April 16, 2024

Court News : कोरोना काल में क्वारन्टीन सेंटर में बच्ची की सांप के काटने से हुई मौत के मामले में दो आरोपित दोषमुक्त…

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-घटना के समय मौके पर नहीं थे, लेकिन कारण बताने पर न्यायालय ने संहेह का लाभ देते हुए किया दोषमुक्त
नवीन समाचार, नैनीताल, 5 सितंबर 2023 (Court News)। न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम अपर सिविल रुचिका गोयल की अदालत ने कोरोना काल में एक क्वारन्टीन सेंटर में परिवार सहित रह रही एक बालिका की सांप के काटने से हुई मौत के मामले में आरोपित क्वारन्टीन केंद्र की व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार बनाए गए एक शिक्षक एवं एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित कर दिया है।

मामले में दर्ज हुई तहरीर के अनुसार मई 2020 में नैनीताल जनपद के विकासखंड बेतालघाट के राजकीय प्राथमिक विद्यालय तल्ली सेठी स्थित क्वारंटीन सेंटर में दिल्ली से आया एक परिवार रह रहा था। 25 मई 2020 को इस परिवार की एक बच्ची की इस क्वारंटीन सेंटर में सांप के काटने से मृत्यु हो गई। जनपद के मुख्य विकास अधिकारी की ओर से इस सहित विकासखंड बेतालघाट के क्वारंटीन सेंटरों पर आवश्यक व्यवस्थाएं व अनुश्रवण करने की जिम्मेदारी तल्ली सेठी के सहायक अध्यापक करन सिंह निवासी ग्राम बसई काशीपुर जिला ऊधमसिंह नगर को तथा ग्राम प्रधानों का सहयोग करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत अधिकारी-कांडा उमेश जोशी निवासी ग्राम धनखुला रामनगर जिला नैनीताल को दी गई थी। इस घटना के घटित होने पर दोनों मौके पर नहीं मिले एवं पाया गया कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया।

इसलिए उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए यानी गैर इरादतन हत्या तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 56 के तहत अभियोग दर्ज हुआ। मामले में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता पंकज कुलौरा ने न्यायालय को आरोपितों एवं गवाहों के जरिए बताया कि घटना के दौरान शिक्षक करन सिंह बीमार थे और उन्होंने विभाग को सूचना देकर मेडिकल लगाया था, जबकि उमेश जोशी के पास ग्राम सभा कांडा का भी प्रभार था और वह वहां थे। गवाहों के बयानों एवं ठोस पैरवी के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपितों को संहेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दे दिया है।

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यह भी पढ़ें : Court News : हल्द्वानी की अदालत ने 1 ही दिन में 1 ही मामले में पारित किए 2 आदेश, हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब…

नवीन समाचार, नैनीताल, 11 अगस्त 2023 (Court News)। उत्तराखंड के हल्द्वानी के एक न्यायालय द्वारा एक ही दिन में एक ही मामले में दो आदेश पारित करने का मामला सामने आया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस मामले को गम्भीरता से लिया है और नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है। यह नोटिस हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा भेजा जाएगा। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई। ‘नवीन समाचार’ के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस पर अपने प्रियजनों को शुभकामना संदेश दें मात्र 500 रुपए में… संपर्क करें 8077566792, 9412037779 पर, 25 शब्दों में अपना संदेश भेजें saharanavinjoshi@gmail.com पर…

Policemen, High Court, Court Order, Court News,मामले के अनुसार लालकुआं तहसील के अंतर्गत जग्गीबंगर में नवीन चंद्र जोशी व भुवन चंद्र भट्ट के बीच 2019 से भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में नवीन जोशी ने सिविल जज हल्द्वानी के समक्ष सिविल मामला दायर किया था। जनवरी 2023 में सिविल जज ने नवीन जोशी के पक्ष में आदेश करते हुए भुवन भट्ट के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की थी। इस आदेश के खिलाफ भुवन भट्ट ने अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील की।

इस मामले में अपर जिला न्यायाधीश प्रथम हल्द्वानी कंवर अमरिंदर सिंह द्वारा एक ही मामले में एक दिन में दो आदेश करने को ने 25 फरवरी 2023 को दोनों पक्षों से सुलहनामा करने को कहा। लेकिन यह सुलह वार्ता असफल रही। जिसके बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 3 अप्रैल 2023 तय कर दी। मगर बाद में उसी दिन न्यायालय ने भुवन भट्ट के पक्ष में सिविल जज द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी और मामले की सुनवाई की तिथि 3 अप्रैल ही तय की।

लेकिन 3 अप्रैल को जब नवीन जोशी के अधिवक्ता न्यायालय में मामले की पैरवी के लिये पहुंचे तो उन्हें इस मुकदमे में स्थगनादेश पारित होने की जानकारी मिली। जिसे उन्होंने उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए अपर जिला न्यायाधीश कंवर अमरिंदर सिंह को इस मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ ही उनके द्वारा पारित स्थगनादेश पर रोक लगा दी है। आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..यहां क्लिक कर हमें गूगल न्यूज पर फॉलो करें। यहां क्लिक कर यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम पेज से और यहां क्लिक कर हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ें। हमारे माध्यम से अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें (Court News) : उच्च न्यायालय सहित राज्य की अदालतों में कोविड प्रतिबंधों के पालन केे लिए निर्देश जारी

नवीन समाचार, नैनीताल, 25 दिसंबर 2022 (Court News) प्रदेश सरकार की ओर से जारी कोविड दिशा-निर्देशों को उत्तराखंड उच्च न्यायालय सहित प्रदेश की सभी अदालतों में भी लागू किया जा रहा है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह भी पढ़ें : हल्द्वानी की युवती के ह्वाट्सएप पर आया उसका ही नग्न वीडियो, धमकी देकर मांगा गया एक और नग्न वीडियो…

नोटिफिकेशन के अनुसार उत्तराखंड उच्च न्यायालय सहित जिलों व तहसीलों में स्थित अदालतों में न्यायिक अधिकारी-कर्मचारी, अधिवक्ता, पक्षकार आदि न्यायालय परिसर व कोर्ट रूम में सामाजिक दूरी का अनुपालन करेंगे। न्यायालय परिसर और अदालत में प्रवेश पर बिना मास्क के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अदालत और परिसर को नियमित रूप से सेनिटाइज किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि न्यायालय परिसर व न्यायालय कक्ष में भीड़भाड़ न हो। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें (Court News) : उत्तराखंड उच्च न्यायालय में ऑनलाइन ई-रिट पिटीशन पोर्टल का शुभांरम्भ, जानें क्या मिलेगा इससे लाभ और किसे ?

उत्तराखंड उच्च न्यायालय में बुधवार को ऑनलाइन ई-रिट पिटीशन पोर्टल का शुभांरम्भ करते महाधिवक्ता एवं अन्य।

नवीन समाचार, नैनीताल, 23 नवंबर 2022 (Court News) उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में बुधवार को ऑनलाइन ई-रिट पिटीशन पोर्टल का शुभांरम्भ किया गया। महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर, शासकीय अधिवक्ता जीएस संधू, मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएस रावत एवं पुलिस उप महानिरीक्षक डॉ. नीलेश आनन्द भरणें ने कार्यालय में इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक (विधि) एनएस ह्यांकी एवं अभियोजन अधिकारी ललित मोहन भी उपस्थित रहे। यह भी पढ़ें : उत्तराखंड ब्रेकिंग: कल की छुट्टी पर आया बड़ा अपडेट

बताया गया कि देश के प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के न्यायालयों तथा पुलिस सेवाओं को आम जनमानस हेतु अधिक पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाने हेतु ऑनलाइन सेवाओं पर जोर देने के क्रम में यह पहल की गई है। इस पहले से उत्तराखण्ड राज्य के दूरदराज क्षेत्र में नियुक्त विवेचना अधिकारी को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने हेतु आने-जाने का समय तथा व्यय भार बचेगा। केवल जिन प्रकरणों में अति आवश्यक होगा उन्हीं रिट याचिकाओं पर प्रति शपथ पत्र दाखिल करने हेतु विवेचनाधिकारी को बुलाया जायेगा। यह भी पढ़ें : पति को बांधकर विवाहिता के साथ चार युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, नाबालिग भतीजी के साथ भी की छेड़छाड़

प्रारम्भिक चरण में जमानत प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में जनपद देहरादून से कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। अगले चरण में अन्य याचिकाओं का कार्य भी प्रारम्भ किया जा रहा है। पोर्टल पर प्राप्त होने वाले जमानत प्रार्थना पत्रों व रिट याचिकाओं पर त्वरित कार्यवाही हेतु प्रत्येक जनपद में नोडल अधिकारी नियुक्त किये जा रहे हैं। इस कार्य हेतु उच्च न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता कार्यालय के सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रतिरूप पाण्डे को नोडल अधिकारी एवं उनकी सहायता हेतु पुलिस विभाग से निरीक्षक श्याम सिंह रावत को नियुक्त किया गया है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें (Court News) : उच्च न्यायालय के स्थानांतरण पर किसने मांगा विधायक का इस्तीफा, और विधायक ने किस पर जताई नाराजगी

-सीएम के हवाले से बताया-क्यों लिया गया नैनीताल से उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने का फैसला
नवीन समाचार, नैनीताल, 17 नवंबर 2022 (Court News)। आम आदमी पार्टी की नैनीताल नगर इकाई ने नैनीताल नगर से उत्तराखंड उच्च न्यायालय को हल्द्वानी स्थानांतरित करने के प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा लिये किये फैसले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। पार्टी के नेता राज्य आंदोलनकारी शाकिर अली, प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुम्का व हरीश बिष्ट आदि नेताओं ने इस निर्णय को उतराखण्ड राज्य की मूल अवधारणा के विपरीत बताया। कहा कि सत्ता में बैठे नेताओं को उतराखण्ड राज्य की मूल अवधारणा से कोई मतलब नहीं है। यह भी पढ़ें : आखिर सही साबित हुए विराट कोहली के बारे में संभावना, किए बाबा नीब करौरी के कैंची धाम

अगर उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित करना ही था, तो उतराखण्ड के केंद्र बिन्दु पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिहं गढ़वाली के नाम से स्थापित चंद्रनगर गैरसैण में स्थानांतरित करना था, इससे उतराखण्ड राज्य की मूल अवधारणा भी साकार होती। उन्होंने इस मामले में स्थानीय विधायक से नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देने की मांग की है, क्योंकि उनके द्वारा नैनीताल नगर का पक्ष उचित तरीके से नहीं रखा गया है। यह भी पढ़ें : नैनीताल : युवती के खाते से 1.37 लाख रुपए निकलने के मामले में हुआ सनसनीखेज खुलासा, हर कोई रह गया स्तब्ध

विधायक ने कहा-उनका पक्ष ही नहीं लिया गया, दुःखी हूँ : नैनीताल से उच्च न्यायालय के स्थानांतरण पर नैनीताल की विधायक सरिता आर्य ने कहा कि यह निर्णय लिये जाने से पूर्व इस विषय को जनता के खुले मंच में रखा जाना चाहिए था। कहा, इस मामले में जनता को विश्वास में नहीं लिया गया। यह भी कहा, कि वह यहा की जनता की प्रतिनिधि हैं, उनकी राय भी नहीं ली गई। यह भी पढ़ें : Breking : अभी-अभी आधा दर्जन पुलिस अधिकारियों के तबादले

उन्होंने बताया कि यह निर्णय होते ही उन्होंने देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी के समक्ष अपनी नाराजगी प्रकट कर दी है। कहा कि नैनीतालवासी अब उच्च न्यायालय के अभ्यस्त हो गए थे। यहां दिल्ली व इलाहाबाद से आकर भी अधिवक्ता अपना घर बनाकर प्रेक्टिस कर रहे हैं। इससे नगर की जनता दुःखी है, और वह भी दुःखी हैं। अनेक लोगों का रोजगार इससे छिन जाएगा। नगर के व्यापारियों का व्यवसाय भी प्रभावित होगा। यह भी पढ़ें : नैनीताल : महिला अधिवक्ता ने पुलिस पर लगाया तीन माह में भी शिकायत पर कार्रवाई न करने का आरोप…

उन्होंने सीएम से पूछा कि इसके बदले नैनीताल को क्या मिलेगा। बकौल विधायक, सीएम ने कहा कि यह मंत्रिमंडल का सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है। यहां पर्यटन नगरी होने के कारण कई बार जाम लगने से न्यायाधीश भी घंटों जाम में फंस जाते हैं। विधायक ने कहा कि जाम की समस्या के समाधान हेतु रूसी बाइपास व नारायणनगर में प्रयास चल रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री ने नैनीताल के लिए रोपवे के निर्माण की घोषणा की है। यहां पर्यटन नगरी होने के कारण जाम लगने के नाम पर उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया जाना गलत है। यह भी पढ़ें : नैनीताल हाईकोर्ट एवं धर्मांतरण कानून सहित 26 मुद्दों पर धामी मंत्रिमंडल की मुहर !

यहां करोड़ों रुपए के निर्माण हुए हैं, और अभी भी चल रहे हैं। यह धनराशि बर्बाद हो जाएगी और आगे हल्द्वानी में जनता के करोड़ों रुपए खर्च होंगे। सीएम धामी ने यह भी बताया कि अभी उच्च न्यायालय को हल्द्वानी स्थानांतरित होने में काफी समय लगेगा। इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। यह भी पढ़ें : हल्द्वानी में गालीबाज नेताजी हुए वायरल, बस इतने पर चढ़ा पारा…

कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से अलग नैनीताल इकाई का पक्ष
नैनीताल। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जहां नैनीताल उच्च न्यायालय के स्थानांतरण का यह कहते हुए समर्थन किया है कि इससे नैनीताल के पर्यटन को लाभ मिलेगा, वहीं नगर इकाई के अध्यक्ष अनुपम कबडवाल ने इसके विपरीत रुख जताते हुए कहा कि वह पिछले दिनों नैनीताल उच्च न्यायालय के स्थानांतरण के विरोध में निकाले गए जुलूस में भी शामिल हुए थे। यदि उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया ही जाना था तो इसे द्वाराहाट से गैरसेंण के क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना था। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें (Court News) : नैनीताल से उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किए जाने पर आया विधायक का बयान, बलियानाले के मुद्दे पर भी फिर बोलीं…

-कहा-नैनीताल से उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करना राष्ट्रपति का अपमान

नवीन समाचार, नैनीताल, 13 नवंबर 2022 (Court News)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित करने की चर्चाओं के बीच नैनीताल की विधायक सरिता आर्य का पक्ष सामने आया है। इसके साथ ही उन्होंने इस मुद्दे को एक नया चर्चा का विषय भी दे दिया है। यह भी पढ़ें : बाप-बेटे के विवाद के कारण पांच दिन बाद हो पाई मृतका की अंत्येष्टि, लेकिन बाप-बेटे दोनों महिला से संबंध के प्रमाण नहीं दे पाये…

श्रीमती आर्य का कहना है कि राज्य स्थापना के समय ग्रीष्मकालीन राजधानी रहे नैनीताल में प्रदेश की राजधानी बनाने की बात थी। क्योंकि यहां पहले से मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, सेक्रेटरिएट और मंत्री आवास आदि थे। लेकिन राजधानी की जगह नैनीताल में उच्च न्यायालय की स्थापना कर इसे राज्य की न्यायिक राजधानी का दर्जा मिला। इस बारे में देश के राष्ट्रपति की ओर से अधिसूचना जारी हुई। लिहाजा यदि नैनीताल से उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया जाता है, तो यह राष्ट्रपति का अपमान होगा। यह भी पढ़ें : जीजा-साली नेे अवैध संबंधों में बाधक बने पति की कर दी थी हत्या, मामला दर्ज

यहां उच्च न्यायालय की स्थापना की वजह से नगर से अनेक कार्यालय भीमताल एवं हल्द्वानी आदि स्थानों को पहले ही स्थानांतरित हो चुके हैं। इसके बाद भी यदि उच्च न्यायालय को स्थान की कमी जैसी कोई समस्या है तो यह कमी मेट्रोपोल होटल में पूरी की जा सकती है। इसके अलावा भी स्थान की कमी होती है तो उच्च न्यायालय को मुख्यालय के निकट ही पटवाडांगर में उपलब्ध 103 एकड़ समतल भूमि पर विस्तारित किया जा सकता है। इस स्थान के लिए हल्द्वानी से फतेहपुर-बेलबसानी होते हुए नया मार्ग भी बन रहा है। ऐसे में यह स्थान मैदानी क्षेत्रों से बेहतर पहुंच का स्थान भी हो सकता है। यह भी पढ़ें : यह भी पढ़ें : नैनीताल: मंदिरो में लगे होर्डिंग चर्चा में….

बलियानाला के मुद्दे पर बोलीं-अंतरात्मा की आवाज से बोलें
नैनीताल। इसके अलावा बलियानाला से स्थानीय लोगों द्वारा लाभ कमाने के अपने पिछले बयान के जवाब में लाभ कमाने वालों के नाम सार्वजनिक करने की नगर पालिका के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीएन भट्ट के बयान पर भी सरिता आर्य बोली हैं। उन्होंने कहा, उनसे सवाल पूछने वाले लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज से बोलें कि किसने बलियानाले से कितना लाभ कमाया या नहीं। साथ ही कहा, बलियानाले के लिए एनडी तिवारी से लेकर हर सरकार ने करोड़ों रुपए दिए। इतने रुपए मिलने के बावजूद यदि कार्य नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी से स्थानीय जनप्रतिनिधि और सवाल पूछने वाले बच नहीं सकते। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड हाईकोर्ट के नैनीताल से संभावित स्थानांतरण के विरोध में निकला जुलूस, शामिल हुए विभिन्न संगठनों के लोग

नवीन समाचार, नैनीताल, 7 नवंबर 2022। नैनीताल से उत्तराखंड उच्च न्यायालय के संभावित स्थानांतरण के विरोध में मंगलवार को नगर में पूर्व घोषित जुलूस निकाला गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित करना राज्य स्थापना की अवधारणा के विरुद्ध है। यह भी पढ़ें : सुबह का सुखद समाचार : नैनीताल की एक सहित उत्तराखंड की 5 हस्तियों को सरकार देगी उत्तराखंड गौरव सम्मान

राज्य स्थापना के अवसर पर नैनीताल में उच्च न्यायालय की स्थापना क्षेत्रीय संतुलन एवं नैनीताल के राज्य में महत्व तथा पर्वतीय राज्य की अवधारणा के आधार पर किया गया था। लिहाजा इसे यहां से अन्यत्र स्थानांतरित करना पर्वतीय राज्य की अवधारणा के विरुद्ध होगा। यह भी पढ़ें : नैनीताल : फिर तोड़े गए किलबरी रोड पर वाहनों के शीशे

मंगलवार को नगर के विभिन्न संगठनों के लोग अधिवक्ता नितिन कार्की की पहल पर एवं पूर्व सांसद डॉ. महेंद्र पाल की उपस्थिति में मल्लीताल श्रीराम सेवक सभा परिसर में एकत्र हुए और उच्च न्यायालय के स्थानांतरण का एक स्वर में विरोध किया। डॉ. पाल ने कहा कि उच्च न्यायालय के अन्यत्र स्थानांतरित होने का मुद्दा सीधे तौर पर पहाड़ी क्षेत्र से हो रहे पलायन से जुड़ा है। यह भी पढ़ें : जनहित संगठन ने बताया-क्यों खूंखार होकर लोगो को नोंच रहे हैं आवारा कुत्ते….

पहले भी कई छोटे-बड़े कार्यालय नैनीताल से अन्यत्र स्थानों पर स्थानांतरित कर पहाड़ी क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। अब पुनः सरकार उच्च न्यायालय को अन्यत्र स्थानांतरित कर पर्वतीय क्षेत्र की उपेक्षा करना चाहती है। कहा कि यदि उच्च न्यायालय को अन्यत्र स्थानांतरित किया गया तो आने वाले दिनों में और भी अधिक उग्र आंदोलन किया जाएगा। यह भी पढ़ें : अग्निवीर भर्ती के लिए युवाओं से एक करोड़ से अधिक की ठगी !

इसके बाद यहां से सभी लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर मल्लीताल बड़ा बाजार व मॉल रोड होते हुए तल्लीताल डांठ तक जुलूस की शक्ल में पहुंचे। इसके बाद तल्लीताल डांठ पर पुनः सभा का आयोजन किया गया। यहां भी उच्च न्यायालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई तथा ऐसी किसी कोशिश के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। यह भी पढ़ें : नैनीताल : नेहा, कृति व शिवानी ने उत्तीर्ण की नेट-जेआरएफ परीक्षा

इस दौरान नगर पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी, पूर्व दर्जा राज्यमंत्री डॉ.रमेश पांडे, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सैयद नदीम मून, डीके जोशी, संजय कुमार ‘संजू’, रमन साह, योगेश पचौलिया, मुकेश जोशी, मनोज जोशी, जयवर्धन कांडपाल, जेके लखेड़ा, राजेंद्र परगाई, पप्पन जोशी, नवीन पंत, मुन्नी तिवारी, भावना भट्ट, कुंदन बिष्ट, मनोज साह जगाती, बबलू कांडपाल व प्रेम आदि लोग मौजूद रहे। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : संस्थाओ के पलायन पर नैनीताल बार एसोसिएशन बड़ी लड़ाई को तैयार, कहा पहले भी लड़ चुके है लड़ाई…

-नैनीताल से संस्थानों के पलायन पर बार एसोसिएशन के साथ ही सामाजिक संगठन भी हुऐ एकजुट
नवीन समाचार, नैनीताल, 7 नवंबर 2022। जिला बार एसोसिएशन नैनीताल के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों, समितियो व संस्थानों से जुड़े लोगों ने सोमवार को बार सभागार में एक बैठक आयोजित की। इस दौरान वक्ताओं ने नैनीताल से लगातार स्थानांतरित हो रहे न्यायालयों व विभिन्न कार्यालयों को एक सुनियोजित तरीके से साजिश के तहत धीरे-धीरे तराई व अन्यत्र स्थान पर भेजे जाने पर घोर विरोध दर्ज किया। कहा कि सरकार का रवैया पर्वतीय राज्य की अवधारणा के विरोध में है। यह भी पढ़ें : महज इतने के लिए की गई पुलिस कर्मी की पत्नी की हत्या ! इससे ज्यादा के तो पुलिस टीम को मिल गए ईनाम !

