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October 10, 2024

नैनीताल: बाजार में नकली नोट चलाते युवक को व्यापारियों ने पकड़कर पुलिस को सोंपा, विदेशी मुद्रा भी बरामद, मारपीट-अपमान के दोषी को मिली सजा..

Rishwat

-आरोपित के पास नकली भारतीय व विदेशी मुद्रा भी बरामद, उसके अन्य साथियों की तलाश
नवीन समाचार, नैनीताल, 6 अगस्त 2024 (Traders caught a Man circulating Fake Currency)। नैनीताल में भारतीय व विदेशी नकली नोट चलाते हुए एक व्यक्ति पकड़ा गया है। स्थानीय व्यवसायियों ने सतर्कता व सूझबूझ दिखाते हुए उसे बड़ी कोशिशों से खुद ही पकड़ लिया और पुलिस को सोंप दिया है। इस मामले में एक व्यवसायी की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत भी दी गयी है, लेकिन पुलिस ने अभी मामले में अभियोग दर्ज नहीं किया है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुबह लगभग 10 बजे नगर के मल्लीताल स्थित बड़ा बाजार में दो युवक समान खरीदने पहुंचे। उस समय दुकान पर दुकान स्वामी कन्हैया जायसवाल का पुत्र मौजूद था। युवकों ने उससे ₹370 का सामान खरीदकर ₹500 का नोट दिया, और शेष बचे ₹130 लेकर चले गये। उनकेे जाने के बाद व्यवसायी को संदेह हुआ तो उन्होंने नोट की जांच करवायी। जांच में नोट नकली निकला।

Screenshot 2024 08 06 17 20 11 58 7ecc343528d84aae1423bfb8eca3bd44इस पर व्यवसायियों ने दुकान के सीसीटीवी में कैद हुई आरोपित संदिग्ध युवकों की वीडियो अन्य व्यवसायियों को भेजकर तुरंत मिलकर संदिग्धों की तलाश की तो काफी कोशिशों के बाद उनमें से एक को मल्लीताल नगर पालिका के पास दबोच लिया और कोतवाली ले गये। बताया जा रहा है कि आरोपित के 3 साथी भी नगर में सक्रिय हैं, जो फिलहाल पुलिस की पकड़ से दूर हैं।

मल्लीताल कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक पीएस मेहरा ने बताया कि आरोपित ने अपना नाम 27 वर्षीय आकिल बालियान निवासी गांव बालियान नियर चांद मस्जिद, मुजफरनगर उत्तर प्रदेश बताया है। उसके पास से 500 के चार नकली एवं 11 असली तथा सउदी अरब की मुद्रा दिरहम के 200 के 17 नोट मिले हैं। आरोपित के सही पते, उसके अन्य साथियों की तलाश सहित पूरे मामले की जांच की जा रही है।

अनुसूचित जाति के व्यक्ति से मारपीट और अपमान के मामले में दोषी को सजा घोषित (Traders caught a Man circulating Fake Currency)

नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश-अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम सुबीर कुमार की अदालत ने अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के साथ मारपीट और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और जान से मारने की धमकी देने के अभियुक्त वीरेंद्र मयाल पुत्र उमेद सिंह निवासी ग्राम नाथूजाला कोटाबाग कालाढूंगी जनपद नैनीताल को 6 माह के कारावास और 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त को सोमवार को भारतीय दंड संहिता की धारा-323, 504, 506 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम की धारा-3(1) (द), 3(1) (घ) के अंतर्गत आरोप सिद्ध हुए थे। मंगलवार को अभियुक्त धारा 323 के तहत 1 माह के कठोर कारावास और ₹1,000 के अर्थदंड, अर्थदंड का भुगतान न करने पर 10 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा 504 के तहत 2 माह के कठोर कारावास और ₹2,000 के अर्थदंड व भुगतान न करने पर 20 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

इसी तरह धारा 506 के अंतर्गत 6 माह के कठोर कारावास और ₹3,000 के अर्थदंड, अर्थदंड न चुकाने पर 1 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(द) के तहत 6 माह के कठोर कारावास और ₹5,000 के अर्थदंड, अर्थदंड न चुकाने पर 2 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास तथा धारा 3(1)(घ) के तहत 6 माह के कठोर कारावास और ₹5,000 के अर्थदंड व अर्थदंड न चुकाने पर 2 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी है।

विदित हो कि वीरेंद्र के विरुद्ध 27 मार्च 2021 को थाना कालाढूंगी में मोहन राम पुत्र स्वर्गीय रामू राम निवासी नाथूजाल कोटाबाग कालाढूंगी जिला नैनीताल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने गाली-गलौच और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें व उनके ग्राम प्रधान भाई पुष्कर राम को अपमानित किया। साथ ही हाथ और मुंह पर घूंसा मारा और गाँव से भगाने की धमकी दी। आरोपों पर अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी-विशेष लोक अभियोजन सुशील कुमार शर्मा ने अपराध को गंभीर बताते हुए कड़ी सजा दिये जाने की मांग की। (Traders caught a Man circulating Fake Currency)

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