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March 19, 2024

बड़ा समाचारः उत्तराखंड में कोविड के सभी प्रतिबंध कल सुबह हो जाएंगे समाप्त, पर महामारी अधिनियम के तहत आम जन के लिए जारी रहेंगे कई प्रतिबंध, कुछ बातें अस्पष्ट भी

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नवीन समाचार, नई दिल्ली, 19 नवंबर 2021। उत्तराखंड में कोविड प्रतिबंध 20 नवम्बर की सुबह छह बजे के बाद कमोबेश पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद कोरोना को लेकर शादी या अन्य समारोहों, बाजारों या शिक्षण संस्थाओं के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होंगे। सभी पूर्व की भांति पूरे समय खुले रह सकेंगे। अलबत्ता, आम जन के लिए अब भी कुछ प्रतिबंध रहेंगे।

इस संबंध में मुख्य सचिव डा. एसएस संधु ने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं नई गाइडलाइन में सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल, सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वालों को मास्क पहनना आगे भी आवश्यक है। साथ ही छह फीट की सामाजिक दूरी का पालन आगे भी अनिवार्य है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा। इसके लिए दंड का प्रावधान होगा। सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा, पान, तंबाकू आदि का सेवन भी प्रतिबंधित है। साथ ही 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आवश्यक कार्य से ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। यदि नियमों का पालन नहीं किया तो महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण न्यूनतम स्थिति में है। तीन जिले कोरोना से मुक्त हैं। दैनिक संक्रमितों की संख्या भी मामूली है। बृहस्पतिवार को भी प्रदेश में 12 नए संक्रमित मिले। ऐसे में सरकार ने लोगों को राहत दी है। हालांकि आदेश में ये स्पष्ट नहीं है कि अब स्कूल पूरी तरह ऑफलाइन चलेंगे या ऑनलाइन भी विकल्प होगा, क्योंकि अधिकांश निजी स्कूलों में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, और घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि आनलाइन पढ़ाई से शायद ही किसी की ईमानदारी से पढ़ाई हो रही हो। ऐसे में अभिभावक भी ट्यूशन फीस ही दे रहे हैं। इसी तरह बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए भी गाइड लाइन में जिक्र नहीं किया गया है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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नवीन समाचार देहरादून, 2 नवंबर 2021। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए उत्तराखड सरकार ने ठीक दीपावली के त्योहार से पहले कोविड-कर्फ्यू में पूरी तरह से छूट दे दी है।
 
मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू के द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 सक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए अब सरकार ने विवाह समारोह में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 100 फीसद क्षमता के साथ सम्मिलित होने की अनुमति दी है।
 
इसके अलावा राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 100 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे। अलबत्ता ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान अभी भी जारी रहेंगे और इस व्यवस्था को अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा।
 
इसी तरह सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजक, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोहों में तथा जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क थियेटर, ऑडिटोरियम आदि में भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 100 फीसद क्षमता के साथ लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति दी है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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नवीन समाचार, देहरादून, 20 सितंबर 2021। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में कर्फ्यू की बंदिशें पांच अक्तूबर तक के लिए लागू रहेंगी। मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में सोमवार को नई एसओपी (मानक परिचालन प्रक्रिया) जारी कर दी है। एसओपी में इस बार कोई राहत नहीं दी गई है। पुरानी बंदिशें बरकरार रहेंगी। 
एसओपी में चारधाम यात्रा और प्राइमरी तक के स्कूलों को खोलने को लेकर यह स्पष्ट किया गया है कि उनकी अलग-अलग एसओपी का पालन सभी जिलों को सुनिश्चित करना होगा। 
एसओपी के तहत वेडिंग हॉल की क्षमता के आधे लोग शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। साथ ही कोरोना की जांच रिपोर्ट दिखानी होगी।
प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।
ये बंदिशें हैं बरकरार
– बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन की डबल डोज का प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने पर ही राज्य में प्रवेश मिलेगा।
– बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी यात्रियों को स्मार्ट सिटी के http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
– शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
– सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृति और बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। 
– दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव लौटने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार सात दिन क्वारंटीन सेंटर में एकांतवास में रहना अनिवार्य होगा।
प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है। सभी स्पा व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। वहीं, सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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नवीन समाचार, देहरादून, 6 सितंबर 2021। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक सप्ताह आगे के लिए और यानी 7 सितंबर की प्रातः 6 बजे से 14 सितंबर की सुबह छः बजे तक के लिए पूर्व की शर्तों के साथ यथावत बढ़ा दिया है। विभिन्न प्रदेशों से राज्य की सीमा में प्रवेश के लिए 15 दिन पहले कोरोना के दोनों टीके लगाने का प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। यह प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में 72 घंटें पूर्व की कोरोना की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट या एंटीजन जांच की नेगेटिव दिखाने पर ही प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। सोमवार को मुख्य सचिव डा. एसएस संधु ने यह आदेश जारी किए हैं।

मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्व की भांति सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक और होटल व रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे। शादी-समारोह में अभी भी अधिकतम 50 मेहमानों के शामिल होने की बाध्यता बरकरार रखी है। इन्हें भी तब ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जब उनके पास 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट हो। शव यात्रा में भी अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की छूट दे दी गई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में छूटों के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक समारोह में बड़ी संख्या में भीड़ पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन यदि इन गतिविधियों के लिए पूर्व से अनुमोदन लिया है तो फिर ऐसी गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : एक सप्ताह और बढ़ीं कोविड कर्फ्यू की पाबंदियां, जानें अभी भी क्या नहीं कर सकते

नवीन समाचार, देहरादून, 23 अगस्त 2021। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक सप्ताह आगे के लिए और यानी 31 अगस्त की सुबह छः बजे तक के लिए पूर्व की शर्तों के साथ यथावत बढ़ा दिया है। विभिन्न प्रदेशों से राज्य की सीमा में प्रवेश के लिए 15 दिन पहले कोरोना के दोनों टीके लगाने का प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। यह प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में 72 घंटें पूर्व की कोरोना की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट या एंटीजन जांच की नेगेटिव दिखाने पर ही प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। सोमवार को मुख्य सचिव डा. एसएस संधु ने यह आदेश जारी किए हैं।(डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : एक सप्ताह और बढ़ा कोविड कर्फ्यू, जानें क्या रहेंगी बाहर से आने वालों और स्थानीय लोगों के लिए पाबंदियां

नवीन समाचार, देहरादून, 16 अगस्त 2021। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू के तहत लागू पाबंदियां एक हफ्ते के लिए और यानी 24 अगस्त की सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस दौरान दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सैलानियों के लिए स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर पंजीकरण एवं कोरोना के 15 दिन पूर्व लगे दोनों टीके या कोरोना की 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट या एंटीजन निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य रहेगा। सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कर्फ्यू को एक हफ्ते बढ़ाने के साथ पुलिस-प्रशासन को कोविड गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करवाने के दिशा-निर्देश दिये गए हैं।