बार एसोसिएशन के सदस्यों ने एक स्वर में उत्तराखंड उच्च न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों व कार्यालयों की लड़ाई के लिये तैयार रहने का आह्वान सभी संगठनों सेे किया। कहा कि पूर्व में भी नैनीताल जिला बार ने हाइकोर्ट के लिये बड़ी लड़ाई लड़ी है और वे आगे भी इसके लिये तैयार हैं। इस दौरान एसोसिएशन ने मंगलवार को मल्लीताल से निकलने वाले मार्च को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा भी की है। यह भी पढ़ें : श्रीराम सेवक सभा में अध्यक्ष व महासचिव पद पर लगातार दूसरी बार मनोज साह व जगदीश बवाड़ी को जिम्मेदारी

इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज साह, सचिव दीपक रुवाली, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व सांसद डॉ. महेद्र पाल, हाइकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सैय्यद नदीम मून, नितिन कार्की, पूर्व पालिकाध्यक्ष मुकेश जोशी, तल्लीताल व्यापार मंडल अध्यक्ष मारुति नंदन साह, कुमाऊँ विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष दीपक बिष्ट, टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष नीरज जोशी, संजय सुयाल, तरुण चंद्रा उमेश कांडपाल शिवांशु जोशी मनीष कांडपाल राजेश त्रिपाठी किरन आर्य, मनीष मोहन जोशी, राजेंद्र कुमार पाठक, राजेश चंदोला, पंकज बिष्ट, गोपाल कपकोटी, यह भी पढ़ें : राज्य आंदोलनकारियों को विधानसभा के आगामी सत्र में उनका छूटा हक दिलाने की तैया

पंकज कुलौरा, बलवंत थलाल, पंकज कुमार, कैलाश बल्यूटिया, संजय त्रिपाठी, अनिल बिष्ट, नवीन पंत, प्रकाश पांडेय, भरत भट्ट, हरीश भट्ट, यशवंत बिष्ट, अरुण बिष्ट, दयाकिशन पोखरिया, गिरीश बहुखंडी, अनिल हर्नवाल, सुभाष जोशी, कमल चिलवाल, मुकेश कुमार, अर्चित गुप्ता, हेम बोरा, रमेश भट्ट, शंकर चौहान, संतोष आगरी, मोहम्मद खुर्शीद, सुनील कुमार, दीपक दानू, कमलेश बिष्ट, सरिता बिष्ट, मुन्नी आर्य व जया आर्य आदि लोग मौजूद रहे। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : संस्थानों के पलायन पर बार एसोसिएशन ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

नवीन समाचार, नैनीताल, 6 नवंबर 2022। जिला बार एसोसिएशन नैनीताल ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक का आह्वान किया है। बार के सचिव दीपक रुवाली ने बताया कि नैनीताल के व्यापार मंडल सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों व समितियों से जुड़े पदाधिकारियों की एक बैठक सोमवार को सुबह 11 बजे से जिला बार सभागार में बुलाई गयी है, जिसमे पहाड़ से लगातार हो रहे विभिन्न संस्थानों के पलायन के संबंध में चर्चा कर सभी को साथ लेकर कार्ययोजना बनायी जायेगी। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : नैनीताल से उच्च न्यायालय न समर्थन की मुहिम में पालिकाध्यक्ष व सभासदों का मिला समर्थन

नवीन समाचार, नैनीताल, 6 नवंबर 2022। नैनीताल से उत्तराखंड उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किए की सुगबुगाहट के बीच इसके विरुद्ध यानी उच्च न्यायालय को नैनीताल में बनाए रखने के समर्थन में मुहिम मुख्यालय में आगे बढ़ रही है। इस मामले में जनसमर्थन प्रदर्शित करने के लिए आगामी 8 नवंबर को मुख्यालय में जुलूस निकालने की तैयारी की जा रही है। यह भी पढ़ें : फॉलोअप: पुलिस कर्मी की पत्नी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, हत्यारे के लिए चाय बनाने गई थी महिला, तभी किए गए हथौड़े से प्रहार…!

इसी कड़ी में रविवार को जुलूस का आह्वान करने वाले उच्च न्यायालय के अधिवक्ता नितिन कार्की ने नैनीताल नगरपालिका पालिका के अध्यक्ष सचिन नेगी व सभी सभासदों से जुलूस हेतु समर्थन की अपील की। इस पर श्री कार्की ने बताया कि अध्यक्ष एवं सभासदों ने जुलूस का पूर्ण समर्थन करने के साथ ही जुलूस में प्रतिभाग करने की भी बात कही। इसके अलावा जुलूस हेतु एक बैठक भी आहूत की गई है। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड हाईकोर्ट के स्थानांतरण के विरोध में जुलूस की तैयारियां और लामबंदी तेज, बार के पूर्व अध्यक्ष व सांसद का भी समर्थन..

नवीन समाचार, नैनीताल, 4 नवंबर 2022। आगामी 8 नवंबर को नगर में दोपहर 2 बजे से श्रीराम सेवक सभा मल्लीताल से एक रैली निकाली जाने की तैयारी की जा रही है रैली का विषय ‘पलायन के विरोध में-पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के समर्थन में’ बताया गया है। यह भी पढ़ें : 24 घंटे से पहले हल्द्वानी के कारोबारी पर गोली चलाने वालों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश को गोली लगी

इस बारे में ‘पर्वतीय राज्य उत्तराखंड’ के नाम से की जा रही अपील के अनुसार, ‘पृथक उत्तराखंड के लिए भले ही उत्तराखंड की एक पीढ़ी ने दिन-रात एक कर दिया हो, भले ही उस पीढ़ी के सैंकड़ों नौजवानों ने जान गंवा दी हो, लेकिन अलग राज्य बनने के बाद भी सपनों का उत्तराखंड सपनों में ही है। पलायन का दंश झेल रहे उत्तराखंड से गांव लगातार खाली हो रहे हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार पलायन के चलते 2.85 लाख घरों में ताले लटक गए हैं। यही नहीं, 968 गांव भुतहा घोषित किए जा चुके हैं। सरकार भी मानती है कि राज्य गठन से अब तक 70 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि बंजर हो गई है। यह भी पढ़ें : चिंताजनक : 46 वर्षीय शिक्षक कक्षा में पढ़ाते-पढ़ाते गिर पड़े, हुई हृदयाघात से मौत….

उत्तराखंड बनने के बाद से ही पहाड़ों में स्थित कार्यालयों को तराई भावर स्थानांतरित करने की होड़ मची हुई है, पर कार्यालयों को पहाड़ों से नीचे स्थानांतरित करने के बाद पलायन की बात करना हास्यास्पद प्रतीत होता है। अब एक बड़े संस्थान उत्तराखंड उच्च न्यायालय को पहाड़ों से तराई में ले जाने की कवायद चल रही है। इसका उत्तराखंड की जनता घोर विरोध करेगी, व राज्य स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले 8 नवंबर को एक जलूस के रूप में नैनीताल में हाईकोर्ट को पहाड़ों से नीचे स्थानांतरित करने का विरोध प्रदर्शन करेगी।’ यह भी पढ़ें : गजब: पति की मौत के बाद लाचारी में बैंक खाता बंद करने पहुंची मजदूरी करने को मजबूर महिला, बैंक ने थमा दिया 2 लाख का चेक

हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं, पूर्व अध्यक्ष व सांसद ने भी किया जुलूस के समर्थन का ऐलान
नैनीताल। हाईकोर्ट बार एसोशिएसन नैनीताल के सभागार में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट न करने व नैनीताल के विकास व पलायन के विरोध व पर्वतीय राज्य उत्तराखण्ड के समर्थन के लिये शुक्रवार को हाईकोर्ट बार एसोशिएसन के पूर्व अध्यक्ष सैयद नदीम की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया। यह भी पढ़ें : नैनीताल: 80 वर्षीय वृद्ध महिला के गले से दो तोले सोने का गलोबंद छीन ले गया, गिरफ्तार….

सभा में आगामी 8 नवंबर को नैनीताल की जनता द्वारा उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट ना किये जाने हेतु किये जा रहे आंदोलन में समर्थन करते हुये पूर्व सांसद, हाईकोर्ट बार एसोसियेशन के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. महेंद्र सिंह पाल ने कहा कि नैनीताल से हाईकोर्ट को किसी भी कीमत पर स्थानांतरित नही होने दिया जायेगा। साथ ही 8 नवंबर के प्रस्तावित प्रदर्शन का समर्थन किया। यह भी पढ़ें : पूर्व डीजीपी को उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर तात्कालिक राहत, जानें किस दलील पर मिली राहत…

सभा में उपस्थित राज्य आन्दोलनकारी अधिवक्ता विनोदानन्द बर्थवाल ने भी 8 नवंबर के प्रदर्शन का समर्थन किया। सभा में उपस्थित सभी अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति 8 नवंबर के प्रदर्शन में शामिल होने और अपना समर्थन देने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया और अन्य लोगों से भी प्रदर्शन में शामिल होने का आहवान किया। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित न करने के लिए लामबंदी को जुलूस निकालने की तैयारी…

नवीन समाचार, नैनीताल, 2 नवंबर 2022। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित न किए जाने को लेकर लामबंदी शुरू हो गई है। इस मामले में आगामी 8 नवंबर को नगर में एक जलूस का आयोजन किया जा रहा है। यह भी पढ़ें : नैनीताल : रिश्ते के भाई ने किया दुष्कर्म, बच्चा हुआ तो अस्पताल में ही छोड़कर भागा…

इस हेतु पहल कर रहे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष नितिन कार्की ने जुलूस में सहयोग हेतु व्यापार मंडल मल्लीताल व व्यापार मंडल तल्लीताल के पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है। यह भी पढ़ें : सोशल मीडिया पर दोस्ती, प्यार के बाद शादी, सुहागरात पर खुला ऐसा राज कि…

श्री कार्की ने बताया कि मल्लीताल व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन सिंह नेगी ने इस विषय पर सभी व्यापारियों से चर्चा कर मामले मे आवश्यक सहमति बनाकर बाद में अपना विचार रखने की बात कही है, जबकि तल्लीताल व्यापार मंडल के अध्यक्ष मारुति साह ने दूरभाष पर वार्ता में पूर्ण समर्थन की बात कही है। अन्य संगठनों से भी सहयोग की अपील की जा रही है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : राष्ट्रपति तक पहुंचाया नैनीताल से उच्च न्यायालय के स्थानांतरित करने का मामला, की गई राजभवन को उच्च न्यायालय को हस्तांतरित करने की बड़ी मांग…

-नैनीताल राजभवन को उच्च न्यायालय को हस्तांतरित करने की मांग पर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
नवीन समाचार, नैनीताल, 22 अक्तूबर 2022। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित करने की चर्चाओं के बीच नैनीताल निवासी अधिवक्ता नितिन कार्की ने नैनीताल राजभवन के पूरे परिसर को उत्तराखंड उच्च न्यायालय को हस्तांतरित करने की मांग करते हुए देश की राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है।यह भी पढ़ें : गेस्ट हाउस में युवती से अनैतिक देह व्यापार कराता संचालक गिरफ्तार

पत्र में श्री कार्की ने कहा है कि नगर स्थित राजभवन एक बड़ी संपत्ति है। राज्यपाल के कभी-कभार आगमन के अतिरिक्त वर्ष में अधिकांश समय यह संपत्ति बिना किसी सार्वजनिक उपयोग के खाली रहती है। फिर भी इसकी देखरेख एवं अनुरक्षण पर राज्य सरकार की बड़ी धनराशि एवं संसाधन खर्च हो रहे हैं। यह भी पढ़ें : रात्रि में बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत, दुर्घटनास्थल से ‘नवीन समाचार’ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट

पत्र में कहा है कि समाचार पत्रों में आ रहे समाचारों के अनुसार उत्तराखंड उच्च न्यायालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है, एवं इसके लिए नैनीताल व पर्वतीय क्षेत्र से बाहर स्थान खोजा जा रहा है। यह भी कहा है कि पिछले 20 वर्षों में अनेक राजकीय कार्यालय नैनीताल से बाहर स्थानांतरित किए जा चुके हैं। जबकि अब पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के प्रतीक एवं राज्यवासियों के लिए बड़े महत्व के एवं राज्य के बड़े संवैधानिक संस्थान उच्च न्यायालय ने बेहतर कार्य निष्पादन के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता जताई है। नगर के बड़ा बाजार में केवल दो कक्षों में पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल की कुमाऊं बेंच कार्य करने को मजबूर है। यह भी पढ़ें : उत्तराखंड के एक मंत्री जी द्वारा किए गए 40 तबादलों पर फिर लगी रोक, पिछली बार सीएम ने रोके थे तबादले

यह भी याद दिलाया है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का गठन पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए किया गया था। ऐसे में उच्च न्यायालय को पर्वतीय क्षेत्र से बाहर किए जाने से राज्य की अवधारणा के विरुद्ध है। यह भी याद दिलाया है कि देश के राष्ट्रपति ने ही 3 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल में स्थापित करने का आदेश जारी किया था, इसलिए इसे अन्यत्र स्थानांतरित करना राष्ट्रपति के इस आदेश के भी विरुद्ध होगा। यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट की पाबंदी के बाद हल्द्वानी के साथ नैनीताल में पटाखा बाजार के लिए स्थान तय…

यह भी कहा है कि उच्च न्यायालय का स्थानांतरण उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित पलायन आयोग की अवधारणा के भी विरुद्ध एवं बड़े पलायन का कारण बनेगा। इसलिए उच्च न्यायालय के लिए स्थान की आवश्यकता की पूर्ति हेतु नैनीताल राजभवन के स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया जा रहा है। इससे न केवल नैनीताल से पलायन रुकेगा व युवाओं के बेरोजगार होने का खतरा दूर होगा, वरन यह उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम के अनुरूप भी होगा। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : आलेख : सबको चाहिए अपनी सुविधानुसार हाईकोर्ट.. ‘तय करो किस ओर हो तुम..?’

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 21 अक्तूबर 2022। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान राज्य की मांग प्रबल होने पर राज्य निर्माण की संभावनाओं को तलाशने के लिए जनता की राय जानने आई तो कहा जाता है कि कौशिक समिति के समक्ष बागेश्वर में छात्र संघ की अध्यक्ष ने कहा था, उत्तराखंड की राजधानी बागेश्वर में बननी चाहिए। राज्य आंदोलन के दौरान हर गांव-गली, मोहल्ले में आंदोलन हो रहे थे, और पिथौरागढ़ से लेकर हल्द्वानी के गौलापार तक कई स्वयं भू मुख्यमंत्री भी घोषित हो गए थे और वे अपने मंत्रिमंडल भी बनाने लगे थे। लगता है कुछ ऐसा ही कुछ हास्यास्पद सा उत्तराखंड के उच्च न्यायालय जैसे बड़े व महत्वपूर्ण संस्थान के साथ इन दिनों देखने को मिल रहा है। यह भी पढ़ें : उत्तराखंड: एक आईएएस अधिकारी के घर में हुई चोरी…

इन दिनों कुछ ऐसी ही हास्यास्पद स्थिति उत्तराखंड के बड़े व महत्वपूर्ण संस्थान उच्च न्यायालय के प्रति दिखाई दे रही है। इन तथ्यों को भुला दिया गया है, या उनकी चर्चा भी नहीं हो रही कि किन परिस्थितियों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल में स्थापित किया गया था। एक दौर में नैनीतालवासियों का एक वर्ग कुछ कारणों से उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित करने की मांग कर रहा था। फिर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी व काबीना मंत्री सतपाल महाराज आदि नेता नैनीताल वासियों की इस मांग पर नैनीताल से उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने के पक्ष में नजर आए। यह भी पढ़ें : बड़ा समाचार: सीएम धामी का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, निकायों-निगमों के दैनिक वेतन भोगी व तदर्थ कर्मियो को भी मिलेगा दिवाली का बोनस

लेकिन इधर अधिवक्ताओं के एक वर्ग, उनमें भी हल्द्वानी व रामनगर में रहने वाले अधिवक्ता उच्च न्यायालय को हल्द्वानी व रामनगर में स्थानांतरित करने की कमोबेश वैसी ही मांग करते नजर आ रहे हैं, जैसी बागेश्वर की छात्र संघ अध्यक्ष ने उत्तराखंड की राजधानी के लिए की थी। पर्वतीय राज्य के नाम पर विशेष राज्य का दर्जा लेकर लाभान्वित हो चुके नैनीताल से बाहर के रहने वाले कुछ अधिवक्ता भी ‘सुविधाओं’ के नाम पर इस मांग को हवा दे रहे हैं, जबकि पर्वतीय राज्य की अवधारणा के पैरोकार अधिवक्ता उच्च न्यायालय को करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद नैनीताल में ही रखने का तर्क रख रहे हैं, बल्कि अब तो उन्होंने ‘नैनीताल नहीं तो गैरसेंण’ का नया नारा छेड़ दिया है। यह भी पढ़ें : अंकिता हत्याकांड में एसआईटी की जांच व रिजॉर्ट तोड़े जाने पर हाईकोर्ट में याचिका, फिर से सीबीआई जांच की मांग पर एक और याचिका दायर…

ऐसे में जबकि बकौल उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कह चुके हैं कि उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव उच्च न्यायालय से नहीं वरन, सरकार की ओर से आया है, सरकार के लिए इस बारे में कोई निर्णय लेना आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि वह यदि उच्च न्यायालय को नैनीताल से सुविधाओं के नाम पर मैदानी क्षेत्रों में करते हैं, इससे पर्वतीय राज्य के पूरे पर्वतीय क्षेत्रवासियों के लिए उन्हें जवाब तलाशना होगा, और पलायन व बेरोजगारी जैसे विषयों पर भी जवाब देने होंगे। यह भी पढ़ें : नवविवाहिता बहु से 65 वर्षीय ससुर ने किया दुष्कर्म….

लेकिन यदि वह इन सवालों की परवाह किए बिना मैदानी क्षेत्रों में अधिक तेजी से घनत्व बढ़ा रहे मतदाताओं पर भरोसा करके ‘सुविधाभोगियों’ के पक्ष में कोई निर्णय ले लें तो यह उनकी मर्जी। बहरहाल, इस मौके पर प्रदेश के जनकवि बल्ली सिंह चीमा की एक कविता भी प्रासंगिक हो गई है, जिसमें वह कहते हैं, ‘तय करो किस ओर हो तुम..’ और देखा जा रहा है कि इस दौरान कई इस ओर के लोग भी उस ओर और उस ओर के लोग इस ओर दिख रहे हैं। पर उन्हें राज्य के दीर्घकालीन हितों के लिए तय तो करना ही होगा कि वह किस ओर हैं…। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : हंगामे की भेंट चढ़ी उच्च न्यायालय के स्थानांतरण के मुद्दे पर आयोजित बार की बैठक, समर्थन में आए पूर्व में रहे विरोधी….

