December 12, 2025

⚖️ नैनीताल उच्च न्यायालय परिसर से बाहर 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू, शोधार्थियों को मिली लघुशोध जमा करने की अतिरिक्त मोहलत

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Sarkari Aadesh Government Order
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उच्च न्यायालय परिसर के आसपास लागू हुई निषेधाज्ञा (Prohibitory Orders outside Nainital High Court)

नवीन समाचार, नैनीताल, 18 अगस्त 2025। सोमवार 18 अगस्त को उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के चुनाव से संबंधित याचिका पर सुनवाई प्रस्तावित है। इस दौरान बड़ी संख्या में याचिकाकर्ताओं व समर्थकों के पहुँचने की संभावना को देखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाजिश खलीक ने निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं।

(Prohibitory Orders outside Nainital High Court) (Supreme Court Stay Uttarakhand High Courts Order (Election Commission Reached High Court for Voter (Vigilance Trap vs Pre-Investigation-HC Debates (800 Cr Scam-No Registration-No Trace-High Court (Land Scam in Haldwani-High Court Demands Answers (Nazul-railway-Forest department land being Sold) (Panchayat Polls Stayed-Next Hearing For June 25 (Ban on Three-Tier Panchayat Elections Continues) (High Court Stayed Ban on Kllegal mining in Kanda) (Divorced Woman Mother of Children-Love Married)निषेधाज्ञा के अंतर्गत उच्च न्यायालय परिसर की सीमा से बाहर 500 मीटर की परिधि में बिना जिला मजिस्ट्रेट अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह में एकत्रित होना, सार्वजनिक सभा करना, जुलूस निकालना अथवा नारे लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

हथियार, बैनर और ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक

आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, अग्नि शस्त्र, तलवार, विस्फोटक आदि लेकर 500 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं करेगा। इस दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, अफवाह फैलाना, पर्चे वितरित करना, बैनर-पोस्टर लगाना तथा वाहन जाम करना भी निषिद्ध रहेगा। केवल पुलिस सुरक्षाकर्मी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।

उल्लंघन पर दंडनीय प्रावधान

निषेधाज्ञा का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह आदेश समयाभाव के कारण एक पक्षीय रूप से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।


शोधार्थियों के लिये लघुशोध जमा करने की तिथियां बढ़ीं (Prohibitory Orders outside Nainital High Court)

कुमाऊँ विश्वविद्यालय के परिसरों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में प्री-पीएचडी कोर्स वर्क (शैक्षणिक सत्र 2024-25) कर रहे शोधार्थियों को राहत मिली है। विश्वविद्यालय के शोध एवं विकास प्रकोष्ठ की ओर से जारी सूचना के अनुसार लघुशोध जमा करने की तिथियां बढ़ा दी गई हैं।

अब शोधार्थी अपना लघुशोध 1 सितम्बर 2025 तक बिना विलंब शुल्क के जमा कर सकेंगे। 2 सितम्बर से 15 सितम्बर तक 1000 रुपये विलंब शुल्क तथा 16 सितम्बर से 30 सितम्बर 2025 तक 2000 रुपये विलंब शुल्क के साथ लघुशोध जमा किया जा सकेगा। 30 सितम्बर के बाद किसी भी दशा में लघुशोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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