श्रीमद देवी भागवत में भगवान व्यास की उत्पत्ति व देवी के विविध रूपों की महिमा की कथा सुनाई, राष्ट्रीय लोक अदालत 10 को…

नवीन समाचार, नैनीताल, 6 मई 2025 (Shrimad Devi Bhagwat-National Lok Adalat on 10th)। नगर के मल्लीताल में श्रीराम सेवक सभा के तत्वावधान में चल रहे श्रीमद् देवी भागवत कथा के दूसरे दिन विधि-विधानपूर्वक पूजन आयोजित हुआ। इस दौरान कथा व्यास देवेश शास्त्री ने सूतजी द्वारा भगवान व्यास की उत्पत्ति, देवी के विविध रूपों की महिमा, नारद और व्यास के संवाद, तथा सुखदेव के वैराग्य व ज्ञान प्राप्ति की कथा का वर्णन किया।
उन्होंने बताया कि सूतजी ने सोनक ऋषि के प्रश्नों के उत्तर में व्यास की उत्पत्ति की कथा सुनाई कि किस प्रकार सरस्वती नदी के तट पर तपस्यारत व्यास को गौरैया के घोंसले में एक सुंदर बालक दिखा, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने देवी भागवत की रचना की। उसी प्रसंग में नारद ने उनसे उस बालक के विषय में जानना चाहा, तो भगवान व्यास ने सुखदेव की अयोनिज उत्पत्ति, विवाह, संतानोत्पत्ति और पश्चात् वैराग्य धारण करने की कथा सुनाई। भगवान व्यास ने सती व दक्ष प्रजापति के प्रसंग का भी उल्लेख किया।
कथा के माध्यम से यह भी बताया गया कि देवी कैसे विभिन्न रूपों में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करती हैं और भक्तों को ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करती हैं। आज के पूजन में पूरन तिवारी सपत्नीक यजमान रहे। इस अवसर पर मनोज साह, जगदीश बवाड़ी, अशोक साह, मुकेश जोशी, राजेंद्र लाल साह, देवेंद्र लाल साह, हीरा सिंह, कैलाश बोरा, मिथिलेश पांडे, आनंद बिष्ट, हरीश पंत, राजेंद्र बिष्ट, बिमल साह, बिमल चौधरी, भुवन बिष्ट, मुन्नी भट्ट, सभासद लता दफौटी, मोहित साह, सुमन साह, भावना, वंदना पांडे सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
10 मई को होगा नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी सहित जनपद की समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन (Shrimad Devi Bhagwat-National Lok Adalat on 10th)
नैनीताल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वावधान में आगामी 10 मई को जिला मुख्यालय नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी सहित जनपद की समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) ने जानकारी देते हुए बताया कि
इस लोक अदालत में प्री लिटीगेशन यानी न्यायालय में दर्ज होने से पूर्व के मामलों सहित न्यायालयों में लंबित सामान्य प्रकृति के भरण-पोषण, धारा 138 एनआई अधिनियम के अंतर्गत चेक बाउंस, धन वसूली, श्रम विवाद, वैवाहिक विवाद, आपराधिक व सिविल प्रकृति के मामलें, जल एवं विद्युत बिल संबंधित प्रकरण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व विभाग से संबंधित वाद एवं उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में लंबित प्रकरणों सहित अन्य शमनीय वादों आदि का आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। (Shrimad Devi Bhagwat-National Lok Adalat on 10th)
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