नवीन समाचार, नैनीताल, 19 अक्तूबर 2022। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित करने पर अधिवक्ता दो खेमों में बंट गए हैं। इस कारण बुधवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा बुलाई गई बैठक भी हंगामे की भेंट चढ़ गई और बिना किसी निर्णय के स्थगित घोषित करनी पड़ गई। ‘नवीन समाचार’ के माध्यम से दीपावली पर अपने प्रियजनों को शुभकामना संदेश दें मात्र 500 रुपए में… संपर्क करें 8077566792, 9412037779 पर, अपना संदेश भेजें saharanavinjoshi@gmail.com पर… यह भी पढ़ें : सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो के बाद तीन पुलिस कर्मियों पर डीआईजी ने की प्रशासनिक कार्रवाई…

बार के पूर्व अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉ. महेंद्र पाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर जोशी की ओर से बताया गया कि उन्होंने इस बारे में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बात की। इस पर मुख्य न्यायाधीश की ओर से साफ किया गया कि उनकी ओर से उच्च न्यायालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, अलबत्ता सरकार की ओर से उनके समक्ष इस बारे में प्रस्ताव रखा गया है। इस पर अध्यक्ष जोशी ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय अन्यत्र स्थानांतरित होता है तो वहां अधिवक्ताओं के लिए समस्त सुविधाएं होनी चाहिए। यह भी पढ़ें : कलयुगी पिता ने अपनी ही 12 व 14 साल की नाबालिग बेटियों से किया दुष्कर्म का प्रयास, विरोध करने पर पत्नी को पीटा…

इस पर अधिवक्ताओं ने कहा कि जब अध्यक्ष ने अपनी ओर से एक तरह की स्वीकृति दे दी है तो बैठक का औचित्य ही नहीं है। इस पर अध्यक्ष की सफाई दी और इससे इंकार किया लेकिन हंगामा बढ़ता चला गया और एक-एक कर अधिकांश अधिवक्ता बैठक से बाहर निकल आए। इसके बाद बैठक को स्थगित घोषित कर दिया गया। यह भी पढ़ें : न्यायिक राजधानी के अस्तित्व को बचाने के लिये हर लड़ाई लड़ने का लिया संकल्प

उधर अधिवक्ताओं के एक वर्ग ने उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित करने के पक्ष में नारेबाजी की और इसके समर्थन में रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश्ज्ञ को ज्ञापन भेजकर धन्यवाद ज्ञापित किया। यह भी पढ़ें : लड़की को अकेली देख झपटा युवक, मोबाइल लेकर हुआ फरार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना…

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित न करने की मांग के समर्थन में भी बड़ी संख्या में अधिवक्ता हैं। खास बात यह भी देखने में आ रही है कि पूर्व में जो लोग नैनीताल मुख्यालय में उच्च न्यायालय की वजह से कुछ समस्याएं बताते हुए इसके विरोध में नजर में आते थे, अब वह भी उच्च न्यायालय के नैनीताल में भी बने रहने के पक्षधर नजर आ रहे हैं। इनमें नगर के व्यवसायी भी शामिल हैं, जो पूर्व में परोक्ष तौर पर विरोध में नजर आते थे। यह भी पढ़ें : पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज कराई अप्राकृतिक तरीके से दुष्कर्म करने की शिकायत, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा…

अब वह मान रहे हैं कि उच्च न्यायालय की वजह से नगर में अनुशासन बना रहता है, साथ ही नगर में व्यापार भी काफी हद तक उच्च न्यायालय पर निर्भर है। उनका आरोप है कि पर्वतीय राज्य की अवधारणा से संबंध न रखने वाले लोग ही उच्च न्यायालय के स्थानांतरण के पक्ष में हैं। दूसरी ओर अधिवक्ताओं का एक वर्ग मान कर चल रहा है कि उच्च न्यायालय का हल्द्वानी के निकट गौलापार में पूर्व में प्रस्तावित आईएसबीटी के आसपास स्थानांतरित होना अब औपचारिक घोषणा होने भर की देरी पर है। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड हाईकोर्ट के स्थानांतरण को लेकर प्रधानमंत्री को भेजा गया पत्र, दी गई गजब की अकाट्य दलील…

-कहा, पर्वतीय राज्य की परिकल्पना पर बने राज्य के उच्च न्यायालय को कुछ लोगों की सुविधा के लिए अन्यत्र स्थानांतरित करना ठीक नहीं
-कहा-हाईकोर्ट बनाने में 8 अरब खर्चे, अब और 18 अरब खर्च कर शिफ्ट करना गैर जरूरी
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 30 सितंबर 2022। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित न करने को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिलाधिकारी के माध्यम से एक भेजा गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष मल्लीताल निवासी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता नितिन कार्की ने पत्र में कहा है कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। इस हिमालयी राज्य की मांग केवल इसलिए की गई थी, कि जटिल पर्वतीय क्षेत्र के दूरस्थ ग्रामीण व अन्य क्षेत्रों का विकास किया जा सके।

यह भी कहा है कि 2 मई, 2001 को केंद्र सरकार द्वारा उतराखंड को विशेष राज्य का दर्जा भी इसी कारण दिया गया कि उत्तराखंड में पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र हैं। इसलिए राज्य का उच्च न्यायालय पर्वतीय क्षेत्र नैनीताल में ही रहना चाहिए। कहा है कि उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों में एकरूपता है और जिस प्रकार उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल जैसे पर्यटक स्थल पर है उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय शिमला जैसे पर्यटक स्थल पर है जो कई दशकों से सुचारू रूप से कार्य कर रहा है।

यह भी कहा है कि नैनीताल उच्च न्यायालय पर आज तक सरकार द्वारा 872 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है जबकि अब इसे स्थानांतरित करने पर और 18 अरब रुपए का खर्च आ सकता है। लिहाजा स्थापना के 22 वर्ष बाद कुछ लोगों की सुविधा के लिए पूरे कोर्ट को ही पुनः मैदानी क्षेत्र में ले जाना पर्वतीय राज्य की अवधारणा से क्रूर मजाक होगा।

साथ ही यह भी कहा है कि इसके लिए नैनीताल स्थित सभी सरकारी विभागों को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके बाद नैनीताल का लगभग हर परिवार रोजगार हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उच्च न्यायालय से जुड़ा हुवा है। इसलिए उत्तराखंड राज्य की पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की परिकल्पना को कमजोर करके केवल मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों की सुविधाओं हेतु उच्च न्यायालय को यहां से हटाना उचित प्रतीत नहीं होता।

यह भी कहा कि एक ओर राज्य में शिक्षा, पेयजल, सड़कों, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति धन के अभाव में नहीं हो पा रही है वहीं कोर्ट की गैर जरूरी शिफ्टिंग पर इस तरह संसाधन जाया करने की आखिर क्या मजबूरी व जरूरत आ गई है।

यह भी कहा है कि उत्तराखंड निर्माण के 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक नैनीताल में एक व्यावहारिक यातायात योजना नहीं बन सक है जिससे कि ग्रीष्मकाल में पर्यटकों के आने पर अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। कार्की ने प्रधानमन्त्री से अनुरोध किया कि कोर्ट को अन्यत्र स्थानांतरित करके इस पर्वतीय राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों व पहाड़ों हेतु किए गए हमारे पूर्वजों के त्याग व बलिदान की अनदेखी ना करते हुए वर्तमान स्थिति में ही रहने दिया जाए। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट में फजीहत पर राज्य सरकार का कड़ा रुख, तीन के बाद एक और उप महाधिवक्ता व वाद धारक को हटाया

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 22 सितंबर 2022। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कई मामलों में सरकार की फजीहत होती रहती है। अब पहली बार राज्य सरकार की ओर से ऐसी स्थितियों पर कड़ा रुख अपनाया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के मामलों की पैरवी के लिये आबद्ध किये गए दो और सरकारी अधिवक्ताओं की आबद्धता समाप्त कर दी है। इनमें एक उप महाधिवक्ता व एक वाद धारक हैं।

शुक्रवार को सचिव विधि एवं न्याय धनंजय चतुर्वेदी की ओर से जारी आदेश के अनुसार उप महाधिवक्ता विनोद कुमार जैमिनी व वाद धारक मीना बिष्ट की आबद्धता समाप्त की गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले गुरुवार को भी शासन ने दो उप महाधिवक्ताओं शेर सिंह अधिकारी व अमित भट्ट के साथ ही वाद धारक सिद्धार्थ बिष्ट की आबद्धता समाप्त कर दी थी।

सरकार ने अदालत में रिट, याचिकाओं और जमानत प्रार्थना पत्रों में राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी न किए जाने पर घोर नाराजगी जाहिर की है। सचिव न्याय ने अलग से हिदायत भी जारी की है कि लापरवाही के कारण न्यायालय से कोई प्रतिकूल आदेश पारित हुआ तो इसके लिए विधि अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

अपर सचिव न्याय आरके श्रीवास्तव के आदेश के अनुसार उन्हें इस शर्त के साथ ही आबद्ध किया गया था कि राज्य सरकार किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के उनकी आबद्धता समाप्त कर सकती है। इस संबंध में महाधिवक्ता को अवगत करा दिया गया है। उधर, सचिव न्याय ने उच्च न्यायालय में कमजोर पैरवी के संबंध में महाधिवक्ता कार्यालय में तैनात शासकीय अधिवक्ता को भी निर्देश जारी किए हैं कि रिट याचिकाओं व जमानत प्रार्थना पत्रों में जिस भी विधि अधिकारी को शासकीय अधिवक्ता वाद में राज्य का पक्ष रखने के लिए पहली बार नामित करें तो उसे अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी स्थिति में न बदलें। जो विधि अधिकारी वाद की स्थिति को जानता हो, वही अगली तिथियों में राज्य का पक्ष रखें।

साथ ही हिदायत दी है कि कोर्ट में किसी भी प्रकार लापरवाही की दशा में राज्य के पक्ष में कोई प्रतिकूल आदेश आता है तो इसके लिए विधि अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। तय तिथि से पूर्व राज्य के संबंधित विभाग पुलिस, राजस्व पुलिस से प्रतिशपथ पत्र या पूरक तैयार कराने और शपथपत्र कोर्ट में दायर कराने की जिम्मेदारी नामित विधि अधिकारी की होगी। निर्देश दिए गए कि जिन मामलों में पुलिस, राजस्व पुलिस को पक्षकार बनाया जाता है तो ऐसे हर मामले में शासकीय अधिवक्ता अपर मुख्य सचिव गृह सचिव गृह व पुलिस कप्तानों को ईमेल या फैक्स से सूचित करेंगे। इस संबंध में एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें दिन प्रतिदिन एंट्री की जाएगी। वाद में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने में राज्य के किसी विभाग की कोई लापरवाही की जाती है तो विधि अधिकारी संबंधित जिले के एसएसपी या एसपी सचिव गृह को सूचित करेंगे। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : बिग ब्रेकिंग: हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी का फेसबुक हैक करने वाला गिरफ्तार, 18 वर्ष का है आरोपित…

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 23 जुलाई 2022। नैनीताल पुलिस ने पिछले दिनों उत्तराखंड उच्च न्यायालय के (अब सेवानिवृत्त) वीआईपी-वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट उपमंडल का रहने वाला 18 वर्षीय 12वीं कक्षा का राजीबुल मिस्त्री नाम का छात्र है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नैनीताल की मल्लीताल कोतवाली के एसएसआई दीपक बिष्ट ने कोलकाता के मटिया थाना पुलिस के साथ बीते मंगलवार यानी 19 जुलाई को उसे संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने मल्लीताल पुलिस टीम को आरोपित को ट्रांजिट रिमांड पर उत्तराखंड ले जाने की मंजूरी दी। थी।

बताया गया है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी का फेसबुक अकाउंट सबसे पहले मई 2022 में हैक किया गया था। हालांकि, तब इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था। इधर 18 जून को फिर से वही फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया और इस बार उस हैक किए गए अकाउंट के जरिए कुछ भड़काऊ संदेश फैलाए गए। इस पर नैनीताल के मल्लीताल थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।

जांच करते हुए जांच दल को पता चला कि संबंधित फेसबुक अकाउंट एक मोबाइल फोन से हैक किया गया था, जो मिस्त्री के नाम से पंजीकृत था। इस पर उपनिरीक्षक दीपक बिष्ट के नेतृत्व में मल्लीताल थाने से चार पुलिसकर्मियों की टीम मटिया थाने पहुंची और स्थानीय पुलिस से संपर्क कर राजीबुल मिस्त्री को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान मिस्त्री ने स्वीकार किया कि वह दो बार इस अकाउंट को हैक करने के लिए जिम्मेदार है।

हालांकि, उसने कहा कि इस हैकिंग के पीछे उनका कोई गलत इरादा नहीं था और उसने एथिकल हैकर की भूमिका निभाई। उसकी मां ने भी कहा कि उसे अपने मोबाइल फोन के साथ खिलवाड़ करने की आदत है। बताया गया है कि आरोपित के पिता सड़क किनारे नाश्ते की दुकान चलाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। मल्लीताल कोतवाली के प्रभारी प्रीतम सिंह ने बताया कि आरोपित को पकड़कर टीम नैनीताल पहुंच गयी है। आज शनिवार को उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड हाईकोर्ट के अधिकारियों-कर्मियों से उच्चाधिकारी बताकर धोखाधड़ी, दो गिरफ्तार…

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 26 मई 2022। कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को हरियाणा व पंजाब में रहने वाले बिहार मूल के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि वह उच्च न्यायालय के कई अधिकारियों व कर्मचारियों को खुद को उच्च अधिकारी बताकर धमकाते हुए अमेजन के गिफ्ट वाउचर मांग रहे थे।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस संबंध में बुधवार 25 मई को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अनुभाग अधिकारी-व्यवस्था अधिकारी जितेंद्र पोखरिया ने कोतवाली पुलिस में शिकायत की थी। इस पर कोतवाली मल्लीताल में भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420 आईटी अधिनियम की धारा 66डी के तहत अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामला हाईप्रोफाइल होने के कारण विवेचना स्वयं नगर कोतवाल प्रीतम सिंह कर रहे थे।

इस पर आज गुरुवार को राकेश कुमार गुप्ता पुत्र राजेंद्र शाह निवासी ग्राम जॉनी आवास थाना धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी हरियाणा स्थाई पता ग्राम व पोस्ट संधानी थाना भगवानपुर हाट डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार व शरीफुल आलम पुत्र मोहम्मद यासीन निवासी शबाना रोड पारस फैक्ट्री पटियाला पंजाब स्थाई पता ग्राम काशीपुर थाना किशनगंज जिला किशनगंज बिहार को पकड़ लिया गया। बताया गया है कि उनके द्वारा उच्च अधिकारी बनकर वादी जितेंद्र पोखरिया तथा अन्य कर्मचारियों एवं कुछ अधिकारियों को व्हाट्सएप कॉल व मैसेज के माध्यम से धोखा दिया जा रहा था।

वे लगातार विभाग के कर्मचारियों को स्वयं को उच्च अधिकारी बताकर अमेजन के 10 हजार के गिफ्ट वाउचर मांग रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उनसे दो मोबाइल फोन तथा सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। इसके बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया ओर न्यायालय के आदेश में न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

नगर कोतवाल प्रीतम सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में पुलिस को राकेश कुमार के फोन में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का फोटो और व्हाट्स एप की फ़ोटो मिली। जांच में पता चला कि इस व्हाट्स एप अकाउंट को डिलीट कर दिया गया है। पुलिस को जानकारी मिली कि शरीफुल आलम से मिले फोन नंबर 8450942960 में पड़े सिम से ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का फर्जी व्हाट्स एप अकाउंट बनाया गया था। मोबाइल में उक्त अकाउंट नहीं मिला, जिससे ऐसा माना गया कि उसे डिलीट कर दिया गया है । मामले की विवेचना जारी है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 21 से होगी भौतिक सुनवाई

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 18 फरवरी 2022। देश-प्रदेश में कोरोना के मंद पड़ने के बाद केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सोमवार 21 फरवरी से पूर्व की तरह भौतिक रूप से सुनवाई होगी। शुक्रवार को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

अधिसूचना में कहा गया है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्रा के आदेश पर सोमवार से उच्च न्यायालय में सामान्य दिनों की भांति सभी मामलों की सुनवाई होगी। हालांकि उच्च न्यायालय ने आगे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प भी रखा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं व वादकारियों को कोविड दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : उच्च न्यायालय में 10 जनवरी से फिर से वीडियो कांफ्रेंस से होगी सुनवाई….

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 7 जनवरी 2022। कोविड के एक बार पुनः बढ़ते संक्रमण के कारण उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक बार पुनः आगामी सोमवार 10 जनवरी से वर्चुअल माध्यम यानी वीडियो कांफ्रेंसिंग से वादों की सुनवाई की जाएगी। इस संबंध में शुक्रवार को उच्च न्यायालय के डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

आदेश के अनुसार सभी नए मामलों के साथ ही जमानत प्रार्थना पत्र, आपराधिक याचिकाएं, 482 सीआरपीसी के अंतर्गत आने वाले अन्य आपराधिक मामलों, हैबस कॉर्पस रिट याचिकाएं, विशेष अपीलों, अर्जेसी एप्लीकेशन्स आदि के मामले वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुने जाएंगे। इस दौरान प्रपत्रों के प्रिंट आउट सर्टिफाइड कॉपी की तरह माने जाएंगे और संबंधित न्यायालय, ट्रिब्यूनल, अथॉरिटी या व्यक्ति सर्टिफाइड कॉपी की मांग नहीं करेंगे। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित करने की चर्चाएं फिर तेज

-केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन के पास भूमि उपलब्ध कराने को कहा
नवीन समाचार, देहरादून, 15 दिसंबर 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित करने की चर्चाएं एक बार फिर शुरू हो गई हैं। बुधवार को प्रदेश के कबीना मंत्री सतपाल महाराज ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि केंद्र सरकार उच्च न्यायालय को अन्यत्र स्थानांतरिक के लिए सहमत है, बशर्ते इसके लिए हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन के आसपास जमीन उपलब्ध होवे।

केंद्रीय कानून राज्यमंत्री प्रो. एसपीएस बघेल ने राज्य सरकार से उच्च न्यायालय के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। ऐसे में उच्च न्यायालय के हल्द्वानी या पंतनगर स्थानांतरित होने की संभावना बढ़ गई हैं। अब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उच्च न्यायालय हेतु जमीन उपलब्ध कराने पर कोई अंतिम निर्णय ले सकते हैं।

श्री महाराज ने कहा कि नैनीताल में उच्च न्यायालय के विस्तार के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध नहीं है। वहां अधिवक्ताओं के लिए चौंबर भी नहीं बन पा रहे हैं। इसके बावजूद नैनीताल में उच्च न्यायालय होने से वहां पाबंदियां लागू होने से वहां के पर्यटन, राज्य की पर्यटन छवि एवं परोक्ष तौर पर स्थानीय लोगों के रोजगार पर असर पड़ रहा है।

इससे सैलानी उत्तराखंड के बजाय दूसरे प्रदेशों का रुख करने लगते हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एमसी कांडपाल की अगुवाई में प्रयास शुरू हुए थे। बाद में उच्च न्यायालय ने भी इस हेतु आम लोगों से सुझाव मांगे थे। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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-हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने मुख्य न्यायाधीश से मांगी जानकारी

उत्तराखंड उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर मांगे गए सुझावों का नोटिफिकेशन। (फाइल फोटो)

डॉ. नवीन जोशी, नवीन समाचार, नैनीताल, 27 अगस्त 2021। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता एमसी कांडपाल ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से मुख्य न्यायधीश को ज्ञापन भेजकर उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित करने के सम्बंध में लिये गए निर्णय से अवगत कराने की मांग की है।

ज्ञापन में श्री कांडपाल ने कहा है कि 2017 में नैनीताल से उच्च न्यायालय को एचएमटी रानीबाग स्थानांतरित करने की मांग को लेकर मुख्य न्यायधीश को पत्र दिया गया था। 2019 में मुख्य न्यायधीश ने इस मांग पत्र को उच्च न्यायालय की वेबसाइट में डालकर अधिवक्ताओं व आम जनता से इस सम्बंध से उनकी राय व सुझाव मांगे गए थे। इस सम्बंध में बड़ी संख्या में लोंगों ने अपनी राय दी थी। साथ ही इस सम्बंध में गौलापार हल्द्वानी में भूमि का निरीक्षण भी किया गया था। किन्तु उसके बाद इस मामले में क्या निर्णय लिया गया उसकी सूचना नहीं दी गई है। लिहाजा कांडपाल ने इस मामले में लिए गए निर्णय से अवगत कराने की मांग की है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : तो शुरू हुई उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित करने की कवायद ! 50 एकड़ जमीन मिलना कमोबेश तय..