इस दौरान घर से बाहर बिना मास्क घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। यह भी बताया कि व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रत्येक दिन रात नौ बजे अनिवार्य रूप से बंद किए जाएंगे, जबकि होटल व रेस्टोरेंट के लिए रात दस बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वीकेंड पर पर्यटक स्थलों पर भीड़भाड़ पर रोक लगाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं। राज्य के भीतर विभिन्न जिलों में आवाजाही के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है, अलबत्ता लोगों को कोविड गाइड लाइन का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा पूर्व से लागू कोविड कर्फ्यू की पाबंदियों को ही अगले सप्ताह के लिए भी लागू किया गया हैं। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : और आगे बढ़ा कोविड कर्फ्यू, एसओपी जारी

नवीन समाचार, देहरादून, 9 अगस्त 2021। उत्तराखंड में कहने भर को ही सही लेकिन बचा, रात का कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते और आगे बढ़ा दिया है। इसके तहत अब कर्फ्यू 10 तारीख से लेकर 17 तारीख की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इसको लेकर शासन की ओर से एसओपी भी जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इस दौरान पूर्व के नियम और शर्तें ही लागू रहेंगी। उल्लेखनीय है कि पुराने आदेश के अनुसार कल यानी मंगलवार सुबह कर्फ्यू की मियाद खत्म हो रही थी।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में लागू नियमों व शर्तों के अनुसार अभी भी बाजार हफ्ते में 6 दिन सुबह आठ से रात 9 बजे तक खुल रहे हैं। वहीं सरकारी ऑफिस सौ फीसद क्षमता के साथ खुले रहे हैं। राज्य में लोगों को आवाजाही में छूट दी गई है। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को भी राहत दी गई है। दूसरे प्रदेश से आने वाले उन लोगों को कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है, जिन्होंने 15 दिन पहले वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों।

शॉपिंग माल, जिम, खेलकूद, राजनीतिक और सोशल इवेंट आयोजित करने की छूट भी दी गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद राज्य में स्कूल खुलने लगे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट ने कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला लिया था, जिसके बाद 2 अगस्त से कक्षा 9 से 12 के बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। वहीं, 16 अगस्त से कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों को खोले जाएंगे। यह नियम अब अगले सप्ताह भी जारी रहेंगे। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में और बढ़ीं कोरोना से संबंधित पाबंदियां..

नवीन समाचार, देहरादून, 2 अगस्त 2021। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते बढ़ाकर 10 अगस्त तक कर दिया है। इस बार भी कर्फ्यू के प्रतिबंध पिछले हफ्ते की तरह यथावत रहेंगे। सोमवार को मुख्य सचिव डा. एसएस संधु ने यह आदेश जारी किए हैं। फिलहाल 10 अगस्त की सुबह छह बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेंगे। सरकार ने रेल, हवाई व सड़क मार्ग से आने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनके पास दो डोज वैक्सीन का 15 दिन पुराना प्रमाण पत्र है, उनके लिए बिना कोरोना जांच के उत्तराखंड में प्रवेश को बरकरार रखा है, जबकि एक डोज वाले व्यक्तियों के लिए अभी भी 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, व एंटीजन जांच की बाध्यता अनिवार्य रूप से रहेगी।

इन सभी व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है। सरकार ने राज्य के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के संचालन के लिए शिक्षा विभाग की जारी गाइड लाइन को यथावत रखा है, जबकि सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक समारोह में बड़ी संख्या में मौजूदगी पर पूर्व की भांति प्रतिबंध लगाया है। आदेश में यह उल्लेख नहीं किया है कि यह संख्या कितने तक सीमित होगी। पर्यटन स्थलों पर वीकेंड पर भी पूर्व की भांति जिलाधिकारियों को निर्णय लेने के लिए अधिकार दिया है। सरकार ने पुलिस-प्रशासन को निर्देश दिया है कि कोविड गाइडलाइन्स को सख्ती से पालन करवाया जाए। कहा कि बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : नई रियायतों के साथ एक सप्ताह और बढ़ा कहने भर को बचा ‘कोविड कर्फ्यू’

नवीन समाचार, देहरादून, 26 जुलाई 2021। राज्य सरकार ने अब नाम भर का रह गया ‘कोविड कर्फ्यू’ एक सप्ताह और बढ़ा दिया है। अलबत्ता अब राज्य में स्पा, सैलून, स्वीमिंग पूल, थिएटर, ऑडिटोरिटम  को 50 फीसदी क्षमता के खोलने की इजाजत दे दी गई है। इस छूट के दायरे में होटलों में स्थित स्पा और पृथक इकाई के रूप में संचालित स्पा शामिल होंगे। होटलों में स्थित कांफ्रेस हॉल, स्पा और जिम का उपयोग कोविड प्रोटोकॉल के साथ 50 फीसदी क्षमता के साथ किया जा सकेगा। इसके अलावा राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों को 100 फीसद क्षमता के साथ खोलने का फेसला ले लिया गया है। इसके अलावा अब राज्य में सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने के बाद राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हो सकेगा। साथ ही प्रशिक्षण संस्थान भी खुल सकेंगे।

साथ ही एटीआई-हल्द्वानी, एफआरआई समेत सरकारी और गैरसरकारी सभी प्रशिक्षण संस्थानों से भी प्रतिबंध हटा दिया गया है। ये संस्थान भी अब खुल जाएंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए प्रशिक्षण देने की अनुमति रहेगी। जबकि 18 साल से अधिक आयु वालों को कोचिंग देने वाले संस्थान 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल जाएंगे। पर प्रदेश में शैक्षिक संस्थान फिलहाल पूरी तरह से बंद रहेंगे। सरकार कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल इन्हें बंद रखने का निर्णय किया है। फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई पर ही फोकस रखा जाएगा।

वहीँ, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान-बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुले रहेंगे। पूर्व से तय साप्ताहिक बंदी के दिन ही ये बंद रखे जाएंगे। प्रदेश के काबीना मंत्री व राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के अनुसार कोरोना के मामले लगातार कम तो हो रहे हैं लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। उनके अनुसार हम लगातार प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं ऐसे में तमाम लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य में रात्रि कर्फ्यू को छोड़कर करीब करीब सभी प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। कर्फ्यू में काफी रियायतें दे दी गई हैं लेकिन अब भी लापरवाही नहीं करनी है। यह बीमारी अभी टली नहीं है। सभी लोग सेनेटाइजेशन, मास्क आदि सभी सुरक्षात्मक उपाय लगातार अपनाए रखें। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : 27 जुलाई तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, जानें क्या रहेंगे नियम….

