नवीन समाचार, नैनीताल, 13 जनवरी 2023। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशों पर नैनीताल शहर की 8 किलोमीटर की परिधि में टैक्सी वाहनों का आना वर्जित है। परन्तु यह नियम केवल उत्तराखण्ड के निवासियों पर ही लागू हो रहा है। अन्य राज्यों के वाहन नगर में बेरोकटोक आ रहे हैं। यह भी पढ़ें : सिर्फ पटवारी […]