नवीन समाचार, नैनीताल, 09 मार्च 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को हल्द्वानी में स्थानांतरित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय को हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में हल्द्वानी बाइपास के दोनों ओर पूर्व में तय आईएसबीटी एवं अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर की 50 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा सकता है। इस हेतु शासन ने वन विभाग से यहां 50 एकड़ भूमि देने के लिए पत्र भेजा गया है। वन विभाग के पश्चिमी वृत्त के वन संरक्षक जीवन चंद्र जोशी की ओर से बताया गया है कि उच्च न्यायालय के लिए गौलापार में भूमि के लिए शासन ने आख्या मांगी गई है। इस पर वन विभाग की ओर से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। वन विभाग के अन्य उच्चाधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की है।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के लिए नैनीताल में स्थान की कमी हमेशा से समस्या रही है। ऐसे शहर के पर्यटन से जुड़े कुछ लोग एवं अधिवक्ताओं के कुछ वर्ग उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए समय-समय पर आवाज उठाते रहे हैं। इन पर संज्ञान लेते हुए पूर्व में उच्च न्यायालय की ओर से भी बाकायदा अपनी वेबसाइट पर उच्च न्यायालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए प्रस्ताव मांगे जा चुके हैं। अब माना जा रहा है कि उच्च न्यायालय को हल्द्वानी स्थानांतरित करने पर गंभीरता से कवायद शुरू होने जा रही है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड उच्च न्यायालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने पर बोले मुख्यमंत्री

नवीन समाचार, नैनीताल, 27 फरवरी 2021। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से औपचारिक मुलाकात की। यहां से निकलने के बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय को अन्यत्र स्थानांतरित करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद से उच्च न्यायालय को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की चर्चाएं हैं। नैनीताल के पर्यटन व्यवसायियों एवं विभिन्न संगठनों के साथ ही उच्च न्यायालय की ओर से भी ऐसा प्रस्ताव आया है। इसके लिए विभिन्न स्थानांे का आंकलन किया जा रहा है। काफी लोगों का मत है कि उच्च न्यायालय को कहीं तराई में ले जाना चाहिए ताकि नैनीताल में भारी संख्या में आने वाले पर्यटकों को कुछ अधिक सुविधाएं मिल सके। उन्होंने स्वीकारा कि उच्च न्यायालय की ओर से गौलापार सहित कई जगहों के विकल्प दिए गए हैं। इन प्रस्तावों का परीक्षण कर अधिकतम लोगों को लाभ वाले स्थान पर उच्च न्यायालय से बात करके कोई निर्णय लिया जाएगा। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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-सरकार की मंशा उच्च न्यायालय को देहरादून के आसपास ले जाने की बताई जा रही है
-बार एसोसिएशन की मांग-नैनीताल से हटे तो स्थाई राजधानी के साथ गैरसेंण में स्थापित हो उच्च न्यायालय
-गौलापार हल्द्वानी का दावा भी मजबूत, पिथौरागढ़ में उच्च न्यायालय की स्थापना के भी उठे स्वर

नवीन समाचार, नैनीताल, 17 नवंबर 2019। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने का मामला इन दिनों मुख्यालय में गर्म है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जहां इस पर कड़ा विरोध किया है, और नैनीताल से हाईकोर्ट को किसी भी मैदानी क्षेत्र में शिफ्ट किये जाने को उत्तराखंड के पर्वतीय प्रदेश होने की मूल भावना से धोखा बताते हुए ऐसा होने पर बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। उन्होंने उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने की स्थिति में उच्च न्यायालय के साथ राज्य की स्थायी राजधानी को गैरसेंण में स्थापित किये जाने की बात कही है तो अधिवक्ताओं के एक वर्ग ने राज्य के सीमांत जनपद मुख्यालय पिथौरागढ़ में हवाई तथा अन्य सुविधाएं होने का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय को पिथौरागढ़ में स्थापित किये जाने की मांग भी उठा दी है। वहीं हल्द्वानी के गौलापार के दावे को भी स्वास्थ्य, हवाई, रेल व सड़क यातायात आदि की सभी तरह की सुविधाएं व जगह उपलब्ध होने की बात कहते हुए काफी मजबूत बताया जा रहा है। 280 अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षरयुक्त प्रत्यावेदन देकर उच्च न्यायालय को हल्द्वानी या रामनगर स्थानांतरित करने की मांग उठाई है।

इधर, युवा अधिवक्ता भी इसके विरोध में उतर आये हैं। करीब दो दर्जन अधिवक्ताओं ने इस संबंध में देश के प्रधानमंत्री को ई-मेल से पत्र भेजकर कहा है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पहाड़ एवं कुमाऊं मंे स्थापित एकमात्र बड़ा संस्थान है। अलग पर्वतीय राज्य की अवधारणा के मूल में था कि अधिकांश संस्थान एवं निदेशालय पहाड़ पर स्थापित किये जाएंगे किंतु राज्य के अधिकांश संस्थानों व निदेशालयों को राज्य की अस्थाई राजधानी देहरादून भेजा जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि फलोद्यान व उद्योग सहित कई निदेशालय पहाड़ से मैदानों में उतर गए हैं।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एमसी काण्डपाल ने कुछ समय पहले मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर नैनीताल में जगह कम पड़ने और नैनीताल शहर में जाम लगने का हवाला देते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से मुख्यतः रानीबाग शिफ्ट करने और उच्च न्यायालय की जगह पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनाने का सुझाव दिया था। इस पत्र का संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश ने इस पत्र को हाईकोर्ट की वेबसाइट में डालकर लोगों से इस पर सुझाव मांगे थे। इसी साल जुलाई के अंत में इस बारे में मिली लोगों की राय को भी हाईकोर्ट की वेबसाइट में डाल दिया गया था। 551 पेजों के सुझाव पत्रों में 70 फीसद की राय हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने के पक्ष में थी। ज्यादातर लोगों ने रानीबाग स्थित एचएमटी फैक्ट्री और रामनगर काशीपुर में हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की राय दी थी। जबकि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पर आपत्ति जताई थी कि इसे उत्तराखंड के लोगों की राय नहीं माना जा सकता क्योंकि 1.10 करोड़ की आबादी वाले राज्य में मात्र 550 लोगों की राय को पूरे राज्य की राय नहीं माना जा सकता है। इधर आम चर्चा है कि कुमाऊं मंडल के 5 पर्वतीय जिलों का राज्य की सरकार, मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व शून्य होने, विपक्ष के भी इस मुद्दे पर मौन रहने के कारण इस तरह की स्थितियां आई है। कहा जा रहा है कि पीरूमदारा रामनगर के दावे को भी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव की बात कह खारिज कर दिया गया है। ऐसे में हल्द्वानी के गौलापार में उच्च न्यायालय की स्थापना की भी चर्चाएं हैं, अलबत्ता सरकार की कोशिश उच्च न्यायालय को देहरादून के करीब ले जाने की बताई जा रही है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : नैनीताल हाई कोर्ट को अन्यत्र ले जाने की मुहिम के पीछे ‘यह’ तथा प्रधानमंत्री तक पहुंच रखने वाले एक नेता जी हैं कारण

-कुमाऊं के राजनीतिक स्तर पर पिछड़ने को बताया जा रहा है कारण

नवीन समाचार, नैनीताल, 24 अक्तूबर 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित किये जाने के पीछे कुमाऊं के राजनीतिक स्तर पर पिछड़ने और प्रधानमंत्री तक पहुंच रखने वाले एक भाजपा नेता को कारण बताया जा रहा है। मामला मुख्य न्यायाधीश के स्तर से उठने के बाद अब इस मुद्दे पर स्थानीय अधिवक्ता कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं। अलबत्ता उनका कहना है कि राज्य मंत्रिमंडल में कुमाऊं मंडल की कहने भर की उपस्थिति, नैनीताल सहित मंडल के 6 में से पांच जनपदों से एक भी मंत्री का न होना इसके पीछे बड़ा कारण है। ऐसी स्थितियों में सत्तारूढ़ भाजपा के केंद्र के साथ राज्य की अंदरूनी राजनीति में भी सक्रिय व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच रखने वाले एक भाजपा नेता को उच्च न्यायालय को नैनीताल से बाहर ले जाने के पीछे बताया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से भी इस बाबत कोई पत्र आया है, परंतु इस पर खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। नैनीताल से उच्च न्यायालय के जाने से राज्य गठन के समय देहरादून को अस्थाई राजधानी बनाते समय क्षेत्रीय संतुलन के लिए नैनीताल में उच्च न्यायालय बनाये जाने का संतुलन बिगड़ सकता है।

यह भी कहा जा रहा है कि पूर्व में कांग्रेस सरकार के दौर में भी इस तरह की कवायद शुरू हुई थी, किंतु तब जनपद से आने वाली काबीना मंत्री डा. इंदिरा हृदयेश ने इस तरह के प्रयासों को नाकाम कर दिया था, किंतु अब कोई इसके खिलाफ बोलने वाला नहीं है। अधिवक्ताओं तक यह भी संदेश चला गया है कि यदि नैनीताल से उच्च न्यायालय नहीं जाने देंगे तो इसकी बेंच दूसरे मंडल में भेज दी जाएगी। पिछले दिनों उच्च न्यायालय की वेबसाइट से ली गई जनता की राय में उच्च न्यायालय को जनपद के रानीबाग स्थित बंद पड़ी एचएमटी फैक्टरी में ले जाने की अधिसंख्य रायें आई थीं, किंतु अब इस पर भी बात नहीं बन रही, और उच्च न्यायालय इस कवायद के पीछे मौजूद नेता के क्षेत्र में, नैनीताल जनपद के पर्वतीय क्षेत्र से बाहर कहीं जा सकता है। इससे स्थायी राजधानी को गैरसेंण में स्थापित करने की पर्वतीय राज्य की अवधारणा पर भी कुठाराघात हो सकता है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : तो उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित करने को शुरू हुई ‘निर्णायक पहल’! बेंच की पहल के बाद बार भी इस मुद्दे पर हुआ संजीदा !!

नवीन समाचार, नैनीताल, 22 अक्तूबर 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित करने का मामला एक बार फिर उठ गया है। और इस बार मामले के अधिक गंभीरता से और निर्णायक स्तर तक पहुंचने की बातें कही जा रही हैं। आने वाले समय में मामले के गरमाने और निर्णायक स्तर तक पहुंचने के पूरे आसार हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक इस मामले से अपना अलग मत लेकर चल रहे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को भी इसके पक्ष में लेने के प्रयास स्वयं बेंच की ओर से शुरू हुए हैं। इसके लिए नैनीताल में स्थान की कमी की बात कही जा रही है। बेंच की ओर से ऐसे प्रयास किये जाने के बाद बार भी इस मामले में संजीदा होती और अपने रुख में बदलाव कर सकती है, ऐसी संभावना बनती नजर आ रही है। बताया गया है कि मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन ने उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं तथा बार के पदाधिकारियों के साथ इस विषय में बात की, और नैनीताल में स्थान की कमी की बात रखते हुए सर्वसम्मति से वैकल्पिक स्थान का चयन करने की बात कही।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के शुरू में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार के पूर्व अध्यक्ष एमसी पंत ने स्थान की कमी, मौसम, यातायात व आवागमन के साधन, पर्यटन स्थल, महंगाई आदि अनेक बिंदुओं को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय को रानीबाग स्थित एचएमटी घड़ी फैक्टरी में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया था, जिस पर उच्च न्यायालय ने अपनी वेबसाइट के जरिये आम लोगों से इस बारे में सुझाव मांग लिये थे। ताजा कदम को इसी कड़ी में अगला कदम माना जा रहा है।

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-कहा-हाईकोर्ट पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार, बताया गैरसेंण-भराणीसेंण में राजधानी व हाईकोर्ट के लिए पर्याप्त स्थान है
-पूछा-हाईकोर्ट नैनीताल में होना कानूनी किंतु 18 वर्ष बाद भी राज्य की स्थायी राजधानी पर क्यों स्पष्टता नहीं है

नवीन समाचार, नैनीताल, 5 जुलाई 2019। दो बार के पूर्व सांसद, बार काउंसिल ऑफ इडिया व हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता डा. महेंद्र सिंह पाल की अगुवाई में अधिवक्ताओं के एक वर्ग ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता कर उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी तौर तौर नोटिफिकेशन के साथ राज्य बनने के बाद से नैनीताल में स्थापित उच्च न्यायालय को अन्यत्र स्थापित करने के लिए सुझाव आमंत्रित किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की, एवं सवाल उठाया कि 18 वर्ष के बाद ही राज्य की स्थायी राजधानी पर कानूनन स्थिति साफ नहीं है। बावजूद इस पर सभी मौन क्यों हैं। क्यों राज्य की अवधारणा से जुड़े व राज्य आंदोलन के केंद्र गैरसेंण के विषय को जनहित याचिका की तरह नहीं लिया जाता है।

राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय के स्थानांतरण के मुद्दे पर अब तक कोई बयान भी नहीं आने का हवाला देते हुए सरकार से इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। साथ ही कहा कि सरकार पहले राज्य की स्थायी राजधानी पर स्थिति स्पष्ट करे। गैरसेंण-भराड़ीसेंण में सरकार के पास 500 हैक्टेयर भूमि है जो राज्य की स्थायी राजधानी के साथ ही उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए भी पर्याप्त है। लिहाजा यदि उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाता है तो इसे दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाकर राज्य की स्थायी राजधानी के साथ गैरसेंण में स्थापित किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट बार सभागार में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में डा. पाल ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने परोक्ष तौर पर और मौजूदा भाजपा सरकार ने अपने घोषणापत्र में गैरसेंण में राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसेंण में स्थापित करने की बात कही है, बावजूद गैरसेंण के प्रति सरकार गंभीर नहीं दिखती। आरोप लगाया कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता के पत्र को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कर और इस पर जनता के सुझाव मांगकर मात्र खलबली मचाने का कार्य किया गया है। वहीं त्रिभुवन फर्त्याल ने कहा कि गैरसेंण को राज्य की अवधारणा के विपरीत अपनी जरूरतों व क्षमताओं के अनुरूप राजधानी बनाने से इतर केवल घूमने की ऐशगाह बना दिया गया है। इस मुद्दे पर जनता को फिर से सड़क पर आने की जरूरत है।

भुवनेश जोशी ने कहा कि पर्वतीय राज्य की राजधानी व उच्च न्यायालय सहित सभी प्रमुख निदेशालय पर्वतीय क्षेत्र में बनाने की राज्य निर्माण की अवधारणा थी। लेकिन अधिकांश विभागों के निदेशालय मैदानी क्षेत्रों में ले जाये जा चुके हैं। राज्य की सरकारें कभी इस भावना पर गंभीर नहीं रहीं, जबकि यूपी के दौर में 1991 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के दौर में पौड़ी व अल्मोड़ा में ढाई-ढाई हजार नाली भूमि पर्वतीय विकास के लिए मिनी सचिवालय बनाने हेतु जमीन अधिग्रहीत की गयी थी। इस मौके पर राम सिंह सम्भल, मनोज राय, एमएस भंडारी, योगेश पचौली, जेसी कर्नाटक, जेपीएस टाकुली, नवनीश नेगी, प्रेम कौशल, प्रतिरूप पांडे, सुहाष जोशी, निशात इंतजार, सरिता बिष्ट, भूपेंद्र भंडारी, अत्रि अधिकारी, गीता आर्या सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे, परंतु हाईकोर्ट की निर्वाचित बार एसोसिएशन की ओर से दूरी बनाये रखी गयी। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट की बेंच देहरादून, गढ़वाल में स्थापित करने के लिए आंदोलन तेज करने जा रहे हैं अधिवक्ता

नवीन समाचार, देहरादून, 30 जून 2019। गढ़वाल मण्डल में नैनीताल हाईकोर्ट की बैंच की मांग को एक बार फिर अधिवक्ता जोरशोर से उठाने की तैयारी में है। हाईकोर्ट के आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं ने चार सप्ताह तक शनिवार की हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर रखा था, परन्तु हाईकोर्ट द्वारा मामले का संज्ञान न लेने पर दोबारा हड़ताल का निर्णय लिया गया है। शनिवार को बार एसोसिएशन देहरादून के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें गढ़वाल मंडल में हाईकोर्ट की बेंच को लेकर कई वर्षों से चले आ रहे अधिवक्ताओं के आंदोलन को लेकर रणनीति तय की गई। हाईकोर्ट के आश्वासन पर पूर्व में 4 सप्ताह के लिए शनिवार की हड़ताल को स्थगित कर दिया गया था, जिसमें बार एसोसिएशन देहरादून को समर्थन देते हुए बार एसोसिएशन हरिद्वार,ऋषिकेश व विकासनगर ने भी अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया था।

चार सप्ताह बीतने के बाद भी हाईकोर्ट द्वारा इस विषय का कोई संज्ञान न लेने के कारण अधिवक्ताओं ने फिर से आंदोलन का निर्णय लिया है, जिसके तहत शनिवार को पूर्व की तरह हड़ताल रखी जाएगी। इस अवसर पर बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चेयरमेन सुरेन्द्र पुण्डीर, बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल, बार एसोसिएशन हरिद्वार के अध्यक्ष जसमहेन्द्र सिंह, सचिव सुशील सैनी, उपाध्यक्ष राजेश सिन्हा, बार एसोसिएशन ऋषिकेश के अध्यक्ष राजेन्द्र सजवाण, सचिव नरेश शर्मा, बार एसोसिएशन विकासनगर के अध्यक्ष संदीप बड़वाल, सचिव अमित चौहान, उपाध्यक्ष रफाकत खान, बार एसोसिएशन टिहरी के अध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट समेत दून बार एसोसिएशन के राकेश गुप्ता, अनिल पंडित, योगेंद्र तोमर, राजबीर सिंह बिष्ट, रंजन सोलंकी, मुन्फेद अली व बार एसोसिएशन के (सचिव) अनिल शर्मा ,अरुण खन्ना, अमित डंगवाल, ललित भंडारी, काली प्रसाद भट्ट, प्रियंका रानी, अल्पना जदली आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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हाईकोर्ट परेशानी के बावजूद नैनीताल में रहे: कंसलनवीन समाचार, नैनीताल, 25 जून 2019।जिला बार ने नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के मुद्दे पर मंगलवार को आम सभा की। बार अध्यक्ष हरिशंकर कंसल ने हाईकोर्ट की स्थापना में जिला बार की भूमिका पर प्रकाश डाला। कहा कि कुछ परेशानियों के बावजूद हाईकोर्ट को नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट करने को सही नहीं ठहराया जा सकता है। इस मौके पर कई सदस्यों ने हाईकोर्ट के रानीबाग शिफ्ट करने के पक्ष में भी राय जाहिर की। बार के सभागार में हुई सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष कंसल ने राज्य गठन के समय हाईकोर्ट के लिए की गई पहल का ब्यौरा रखा।

बताया कि अल्मोड़ा में कुमाऊं की सभी बार की बैठक में सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में हाईकोर्ट की स्थापना की राय सामने आई, लेकिन बाद में सर्वसम्मति से नैनीताल पर आम राय बनी। कहा कि होटल के साथ ही सभी संबंधित संगठनों की सहमति पर ही यहां हाईकोर्ट स्थापित हुआ है। उन्होंने दिल्ली में तत्कालीन केंद्र सरकार के स्तर पर उनके और डॉ. महेंद्र पाल के स्तर पर नैनीताल के लिए की गई पैरवी को भी सदस्यों के सम्मुख रखा। कंसल ने कहा कि सदस्यों ने इसके चलते हो रही परेशानी को रखा है, लेकिन उनका मानना है कि हाईकोर्ट के रहने के लाभ अधिक हैं। आशंका जताई कि शिफ्ट की स्थिति आने पर देहरादून विकल्प बनाया जा सकता है। वहीँ जिला बार की सभा में कई वक्ता हाईकोर्ट के शिफ्ट करने के प्रस्ताव के पक्ष में भी रहे। उन्होंने कहा कि नैनीताल जैसे पर्यटक स्थल में हाईकोर्ट के रहने से कई परेशानियां हो रही हैं। हाईकोर्ट ने अपनी वेबसाइट में इससे लिए सुझाव मांगकर न्यायसंगत कार्य किया है। उन्होंने कहा कि नगर जनदबाव के सहने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में नैनीताल तहसील के अंतर्गत रानीबाग में हाईकोर्ट शिफ्ट करने की पहल जनहित में सही साबित होगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद बार ने कोई औपचारिक प्रस्ताव पारित नहीं किया, लेकिन अध्यक्ष कंसल ने दावा किया कि बहुमत हाईकोर्ट के नैनीताल बने रहने के साथ है।

(‘नवीन समाचार’ उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा मांगे गये सुझाव के अंतर्गत इस बेहद संवेदनशील विषय पर अपने पाठकों के विचारों को प्रकाशित करेगा। इस कड़ी में आज नैनीताल के बसंत सिंह राणा के विचार पेश हैं। आप भी हमें अपने विचार भेजें। यथासंभव प्रकाशित किये जाएंगे)

हाईकोर्ट के स्थानांतरण पर ‘पलायन’ को लेकर बड़ा सवाल

सुविधाओं के अभाव में अब तक तो सिर्फ पहाड़ के लोग ही पलायन कर रहे थे, तो अब क्या हाईकोर्ट जैसे शक्तिशाली संस्थान को भी पलायन करना पड़ रहा है ? क्या ज्युडिशरी और सरकार वो सभी सुविधाएं नैनीताल शहर को नहीं दे सकती हैं जिसके कारण अब हाईकोर्ट भी पलायन करना चाह रहा है ? क्या हम नैनीताल शहर के वासी न सभी सुविधाओं के हकदार नहीं हैं जिसकी वजह से हाईकोर्ट पलायन चाह रहा है ?
-बसंत सिंह राणा, नैनीताल।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 24 जून 2019। नैनीताल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित करने के बाबत अपने सुझाव दिये हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश साह की ओर से लिखे गये पत्र में मुख्य न्यायाधीश का इस महत्वपूर्ण विषय को जन सामान्य के समक्ष रखने पर आभार जताया गया है। आगे पत्र में कहा गया है कि नैनीताल एक ऐतिहासिक शहर है और इसकी 90 फीसद आबादी सीधे अथवा परोक्ष तौर पर पर्यटन पर निर्भर करती है। पर्यटन राज्य का बड़े रोजगार अवसर एवं राजस्व प्रदान करने वाला क्षेत्र है। नैनीताल नगर पालिका को लेक ब्रिज चुंगी, पार्किंग एवं सरकार के वन विभाग को चिड़ियाघर तथा कुमाऊं मंडल विकास निगम जैसे अर्ध सरकारी उपक्रमों को रोपवे, केव गार्डन आदि की आय भी पर्यटन से ही आती है।

नैनीताल के पर्यटन से ही निकटवर्ती मुक्तेश्वर, रामगढ़, भीमताल, सातताल, रानीखेत व अल्मोड़ा आदि भी लाभांन्वित होते है। दूसरे नैनीताल शहर की पहचान इसके शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी है। पूरी दुनिया के छात्र यहां से शिक्षित होते आये हैं, एवं इस क्षेत्र ने भी बड़ी मात्रा में रोजगार दिये हैं। नगर की तीसरी विशेषता यहां कुमाऊं मंडल की कमिश्नरी, जिला मुख्यालय के रूप में जिले व मंडल के महत्वपूर्ण कार्यालय एवं उत्तराखंड प्रशासन अकादमी जैसे कार्यालय हैं। दूसरी ओर सहाय कमेटी की सिफारिशों में कहा गया है, ‘नैनीताल नगर क्षेत्र में कोई भी नया कार्यालय स्थापित नहीं होगा, और इसे केवल पर्यटन नगर के रूप में रखा जाए। शहर के बाहर ‘सेटेलाइट टाउन’ विकसित हों।’ इस कारण ही यहां से अनेकों कार्यालय विकास भवन भीमताल एवं हल्द्वानी आदि शहरों को स्थानांतरित हुए हैं। नगर की उपरोक्त तीन व्यवस्था करीब 100 वर्षों से हैं और कुछ को 150 वर्ष भी हो चुके हैं।

नौ नवंबर 2000 को अलग उत्तराखंड राज्य बनने पर प्रदेश के कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडलों में क्षेत्रीय संतुलन के दृष्टिगत, एवं कई अनुभवी लोगों की इस मान्यता के विपरीत कि शहर ऐसे बड़े संस्थान के उपयुक्त नहीं है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल को चौथी बड़ी पहचान मिली। नया राज्य बनने के उत्साह में आशंकाओं को अनसुना कर उत्तराखंड उच्च न्यायालय को 10-11 सितंबर 1953, 4 से 6 व 11-12 मार्च 1988 आदि को बड़े भूस्खलन झेल चुके एवं 4 अक्तूबर 1930 व 26 दिसंबर 1953 के शासकीय गजटों एवं ब्रजेंद्र सहाय कमेटी की 1995 में आई रिपोर्टो में ‘असुरक्षित’ घोषित एपं 5 जुलाई 1988 को नैना पीक के नीचे के पूरे क्षेत्र को खाली कराने के आदेश के बावजूद तत्कालीन सेक्रेटरियेट एवं ब्रुक हिल के भवनों में स्थापित किया गया। लिहाजा उच्च न्यायालय का क्षेत्र खतरे में हैं। बावजूद उच्च न्यायालय को भविष्य में और अधिक विस्तार की भी आवश्यकता है।

पत्र में कहा गया है कि 11.73 वर्ग किमी क्षेत्रफल के नैनीताल शहर में 5 वर्ग किमी क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र, 3.65 वर्ग किमी में नैनी झील, करीब 2 वर्ग किमी में विभिन्न सरकारी कार्यालय एवं केवल 1.08 वर्ग किमी में नगर के बाजार, होटल, बैंक, सड़कें व आवासीय क्षेत्र हैं, जबकि निकट के सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के पास ही 2 वर्ग किमी का परिसर है। बावजूद सभी आरोप इसी 1.08 वर्ग किमी के क्षेत्र पर लगते हैं। पत्र में नगर में बढ़ती वाहनों की संख्या, गुणवत्तायुक्त पर्यटकों की संख्या में निरंतर आ रही कमी एवं स्थान व पार्किंग स्थलों की कमी का जिक्र करते हुए कहा गया है कि उन्हें खुशी है कि उच्च न्यायालय नैनीताल नगर में है, किंतु नगर में नये निर्माणों की कीमत मैदानी क्षेत्रों से काफी अधिक होने और उच्च न्यायालय में स्थान की काफी कमी होने व नये विस्तार की आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें लगता है कि उच्च न्यायालय नैनीताल जनपद में ही ऐसे अधिक सुविधाजनक स्थान पर होना चाहिए जहां अधिवक्ताओं एवं वादकारियों के आवास, चैंबर, पार्किंग आदि के लिए विस्तार की संभावना हो और रेल, सड़क व हवाई यातायात की सुविधा से युक्त हो। पत्र की प्रतियां देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री, प्रदेश की राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं राज्य के कानून मंत्री को भी भेजी गयी हैं।

उत्तराखंड हाई कोर्ट के स्थानांतरण पर पढ़ें अखिल साह का सुझाव, आप भी दें अपना सुझाव, यहां प्रकाशित होगा…

रानीबाग स्थानांतरित हो उच्च न्यायालय 

माननीय उच्च न्यायालय के स्थानांतरण हेतु मेरा सुझाव है कि उच्च न्यायालय रानीबाग शिफ्ट होना चाहिए। वो रेलवे स्टेशन काठगोदाम के बेहद करीब है एवं बेहतर शिक्षा व स्वास्थ सुविधाएं भी हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नैनीताल भी करीब होने से उच्च न्यायालय आने वाले पर्यटन का आनंद भी ले सकते हैं।
-अखिल साह विभागाध्यक्ष-आईटी, कूर्मांचल बैंक, नैनीताल.