नवीन समाचार, देहरादून, 19 जुलाई 2021। उत्तराखंड में सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 27 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। हालांकि, कर्फ्यू के दौरान सरकार ने कई पाबंदियां हटाईं हैं। दुकानदारों को राहत देते हुए सरकार ने दुकान खोलने का समय सुबह आठ से रात नौ बजे तक कर दिया है। प्रदेश के निवासियों के लिए एक से दूसरे जिले जाने के लिए कोरोना आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। सरकार ने मल्टीप्लेक्स और वाटर पार्क को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने का भी फैसला लिया गया है। हवाई जहाज से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज लगाई है उन्हें राज्य में आने की अनुमति दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कोविड कर्फ्यू की नई गाइड लाइन जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से लागू कोविड कर्फ्यू 20 जुलाई सुबह छह बजे खत्म हो रहा था। 

हालांकि, कोरोना संक्रमण में प्रदेश में गिरावट आई है, लेकिन कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ढिलाई के मूड में नहीं दिख रही है। सरकार की ओर से जिला प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है कि कोविड गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करवाया जाए। बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान काटे जाएं। कावंड़ यात्रा कैंसिल होने के बाद यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर पर पुलिस-प्रशासन की ओर से सख्ती की जा रही है। किसी भी कांवड़िए को किसी भी प्रदेश से उत्तराखंड आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसके लिए सरकार की ओर से जागरुकता पर भी फोकस किया जा रहा है। प्रदेश में काेरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए पर्यटकों पर भी सख्ती की जा रही है।

विस्तृत जानकारी थोड़ी देर में इसी लिंक पर। विस्तृत जानकारी देखने के लिए इस लिंक को रिफ्रेश करते रहें। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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नवीन समाचार, देहरादून, 12 जुलाई 2021। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक बार फिर एक सप्ताह और 20 जुलाई की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अलबत्ता, इस बार कोई नई छूटें नहीं दी गई हैं। राज्य में अभी शादियां नहीं होती हैं, फिर भी सोमवार शाम जारी नए आदेश में शादियों में कोविड की निगेटिव रिपोर्ट के साथ अधिकतम 50 लोगों और शव यात्रा में भी अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की छूट दे दी गई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में छूटों के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को पढ़ाने वाले कोचिंग संस्थानों को 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है।

अभी भी राज्य में में दूसरे राज्यों से आने के लिए पर्यटकों को कोरोना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर पर पर्यटकों पर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की सख्ती से जांच होगी। दूसरे राज्यों से कोरोना की रिपोर्ट के बिना आने वाले पर्यटकों को वापिस भेज दिया जाएगा। डीआईजी (लॉ एंड ऑडर ) नीलेश आनंद भरणे ने पर्यटकों से अपील की है कि वह कोविड गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करें। पर्यटकों का स्वागत करते हुए कहा कि पर्यटकों को उत्तराखंड प्रवेश के लिए कोरोना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और होटल बुकिंग संबंधी दस्तावेज उपलब्ध होने पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। भरणे ने सख्ती से कहा कि किसी भी पर्यटक को बिना सभी दस्तावेजों के उत्तराखंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पिछले कुछ दिनों से भले ही उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ कुछ कम हुआ है लेकिन सरकार ढिलाई के मूड में नहीं दिख रही है। दिल्ली, यूपी समेत दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों कोरोनो आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड आने के लिए आरटीपीसीआर, एंटीजन या रैपिड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर किसी भी यात्री को प्रदेश में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तराखंड-यूपी बॉर्डर पर पुलिस पोस्टों पर सभी की गहनता से जांच की जाएगी। वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हरिद्वार में पर्यटकों की भारी संख्या से सबक लेते हुए पुलिस-प्रशासन ने भी सख्ती करने का फैसला लिया है। । (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में एक सप्ताह और बढ़ा कोविड कर्फ्यू, जानें क्या बढेंगी छूटें-क्या बरकरार रहेंगी

नवीन समाचार, देहरादून, 05 जुलाई 2021। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए बढ़ गया है। सरकार ने पाबंदियां 13 जुलाई तक जारी रखने पर सहमति जताई है। प्रदेश में कोरोना ग्राफ कम होते हुए सरकार ने शॉपिंग मॉल को खोलने का फैसला लिया है। प्रदेशभर में अब शॉपिंग मॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर में 10 मई को राज्य में कोविड कर्फ्यू लागू किया गया था, जिसे सरकार एक-एक हफ्ते के लिए बढ़ाती आ रही है। दूसरी लहर में कोरोना के मामले घटने के साथ अब कर्फ्यू में काफी ढील भी दे दी गई है।

बावजूद इसके सरकार मंगलवार को खत्म हो रहे कोविड कर्फ्यू की अवधि एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है। मल्टीप्लैक्स अभी बंद रहेंगे। इसके अलावा अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वालों के लिए आरटीपीसीआर, एंटीजन और ट्रू-नेट जांच अभी भी अनिवार्य रहेगी। इसके साथ ही यूपी के रास्ते गढ़वाल और कुमाऊं जाने वालों के लिए ई पास की व्यवस्था भी बरकरार रहेगी। सूत्रों ने बताया कि माध्यमिक स्कूलों में फिलहाल आनलाइन पढ़ाई ही जारी रह सकती है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : और बढ़ी रियायतों के साथ एक सप्ताह और आगे बढ़ा कोविड कर्फ्यू, नैनीताल-मसूरी के लिए और भी खास

नवीन समाचार, देहरादून, 28 जून 2021। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोविड कर्फ्यू को 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने छूटों को और बढ़ा दिया है। अब राज्य मंे बाजार सप्ताह में पांच की जगह 6 दिन खुलेंगे। बाजारों के खुलने का समय भी शाम पांच बजे से बढ़ाकर 7 बजे कर दिया गया है। वहीं पर्यटन नगरी मसूरी और नैनीताल के लिए इससे भी आगे बढ़कर रविवार को भी बाजार खुले रहेंगे, पर इसकी जगह यहां बाजारों को मंगलवार को बंद रहना होगा।

वहीं कोचिंग और जिम सेंटर भी 50 फीसद क्षमता के साथ खोला जाएगा। प्रदेश सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में स्कूल, मॉल और सिनेमाघर अभी भी बंद ही रहेंगे। उल्लेखनीय है कि नैनीताल और मसूरी के व्यवसायी पर्यटन नगरी होने के नाते और सप्ताहांत पर ही सैलानियों की आवक बढ़ने के कारण सप्ताहांत पर बाजारों को खोलने और सप्ताह के बीच किसी दिन बाजार खोलने की मांग कर रहे थे। नैनीताल विधायक संजीव आर्य ने भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से यह मांग की थी। इस तरह उनकी यह मांग भी मान ली गई है। अलबत्ता अभी भी बाहरी प्रदेशों से आने वालों के लिए 72 घंटे पुरानी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य रखा गया है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : बाजार को अधिक रियायतों एक सप्ताह और बढ़ा कोविड कर्फ्यू, बार भी खुले, उत्तराखंड आने के नियमों में भी हुआ बदलाव

