आईएएस अधिकारी बृजेश कुमार संत को छह विभागों का कार्यभार, उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस…
नवीन समाचार, नैनीताल, 19 दिसंबर 2024 (UK High Court orders on IAS officer Brijesh Sant)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी बृजेश कुमार संत को कई विभागों का कार्यभार सौंपे जाने के मामले में दायर उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ की याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने आईएएस बृजेश कुमार संत को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
टैक्सी मैक्सी महासंघ ने उठाई थी यह आपत्ति
याचिकाकर्ता महासंघ ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने आईएएस बृजेश कुमार संत को छह विभागों का कार्यभार सौंपा है। इसमें दो खनन विभाग और तीन परिवहन विभाग शामिल हैं। महासंघ का कहना है कि इतनी अधिक जिम्मेदारियां सौंपने के कारण उनके कार्यों में देरी हो रही है और उनकी समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पा रहा है।
एसटीए के नियमों का हवाला
याचिकाकर्ता ने कहा है कि आईएएस संत को परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त, एसटीए (राज्य परिवहन प्राधिकरण) के अध्यक्ष और रोडवेज विभाग के वित्तीय सलाहकार की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि, नियमों के अनुसार, एसटीए के अध्यक्ष का इस प्राधिकरण में कोई व्यक्तिगत हित नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इन नियमों का पालन नहीं किया गया है और इस पद पर किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए।
अधिवक्ता का बयान (UK High Court orders on IAS officer Brijesh Sant)
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी ने बताया कि महासंघ का कहना है कि इतनी जिम्मेदारियां सौंपने से उनके कार्य प्रभावित हो रहे हैं और याचिकाकर्ता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। कोर्ट से अपील की गई है कि इन विभागों का कार्यभार किसी अन्य अधिकारी को सौंपा जाए ताकि कार्य सुचारु रूप से हो सके। उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार और आईएएस बृजेश कुमार संत से इस पर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। (UK High Court orders on IAS officer Brijesh Sant)
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