हाईकोर्ट बार का ध्वनिमत से ऐलान- नैनीताल में ही रहे हाईकोर्ट

नवीन समाचार, नैनीताल, 21 जून 2019। नैनीताल हाईकोर्ट को अन्यत्र स्थापित करने के लिये वेबसाइट पर सुझाव मांगने के क्रम में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक शुक्रवार को भी जारी रही। इसमें हाईकोर्ट के नैनीताल में रहने की पुरजोर तरीके से वकालत की। हालांकि कुछ ने सर्दियों में रानीबाग में वैकल्पित व्यवस्था का पक्ष रखा। इस दौरान अधिक्ताओं ने एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी लगाए। हाईकोर्ट बार सभागार में हुई बैठक में शुक्रवार को वक्ताओं ने कहा कि 18 वर्ष की हाईकोर्ट में अब तक कई प्रत्यावेदन या पत्र आदि आए होंगे। इसमें से कितनों पर इतनी गंभीरता से कवायद हुई, लेकिन इस बार मामले को वेबसाइट में डालने तक की नौबत कैसे आ गई।

हाई कोर्ट को अन्यत्र शिफ्ट करने के मामले में हाई कोर्ट की ओर से वेबसाइट के माध्यम से जनता से सुझाव मांगने के मामले में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी चीफ जस्टिस से मिलकर सुझाव पत्र को वेबसाइट से डिलीट करने की मांग करेंगे। ऐसा नहीं होने पर बार एसोसिएशन फिर भावी कदम उठाएगा। एसोसिएशन ने एकमत से हाई कोर्ट को शिफ्ट करने का विरोध किया। साथ ही कहा कि न्यायपालिका में राजनीति और कूटनीति नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष ललित बेलवाल, नदीम मून, पुष्पा जोशी, श्रुति जोशी, भुवनेश जोशी, राजेश जोशी, विजय भट्ट, विरेंद्र अधिकारी, पीएस सौन, एसएस सौन, प्रमोद बेलवाल, कमलेश तिवारी, मनोज भट्ट, गीता परिहार, पीयूष गर्ग समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद थे।

गौलापार, हल्द्वानी शिफ्ट हो हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ रोड व ट्रेन की connectivity हो, वाद करियो को सस्ता खाना, रहना मिले, आने जाने में सुविधा हो। साथ ही advocate को भी आसानी से आवास व पार्किंग मिले। नैनिताल मे जगह की कमी है। पर्किग व्यस्था नहीं है। भूगर्भ शास्त्रियों की रिपोर्ट के अनुसार जनसन्ख्या के अधिक दवाब के कारण  बलिया नाले में लगातार भू स्खलन हो रहा है। लोवर मॉल रोड बार बार टूट रही है। पानी की कमी होती जा रही है। advocate व वादकरियो की कम से कम 2000 गाड़िया शहर मे रोज प्रवेश करती है। हाई कोर्ट नैनीताल के आस पास की जगह जैसे गौलापार, हल्द्वानी शिफ्ट होने पर नैनीताल मे दबाब कम होगा, पानी की किल्लत कम होगी। वादकरियो को सस्ता भोजन व आवास की सुविधाएं मिलेगी। बलिया नाले व माल रोड से  दबाब कम होगा, लोकल लोगो की रोजी रोटी भी प्रभवित नहीं होगी। वैसे भी disposed of फाइल्स की संख्या बढ़ती जा रही है। रिकॉर्ड रूम के लिए और जगह चाहिए, जजो कि संख्या बढ़ती जा रही है हाई कोर्ट को फैलने के लिए जगह चाहिए, अतः लखनऊ की तरह एक नया व बड़ा  हाई कोर्ट चाहिए। अशोक साह (पूर्व आईबी अधिकारी )

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-हाईकोर्ट को अन्यत्र स्थापित किये जाने पर बार एसोसिएशन ने जताया ‘घोर विरोध’

नवीन समाचार, नैनीताल, 20 जून 2019। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय की वेबसाइट में जनता से सुझाव मांगे पर ‘घोर विरोध’ जताया गया। बृहस्पतिवार को बार के अध्यक्ष पूरन सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि हाईकोर्ट को नैनीताल में स्थापित किये जाने के समय भी जनता से राय मांगी गयी थी, जिसमें जनता ने नैनीताल में उच्च न्यायालय स्थापित किये जाने के लिए अपनी सहमति दी थी। पर्वतीय राज्य का उच्च न्यायालय पर्वतीय क्षेत्र में ही और नैनीताल में ही रहना चाहिए।

संचालन महासचिव जयवर्धन कांडपाल ने किया। बैठक में विपुल पैन्यूली, श्रुति जोशी, चेतन जोशी, भुवनेश जोशी, राजेश कुमार जोशी, डा. एमएस पाल, पुष्पा जोशी, डीएस मेहता, सैयद नदीम खुर्शीद, पीएस सौन, टीएस फर्त्याल, सीके शर्मा, सीएस रावत, योगेश पचौलिया, जगदीश बिष्ट, टीपीएस टाकुली, कमलेश तिवारी, बीबी शर्मा, देवेश बिश्नोई, पीएस रावत व डीके त्यागी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। बताया गया है कि बैठक शुक्रवार को भी जारी रहेगी। बैठक में हाईकोर्ट में उच्च न्यायालय को अन्यत्र स्थापित करने की मांग करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एमसी कांडपाल भी मौजूद रहे, परंतु आज उन्होंने विचार व्यक्त नहीं किये। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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बोले-हाईकोर्ट का बंटवारा न हो, हल्द्वानी-काठगोदाम के निकट बने हाईकोर्ट

नवीन समाचार, नैनीताल, 17 जून 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा खुद को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए मांगे जाने पर कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. केएस राणा ने भी अपने सुझाव उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भेज दिये हैं। प्रेस को भी जारी सुझावों में कुलपति प्रो. राणा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहे नैनीताल का उत्तराखंड उच्च न्यायालय की वजह से सौंदर्य प्रभावित होता है। देहरादून में इसकी शाखा बनाने या संपूर्ण न्यायालय ले जाने का प्रश्न उठना भी कुमाऊं मंडल के साथ अन्याय होगा। इसका विकल्प नगर में बहुमंजिला पार्किंग हो सकता है। लेकिन यदि इसे बाहर ले जाना ही हो तो इसे शहर से बाहर हल्द्वानी या काठगोदाम तक रोडवेज एवं रेलवे स्टेशन के निकट या लिंक रोड के किनारे के किसी स्थान पर ले जाया जाना समीचीन होगा।

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-वरिष्ठ अधिवक्ता एमसी कांडपाल ने 11 जनवरी 2019 को मुख्य न्यायाधीश पत्र भेजकर की थी नैनीताल से हाईकोर्ट को हटाकर एचएमटी फैक्टरी रानीबाग में स्थापित करने की मांग

नवीन समाचार, नैनीताल, 15 जून 2019। पर्यटन नगरी नैनीताल से उत्तराखंड उच्च न्यायालय को हटाने की मांग गाहे-बगाहे विभिन्न स्तरों से पूर्व में ही उठती रही है, किंतु पहली बार उच्च न्यायालय की ओर से इस दिशा में पहल करते हुए वेबसाइट पर लोगों से इस संबंध में सुझाव मांगे गये हैं। दरअसल उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एमसी कांडपाल ने गत 11 जनवरी 2019 को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ‘नैनीताल उच्च न्यायालय की कठिन भौगोलिक स्थितियों’ का हवाला देते हुए पत्र लिखा था और पत्र में नैनीताल उच्च न्यायालय को जनपद के ही रानीबाग स्थित बंद पड़ी एचएमटी घड़ी फैक्टरी में स्थानांतरित करने की मांग की गयी थी। इस हेतु उच्च न्यायालय के द्वारा अपने ईमेल highcourt-ua.nic.in पर सुझाव मांगे गये हैं।

पत्र में नैनीताल नगर को पर्यटन नगरी बताते हुए कहा है कि वास्तव में अंग्रेजों ने राज करने व अपने व्यक्तिगत जीवन का आनंद लेने के लिए बसाया था और इसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। कहा है कि नगर में वर्ष में 7-8 माह अत्यधिक ठंड या भूस्खलनों का मौसम रहता है। पर्यटन नगर होने के कारण यहां होटलों की दरें भी अधिक हैं, लिहाजा न्याय के लिए यहां आने वाले वादकारियों को रहने व खाने के नाम पर अनावश्यक रूप से ‘लूटा’ जाता हैं। नगर रेल से जुड़ा नहीं है। काठगोदाम से पर्याप्त आवागमन की सुविधाएं भी नहीं हैं। इस कारण 90 फीसद यात्रियों को महंगी टैक्सियों से आना पड़ता है, और 40 किमी के लिए 500 रुपए प्रति व्यक्ति तक चुकाने पड़ते हैं। यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय में अपनी पार्किंग का स्थान नहीं है।

इसलिए अधिवक्ताओं के वाहनों से भी उच्च न्यायालय परिसर में जाम लगता है। पत्र में नगर में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव का भी जिक्र करते हुए कहा गया है कि इन कारणों से उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक देसाई भी उच्च न्यायालय को एचएमटी रानीखेत में स्थानांतरित करने के पक्ष में थे। यह भी कहा गया है कि नैनीताल में उच्च न्यायालय की स्थापना उत्तराखंड के कुमाऊं व गढ़वाल मंडलों में संतुलन बनाने के लिए की गयी थी, क्योंकि देहरादून में राज्य की राजधानी स्थापित की गयी थी। इसलिए नैनीताल जिले में स्थित एचएमटी फैक्टरी में उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया जाए।

सबसे पहले तत्कालीन सांसद कोश्यारी ने उठाई थी यह मांग

नैनीताल से हाईकोर्ट हटाओ : कोश्यारी (राष्ट्रीय सहारा, देहरादून संस्करण, 3 अगस्त 2015 , पेज-2)

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हटाने की मांग सर्वप्रथम दो अगस्त 2015 को उठाई थी। उन्होंने राज्य अतिथि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में नगर को कमजोर तथा विद्वान न्यायाधीशों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हटाकर हल्द्वानी अथवा रुद्रपुर में किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि पत्रकार वार्ता के बावजूद इस समाचार को केवल ‘राष्ट्रीय सहारा’ समाचार पत्र एवं आपके प्रिय एवं भरोसेमंद समाचार पोर्टल ‘नवीन समाचार’ ने तीन अगस्त 2015 के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। उनके बाद प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी इस मांग को ‘निजी राय’ व्यक्त कर उठाते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय को अधिक वादों वाले हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों में स्थानांतरित करने का बयान दिया था। इसके उपरांत यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सनप्रीत ंिसह अजमानी ने जनवरी 2016 में इस संबंध में देश के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालयय व उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल तथा केंद्रीय कानून मंत्री आदि को पत्र भेजकर उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित करने की बात कही थी। इधर जून 2018 में मुख्यालय में नैनीताल टैक्सी-ट्रेवल एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज जोशी ने भी पत्रकार वार्ता कर कोश्यारी, सतपाल व यूथ बार एसोसिएशन के बयानों का स्वागत करते हुए यह मांग दोहराई थी। उनका कहना था कि उच्च न्यायालय की वजह से भी नगर में वाहनों की संख्या बढ़ती है। इसी दौरान 12 जून 2018 को तल्लीताल में प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष भी नैनीताल से हाईकोर्ट हटाने की मांग पर नारे लगे थे। वहीं उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष नवीन वर्मा ने हल्द्वानी में पत्रकार वार्ता कर नैनीताल में उच्च न्यायालय होने से यहां का पर्यटन बुरी तरह से प्रभावित होने का बयान दिया था। अलबत्ता पूर्व जनता दल व कांग्रेस सांसद रहे डा. महेंद्र पाल ने सतपाल महाराज के बयान के बाद विरोध में उनका पुतला फूंकने की बात भी कही थी।

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नवीन जोशी, नैनीताल। देश की व्यवस्थाओं को चलाने में योगदान देने वाली कोई भी संवैधानिक संस्था स्वयं के सर्वोच्च होने के गुमान में न रहे। चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो अथवा स्वयं को स्वयंभू तरीके से चौथा स्तंभ कहने वाली प्रेस ही क्यों ना हो। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के संविधान की यही संभवतया सबसे बड़ी खूबी है कि यहां सभी सर्वशक्तिमान भी हैं, किंतु यदि वे केवल स्वयं को ही सर्वशक्तिमान और दूसरों को कमतर मानने का लगें तो उन्हें निरंकुश होते ही हद में लाने की व्यवस्था भी है। यह भी खूबसूरती है कि देश के लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि और ‘जनार्दन’ तक कही जाती है तो जनार्दन जनता के ‘भाव’ के प्यासे और खुद को ‘अधिकारी’ कहने वाले ‘जनता के सेवक’। साथ ही जब चार में से कोई भी स्तंभ अपनी हद पार करे तो दूसरे उसे उसकी हदें बताते हैं, और वे न बता पाएं तो आखिर जनता जागती है, और याद दिलाती हैं कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे की सभी संस्थाएं जनता के लिए हैं।

‘नवीन समाचार’ के आधार पर ‘Class of Politics’ Youtube यूट्यूब चैनल की रिपोर्ट :

ऐसा ही कुछ इन दिनों उत्तराखंड उच्च न्यायालय के साथ होता नजर आ रहा है। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना के दौरान नैनीतालवासियों ने प्रार्थना कर नैनीताल में उच्च न्यायालय की स्थापना करवाई, लेकिन आज उन्ही नैनीतालवासियों के मन में उच्च न्यायालय के खिलाफ भाव बदलते नजर आ रहे हैं। इस ‘भावनात्मक बदलाव’ के सतह पर आने की शुरुआत जनप्रतिनिधियों के बाद इधर नगर के एक संगठन ‘टैक्सी-ट्रेवल एसोसिएशन’ से हो चुकी है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बीती 21 अप्रैल शनिवार को बकायदा नैनीताल क्लब में पत्रकार वार्ता कर कहा ‘‘वे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के संबंध में प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और सांसद भगत सिंह कोश्यारी तथा यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा नैनीताल नगर से उच्च न्यायालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने के बयान का पुरजोर समर्थन करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी भावनाओं का संज्ञान लेकर इस संबंध में उचित कार्रवाई करेंगे, ताकि नैनीताल पर्यटन नगरी में बढ़ रहे यातायात एवं इसके द्वारा हो रही समस्याओं से निजात मिले, एवं उच्च न्यायालय में आने वाले वादकारियों को भी राहत मिल सके।’’

यहां एसोसिएशन की बात थोड़ी उलझी हुई जरूर नजर आ रही है। उलझी इसलिये है कि उच्च न्यायालय के प्रति मन में भय व्याप्त है। लेकिन पत्रकार वार्ता में एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज जोशी ने आगे जो बातें कहीं, उससे बात कुछ साफ हो जाती है। उन्होंने एक नये तथ्य को शामिल करते यह आरोप भी लगाया कि ‘उच्च न्यायालय की वजह से नगर में जलापूर्ति भी बुरी तरह से प्रभावित होती है। क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की वजह से नगर में 600 से ज्यादा अधिवक्ताओं, इतने ही अन्य कर्मियों और हर रोज आने वाले सैकड़ों वादकारियों के साथ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर 10 से 15 हजार की जनसंख्या एवं प्रतिदिन 1 से 2 हजार वाहनों की संख्या भी बढ़ गयी है। इसके कारण जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है, क्योंकि उच्च न्यायालय के समीप इन वाहनों के लिए पार्किग की उचित व्यवस्था भी नहीं है। इन कारणों से नगर की रीढ़-पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। संगठन का यह भी मानना है कि नगर में उच्च न्यायालय के लिए पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध नहीं है।’ यानी वे नगर में पेयजल और वाहनों की अधिकता-जाम के लिए उच्च न्यायालय को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

अब बात स्थानीय सांसद भगत सिंह कोश्यारी, प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, जिनका जिक्र टैक्सी-ट्रेवल एसोसिएशन के पदाधिकारी कर रहे हैं। या कि जिनकी पहलों के बाद ही एसोसिएशन के पदाधिकारी इतनी बात भी कहने की हिम्मत जुटा पाए हैं। सतपाल महाराज ने 18 अप्रैल को भीमताल में नैनीताल से उत्तराखंड उच्च न्यायालय को सर्वाधिक मामलों वाले हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों में स्थानांतरित करने के संबंध में बयान दिया है। जबकि इससे पूर्व यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनप्रीत सिंह अजमानी के द्वारा जनवरी 2018 में देश के राष्ट्रपति के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड के राज्यपाल तथा केंद्र एवं उत्तराखंड सरकार के कानून मंत्रियों को उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की गयी है। यूथ बार एसोसिएशन का कहना है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय पुराने सचिवालय के पुराने भवन में स्थापित है। यहां स्थान की कमी की वजह से वादकारियों व अधिवक्ताओं के साथ ही न्यायाधीशों को भी असुविधा हो रही है। पत्र में उच्च न्यायालय के डा. अजय रावत की नैनीताल से संबंधित जनहित याचिका पर पार्किंग की अनुपलब्धता से संबंधित फैसले का जिक्र भी किया गया था।
उल्लेखनीय है कि इससे व सबसे पहले क्षेत्रीय सांसद भगत सिंह कोश्यारी 2 अगस्त 2015 को नैनीताल नगर की कमजोर भौगोलिक स्थितियों के मद्देनजर ‘विद्वान न्यायाधीशों’ की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय को नैनीताल से हटाने की सार्वजनिक तौर पर मांग कर चुके हैं। जबकि इधर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने नगर में पर्यटन के प्रभावित होने का हवाला देते हुए ‘निजी राय’ व्यक्त करते हुए कहा है कि उच्च न्यायालय को अधिक मामलों वाले हरिद्वार-ऊधमसिंह नगर जिलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि उच्च न्यायालय के नैनीताल से जाने से यहां यातायात का दबाव कम होगा, साथ ही पर्यटन को भी लाभ मिलेगा। नगर में वरिष्ठ पत्रकार राजीव लोचन साह सहित एक वर्ग है जो नैनीताल उच्च न्यायालय की एक बेंच पश्चिमी उत्तराखंड में स्थापित किये जाने को मौजूदा समस्याआंे के समाधान के रूप में देखता है।