नवीन समाचार, देहरादून, 20 जून 2021। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू को और अधिक रियायत के साथ एक हफ्ते आगे बढ़ाया गया है। अब कर्फ्यू 29 जून सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान बार और होटलों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही बाजार तीन दिन की बजाय पांच दिन खुलने की रियायत दी गई है। वहीं, सरकारी कार्यालय भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। सरकार ने उत्तराखंड आने के नियमों में भी बदलाव कर दिया है। अब बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए आरटीपीसीआर के अलावा रैपिड एंटीजन, टूªनेट व सीबी नाट जांच रिपोर्टें भी मान्य कर दी हैं। सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी जानकारी। 

राज्य में प्रवेश के लिए निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। केवल शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। एक जुलाई से केवल तीन जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लिए चारधाम यात्रा शुरू की जाएगी। 11 जुलाई से प्रदेश भर के लोगों के लिए चारधाम यात्रा खोल दी जाएगी। चारधाम यात्रा में आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर, रेपिड टेस्ट और एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट जरूरी होगी। अब होटल और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे। होटल और रेस्टोरेंट रात दस बजे तक खोले जाएंगे।  प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 22 जून को सुबह छह बजे समाप्त हो रही है। अब जबकि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले काफी कम हो गए हैं तो कर्फ्यू में भी ढील देने की मांग लगातार उठ रही है। हालांकि, सरकार फिलहाल कर्फ्यू हटाने के मूड में नहीं है, लेकिन इसमें अधिक रियायत दी गई है। इस कड़ी में बाजारों को हफ्ते में पांच दिन सुबह आठ से शाम पांच बजे तक खोलने की छूट दी गई है। वर्तमान में तीन दिन ही बाजार खुल रहे हैं।

अब बार भी खुलेंगे
साथ ही सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 22 से बढ़ाकर 29 जून करने के साथ ही बार खोलने का फैसला भी ले लिया है। रविवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में कोविड कर्फ्यू को लेकर आयोजित हुई बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि अब राज्य में होटल, रेस्टोरेंट सहित बार 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। बताया कि होटलों को रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार पहले ही शराब की दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर चुकी है। (डॉ. नवीन जोशी) 
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यह भी पढ़ें : उत्तराखंड सरकार को 24 घंटे में ही बदलना पड़ गया लॉकडाउन छूट के साथ किया एक निर्णय…

नवीन समाचार, देहरादून, 15 जून 2021। उत्तराखंड सरकार को जल्दबाजी में, बिना सोचे-समझे लिया गया अपना एक दिन पुराना निर्णय वापस लेना पड़ गया है। उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को तीन जिलों के लोगों के लिए चारधाम यात्रा खोलने के आदेश को स्थगित कर दिया है। शासकीय प्रवक्ता व मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राज्‍य सरकार 16 जून के बाद यात्रा शुरू करने पर फिर से विचार करेगी।
उल्लेखनीय है कि सरकार की ओर से सोमवार को चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के निवासियों के लिए चार धाम यात्रा खोलने का निर्णय लिया गया था। इन जिलों के निवासियों को 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट होने पर धामों में दर्शन करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में 16 जून को सुनवाई है, जिसके बाद ही राज्य सरकार चारधाम यात्रा संचालन पर विचार कर सकती है।
बता दें कि इस साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए चारधाम का कपाट खोले गये हैं लेकिन चारधाम यात्रा और दर्शन के लिए श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकते हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट 14 मई, गंगोत्री धाम के कपाट 15 मई, केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई और बदरीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खोल दिए गए हैं। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में कुछ और राहतों के साथ फिर आगे बढ़ा कोविड कर्फ्यू..

-22 जून से शुरू हो सकती है अनलॉक की प्रक्रियाः सुबोध
नवीन समाचार, देहरादून, 14 जून 2021।
उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर कोविड कर्फ्यू को कुछ और रियायतों के साथ 22 जून सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान के लिए वर्तमान में लागू तीन दिन बाजार खोलने की व्यवस्था बरकरार रखी गई है, जबकि मिठाई की दुकानें हफ्ते में पांच दिन खोलने की छूट दी गई है। विवाह समारोह और अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए व्यक्तियों की अधिकतम सीमा 50 कर दी गई है। अलबत्ता, विवाह समारोह में शामिल होने के लिए और अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड आने वालों के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लानी अभी भी अनिवार्य की गई है। जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां संक्रमण के मामले नहीं हैं, वहां बाजार खोलने के संबंध में निर्णय लेने के लिए जिलाधिकारी अधिकृत किए गए हैं। सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कर्फ्यू के शेष प्रविधान वही रखे गए हैं, जो पिछले हफ्ते लागू थे। यह भी कहा कि कोविड की परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद सरकार 22 जून से अनलाक की दिशा में कदम बढ़ाएगी।
उल्लेखनीय है कि कोरोना के संक्रमण की दूसरी लहर तेज होने के बाद सरकार ने 10 मई को दोपहर एक बजे से 18 मई की सुबह छह बजे तक प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू किया था, जिसे लगातार पांचवे सप्ताह बढ़ाया गया है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि व्यापारियों की मांग को देखते हुए सरकार ने पिछले हफ्ते से तीन दिन बाजार खोलने की अनुमति दी थी। इस हफ्ते भी 16, 18 व 21 जून को बाजार सुबह आठ से शाम पांच बजे तक खुलेंगे, जबकि 16 व 21 जून को स्टेशनरी की दुकानें भी खुलेंगी। वहीं मिष्ठान विक्रेताओं की मांग को देखते हुए शनिवार व रविवार को छोड़कर हफ्ते में पांच दिन मिठाई की दुकानें खोलने की छूट दी गई है। शहरी क्षेत्रों में विक्रम व आटो को पूरी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि कोविड कर्फ्यू के कारण राजस्व न्यायालयों में काफी संख्या में वाद लंबित हैं। वादकारियों की सुविधा को देखते हुए सभी राजस्व न्यायालयों को खोलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन वहां सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करते हुए एक दिन में 20 से ज्यादा मामले नहीं सुने जाएंगे। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में गुरुवार से वाहनों के लिए नए दिशा-निर्देश (SOP) आए, यात्रियों को सवारी के साथ ही किराये में भी मिलेगी बड़ी राहत

