उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय से नई अपडेट, दूसरे आरोपित को भी नहीं मिली जमानत
नवीन समाचार, नैनीताल, 30 अगस्त 2024 (UK High Court reject bail in Ankita Murder case)। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय से नई अपडेट है। उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने इस हत्याकांड के दूसरे आरोपित सौरभ भास्कर का जमानत प्रार्थना पत्र को भी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार व अभियोजन की ओर से कहा गया कि यह एक संगीन अपराध है। अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाही हुई हैं, उनके बयानों में भी पुष्टि हुई है कि घटना के समय इन आरोपितों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी।
अंकिता पर था ‘वीआईपी सेवा’ देने का दबाव (UK High Court reject bail in Ankita Murder case)
इन्होंने जबरन अंकिता को वीआईपी सेवा यानी विशिष्ट लोगों को खास आपत्तिजनक सेवा देने के लिए बार-बार दबाव डाला। फोरेंसिक जांच में भी आरोपितों की मौके पर उपस्थिति पाई गई। यही नहीं मृतका ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इनका उल्लेख किया है।
वहीं मृतका के परिवार की ओर से यह भी कहा गया कि आरोपितों के द्वारा सबूतों को छुपाने के लिए ऋषिकेश संबंधित वनंत्रा रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की गई। रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए और डीवीआर से भी छेड़छाड़ की गई है।
विदित हो कि पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसॉर्ट ऋषिकेश में रिसेप्सनिस्ट के पद पर नौकरी करती थी। आरोप है कि उसकी हत्या रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर की थी। तीनों आरोपित पुलिस ने गिरफ्त में आने के बाद से जेल में बंद हैं। (UK High Court reject bail in Ankita Murder case)
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