वहीं नगर के अधिवक्ताओं के एक वर्ग विशेष को छोड़कर अन्य कोश्यारी व महाराज के बयानों के समर्थन में दिखते हैं। पूर्व कांग्रेस व जनता दल सांसद डा. महेंद्र सिंह पाल की अगुवाई वाले इस वर्ग ने महाराज का पुतला फूंकने की घोषणा भी की, किंतु अन्य अधिवक्ताओं से अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाने अथवा अन्य कारणों से वे घोषणा करने के बावजूद ऐसा कर नहीं पाये। इससे समझा जा सकता है नैनीताल में उच्च न्यायालय का समर्थन घट रहा है। हालांकि नगर में निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्याम नारायण सहित प्रशंसकों का एक वर्ग ऐसा जरूर है, जो मानता है कि नैनीताल में सरकारी मशीनरी जितना भी हिलती-डुलती है, उच्च न्यायालय के इशारों पर। नगर में पुलिस किसी सड़क पर वाहनों को कुछ देर के लिए भी रोकती है तो कोतवाल या कप्तान का नहीं हाईकोर्ट का आदेश बताती है। दिलचस्प बात यह भी है कि उच्च न्यायालय के कंधे पर ही बंदूक रखकर चलाने वाली नैनीताल पुलिस में भी ‘उच्च न्यायालय’ के खिलाफ नाराजगी उच्चाधिकारियों से लेकर निचले दर्जे पर पुलिस कर्मियों तक में गाहे-बगाहे उजागर हो जाती है।

नगर की स्थितियों की बात करें तो एक ओर नैनीताल में पार्किंग की समस्या को देखते हुए हाईकोर्ट को इस तरह के निर्देश देने पड़े हैं। नैनीताल शहर में पर्यटकों का बढ़ता दबाव और वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ ही नैनी झील का लगातार गिरता जल स्तर एक बड़ी समस्या बन गई है। नगर में भीड़ के चलते अनेक बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि पूरे दिन वाहन सड़कों पर रेंगने को मजबूर होते हैं। शहर के एकमात्र खेल के मैदान ‘फ्लैट्स’ में खेल की गतिविधियां रोककर इसे जिलाधिकारी के स्तर से पार्किंग के लिए खोलना पड़ता है। हाईकोर्ट ने भी इस खेल मैदान के पार्किंग के लिए दुरूपयोग होने पर नाराजगी जताई है। वहीं राजा महमूदाबाद की ‘शत्रु संपत्ति’ मेट्रोपोल होटल के मैदान में प्रशासन को पार्किंग का प्रबंध करना पड़ रहा है, जबकि जिलाधिकारी इसके मात्र ‘कस्टोडियन’ होते हैं। यह संपत्ति केंद्र सरकार से अध्यादेश जारी होने के बावजूद अभी भी जिला प्रशासन ने ‘जब्त’ नहीं की है। इस शत्रु संपत्ति के एक हिस्से को ही उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की पार्किंग के लिए दिया गया है।

अब उन कारणों की पड़ताल करते हैं जिन कारणों से उत्तराखंड उच्च न्यायालय जैसी प्रतिष्ठित संस्था के प्रति उसके मुख्यालय में ही विरोध उपज रहा है। वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पंत ‘राजू’ के हाल ही में आये एक लेख के हवाले से बात करें तो बीते पखवाड़े पहले उच्च न्यायालय ने और उसकी देखा देखी निचली अदालत ने भी अपने अधिवक्ताओं के लिए पार्किंग की जगह आरक्षित करा ली है। पार्किंग की यह वही जगह है, जहां नगर वासियों और सैलानियों के वाहन खड़े होते रहे हैं। यानी उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय ने अपने अधिवक्ताओं की सुविधा को पहले देखते हुए दूसरों के हिस्से की पार्किंग अपनी ताकत के बल पर प्रशासन से हासिल ली है।

वह भी तब, जबकि दूसरी ओर इसी दौरान नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल को ईको सेंसटिव जोन घोषित करने के मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एक मई के बाद निजी वाहनों से आने वाले पर्यटकों को पार्किंग की अग्रिम व्यवस्था का प्रमाण देने के बाद ही शहर में प्रवेश करने देने और इस बारे में पर्याप्त प्रचार करने के लिए चार राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देने को कहा है। इस संबंध में पत्रकार राजू का कहना है कि नैनीताल नगर का दो चरित्रों वाला शहर बनकर रह पाना बेहद मुश्किल है। वह या तो पर्यटकों का शहर हो सकता है, या फिर हाईकोर्ट का। राजू यह बड़ा सवाल भी उठाते हैं कि ‘जो हाईकोर्ट नैनीताल के लिए बेहद चिंतित दिखता है, क्या वही उसकी एक बड़ी मुसीबत भी नहीं बन गया है ?’

उनके तर्क हैं-उत्तराखंड उच्च न्यायालय अपनी स्थापना के समय नैनीताल के अंग्रेजी दौर के सेक्रेटरिएट भवन में दर्जनों विभागों को अन्यत्र हटाकर स्थापित हुआ था, और इसके बाद से कुमाऊं विश्वविद्यालय के ब्रुकहिल हॉस्टल, वन विभाग के कैंटन लॉज परिसर सहित प्रभागीय वनाधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक सहित दर्जन भर विभागों के कार्यालय भी हटाकर अब हाईकोर्ट की संपत्ति हो चुके हैं। आम जन के लिए नैनीताल में अवैध निर्माणों पर कड़ा रूख अपनाने वाले उच्च न्यायालय के भूस्खलन संभावित क्षेत्र में इसकी स्थापना के बाद से ही निर्माण लगातार जारी हैं। नैनीताल में पर्यटकों के आकर्षण के एक बड़े केंद्र-उद्यान में हाईकोर्ट के वकीलों के चैंबर उग चुके हैं।

नैनीताल झील के मुख्य जलग्रहण क्षेत्र कैंटन लॉज इलाके में ‘नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड’ के जरिए 84 टाइप एक भवन, घरेलू कर्मचारियों के लिए छह भवन और न्यायाधीशों के लिए चार भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है। बताया गया है कि लगभग 400 कमरों वाले इस निर्माण पर एनएलआरएसएडीए (नैनीताल लेक रीजन स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) भी अपनी आपत्ति जता चुका है। लेकिन मामला हाईकोर्ट से जुड़ा होने के कारण निर्माण कार्य पर रोक नहीं लग सकी है। 200 मीटर दूर की आर्डवैल तक की राज्य संपत्ति विभाग की संपत्ति भी अब हाईकोर्ट के अधीन आ चुकी है। नगर में नालों के आसपास निर्माण प्रतिबंधित हैं, किंतु उच्च न्यायालय परिसर में नालों के निर्माण के आरोप आम हैं।

दूसरे, नगर को ईको जोन में तब्दील करने वाली डा. अजय रावत की बहुचर्चित याचिका मूलतः उच्च न्यायालय से चंद कदमों की दूरी पर स्थित सूखाताल क्षेत्र के लिए है, लेकिन इस याचिका पर उच्च न्यायालय सूखाताल के प्रति कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कमोबेश उच्च न्यायालय की ‘नाक के नीचे’ सूखाताल झील के डूब क्षेत्र में कई नये निर्माण बेरोकटोक, उच्च न्यायालय को मुंह चिढ़ाते हुए किये जा रहे हैं। यह जमीन पूर्व में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश साहब की ही बताई जाती है, जबकि कुछ वर्ष पूर्व एक स्थानीय न्यायाधीश महोदय ने नगर के शेर का डांडा क्षेत्र के अत्यधिक संवेदनशील इलाके में पर्यावरण नियमों को ताक पर रख कर अपने घर तक के लिए एक मोटर सड़क ही बनवा दी थी. इस सड़क के कारण नैनीताल के इस ऊपरी इलाके में वाहनों की आवाजाही तो बढ़ी ही, जुलाई 2015 में यहां एक बड़ा भूस्खलन भी हुआ। इससे हजारों टन मलवा झील में भर गया था।

उच्च न्यायालय के प्रति नगर वासियों का आक्रोश इन स्थितियों के अलावा नगर के पंत पार्क क्षेत्र को यहां फड़ लगाकर अपनी आजीविका चलाने वाले कमजोर वर्ग के लोगों के लिए प्रतिबंधित कर यहां अपनी लंबी लग्जरी गाड़ियां खड़ी कर माल रोड की सैर पर निकलने को लेकर भी है। नगर की माल रोड पहले सीजन के भीड़भाड़ भरे दिनों में ही शाम छह बजे से आठ बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधित की जाती थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों से यह वर्ष भर इस समय वाहनों के लिए बिना किसी लिखित आदेश के प्रतिबंधित की जाती है। नागरिकों का मानना है कि माल रोड को केवल विद्वान न्याायाधीशों की शाम की सैर के लिए और पंत पार्क को उनके वाहन खड़े करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। सैर के दौरान न्यायाधीश गणों के सुरक्षाकर्मियों का उनके करीब किसी व्यक्ति को फटकने न देने के लिए हाथ-पांव मारना नगर के बुजुर्गों को अंग्रेजी दौर की याद दिलाता है, जब केवल अंग्रेज व उनके सुरक्षा कर्मी ही अपर माल रोड पर चल सकते थे, और भारतीयों को लोवर माल रोड से गुजरना पड़ता था। वैसे ही मिलते-जुलते दृश्य भी अब भी शाम को नगर की माल रोड में दिख जाते हैं।

अब उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने की नैनीताल से हार्इकोर्ट को कहीं और शिफ्ट करने की मांग 

व्यापार मंडल ने की नैनीताल से हाई कोर्ट शिफ्ट करने की मांगहल्द्वानी, 14 जून 2018 : नैनीताल से हार्इकोर्ट को शिफ्ट करने की मांग की जा रही है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि नैनीताल में हार्इ कोर्ट के होने के चलतेे कर्इ तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।  हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन के प्रदेश महामंत्री नवीन वर्मा ने कहा कि नैनीताल में हाईकोर्ट की वजह से पर्यटन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। व्यापारियों सहित आम लोगों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि यहां हार्इकोर्ट होने के कारण जाम और अव्यस्था के हालत बने रहते हैं।  पिछले दिनों नैनीताल से पर्यटकों को लौटना पड़ा। देशभर में यह संदेश गया कि नैनीताल में पर्यटकों को नहीं आने दिया जा रहा है। पर्यटकों को होटलों में बुकिंग के बाद भी नैनीताल नहीं आने दिया गया। इस अवसर पर संगठन के सरंक्षक बाबू लाल गुप्ता,  जिलाध्यक्ष विपिन गुप्ता, महानगर अध्यक्ष योगेश शर्मा सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।

टैक्सी-ट्रेवल एसोसिएशन ने भी की हाईकोर्ट को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग

-कहा बढ़ते यातायात के साथ ही उच्च न्यायालय की वजह से नगर में जलापूर्ति भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग पहली बार किसी संगठन के द्वारा खुलकर उठा दी गयी है। टैक्सी-ट्रेवल एसोसिएशन ने शनिवार को बकायदा पत्रकार वार्ता कर कहा कि वे इस संबंध में प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और सांसद भगत सिंह कोश्यारी तथा यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा नैनीताल नगर से उच्च न्यायालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने के बयान का पुरजोर समर्थन करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी भावनाओं का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेंगे, ताकि नैनीताल पर्यटन नगरी में बढ़ रहे यातायात एवं इसके द्वारा हो रही समस्याओं से निजात एवं उच्च न्यायालय में आने वाले वादकारियों को राहत मिल सके।

नैनीताल क्लब में पत्रकार वार्ता करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज जोशी ने एक नये तथ्य को शामिल करते यह आरोप भी लगाया कि उच्च न्यायालय की वजह से नगर में जलापूर्ति भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की वजह से नगर में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से 10 से 15 हजार की जनसंख्या एवं प्रतिदिन 1 से 2 हजार वाहनों की संख्या भी बढ़ गयी है, जिसके कारण जाम की समस्या भी उत्पन्न हो गयी है, क्योंकि उच्च न्यायालय के समीप इन वाहनों के लिए पार्किग की उचित व्यवस्था भी नहीं है। इन कारणों से नगर की रीढ़-पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। संगठन का यह भी मानना है कि नगर में उच्च न्यायालय के लिए पर्यप्त स्थान भी उपलब्ध नहीं है। पत्रकार वार्ता में संगठन के संरक्षक हारून खान पम्मी व कोषाध्यक्ष ओमवीर सिंह आदि भी मौजूद रहे।

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स्थानीय सांसद भगत सिंह कोश्यारी के बाद प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने नैनीताल से उत्तराखंड उच्च न्यायालय को सर्वाधिक मामलों वाले हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों में स्थानांतरित करने के संबंध में बयान दिया है। इससे यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनप्रीत सिंह अजमानी द्वारा बीते जनवरी माह में देश के राष्ट्रपति के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड के राज्यपाल, केंद्र एवं उत्तराखंड सरकार के कानून मंत्रियों को उत्तराखंड उच्च न्यायालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने की उठाई गयी मांग फिर से चर्चा में आ गयी है। यूथ बार एसोसिएशन का कहना था कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय पुराने सचिवालय के पुराने भवन में स्थापित है। यहां स्थान की कमी की वजह से वादकारियों व अधिवक्ताओं के साथ ही न्यायाधीशों को भी असुविधा हो रही है। पत्र में उच्च न्यायालय के डा. अजय रावत की नैनीताल से संबंधित जनहित याचिका पर पार्किंग की अनुपलब्धता से संबंधित फैसले का जिक्र भी किया गया था।

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उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व सबसे पहले क्षेत्रीय सांसद भगत सिंह कोश्यारी अगस्त 2015 में नैनीताल नगर की कमजोर भौगोलिक स्थितियों के मद्देनजर विद्वान न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय को नैनीताल से हटाने की सार्वजनिक तौर पर मांग कर चुके हैं, जबकि इधर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने नगर में पर्यटन के प्रभावित होने का हवाला देते हुए निजी राय व्यक्त करते हुए कहा है कि उच्च न्यायालय को अधिक मामलों वाले हरिद्वार-ऊधमसिंह नगर जिलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि उच्च न्यायालय के नैनीताल से जाने से यहां यातायात का दबाव कम होगा, साथ ही पर्यटन को लाभ मिलेगा। इस बारे में नगर के विभिन्न वर्गों से बात की गयी, तो नगर के अधिवक्ताओं को छोड़कर अन्य वर्ग के लोग भी कोश्यारी व महाराज के बयानों के समर्थन में दिखे।

वहीं वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पंत ‘राजू’ का कहना था कि जिस तरह बीते पखवाड़े पहले उच्च न्यायालय व उसकी देखा देखी निचली अदालत ने भी अपने अधिवक्ताओं के लिए पार्किंग की जगह आरक्षित करा ली है। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि उच्च न्यायालय ने सैलानियों से पार्किंग की व्यवस्था किये बिना नैनीताल न आने को कहा है और उनके हिस्से की पार्किग अपने अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित कर दी है। कहा कि नैनीताल नगर का दो चरित्रों वाला शहर बनकर रह पाना बेहद मुश्किल है। वह या तो पर्यटकों का शहर हो सकता है, या फिर हाईकोर्ट का। वहीं दूसरे वरिष्ठ पत्रकार राजीव लोचन साह का कहना है कि पश्चिमी उत्तराखंड में नैनीताल उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित किये जाने से समस्या का समाधान हो सकता है। अलबत्ता पूर्व कांग्रेस व जनता दल से सांसद तथा बार एसोसिएशन व बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे डा. महेंद्र पाल ने महाराज की टिप्पणी पर कहा कि पहले वे राज्य की राजधानी तय करवाएं, फिर उच्च न्यायालय की बात करें। वहीं नगर के अधिवताओं का बड़ा वर्ग अपने पेशेगत कारणों से नैनीताल में ही उच्च न्यायालय को बरकरार रखने का पक्षधर दिखा।

बयान पर महाराज को मंत्री पद से हटाने की मांग

नैनीताल। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्य जगह स्थानांतरित करने संबंधी बयान से उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अधिक्वताओ में रोष है। अधिवक्ताओं ने महाराज के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार से उन्हें केबिनेट मंत्री के पद से हटाने की मांग की है। साथ ही बृहस्पतिवार को अपराह्न एक बजे सतपाल महाराज का पुतला फूकने का निर्णय भी लिया गया है।

बुधवार को उच्च न्यायालय के अधिक्वता उच्च न्यायालय परिसर में एकत्र हुए और उन्होंने मंत्री के ब्यान की निंदा की। हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष डा. महेंद्र सिंह पाल ने कहा कि मंत्री कोे इस तरह का बयान देना शोभा नही देता है। पूर्व बार अध्यक्ष सैय्यद नदीम मून ने कहा कि नैनीताल के विकास में उच्च न्यायालय का योगदान रहा है प्रदेश सरकार के एक मंत्री का ऐसा बयान निंदनीय है। पूर्व सचिव त्रिभुवन फर्त्याल ने कहा कि मंत्री का बयान उत्तराखंड के विरोध को दर्शाता है। हरिद्वार के अधिवक्ता विवेक शुक्ला, पूर्व सचिव कमलेश, शक्ति प्रताप सिंह, भुवनेश जोशी, सौरभ अधिकारी सहित अन्य अधिक्वता भी शामिल रहे।

वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पंत राजू की कलम से… यह भी पढ़ें : जो हाईकोर्ट नैनीताल के लिए बेहद चिंतित दिखता है, क्या वही उसकी एक बड़ी मुसीबत भी बन गया है?

नैनीताल में कई लोगों का मानना है कि उसका दो चरित्रों वाला शहर बनकर रह पाना बेहद मुश्किल है. वह या तो पर्यटकों का शहर हो सकता है या फिर हाईकोर्ट का

एक मई के बाद अगर आप नैनीताल जाने की सोच रहे हैं और अपने ही वाहन से जाने की सोच रहे हैं तो पहले अपनी पार्किंग की व्यवस्था पक्की कर लें. अन्यथा आपको वहां से बैरंग वापस लौटना पड़ सकता है. नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल को ईको सेंसटिव जोन घोषित करने के मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है – एक मई के बाद निजी वाहनों से आने वाले पर्यटकों को पार्किंग की अग्रिम व्यवस्था का प्रमाण देने के बाद ही शहर में प्रवेश करने दिया जाए. अदालत ने यह भी कहा है कि इस बारे में पर्याप्त प्रचार करने के लिए चार राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिए जाएं.

नैनीताल में पार्किंग की समस्या को देखते हुए हाईकोर्ट को इस तरह के निर्देश देने पड़े हैं. नैनीताल शहर में पर्यटकों का बढ़ता दबाव और वाहनों की बढ़ती संख्या अब एक बड़ी समस्या बन गई है. भीड़ के चलते अनेक बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि पूरे दिन वाहन सड़कों पर कुछ मीटर भी आगे नहीं बढ़ पाते. नैनीताल शहर का एक मात्र खेल मैदान बरसों से पार्किंग के काम में आ रहा है. मगर अब इससे भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा रहा. हाईकोर्ट ने अब इस खेल मैदान के पार्किंग के लिए दुरूपयोग पर भी नाराजगी जताई है.

हाईकोर्ट की इस सख्ती से यह तो समझ में आता है कि वह एक पर्यटक शहर के रूप में नैनीताल की बदहाली को लेकर कितना चिंतित है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि नैनीताल की इस बढ़ती बदहाली के लिए वह भी किसी न किसी रूप में जिम्मेदार है.

झील के चारों ओर बसे नैनीताल शहर पर आबादी का दबाव अपने सेचुरेशन पाइंट को बहुत पहले ही पार कर चुका है. पर्यावरण और भूगर्भीय खतरों के चलते नैनीताल में निर्माण कार्यो पर कई तरह के प्रतिबंध भी लागू हैं. भूगर्भीय दृष्टि से नैनीताल कितना संवेदनशील है इसका पता सितंबर 1880 के उस भयावह भूस्खलन से चलता है जिसमें 151 लोग मारे गए थे और कई इमारतें जमींदोज हो गई थीं.

उस दुर्घटना के बाद अंग्रेजों ने वैसे किसी दूसरे हादसे से बचाने के लिए नैनीताल के कमजोर पहाड़ी क्षेत्रों में भवन निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया. पूरे शहर की पहाड़ियों से बारिश के पानी की एक-एक बूंद को नालियों के जरिए नियंत्रित करके झील तक पहुंचाने के लिए 90 मील लम्बी नालियों का जाल बिछाया गया. लेकिन 90 के दशक के बाद यहां अवैध निर्माणों का जो सिलसिला शुरू हुआ वह हाईकोर्ट की स्थापना और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद थमा नही है. उल्टे हाईकोर्ट बनने के बाद शहर में उसकी जरूरतों के हिसाब से नए निर्माणों की शुरूआत हो गई.

सचिवालय भवन में हाईकोर्ट की स्थापना के बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय के ब्रुकहिल हॉस्टल, वन विभाग के कैंटन लॉज तथा सिल्विकल्चर विभाग के भवन अब हाईकोर्ट की संपत्ति हो चुके हैं. दो सौ मीटर दूरी पर आर्डवैल तक की सारी राज्य संपत्ति भी अब उसके अधीन ही है. इसके अलावा नैनीताल के दर्जनों सरकारी कार्यालय भी कोर्ट के ही कारण अन्यत्र स्थानांतरित कर दिए गऐ हैं. कभी उद्यान विभाग का उद्यान नैनीताल में पर्यटकों के आकर्षण का बड़ा केंद्र था. अब इसका भी एक बड़ा हिस्सा हाईकोर्ट के वकीलों के चैंबरों में बदल चुका है. वहां पर मौजूद भारी भरकम ओवर ब्रिज पर्यावरण के प्रति उपेक्षा का प्रतीक जैसा लगता है.