नवीन समाचार, देहरादून, 09 जून 2021। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू के कारण थमे बस, विक्रम, ऑटो व ई-रिक्शा आदि सभी सार्वजनिक वाहनों के पहिये बृहस्पतिवार से 100 फीसद क्षमता के साथ चलने शुरू हो जाएंगे। प्रदेश के परिवहन सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने बुधवार को इस बारे में संशोधित मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी है।
एसओपी के अनुसार प्रदेश में सभी सार्वजनिक वाहनों का संचालन अब 100 फीसदी यात्री क्षमता के साथ किया जाएगा। अंतरराज्यीय और अंतर जनपदीय मार्गों पर बस, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, थ्री व्हीलर ऑटो, विक्रम व ई-रिक्शा का संचालन सीट उनकी स्वीकृत क्षमता के हिसाब से होगा। वाहनों में सवारियों को खड़ा करके नहीं ले जा सकते हैं। सभी वाहन स्वामियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वह केवल राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से निर्धारित दर पर ही किराया वसूल सकते हैं, यानी अब तक की तरह डेढ़ या दोगुना किराया नहीं वसूला जा सकेगा। हर यात्रा के पहले और बाद वाहनों को सैनिटाइजेशन करना होगा। सोशल डिस्टेसिंग, मास्क आदि के नियम पूर्व की एसओपी की भांति ही रहेंगे। बाहरी राज्यों से आने वालों और मैदानी जिलों से पर्वतीय जिलों में जाने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट और स्मार्ट सिटी पोर्टल पंजीकरण के नियम पूर्व की भांति ही हैं। वहीं, बस संचालन करने वालों और यात्रियों का अंतरराज्यीय व अंतर जनपदीय मार्गों पर यात्रा के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी होगा। उल्लेखनीय है कि बुधवार को 42 दिन बाद बाजार काफी हद तक खुले और ग्राहकों से गुलजार रहे। (डॉ.नवीन जोशी)

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यह भी पढ़ें : कोविड कर्फ्यू से संबंधित शासनादेश में फिर हुआ बदलाव, मंडी में आम लोगों के प्रवेश पर रोक….

नवीन समाचार, देहरादून, 08 जून 2021। उत्तराखंड सरकार ने लगातार दूसरे दिन मौजूदा सप्ताह के लिए कोविड कर्फ्यू से संबंधित शासनादेश में बदलाव कर दिया है। मंगलवार को जारी नए संशोधित शासनादेश के अनुसार अब समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान-बाजार 9, 11 व 14 जून को प्रातः 8 से 5 बजे तक खुले रहेंगे। अलबत्ता सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व बार आदि अगले आदेशों तक जारी रहेंगे। इस बीच नगर निकायों को 12 व 13 जून को सभी सार्वजनिक स्थानों, आवासीय क्षेत्रों, बस स्टेशन, बाजारों व मंडी आदि को सैनिटाइज करने को कहा गया है। वहीं आम जनता को फल-सब्जियों की सीधी खरीद के लिए मंडी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। (डॉ.नवीन जोशी)

देखें संशोधित शासनादेश :

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यह भी पढ़ें : आखिर कोविड कर्फ्यू पर कुछ हद तक झुकी उत्तराखंड सरकार

नवीन समाचार, देहरादून, 07 जून 2021। व्यापारियों के प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तराखंड सरकार कुछ हद तक झुकती नजर आ रही है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार अपराह्न रविवार के शासनादेश के सापेक्ष नया संशोधित शासनादेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, रेडीमेड-एकल रूप में, दर्जी की दुकानें, ड्राइ क्लीनर्स, चश्मे की दुकानें, साइकिल स्टोर, ऑद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स की दुकानें, क्रॉकरी-बर्तन की दुकानें, हॉजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर पेंट्स, सैनिटरी स्टोर, मार्बल चिप्स आदि, कारपेंटर, फर्नीचर एवं टिंबर मर्चेंट्स की दुकानें 8 व 11 जून यानी अगले सप्ताह एक की जगह दो दिन प्रातः 8 से एक बजे तक खुली रहेंगी। इसके साथ ही कहा गया है कि इस दौरान सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं सभी होलसेलर व रिटेलर दुकानों के गोदामों में सामान को लोड करने व उतारने की पूरे सप्ताह हर समय अनुमति होगी। (डॉ.नवीन जोशी)

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यह भी पढ़ें : नैनीताल जनपद में कोविड कर्फ्यू के लिए जारी हुए अलग से दिशा-निर्देश

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 7 जून 2021। नैनीताल जनपद में कोविड कर्फ्यू के लिए डीएम धीराज गर्ब्याल के द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जारी किए गए निर्देशों के अनुसार कोविड कर्फ्यू को आगामी 15 जून की प्रातः 6 बजे तक बढा दिया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद मे परचून (किराना) की दुकानें, जनरल स्टोर सप्ताह में 2 दिन 9 जून व 14 जून को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी तथा स्टेशनरी एवं किताबों की दुकानंे भी 9 जून व 14 जून को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेगी। सरकारी गल्ला, सब्जी,दूध मीट आदि की दुकाने प्रातः 8 बजे से लेकर प्रातः 12 बजे तक प्रत्येक दिन नियमित खुलेंगी। फोटो स्टेट की दुकानें, टिम्बर मर्जेन्ट की दुकानें, खाद्य पेकेजिंग, कपडा, रेडीमेड, दर्जी, चश्मे, साईकिल स्टोर, औद्योयोगिक, मोटर पाटर्स एवं ड्राई क्लीनर्स की दुकानंे 11 जून (शुक्रवार) को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेगी। साथ ही पशुचारा, कीटनाशक, खाद, बीज की दुकाने, भण्डारण परिवहन आदि की भी सुबह 8 से 11 बजे तक अनुमति रहेगी। पेट्रोल, डीजल पम्प एवं रसोई गैस, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। घरेलू गैस एवं टैंकर से पेयजल का वितरण भी होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित क्षेत्र जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी 24 घण्टे खुले रहेंगे। उन्होने बताया कि उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नही है मानको का पालन करना होगा। बैंक प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेगे। वहीं मदिरा की दुकाने 9 जून, 11 जून व 14 जून को प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक खुलेगी। बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेगे। उन्होने कहा कि सभी माल वाहक वाहनों को जनपद एंव अन्तर-राज्यीय आवगमन के साथ सामाग्री के परिवहन की अनुमति होगी। तथा सभी माल वाहक वाहनों को सामाग्री लोड एवं अनलोड करने दैनिक रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक अनुमति होगी। कोरोना कर्फ्यू अवधि में सभी विभागीय कर्मचािरयों व प्रेस प्रतिनिधियों के लिए उनके संस्थान द्वारा जारी परिचय-पत्र ही पास होगा। इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें जनपद में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि में अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए क्वारंटीन सेन्टर में पूरी करनी होगी। श्री गर्ब्याल ने बताया कि शादी समारोह में केवल 20 लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव के साथ ही अनुमति होगी। इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी। नई एसओपी के अनुसार आपातकालीन आवश्यकता वाले रोगियो व उनके तीमारदारों को आने-जाने के लिए डॉक्टर की पर्ची दिखानी होगी। वैक्सीनेशन के लिए घरों के बाहर निकलने पर उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा। मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। जनपद में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। निकाय सार्वजनिक स्थलो, आवसीय क्षेत्रों, बस अड्डों, मंडियों आदि को निरंतर सेनेटाईज करते रहेंगे। शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनिक्स, पैथ लैब, आदि को छूट दी गयी है। उन्होने बताया कि होटल एवं रेस्टोरेंट में सिर्फ किचन सर्विस चलेगी तथा होटल एवं रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि आवश्यक सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के ऑफिस आने-जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवाजाही हेतु यात्रा टिकट के साथ डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य होगा। आपतकालीन स्थिति में आटों-टैक्सी को आवाजाही में छूट और मरीजों एवं तीमारदारों के वाहनों को भी रियायत दी गई है। मेडिकल कर्मचारियों के वाहन, वैक्सीनेशन और कोरोना की टेस्टिंग के लिए जाने के लिए भी रियायत होगी। आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 से जुडी सेवाओं वाले सरकारी-निकायों के वाहनों को चलने की अनुमति होगी। उन्होने शासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। (डॉ.नवीन जोशी)

