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July 11, 2025

एकतरफ़े प्रेम संबंधों में युवती की निर्मम हत्या के मामले में फांसी की सजा पाए हैदर की पुनरीक्षण याचिका पहुंची हाईकोर्ट, गला काट कर धड़ से अलग कर दिया था…

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(Vigilance Trap vs Pre-Investigation-HC Debates (800 Cr Scam-No Registration-No Trace-High Court (Land Scam in Haldwani-High Court Demands Answers (Nazul-railway-Forest department land being Sold) (Panchayat Polls Stayed-Next Hearing For June 25 (Ban on Three-Tier Panchayat Elections Continues) (High Court Stayed Ban on Kllegal mining in Kanda) (Divorced Woman Mother of Children-Love Married)

नवीन समाचार, नैनीताल, 2 जुलाई 2025 (Review petition of Haider-who was sentenced to)उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की एकतरफ़े प्रेम संबंधों में युवती की निर्मम हत्या के मामले में फांसी की सजा पाए हैदर की सजा की पुष्टि हेतु नैनीताल उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई के तहत बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देशित किया है कि मामले से संबंधित सभी दस्तावेज राज्य सरकार को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। साथ ही इस याचिका पर अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि नियत कर दी गई है।

निचली अदालत ने हैदर को दी थी फांसी की सजा

Review petition of Haider-who was sentenced to) (Nephew Attacked Uncle and Aunt-Aunt Died-Uncle S) (Kunda-Children Accuse Father for Mothers Murder) Premi-Premika Apradhप्राप्त जानकारी के अनुसार हरिद्वार जनपद निवासी हैदर को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिद्वार की अदालत ने 12 जून 2025 को युवती की हत्या का दोषी मानते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। अदालत ने अपने निर्णय में कहा था कि दोषी हैदर को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। इसके अतिरिक्त अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी आरोपित पर आरोपित किया था।

शादी से इनकार पर की युवती की नृशंस हत्या

प्रकरण के अनुसार हरिद्वार निवासी दिनेश ने वर्ष 2021 में गंगनहर थाना, तहसील रुड़की में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उनकी बहन को हैदर लंबे समय से परेशान कर रहा था। वह उस पर विवाह हेतु दबाव बना रहा था, लेकिन बहन ने इंकार कर दिया। दिनेश के अनुसार एक दिन जब वह घर पर नहीं थे, तो हैदर अपने दो साथियों के साथ उनके घर में घुस आया। इसके बाद तीनों ने मिलकर पहले बहन के घुटने मोड़े और फिर धारदार हथियार से उसका गला काट कर धड़ से अलग कर दिया।

ट्रायल कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने की थी फांसी की मांग (Review petition of Haider-who was sentenced to)

सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि हैदर ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया और यह मामला समाज को झकझोर देने वाला जघन्य अपराध है। अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि हैदर के दो साथियों ने भी इस कृत्य में उसका साथ दिया, अतः उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए।

वहीं, हैदर ने अपने बचाव में खुद को निर्दोष बताया और कहा कि वह इस सजा के योग्य नहीं है। अब यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के बाद आगे की सुनवाई होगी। (Review petition of Haider-who was sentenced to)

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