एक ओर हाईकोर्ट नैनीताल के अवैध निर्माणों पर कड़ा रूख अपनाता रहा है मगर खुद उसके लिए कैंटन लॉज इलाके में ‘नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड’ के जरिए 84 टाइप एक भवन, घरेलू कर्मचारियों के लिए छह भवन और न्यायाधीशों के लिए चार भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है. गौरतलब है कि यह निर्माण उसी इलाके में कराया जा रहा है जो नैनीताल झील का मुख्य जलग्रहण क्षेत्र है और भूस्खलन संभावित क्षेत्र माना जाता है. लगभग 400 कमरों वाले इस निर्माण पर एनएलआरएसएडीए (नैनीताल लेक रीजन स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) भी अपनी आपत्ति जता चुका है. लेकिन मामला हाईकोर्ट से जुड़ा होने के कारण निर्माण कार्य पर रोक नहीं लग सकी.

शहर में कई अवैध निर्माण कार्य भी हाईकोर्ट की आड़ में हुए हैं. यहां के कुछ वकीलों पर अवैध निर्माणों के आरोप लग चुके हैं. इसके अलावा कुछ वर्ष पूर्व एक स्थानीय जज साहब ने शेर का डांडा क्षेत्र के अत्यधिक संवेदनशील इलाके में पर्यावरण नियमों को ताक पर रख कर अपने घर तक के लिए एक मोटर सड़क ही बनवा दी थी. इस सड़क के कारण नैनीताल के इस ऊपरी इलाके में वाहनों की आवाजाही तो बढ़ी ही, जुलाई 2015 में यहां एक बड़ा भूस्खलन भी हुआ. इससे हजारों टन मलवा झील में भर गया था.

गर्मियों में पर्यटकों को पार्किंग का इंतजाम करके आने का निर्देश देने वाले हाईकोर्ट ने नैनीताल में सामान्य लोगों की एक प्रमुख पार्किंग को भी अपने वकीलों के लिए आरक्षित कर दिया है. उसके निर्देश पर जिला प्रशासन ने मेट्रोपोल होटल की एक बड़ी पार्किंग हाईकोर्ट के वकीलों के लिए आरक्षित कर दी है. इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने जिला अदालत के वकीलों के लिए भी शहर में पार्किंग आरक्षित करने के बोर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं. एक और नैनीताल में पार्किंग नियमों में थोड़ी सी चूक होने पर दस हजार रूपए तक का जुर्माना लग चुका है और दूसरी ओर वकीलों के लिए आरक्षित पार्किंग निःशुल्क हैं. इस मुद्दे को लेकर स्थानीय जनता में काफी रोष है और नैनीताल के नागरिक संगठनों ने अब इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है.

लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जब शहर में निकलते हैं तो मल्लीताल में फौवारे के आसपास का इलाका उनके वाहनों की पार्किंग में बदल जाता है और पर्यटकों को उसके आसपास भी फटकने तक नहीं दिया जाता. पहले सीजन के भीड़भाड़ भरे दिनों में ही शाम छह बजे से आठ बजे तक माल रोड पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की जाती थी मगर अब हाईकोर्ट की वजह से यह प्रतिबंध पूरे साल लागू रहता है. इस दौरान हाई कोर्ट के जजों को मॉल रोड पर इवनिंग वॉक करते देखा जा सकता है. उनकी देखा-देखी लोअर ज्यूडिशियरी के जज भी अब ईवनिंग वाक का मजा लेने लगे हैं.

ऐसे मौकों पर कई बार जजों के सुरक्षाकर्मी व गनर आगे-पीछे की जनता को तितर बितर करते हुए देखे जा सकते हैं. नैनीताल के बुजुर्ग इस स्थिति की तुलना अंग्रेजी राज के उन दिनों से करते हैं जब भारतीय लोगों का माल रोड पर चलना प्रतिबंधित होता था. ऐसे में जब शहर की बची-खुची सामान्य पार्किंग को निदान अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित किया जाने लगा है तो एक बार फिर इसके औचित्य पर सवाल उठने लगे हैं.

‘संविधान के अनुसार किसी खास पेशे में होने के कारण कोई व्यक्ति विशेष नागरिक अधिकार हासिल नहीं कर लेता. सार्वजनिक पार्किंग स्थल कोर्ट की प्रापर्टी नहीं है, इसलिए इस तरह का आरक्षण वैध नहीं ठहराया जा सकता’ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आईबी सिंह कहते हैं.

नैनीताल के जनजीवन पर हाईकोर्ट का दखल जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसके कारण अब ऐसी चर्चाएं भी होने लगी हैं कि क्या उसे हाईकोर्ट की जरूरत है भी! ऐसी चर्चा करने वालों का मानना है कि नैनीताल के लिए दो चरित्रों का शहर बनकर रहना बड़ा मुश्किल है. वह या तो पर्यटकों का शहर हो सकता है या फिर हाईकोर्ट का. 600 से ज्यादा वकीलों, इतने ही स्टाफ और हर रोज आने वाले सैकड़ों मुवक्किलों के दबाव से यह बुरी तरह कराहने लगा है. पर्यटक शहर की मस्ती पर जिस तरह से हाईकोर्ट का आतंक छाया हुआ है, उससे यह सवाल उठने लगा है कि क्यों न उसे कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए!

इसके लिए यह तर्क भी दिया जा रहा है कि राजधानी और हाईकोर्ट अलग-अलग शहरों में होने से सरकारी मुकदमों में धन और समय का भारी अपव्यय हो रहा है. हालांकि ऐसा तर्क देने वालों को यह भी पता है कि नैनीताल की खूबसूरती का मोह ही ऐसा है कि हाईकोर्ट आसानी से उस पर अपना ‘विशेषाधिकार’ छोड़ने वाला नहीं है.

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-उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने किया शुभारंभ

दीवानी न्यायालय में फ्रंट ऑफिस का शुभारंभ करते उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज तिवारी।

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 23 सितंबर 2021। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने बृहस्पतिवार को दीवानी न्यायालय परिसर में फ्रंट ऑफिस का रिबन काटकर व दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर न्यायमूर्ति तिवारी ने उम्मीद जताई कि पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी जानकारी एवं सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण साबित होगा। जिला जज राजेंद्र जोशी व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव कुमार खुल्बे ने विधिक साक्षरता एवं उत्तराखंड पीड़ित सहायता योजना के बारे में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।

बताया गया कि विधिक सेवाएं एवं विधिक राय हेतु वन स्टॉप सेंटर के तौर पर कार्य करने के उद्देश्य से बनाए गए फ्रंट ऑफिस में रिटेनर अधिवक्ता सोहन तिवारी, पीएलवी अंबिका, आशा व यशवंत को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु नियुक्त किया गया है। यहां से जरूरतमंद लोगों के प्रार्थना पत्र, नोटिस अत्यादि ड्राफ्ट किये जायेंगे तथा अन्य विधिक सहायताएं भी उपलब्ध करायी जायेंगी। यहां सेवाओं के लिए टेलीफोन नम्बर 05942-297297 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

इस अवसर पर प्रथम अपर जिला जज प्रीतू शर्मा सहित अंजू जुयाल, राकेश सिंह, मनींद्र मोहन पांडे, जिला प्राधिकरण के सचिव इमरान मौ.खान, बुशरा कमाल, जैनब आदि न्यायाधीश एवं बार के अध्यक्ष नीरज साह, संजय सुयाल, तरुण चंद्रा, शिवांशु जोशी, दीपक रुबाली, उमेश काण्डपाल, मनीष कांडपाल, हरिशंकर कंसल, बीसी जोशी, कैलाश जोशी, बीसी मेलकानी, मनीष जोशी, सोहन तिवारी, बीसी पाल, राम सिंह रौतेला, पुलक अग्रवाल, हरीश भट्ट, डीजीसी सुशील कुमार शर्मा आदि अनेक वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे।

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-राज्य में आगे अल्मोड़ा एवं अन्य स्थानों पर भी ई-सेवा केंद्र खोले जाएंगे

-ई-सेवा केंद्रों में वादियों व प्रतिवादियों को मिलेगी अपने मामलों से संबंधित पूरी जानकारी

उत्तराखंड उच्च न्यायालय परिसर में राज्य के पहले ई-सेवा केंद्र का शुभारंभ करते मुख्य न्यायाधीश।

डॉ. नवीन जोशी, नवीन समाचार, नैनीताल, 16 सितंबर 2021। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने न्याय प्रणाली को और अधिक सरल व सुगम बनाने की दिशा में लगातार आगे कदम बढ़ाते हुए, उच्च न्यायालय परिसर में ई-सेवा केन्द्र की स्थापना कर दी है। बृहस्पवितार को इस ई-सेवा केंद्र का शुभारंभ मुख्य न्यायमूर्ति आरएस चौहान ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर बताया कि न्याय प्रणाली में वादियों एवं प्रतिवादियों को जानकारी के अभाव में होने वाली दिक्कतों से बचाने के लिए उन्हें अभीष्ट जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान की ओर से यह पहल की गई है।

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल धनन्जय चतुर्वेदी ने बताया कि ई-सेवा केन्द्र उत्तराखंड राज्य का पहला सेवा केंद्र है। इसके बाद अल्मोड़ा में शीघ्र ही ई-सेवा केन्द्र खोला जायेगा। इसकी महत्ता को देखते हुए भविष्य में सभी जनपदों के जिला न्यायालयों में ई-सेवा केंद्रों की स्थापना की जायेगी। ई-सेवा केंद्र में वादो की अद्यतन स्थिति तथा सुनवाई की तिथि के साथ ही सुनवाई हेतु निर्धारित न्यायालय, ई-न्यायालय परियोजना के तहत डिजिटल रूप से उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में पूछताछ एवं सहायता, न्यायाधीशों के अवकाश की सूचना, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति से निःशुल्क कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने के बारे में लोगो का मार्ग-दर्शन भी किया जायेगा। साथ ही जस्टिस एप की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही एप डाउनलोड करने में भी सहायता प्रदान की जायेगी।

इस अवसर पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति एनएस धानिक, न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे, न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी, न्यायूर्ति आलोक कुमार वर्मा, रजिस्ट्रार कम्प्यूटर अम्बिका पंत, एडवोकेट जनरल एसएन बाबुलकर, बार के अध्यक्ष एएस रावत, सचिव विकास बहुगुणा सहित सभी रजिस्ट्रार व अधिवक्तागण उपस्थित रहे। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : सर्वोच्च न्यायालय को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फिर से अदालती सुनवाई शुरू करने के आदेश पर रोक लगाने से इंकार

नवीन समाचार, नई दिल्ली, 7 सितंबर 2021। सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीएन नागरत्ना की पीठ ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि अदालत फिर से न्यायालयों में सुनवाई शुरू करेगी और वर्चुअल सुनवाई के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अलबत्ता पीठ ने न्यायालयों में कोविड-19 के दौर में शुरू हुई वर्चुअल यानी आभासी सुनवाई को वादियों का मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग वाली याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एसीईबीए) से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता संगठन ऑल इंडिया ज्यूरिस्ट्स एसोसिएशन व अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिदार्थ लूथरा ने कहा कि यह मामला वादियों के अधिकार पर प्रतिबंध से संबंधित है। पीठ ने अधिवक्ता लूथरा से कहा, हम बीसीआई और एससीबीए को नोटिस जारी कर रहे हैं। देखते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है? हमने उत्तराखंड उच्च न्यायालय का आदेश देखा है लेकिन हम इस पर रोक नहीं लगाने जा रहे हैं। वहीं अधिवक्ता लूथरा ने पीठ से कहा कि अदालतों ने अलग-अलग निर्देश जारी किए हैं। हाइब्रिड विकल्प को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इससे वादियों को वकीलों की यात्रा पर होने वाले खर्च को वहन नहीं करना पड़ेगा।

इस पर पीठ ने कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि सामान्य स्थिति हो। 70 साल से वादियों की क्या स्थिति थी। लूथरा ने कहा कि 2013 में इलेक्ट्रॉनिक सुधार आया है। इस पर पीठ ने बीसीआई के अध्यक्ष द्वारा शनिवार को एक समारोह में दिए गए बयान का हवाला दिया। समारोह में कहा गया था कि आभासी सुनवाई के कारण वकीलों को नुकसान हो रहा है। लूथरा ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मामलों को सुनवाई नहीं हो पा रही थी।

इस पर पीठ ने कहा, युवा वकील कैसे सीखेंगे ? अदालत में आंख से आंख मिलाना होता है। ऑनलाइन अदालत और ऑफलाइन अदालतों के बीच अंतर है। जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा और कुछ देशों ने भी निर्णय लेने के लिए इसका सहारा लिया। लेकिन हमने स्पष्ट रूप से कहा कि इसका उपयोग भारतीय अदालतों में नहीं किया जा सकता है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : देश में पहली बार उत्तराखंड में शुरू हुई ‘सचल न्यायालयों’ की व्यवस्था, मुख्य न्यायाधीश ने सचल न्यायालय जिलों के लिए किए रवाना

जिलों के लिए सचल न्यायालयों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान।

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 14 अगस्त 2021। उत्तराखंड में अब न्यायालयी मामलों के लिए होने वाली गवाहों-साक्ष्यों को गवाही उनके गांव, ब्लॉक में भी हो सकेगी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र ध्वज फहराने के उपरांत उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान उच्च न्यायालय परिसर से पांच ‘सचल न्यायालय’ वाहनों को अन्य न्यायाधीशों-न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति एनएस धानिक, न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे, न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा के साथ हरी झंडी दिखाकर जिलों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मीमांशा भट्ट व पूर्ति असवाल आदि बच्चों ने शिव आराधना, देश भक्ति गीत एवं राज्य की लोक संस्कृति के कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति भी दी गई।

इस अवसर पर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने बताया कि इंटरनेट, कम्प्यूटर, वेब कैमरा व सीसीटीवी सहित सभी अत्याधुनिक व आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित यह ‘सचल मोबाइल’ आवेदन करने वाले गवाहों के पास तक पहुंचेगे और वहीं से गवाह वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में अपनी गवाही दे सकेंगे। ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड देश में पहला राज्य होगा।

उन्होंने दोहराया कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चौहान ने तेलंगाना में कार्यरत रहते हुए कोरोना के लॉक डाउन के दौरान वादों की सुनवाई के लिए अधिवक्ताओं व वादकारियों हेतु ‘वर्चुअल मोबाइल न्यायालय’ की सुविधा शुरू की थी, पर जिस तरह की सुविधा उत्तराखंड गवाहों के लिए देने जा रहा है, वैसा देश के किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है। इस सुविधा का लाभ पहले चरण में राज्य सरकार से मिली पांच मोबाइल वैन के जरिए प्रदेश के पांच दूरस्थ पर्वतीय जनपदों-चंपावत, पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली व उत्तरकाशी के लोगों को मिलेगा।

इनके जरिए किसी कारण न्यायालय न आ पाने वाले पुलिस के अधिकारी, चिकित्सक आदि अन्वेषण साक्ष्यों के साथ ही महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक रूप से अक्षम एवं न्यायालय आने में किसी तरह के खतरे में आने वाले लोग स्थानीय पराविधिक स्वयं सेवी-पीएलवी, सम्मन तामील कराने वाले राजस्व या पुलिस कर्मी, ग्राम प्रधान या ग्राम विकास अधिकारी आदि के माध्यम से लिखित आवेदन कर अपने स्थान से ही न्यायालय में अपने साक्ष्य उपलब्ध करा सकेंगे और गवाही दे सकेंगे।

इस योजना के प्रभारी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार-कम्प्यूटर अंबिका पंत ने उम्मीद जताई कि इस सुविधा से साक्ष्यों-गवाहों को तो लाभ मिलेगा ही, उन्हें न्यायालय आने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, साथ ही अदालतों में भी नियत दिन पर गवाही के साथ मामले में कार्रवाई हो सकेगी और न्यायालयों पर वादों का दबाव कम होगा। इस अवसर पर महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवतार सिंह रावत सहित अनेक गणमान्यजन मौजूद रहे। संचालन रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल अनिल भट्ट ने किया। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : देश में पहली बार गवाही लेने के लिए गवाहों के पास तक जाएगा न्यायालय

-15 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश पांच ‘मोबाइल ई-कोर्ट’ का करेंगे शुभारंभ, , ऐसी सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड

15 अगस्त को शुरू होने वाली ‘ई-मोबाइल कोर्ट’ सुविधा के बारे में पत्रकार वार्ता में जानकारी देते उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल व रजिस्ट्रार-कम्प्यूटर।

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 13 अगस्त 2021। उत्तराखंड में अब न्यायालयी मामलों के लिए होने वाली गवाहों-साक्ष्यों को गवाही उनके गांव, ब्लॉक में भी हो सकेगी। आवेदन किये जाने पर इंटरनेट सहित सभी अत्याधुनिक व आवश्यक सुविधाओं के साथ ‘मोबाइल ई-कोर्ट’ उनके पास तक पहुंचेगी और वहीं से गवाह वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में अपनी गवाही दे सकेंगे। ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड देश में पहला राज्य होगा। आगामी 15 अगस्त को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान उच्च न्यायालय परिसर से पांच ‘मोबाइल ई-कोर्ट’ का श्रीगणेश करेंगे।

शुक्रवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय परिसर में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। बताया कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चौहान ने तेलंगाना में कार्यरत रहते हुए लॉक डाउन के दौरान वादों की सुनवाई के लिए अधिवक्ताओं व वादकारियों हेतु ‘वर्चुअल मोबाइल न्यायालय’ की सुविधा शुरू की थी, पर जिस तरह की सुविधा उत्तराखंड गवाहों के लिए देने जा रहा है, वैसा देश के किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है। इस सुविधा का लाभ पहले चरण में राज्य सरकार से मिली पांच मोबाइल वैन के जरिए प्रदेश के पांच दूरस्थ पर्वतीय जनपदों-चंपावत, पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली व उत्तरकाशी में शुरू की जाएगी। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : उच्च न्यायालय ने किये न्यायाधीशों के तबादले

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 5 अगस्त 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चार न्यायाधीषों के स्थानांतरण कर दिए हैं। स्थानांतरित न्यायाधीषों से तत्काल नए तैनाती स्थालों पर पदभार ग्रहण करने को कहा गया है।

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी तबादला आदेश के अनुसार ऊधमसिंह नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव का स्थानांतरण सिविल जज सीनियर डिवीजन बागेश्वर किया गया है। जबकि सिविल जज सीनियर डिवीजन बागेश्वर ज्योति बाला को इसी पद पर हल्द्वानी भेजा गया है। इसी तरह हल्द्वानी की सिविल जज सीनियर डिवीजन पायल सिंह को इसी पद पर काशीपुर और काशीपुर के सिविल जज सीनियर डिवीजन सुधीर तोमर को ऊधमसिंह नगर का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया गया है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : अब उत्तराखंड उच्च न्यायालय में भी सामान्य तरह से होगी सुनवाई

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 27 जुलाई 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में आगामी 2 अगस्त से भौतिक के साथ शारीरिक रूप से उपस्थित होकर भी, पूर्व की तरह, सामान्य तरीके से मामलों की सुनवाई हो सकेगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेश में कहा गया है कि कोविड के संक्रमित मामलों में कमी एवं केंद्र एवं राज्य सरकार के ताजा स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों को देखते हुए, वादकारियों, अधिवक्ताओं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय दो अगस्त से हाइब्रिड यानी भौतिक एवं आभाषीय, दोनों तरह से सामान्य रूप से न्यायिक कार्य फिर से शुरू करेगा। अलबत्ता, सुनवाई के दौरान मानक प्रचालन प्रविधि-एसओपी का भी पृथक से पालन किया जाएगा।

इसके अलावा एक अन्य आदेश में सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों से भी 2 अगस्त से पूर्व की तरह ट्रायल्स यानी साक्ष्यों की जांच सहित भौतिक सुनवाई करने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि शुरुआत में उन मामलों के साक्ष्यों की जांच की जाएगी जिनमें एक या दो साक्षी जांच के लिए बचे हों या मामला अंतिम स्तर पर हो। आगे धीरे-धीरे भी सुने जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले उच्च न्यायालय ने मामले कम होने पर गत माह 12 जून को चंपावत, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी जिलों में भौतिक सुनवाई करने के आदेश जारी किए थे। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें10।

यह भी पढ़ें : बड़ा एक्सक्लूसिव समाचार: उच्च न्यायालय ने तीन जिलों में भौतिक सुनवाई के दिए आदेश

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 12 जून 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना संक्रमण की सुधरती हुई स्थिति को देखते हुए प्रदेश के तीन पर्वतीय जनपदों-चंपावत, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी में आगामी 14 जून यानी सोमवार से भौतिक सुनवाई की अनुमति दे दी है। शनिवार को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चंपावत, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी में आगामी 14 जून से ‘ट्रायल्स’ को छोड़कर अन्य सामान्य न्यायिक कार्य भौतिक रूप से शुरू हो सकेंगे। वहीं राज्य के अन्य 10 जिलों में वर्चुअल मोड में ही सुनवाई होगी, तथा इन जिलों के अधीनस्थ न्यायालयों में कोविड के दृष्टिगत जारी विशेष दिशा-निर्देशों-एसओपी का भी पालन करना होगा। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। 

यह भी पढ़ें : उच्च न्यायालय ने सोमवार से जिलों के अधीनस्थ न्यायालयों में सुनवाई के लिए जारी किए नए दिशा-निर्देश..