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यह भी पढ़ें : वाह सरकार ! बाकी दुकानें 1-2 दिन और शराब की दुकानें तीन दिन खोलने के आदेश, कोविड-कर्फ्यू भी बढ़ाया…

नवीन समाचार, देहरादून, 06 जून 2021। उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक बार फिर उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को एक सप्ताह के लिए 15 जून तक आगे बढ़ा दिया है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी जारी दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण की स्थिति का आकलन करते हुए आवश्यकता के मुताबिक अपने स्तर से आदेश जारी कर सकेंगे। लेकिन इससे बड़ी बात यह कि शराब व स्टेशनरी की दुकानों को तो पूरे प्रदेश के व्यापारियों की मांग के बाद भी इस सप्ताह पूर्व की तरह दो दिन ही खोलने के आदेश दिए हैं, और शराब की दुकानें सप्ताह में तीन दिन के लिए खोलने के आदेश दे दिए हैं। वहीं व्यापारियों की सभी दुकानों को खोलने की मांग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है।
आदेश के अनुसार अगले सप्ताह परचून, राशन व स्टेशनरी की दुकानें व जनरल स्टोर पूर्व की तरह दो दिन ही, 9 व 14 जून को सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है तो खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड (एक रूप में), दर्जी की दुकानें, चश्मे की दुकानें, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स की दुकानें और ड्राई क्लीनर्स की दुकानें 11 जून शुक्रवार को सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। वहीं शराब की दुकानें तीन दिन, 9, 11 और 14 जून को सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खोली जाएंगी। इनके अतिरिक्त पहले से प्रतिबंिधत हर गतिविधि पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। बार भी अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। सरकारी गल्ला, सब्जी,दूध मीट आदि की दुकाने प्रातः 08 बजे से लेकर प्रातः 12 बजे तक प्रत्येक दिन, फोटो स्टेट की दुकानें, टिम्बर मर्जेन्ट की दंकाने 09 जून (बुधवार) को प्रातः 8 से दोपहर 1 बजे तक, पशुचारा, कीटनाशक, खाद, बीज की दुकाने, भण्डारण परिवहन आदि की भी सुबह 8 से 11 बजे तक अनुमति रहेगी। पेट्रोल, डीजल पम्प एवं रसोई गैस, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। घरेलू गैस एवं टैंकर से पेयजल का वितरण भी होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित क्षेत्र जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी 24 घण्टे खुले रहेंगे। उन्होने बताया कि उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नही है मानको का पालन करना होगा। बैंक प्रातः 10 बजे से दोपहर 02 बजे तक खुलेगे। (डॉ.नवीन जोशी)

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यह भी पढ़ें : सरकार में शुरू हुआ बाजारों को खोलने पर मंथन, आज हो सकता है निर्णय

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 03 जून 2021। उत्तराखंड में कोरोना की संक्रमण दर के घटने के साथ राज्य सरकार अगले सप्ताह से चरणबद्ध तरीके से कम संक्रमित क्षेत्रों में बाजार खोलने की तैयारी में है। इस हेतु आज बृहस्पतिवार को स्थिति साफ हो सकते है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को इस बारे में जिलाधिकारियों से बात की, और आज बृहस्पतिवार को उनसे इस बारे में रिपोर्ट मांगी है, जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी।
उल्लेखनीय है कि सरकार पर व्यापारी वर्ग की ओर से बाजार खोलने को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी व्यापारियों के पक्ष में मुख्यमंत्री से मिल कर बाजार खोलने का अनुरोध किया है। उधर, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर पर्यटन क्षेत्र को राहत देने की मांग की है। जबकि केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकारों को पांच प्रतिशत से नीचे वाले जिलों में अनलॉक करने की छूट दे दी है। गौरतलब है कि राज्य के तीन जिलों-चंपावत, बागेश्वर व हरिद्वार में संक्रमण दर 5 फीसदी से नीचे, हरिद्वार में सबसे कम 2.91 प्रतिशत, चंपावत की 4.78 और बागेश्वर की 3.99 प्रतिशत है। जबकि देहरादून में 5 प्रतिशत से कुछ अधिक 5.35 प्रतिशत है। वहीं अन्य जिलों की भी बात करें तो कंटेनमंेट जोन्स को छोड़कर अन्य जगह अब कोरोना का संक्रमण काफी हद तक नियंत्रित है। राज्य के गिनी-चुनी दुकानों वाले पर्वतीय कस्बों में भी कोरोना का ऐसा बड़ा खतरा नजर नहीं आता है। सरकार की इसे लेकर भी आलोचना हो रही है कि पूरे प्रदेश को एक नजर से देखते हुए समान रूप से सख्ती बरतना न्यायसंगत नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार चार जिलों, चंपावत, बागेश्वर, हरिद्वार व देहरादून के साथ ही कम घनत्व वाले क्षेत्रों व छोटे कस्बों में भी बाजारों को खोलने की शर्तों में ढील दे सकती है।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में फिर बढ़ा कर्फ्यू, मिली कुछ राहतें…

नवीन समाचार, देहरादून, 30 मई 2021। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक बार फिर, चौथे चरण में, लगातार चौथे सप्ताह आगामी 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अलबत्त, कर्फ्यू में कुछ राहत भी दी गई है। अब आवश्यक वस्तुओं-फल-सब्जी, मांस-मछली, दूध की दुकानें, बेकरी आदि की दुकानें सुबह आठ बजे से 11 की जगह दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। वहीं, इस सप्ताह एक की जगह एक की जगह दो दिन, एक और पांच जून को परचून, राशन, जनरल स्टोर की दुकानें खुलेंगी। वहीं, एक जून से स्टेशनरी की दुकानें भी खुलेंगी। यह जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी। बताया जा रहा है कि राज्य में अब भी प्रतिदिन राज्य की आबादी के मुकाबले अधिक, 1000 से अधिक मामले आने और मृत्यु दर के अधिक होने के कारण सरकार कर्फ्यू को हटाने का निर्णय नहीं ले पायी।

