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May 17, 2025

कड़ी कार्रवाई : नैनीताल के एसएसपी ने किया महिला दारोगा सहित दो पुलिस कर्मियों को निलंबित, 15 वर्षीय नाबालिग चलाता मिला कार, पिता के विरुद्ध अभियोग दर्ज-कार सीज

(Nainital-Transfer of 15 Inspectors, SI and ASIs)

नवीन समाचार, नैनीताल, 26 अप्रैल 2025 (Strict Action of Nainital SSP-2Policemen Suspend) जनपद नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने पुलिस विभाग में अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा को सर्वोपरि बताते हुए एक महिला उप निरीक्षक सहित दो पुलिसकर्मियों के विरुद्ध निलंबन की कठोर कार्यवाही की है।

Suchana na dene par Jurmama, Karrwai,प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना तल्लीताल क्षेत्र में नियुक्त उप निरीक्षक बबीता को कार्य के दौरान अपने कार्यक्षेत्र में अनुपस्थित रहने और पूर्व में भी ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के आरोपों पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। बताया गया है कि उन्हें पूर्व में चेतावनी भी दी जा चुकी थी, किंतु सुधार न होने पर यह कदम उठाया गया।

उनके अतिरिक्त यातायात सेल में नियुक्त आरक्षी आकाश कुमार को गत 24 अप्रैल को हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र में घटित एक धार्मिक प्रकरण में निष्पक्षता का पालन न करते हुए एक पक्ष का समर्थन करने का दोषी पाए जाने पर निलंबित किया गया है। एसएसपी के अनुसार, इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण आचरण विभाग की गरिमा और जनविश्वास को ठेस पहुंचाता है।

एसएसपी मीणा ने भविष्य में भी ऐसे किसी भी कर्मी के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी, चाहे वह किसी भी पद पर हो। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को सचेत किया है कि वे पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी व संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अन्यथा उनके विरुद्ध भी इसी प्रकार की कार्यवाही की जाएगी।

15 वर्षीय नाबालिग चलाता मिला कार, पिता के विरुद्ध अभियोग दर्ज, कार सीज (Strict Action of Nainital SSP-2Policemen Suspend)

नैनीताल। नाबालिग को वाहन चलाने देना एक अभिभावक को महंगा पड़ गया। भीमताल पुलिस ने बच्चे के पिता के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199(ए) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर वाहन को सीज कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार भीमताल के थाना प्रभारी विमल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में खुटानी तिराहे पर वाहनों की जांच के अभियान के दौरान भवाली से भीमताल की ओर आती कार संख्या यूके04एन-6239 को एक 15 वर्षीय नाबालिग चलाता हुआ मिला, जबकि उसके पिता बगल की सीट पर मौजूद थे। पूछताछ के बाद पिता के विरुद्ध अभियोग दर्ज करते हुए वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं में सीज किया गया।

बताया गया कि संबंधित धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष तक के कारावास के साथ 25 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें, क्योंकि यह न केवल कानूनन दंडनीय है, बल्कि उनके और अन्य लोगों के जीवन के लिए भी घातक हो सकता है। (Strict Action of Nainital SSP-2Policemen Suspend)

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