नवीन समाचार, नैनीताल, 16 मई 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जनपदों के अधीनस्थ न्यायालयों में आगामी 17 मई यानी सोमवार से मामलों की सुनवाई के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सुनवाई वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से होगी। जारी आदेशों के अनुसार 17 मई से देहरादून जनपद के अधीनस्थ न्यायालयों में केवल रिमांड, और ताजा या लंबित सभी जमानत आवेदन, अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए नए आवेदन, असाधारण परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले अति आवश्यक मामलों की सुनवाई होगी। वहीं देहरादून को छोड़कर शेष अन्य जनपदों के अधीनस्थ न्यायालयों में केवल ताजा या लंबित सभी जमानत आवेदन, संपत्ति की रिहाई के लिए आवेदन, आपराधिक संहिता प्रक्रिया, 1973 की धारा 156 (3) के तहत आवेदन, अस्थायी निषेधाज्ञा या स्थगनादेश के लिए आवेदन, अंतरिम रखरखाव के लिए आवेदन, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13बी के तहत मामले, विवादों के समझौते से निपटारे के लिए आवेदन, पुलिस द्वारा जांच से संबंधित मामले, अंतिम तर्क तथा असाधारण परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाला अति आवश्यक मामलों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की जाएगी। न्यायिक अधिकारियों को अपने आवासों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुविधाएं उपलब्ध होने पर न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। अलबत्ता, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संभव न हो वहां बिना भौतिक उपस्थिति के इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी अन्य तरीके से भी सुनवाई की जा सकती है।
देखें पूरी अधिसूचना : File-798

यह भी पढ़ें : एक न्यायाधीश की मौत से हिला उत्तराखंड का न्यायिक महकमा ?? पूरे राज्य के न्यायालयों में 17 तक छुट्टियां घोषित…

नवीन समाचार, नैनीताल, 1 मई 2021। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में सोमवार तीन से 16 मई तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। अब राज्य के सभी जिला व अधीनस्थ अदालतों में 17 मई से मामलों की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से इस संबंध में शनिवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

इस अवधि में केवल रिमांड और जमानत से संबंधित मामले ही सुने जाएंगे। जरूरी मामले की सुनवाई के लिए अधिवक्ता अवकाश अवधि में सुनवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ई-मेल पते पर अपने असाधारण परिस्थितियों के मामलों की सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। जिला न्यायाधीशों के ई-मेल पतों का विवरण आधिकारिक वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाएगा। जिला न्यायाधीश आधिकारिक वेबसाइट में न्यायिक अधिकारी का नामित करेंगे, जिन्हें अधिवक्ताओं द्वारा सूचना के संपर्क किया जा सकता है। जिला न्यायाधीश यह निर्णय करेगा कि यदि किसी मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है तो उसे न्यायालय के पास भेज दिया जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय 17 मई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमांड, जमानत और अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित कार्य करेंगे।

एक न्यायाधीश की मौत से हिले…!!!
शुक्रवार को अपर जिला न्यायाधीश कुमाऊँ की एक मात्र लेबर कोर्ट हल्द्वानी के न्यायाधीश वरुण कुमार का एम्स ऋषिकेश में कोरोना से देहान्त हो गया था। वरुण कुमार ऊधमसिंह नगर जिले के काशीपुर स्थित लेबर कोर्ट के प्रभारी जज भी थे। सुशीला तिवारी हास्पीटल हल्द्वानी में उनकी कोरोना रिपोर्ट पोजिटिव आयी तथा उन्हे वहां भर्ती कराया गया। 2-3 दिन तक स्वास्थ्य ठीक न होने पर उन्हें एम्स ऋषिकेश ले जाया गया जहां लगभग 15 दिनों तक उपचार के बाद शुक्रवार को उन्होंने अन्तिम सांस ली। वह अपने पीछे पत्नी व तीन छोटे बच्चे व बूढे माँ-बाप को रोता बिलखता छोड़ गए। उनकी पत्नी अर्चना सागर हल्द्वानी में ही अपर जिला न्यायाधीश/पोक्सो जज हैं। वे वर्ष 2003 बैच के न्यायिक अधिकारी थे।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 26 अप्रैल 2021। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से जारी स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों और वादियों की सुरक्षा के मद्देनजर हाई कोर्ट में 26 अप्रैल यानी सोमवार से शुक्रवार तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश की ओर से अधिवक्ता, अधिकारी और कर्मचारियों से निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उच्च न्यायालय 26 अप्रैल सोमवार से 30 अप्रैल शुक्रवार तक बंद रहेगा। पहली व दूसरी मई को शनिवार और रविवार हैं। इस वजह से न्यायालय में कामकाज तीन मई से होगा। इस अवधि में न्यायालय की रजिस्ट्री भी बंद रहेगी। जरूरी व असाधारण परिस्थितियों से संबंधित मामले के लिए संबंधित वकील उपरोक्त अवधि में सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अधिवक्ता न्यायालय को ई-मेल के माध्यम से अपना अनुरोध भेज सकते हैं। साथ ही मामले के तथ्यों का विवरण भी देना होगा, जो न्यायालय द्वारा उठाए गए असाधारण परिस्थितियों को उचित ठहराते हैं। इस उद्देश्य के लिए ई-मेल पता hcuk.institutionsection@gmail.com है। मामले को रजिस्ट्रार (न्यायिक) मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रतिवेदन के आगे के आदेश के लिए मामला रखेगा। मुख्य न्यायाधीश एक बेंच गठित कर मामले की सुनवाई के लिए आदेश जारी करेंगे।

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-वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वादों की सुनवाई के दिए आदेश
-प्रथम रिमांड और 164 के बयान के लिए भौतिक रूप से होगी सुनवाई
नवीन समाचार, नैनीताल, 13 अप्रैल 2021। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सभी जिला व परिवार न्यायालयों और ट्रिब्यूनलों में भौतिक सुनवाई बंद कर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वादों की सुनवाई करने के आदेश दिए हैं।
मंगलवार को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस अनुज संघल ने अधिसूचना जारी कर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जाने वाली सुनवाई के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये केवल आवश्यक मुकदमों की सुनवाई होगी। प्रथम रिमांड व 164 के बयान दर्ज करने के लिये ही भौतिक सुनवाई होगी। कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं व वादियों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। अधिवक्ता अर्जेंट मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट परिसर के बाहर लगे ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे। जिसकी अर्जेन्सी का जिला न्यायाधीश मूल्यांकन करने के बाद उसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध वादों को जिला कोर्ट की बेवसाइड में अपलोड करेंगे।
बताया गया है कि वीडियो कांफ्रेसिंग पिछले वर्ष जारी निर्देशों के अनुसार होगी। यदि किसी अधिवक्ता को घर से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये सुनवाई में परेशानी हो अथवा किसी क्षेत्र में ईमेल नेटवर्क ठीक से न चलता हो तो ऐसे अधिवक्ता जिला कोर्ट के वीडियो कांफ्रेसिंग रूम का प्रयोग कर सकेंगे। हाई कोर्ट ने जिला न्यायधीशों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिले के बार एसोसिएशन से अपने सभागार में भी वीडियो कांफ्रेसिंग रूम बनाने को कहें। साथ ही बार एसोसिएशन से नियमित संवाद बनाएं। हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों में 52 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के प्रवेश पर भी रोक लगाते हुए कहा कि कोई भी कर्मचारी बिना मास्क पहने कोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। कर्मचारियों की कोर्ट के गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। कोर्ट परिसर को रोज दिन में दो बार सैनेटाइज किया जाए। हाई कोर्ट ने अर्जेंट मामलों की श्रेणी व वीडियो कांफ्रेसिंग से होने वाली सुनवाई के तरीके की विस्तृत गाइड लाइन भी जारी की है।

यह भी पढ़ें : दो अधिवक्ताओं के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट एक सप्ताह के लिए बंद, नगर में आए 16 नए कोरोना संक्रमित

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 अप्रैल 2021। जिला मुख्यालय में सोमवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के दो दिन पूर्व हुए चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी रवींद्र बिष्ट एवं मल्लीताल गाड़ी पड़ाव निवासी एक अन्य अधिवक्ता सहित लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इन हालातों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान उच्च न्यायालय परिसर को विसंक्रमित किया जाएगा।
सोमवार शाम उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चर्तुर्वेदी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उच्च न्यायालय 13, 15 व 16 अप्रैल को बंद रहेगा और न्यायालय में अगली सुनवाई आगामी 19 अप्रैल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। उल्लेखनीय है कि इस बीच 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती तथा 17 व 18 अप्रैल को सप्ताहांत के अवकाश हैं।
इधर बताया गया है कि मुख्यालय में सोमवार को कोरोना के 16 नए मामले प्रकाश में आए हैं। नगर के 7 लोग रैपिड एंटीजन में और और 9 लोग आरटीपीसीआर में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें दो अधिवक्ताओं के अलावा गत दिवस संक्रमित पाए गए आंध्र प्रदेश के 20 आदिवासी बच्चों के दल के ही लोग हैं। इनके अलावा दिल्ली के तीन सैलानी तथा हल्द्वानी, भवाली व भीमताल के एक-एक व्यक्ति शामिल हैं, जिनकी नैनीताल में जांच हुई है। इधर आज मुख्यालय में बड़े पोस्ट ऑफिस के पास स्थित हॉथर्न विला को एसडीएम प्रतीक जैन की अगुवाई में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर यहां नगर पालिका के स्वास्थ्य दरोगा मंगू लाल की अगुवाई में सैनिटाइजेशन किया गया तथा यहां के 43 लोगों की आरटीपीसीआर जांच हेतु नमूने लिए गए। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ज्योलीकोट की डॉ. पल्लवी की अगुवाई में पूर्व में कई लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कंटेनमेंट जोन बनाए गए पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार के 13 लोगों के आरटीपीसीआर जांच हेतु नमूने लिए गए।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 08 अप्रैल 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर कोरोना की महामारी की दूसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के जनपद टिहरी गढ़वाल के जनपद न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय सहित बाह्य न्यायालयों में नौ अप्रैल से दो सप्ताह के लिए नियमित कामकाज को रोक दिया है।
इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य-सचिव जिला न्यायाधीश आरके खुल्बे ने प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के निर्देशों पर 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद टिहरी गढ़वाल के सभी न्यायालयों में स्थगित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि देहरादून व हरिद्वार जिलों में पहले ही राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन स्थगित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन तीन जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूर्ववत किया जाएगा।

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-कनिष्ठ उपाध्यक्ष (महिला), संयुक्त सचिव (प्रेस), पुस्तकालयाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के एक-एक तथा वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के पाँच पदों पर निर्विरोध नामांकन तय
नवीन समाचार, नैनीताल, 07 अप्रैल 2021। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों हेतु अधिवक्ताओं द्वारा भरे गए नामांकन पत्रों की बुधवार को की गई जांच में सभी नामांकन पत्र वैध पाए गए, साथ ही किसी भी प्रत्यासी द्वारा अपना नामांकन पत्र वापस नही लिया। अब 8 अप्रैल यानी बृहस्पतिवार को हाइकोर्ट बार एशोसिएशन के सभागार में दिन में 1.15 बजे से 2 बजे तक जनरल गैदरिंग होगी, जिसमें अध्यक्ष एवं महासचिव पद के प्रत्याशी अपने विचार रखेंगे।
इसके साथ ही अध्यक्ष पद पर दिनेश कुमार त्यागी, अवतार सिंह रावत, प्रभाकर जोशी, परीक्षित सैनी, बासवानंद मौलेखी सहित कुल पांच प्रत्याशी रह गए हैं, वहीं महासचिव पद पर विकास बहुगुणा, प्रमोद बेलवाल व जगदीश बिष्ट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर डॉ. चन्द्रशेखर जोशी व डीसीएस रावत, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मुकेश रावत एवं अकरम परवेज, कनिष्ठ उपाध्यक्ष (महिला) के पद पर प्रीता भट्ट, संयुक्त सचिव (प्रशासन) के पद पर मानवेंद्र सिंह एवं शक्ति सिंह, संयुक्त सचिव (प्रेस) के पद पर आशुतोष पोस्ती, पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर शिवांगी गगंवार, कोषाध्यक्ष पद पर मनी कुमार, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के पाँच पदों पर भुवनेश जोशी, कौशल साह जगाती, शिवानंद भट्ट, योगेश कुमार शर्मा व अतुल बहुगुणा, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य (महिला) के एक पद पर प्रभा नैथानी एवं फरीदा सिद्दकी, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के चार 4 पदों पर सिद्वार्थ जैन, बिलाल अहमद, किशोर राय, आदित्य कुमार आर्य, प्रशांत जोशी एवं आनंद सिंह मेर, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य (महिला) के एक पद पर सरिता बिष्ट एवं नेहा खत्री रह गए हैं। साथ ही अपने तय पदों के सापेक्ष इकलौते नामांकन कराने के कारण कनिष्ठ उपाध्यक्ष (महिला) के पद पर प्रीता भट्ट, संयुक्त सचिव (प्रेस) के पद पर आशुतोष पोस्ती, पुस्तकालयाध्यक्ष के एक पद पर शिवांगी गगंवार, कोषाध्यक्ष के पद पर मनी कुमार, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के पाँच पदों पर भुवनेश जोशी, कौशल साह जगाती, शिवानंद भट्ट, योगेश कुमार शर्मा व अतुल बहुगुणा का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। नामांकन की प्रक्रिया में मुख्य निर्वाचन अधिकारी रविंद्र बिष्ट के अलावा उप निर्वाचन अधिकारी अनिल जोशी, राजेश जोशी, बिन्नी मेहरा, भाष्कर जोशी, सहायक निर्वाचन अधिकारी विजय लक्ष्मी, आशीष बेलवाल, विक्रमादित्य साह, संगीता भारद्वाज, दीपा आर्या, अंकित साह, भूपेंद्र सिंह व पंकज कपिल ने योगदान दे रहे हैं।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 06 अप्रैल 2021। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन की प्रक्रिया आयोजित हुई। इस दौरान अध्यक्ष पद हेतु दिनेश कुमार त्यागी, अवतार सिंह रावत, प्रभाकर जोशी, परीक्षित सैनी, बासवानंद मौलेखी सहित कुल पांच प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किये। वहीं महासचिव पद हेतु विकास बहुगुणा, प्रमोद बेलवाल व जगदीश बिष्ट ने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद हेतु डॉ. चन्द्रशेखर जोशी व डीसीएस रावत ने, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद हेतु मुकेश रावत एवं अकरम परवेज ने, कनिष्ठ उपाध्यक्ष (महिला) के पद हेतु प्रीता भट्ट ने, संयुक्त सचिव (प्रशासन) के पद हेतु मानवेंद्र सिंह एवं शक्ति सिंह, संयुक्त सचिव (प्रेस) के पद हेतु आशुतोष पोस्ती, पुस्तकालय के एक पद हेतु शिवांगी गगंवार, कोषाध्यक्ष पद हेतु मनी कुमार, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के पाँच पदों हेतु भुवनेश जोशी, कौशल साह जगाती, शिवानंद भट्ट, योगेश कुमार शर्मा व अतुल बहुगुणा, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य (महिला) के एक पद हेतु प्रभा नैथानी एवं फरीदा सिद्दकी, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के चार 4 पदों हेतु सिद्वार्थ जैन, बिलाल अहमद, किशोर राय, आदित्य कुमार आर्य, प्रशांत जोशी, सुनील आर्य एवं आनंद सिंह मेर ने, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य (महिला) के एक पद हेतु सरिता बिष्ट एवं नेहा खत्री द्वारा नामांकन पत्र जमा किए। नामांकन की प्रक्रिया में मुख्य निर्वाचन अधिकारी रविंद्र बिष्ट के अलावा उप निर्वाचन अधिकारी अनिल जोशी, राजेश जोशी, बिन्नी मेहरा, भाष्कर जोशी, सहायक निर्वाचन अधिकारी विजय लक्ष्मी, आशीष बेलवाल, विक्रमादित्य साह, संगीता भारद्वाज, दीपा आर्या, अंकित साह, भूपेंद्र सिंह व पंकज कपिल ने योगदान दिया।
निर्विरोध जीतने की संभावना
नैनीताल। कनिष्ठ उपाध्यक्ष (महिला) के पद हेतु प्रीता भट्ट, संयुक्त सचिव (प्रेस) के पद हेतु आशुतोष पोस्ती, पुस्तकालय के एक पद हेतु शिवांगी गगंवार, कोषाध्यक्ष पद हेतु मनी कुमार, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के पाँच पदों हेतु भुवनेश जोशी, कौशल साह जगाती, शिवानंद भट्ट, योगेश कुमार शर्मा व अतुल बहुगुणा ने नामांकन कराए हैं। चूंकि इन पदों पर पदों की संख्या में ही नामांकन हुए हैं, इसलिए इन नामांकनकर्ताओं के यदि बुधवार सात अप्रैल को नामांकन पत्र जांच में सही पाये जाते हैं तो उनका निर्विरोध चुना जाना कमोबेश तय है।

यह भी पढ़ें : कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य के दो जिलों में नियमित सुनवाई पर रोक..

नवीन समाचार, नैनीताल, 05 अप्रैल 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सर्वाधिक प्रभावित दो जनपदों देहरादून व हरिद्वार के जिला न्यायालयों में अस्थायी रूप से दो सप्ताह के लिए नियमित सुनवाई से छूट दे दी है। यहां अब केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी। इस अवधि में न्यायालय में केवल एक तिहाई कर्मचारियों को ही कार्य पर आने की अनुमति होगी।
साथ दोनों जिलों के जिला न्यायाधीशों से अनुरोध किया गया है कि वह भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 45 वर्ष से अधिक के सभी कर्मचारियों को टीकाकरण करने के लिए कहेंगे। 55 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही बार एसोसिएशन से परामर्श के बाद अधिवक्ताओं से संबंधित निर्देश भी जारी किए जाएंगे। इस हेतु जिला न्यायाधीश इन निर्देशों के बारे में संबंधित बार एसोसिएशन को तुरंत सूचित करेंगे। इसके अलावा कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी अन्य एसओपी का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

यह भी पढ़ें : महाधिवक्ता कार्यालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक

नवीन समाचार, नैनीताल, 03 मार्च 2021। देश-प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ने की संभावना के दृष्टिगत उत्तराखंड उच्च न्यायालय परिसर स्थित महाधिवक्ता कार्यालय में हर तरह के बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जबकि कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना न केवल अनिवार्य कर दिया गया है, बल्कि ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
बुधवार को महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर की ओर से जारी कार्यालयी आदेश में कहा गया है कि कोविद-19 की महामारी के दृष्टिगत कोई भी बाहरी अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय पैरोकार या पुलिस कर्मचारी उच्च न्यायालय से संबंधित सरकारी कार्य के लिए उनके कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जरूरी होने पर दूरभाष पर ही जानकारी लेनी होगी, अथवा उनसे अनुमति प्राप्त करके ही कार्यालय में प्रवेश कर सकेंगे।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड हाईकोर्ट में सर्दियों की छुट्टियों की घोषणा पर…

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 जनवरी 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 18 जनवरी से 21 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। लेकिन इस दौरान आवश्यक मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। इसके लिये संबंधित न्यायाधीशों द्वारा की जाने वाली सुनवाई की तिथियां निर्धारित की जा चुकी हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान की अनुमति के बाद मंगलवार को रजिस्ट्रार जनरल की ओर से आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके अनुसार 18 से 24 जनवरी तक न्यायमूर्ति एनएस धानिक, 25 से 31 जनवरी तक न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, 1 से 7 फरवरी तक न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे, 8 से 14 फरवरी तक न्यायमूर्ति आलोक वर्मा और 15 से 21 फरवरी तक न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी आवश्यक मामलों की सुनवाई करेंगे। शीतकालीन अवकाश के दिनों में कोर्ट शनिवार, रविवार व राजपत्रित अवकाश को छोड़कर अन्य दिनों खुली रहेगी।

यह भी पढ़ें : उच्च न्यायालय में उपस्थित होकर सुनवाई पर बार कौंसिल ने भेजा सुझाव..

-कहा, कोरोना महामारी को देखते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग का विकल्प भी जारी रहना चाहिए
नवीन समाचार, नैनीताल, 26 दिसम्बर 2020। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने गत 24 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों, राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं से आगामी दो जनवरी से स्वयं उपस्थित होकर न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतु सभी बार एसोसिएशनों से सुझाव भेजने का अनुरोध किया था। इस पर उत्तराखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष का पक्ष सामने आया है। बार काउंसिल के सचिव विजय सिंह ने बताया कि बार काउंसिल के अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने इस बारे में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उनके द्वारा की जा रही इस पहल की सराहना की है, तथा उन्हें अनेक अधिवक्ताओं तथा बार कौंसिल ऑफ उत्तराखंड के सदस्यों के सुझाव से अवगत कराया है कि यदि उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित कर न्यायिक कार्य संपन्न कराया जाता है तो वर्तमान में कोविद-19 की वैश्विक महामारी को देखते हुए अधिवक्ताओं को इस बात की छूट देनी चाहिए कि जो अधिवक्ता स्वयं उपस्थित होना चाहते हैं, वे उपस्थित होकर अपने वाद की पैरवी कर सकते हैं। साथ ही जो अधिवक्ता वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करना चाहते हैं, वह इस माध्यम का प्रयोग भी कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें : एक कर्मी के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट बंद

नवीन समाचार, नैनीताल, 25 अगस्त 2020। मंगलवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का एक कर्मचारी जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद उच्च न्यायालय को ऐहतियात बरतते हुए एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल ने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेशों पर नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि उच्च न्यायालय को चिकित्सकों की सलाह, जनहित एवं न्यायाधीशों के मत के आधार पर मंगलवार को एक दिन के लिए सैनिटाइज करने के लिए बंद किया जाता है। इस दौरान पूरे दिन उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य निलंबित रहेंगे। उच्च न्यायालय परिसर बंद रहेगा, तथा आज यानी 25 अगस्त को सुने जाने वाले सभी मामले 27 अगस्त को सुने जाएंगे।

 

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