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मालूम हो कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 10 मई को दोपहर एक बजे से 18 मई तक प्रथम चरण का कोविड कर्फ्यू लगाया था। वहीं द्वितीय चरण में इसकी अवधि 25 मई की सुबह छह बजे तक और तीसरे चरण में इस अवधि को एक जून की सुबह छह बजे तक बढ़ाया गया था। सोमवार शाम जारी नई एसओपी यानी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार जबकि सरकारी गल्ला व राशन की दुकानें 1 व 5 जून को सुबह 8 से 1 बजे तक खुलेंगी, वहीं सब्जी, दूध मीट आदि की दुकानें हर रोज सुबह प्रातः 8 बजे से लेकर प्रातः 11 तक खुलेंगी। साथ ही पशुचारा, कीटनाशक, खाद, बीज की दुकानें, भंडारण परिवहन के साथ ही सीमेंट, सरिया निर्माण सामग्री की दुकानों को भी सुबह 8 से 11 बजे तक अनुमति रहेगी। वहीं होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय एवं ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की बिना अपने यहां बैठाए भोजन लेकर जाने या होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी। खाद्य और किराने के फुटकर दुकानदारों को ई-कॉमर्श कंपनियों को ऑनलाइन-होम डिलीवरी की अनुमति होगी। ऑटो-मोबाइल मरम्मत की दुकानें खुल सकेंगी, जबकि ऑटो-मोबाइल एसेसरीज की दुकानें 5 जून को 8 से 1 बजे तक खुल सकेंगी। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल व यूएस नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी होगी। अंतर्राज्यीय यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें जनपद में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए क्वारंटीन सेन्टर में पूरी करनी होगी जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा। शादी समारोह में केवल 20 लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव के साथ ही अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं। इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी। टीकाकरण के लिए अगर 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। इसी तरह 45 से ऊपर के लोगों को टीकाकरण के लिए जाने की अनुमति होगी। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा। आवश्यक सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यालय आने-जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आई कार्ड के साथ एसओपी व कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार वाहन में जाने की अनुमति होगी। (डॉ.नवीन जोशी)

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सरकार-विपक्ष की ओर से संकेत, सवाल-क्या सरकार रखेगी जरूरतमंदों का खयाल…

नवीन समाचार, देहरादून, 31 मई 2021। उत्तराखंड में आगामी एक जून से कोविड कर्फ्यू में आंशिक ढील मिलने की संभावना है। सरकार दुकानों के खुलने के समय को बढ़ाकर और सप्ताह में एक से अधिक दिन खोले जाने का निर्णय ले सकती है। नेता प्रतिपक्ष डा. इंदिरा हृदयेश, प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आदि की ओर से ऐसे संकेत आए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी राशन-परचून की दुकानों का समय बढ़ाने की वकालत की है।
ऐसे में माना जा रहा है व्यापारियों के बढ़ते दबाव और एक दिन बाजार खुलने से बाजारों में हो रही अत्यधिक भीड़ से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने की दलील के आगे सरकार सप्ताह में तीन दिन बाजार खोलने पर भी विचार कर सकती है। अलबत्ता, अन्य सेक्टरों में क्या छूटें मिल सकती हैं इस बारे में अभी न ही संबंधित क्षेत्रों की ओर से ही कोई मांग उठ रही है, और ना ही सरकार की ओर से ऐसे कोई संकेत मिले हैं। अलबत्ता यह भी साफ है कि राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं देगी। केंद्र सरकार ने कंटेनमंेट जोन में सख्ती जारी रखने के आदेश देते हुए इस हेतु सख्ती 30 जून तक बढ़ा दी है।
शनिवार को नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात के बाद दावा किया कि उनकी सप्ताह में तीन दिन दुकान खोलने एवं बंद करने के समय को बढ़ाये जाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने इस पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि प्रदेश में कोविड कर्फ्यू के संबंध में सरकार सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद निर्णय लेगी। आंशिक ढील दिए जाने की मांगें उठ रही हैं। ये सारी बातें सरकार के संज्ञान में हैं। जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस बारे में कहा कि प्रदेश सरकार के स्तर पर एक विशेषज्ञों की कमेटी बनी है, जो कोविड कर्फ्यू के संबंध में निर्णय लेगी। सरकार की दूसरे राज्यों में दी जा रही ढील पर भी नजर है।
उल्लेखनीय है कि राज्य में भले कोविड संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही हो, लेकिन अभी भी राज्य के 13 में से 12 जिलों में 387 कंटेनमेंट जोन हैं। सबसे अधिक कंटेनमेंट जोन मैदानी जिलों में से देहरादून में 70 और पर्वतीय जिलों में से उत्तरकाशी में 62 हैं। इसके अलावा टिहरी में 55, यूएसनगर में 45, हरिद्वार में 29, चंपावत में 29, पिथौरागढ़ 10, पौड़ी में 17, चंपावत में 19, रुद्रप्रयाग 25, अल्मोड़ा में 18 व नैनीताल में 8 कंटेनमेंट जोन हैं।
यहां यह भी कहना समीचीन होगा कि उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश कहा जाता है। राज्य की आर्थिकी बड़े स्तर पर पर्यटन पर निर्भर करती है। यह गतिविधियां भी पूरी तरह से ठप पड़ी हैं। राज्य में अंतर्राज्यीय के साथ ही अंतर्जनपदीय आवागमन भी बुरी तरह से प्रभावित है। इस कारण पर्यटन से निचले स्तर पर जुड़े अनेक लोगों के समक्ष भूखे मरने की स्थिति आ खड़ी हुई है। यही स्थिति रोज कमाकर रोज खाने वालों के साथ भी है। समाजसेवियों की ओर से मिल रही छिटपुट 5 किलो आटा-चावल व आधा-एक किलो दाल, तेल की मदद भी उनके बच्चों के गले तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार उनके लिए क्या करती है। (डॉ.नवीन जोशी)

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नवीन समाचार, नैनीताल, 24 मई 2021। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि को तीसरे चरण में एक जून की सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं काबीना मंत्री सुबोध उनियाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के अभी भी पूरी तरह से नियंत्रण में न आने की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने फिलहाल कर्फ्यू को आगे बढाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब कर्फ्यू के दौरान फल सब्जी व दूध की दुकानें सुबह 7 से 10 की जगह आठ से 11 बजे तक खुलेंगी। अभी तक यह अवधि सुबह सात से 10 बजे तक थी। इसके अलावा राशन-परचून की दुकानें व जनरल स्टोर 28 मई को सुबह आठ से 12 बजे तक खुलेंगी। 

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नवीन समाचार, देहरादून, 22 मई 2021। उत्तराखंड सरकार राज्य में कोविड कर्फ्यू में ढील देने के मामले में संक्रमण की स्थिति के आकलन के बाद ही कोई फैसला करेगी। इस संबंध में सरकार की ओर से संकेत आए हैं कि यदि 25 मई तक प्रतिदिन आने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या एक हजार या इससे नीचे आ जाती है तो सरकार कर्फ्यू में ढील देगी, अन्यथा कर्फ्यू तीसरे चरण में एक सप्ताह आगे बढ़ाया जा सकता है, तथा सख्ती बढ़ाई जा सकती है। इसका कारण यह भी है कि सरकार कोविड-19 की तीसरी लहर के प्रति भी आशंकित है।
इस बारे में शुक्रवार को प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि हर रोज कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा एक हजार से नीचे आने के बाद ही कर्फ्यू में छूट देने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बाहर से आने वालों को उत्तराखंड में बिना आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट के दाखिल होने में ढील नहीं दी जाएगी। वहीं काबीना मंत्री व राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि कोरोना के नियंत्रण को लेकर स्थिति अनुकूल नहीं रही तो और सख्ती की जाएगी। यदि संक्रमण की दर में कमी आती है तो समीक्षा के बाद ढील देने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए तैयारी की जा रही है। सरकार की चिंता बच्चों को संक्रमण की जद में आने से रोकने पर भी है। सरकार प्रदेशभर में अस्पतालों के आसपास के होटलों का अधिग्रहण कर इन्हें कोविड केयर सेंटर के रूप में तैयार करने पर विचार कर रही है, ताकि बच्चों के साथ उनके माता-पिता के रहने की व्यवस्था भी हो सके।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 17 मई 2021। बीती देर शाम शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में नैनीताल जनपद में भी 18 मई से 25 मई तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी हो गया है। डीएम धीराज सिह गर्ब्याल ने बताया कि जनपद में कोविड कर्फ्यू के दौरान शासन की गाइडलाइन का सख्ती के साथ अनुपालन कराया जायेगा। उन्होने कहा कि जनपद में कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जनपद वासियों के हित में सरकार ने 18 मई से 25 मई तक द्वितीय फेज में संपूर्ण जनपद में सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है।
डीएम श्री गर्ब्याल ने कहा कि 25 मई सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू बढाया जाता है। उन्होने बताया कि जनपद मे परचून-किराना की दुकानें सिर्फ 21 मई को प्रातः 7 बजे से प्रातः 10 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान बैंक प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। 

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नवीन समाचार, नैनीताल, 17 मई 2021। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 25 मई तक के लिए बढ़ने के ‘नवीन समाचार’ के दो दिन पूर्व प्रकाशित समाचार पर सोमवार को मुहर लग गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना विषाणु के संक्रमण की स्थिति पर विचार के बाद यह फैसला लिया गया।
प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से 17 मई की तिथि में जारी आदेश के अनुसार कुछ नए प्रतिबंधों के साथ कर्फ्यू को आगे बढाया गया है। आदेश के अनुसार कर्फ्यू 18 की मई की सुबह 6 बजे से से 25 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है। इस दौरान टीकाकरण के लिए छूट दी जाएगी। लोगों से यथासंभव शादियां टालने को कहा गया है। ऐसा न हो पाने पर अधिकतम 20 लोगों को 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने पर शादी में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सभी शैक्षिक, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, शराब की दुकानें, आदि अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए भी 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी होगी और उन्हें स्मार्ट सिटी देहरादून डॉट यूके डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। वहीं बाहरी राज्यों से अपने पैतृक गांव आ रहे लोगों के लिए 7 दिन का होम आइसोशनल जरूरी होगा।
इधर, नैनीताल जिला मुख्यालय में मंगलवार को फलों व सब्जियों की दुकानें सुबह 7 से 10 तक, जबकि मेडिकल की दुकानें पूरे दिन खुली रहेंगी। वहीं राशन की दुकानें बंद रहेंगी। वह केवल 10 से एक बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगी।

यह भी पढ़ें : फिर एक सप्ताह बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू ! शादियों में हर बाराती के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट हो सकती है जरूरी !!

नवीन समाचार, नैनीताल, 15 मई 2021। प्रदेश में जारी कोरोना कर्फ्यू की अवधि 25 मई तक बढ़ाई जा सकती है। साथ ही शादियों में जाने वाले हर व्यक्ति के लिए कोरोना की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य हो सकती है। प्रदेश सरकार के शासकीय प्रवक्ता काबीना मंत्री सुबोध कंसल ने बताया कि इन दोनों प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री के स्तर से सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है और जल्द ही इस बारे में आदेश जारी हो जाएगा।
शनिवार को श्री उनियाल ने कहा कि 18 मई तक प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर 25 मई तक किया जा रहा है। सरकार की कोशिश कोरोना की चेन तोड़ना है जिसके लिए कम से कम एक हफ्ता और कर्फ्यू बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कर्फ्यू और कोरोना गाइड लाइन की सख्ती के नतीजे 22-23 मई के बाद दिखाई देने शुरू होंगे। इसके बाद अगले हफ्ते भी कर्फ्यू और प्रतिबंध और रियायत को लेकर सरकार फिर विचार करेगी। बताया कि इस बारे में मुख्यमंत्री के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है। सीएम भी इस बात को मानते हैं कि सख्ती हो और कर्फ्यू में फिलहाल ढील न दी जाए। वहीं सरकार ने उन कोविड-19 अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो कोरोना से हुई मौतें छुपा रहे हैं साथ ही आयुष्मान और अन्य योजनाओं से आच्छादित लोगों और कर्मचारियों को या तो अपने यहां भर्ती नहीं कर रहे हैं या फिर कैशलेस के बजाय नगदी लेकर इलाज कर रहे हैं।

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-महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी से की 10 मिनट तक दूरभाष पर बात

नैनीताल राजभवन से दूरभाष पर वार्ता करते मुख्यमंत्री रावत, साथ में भाजपा नेता मनोज जोशी व अन्य।

नवीन समाचार, नैनीताल, 10 मई 2021। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को नैनीताल राजभवन में प्रवास के दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से बात की। इस दौरान मौजूद नगर के भाजपा नेता व सभासद मनोज जोशी ने दावा किया कि वार्ता में श्री कोश्यारी ने उत्तराखंड से कोरोना को भगाने के लिए सख्ती बरतनी जरूरी बताई। कहा, शादी-ब्याह सहित घर से बाहर निकलने की हर गतिविधि अभी रोकी जा सकती है। क्योंकि ‘जान है तो जहान है’। अभी रोके गए सभी कार्य जीवन बचने पर बाद में भी हो सकते हैं। जितनी संभव है, सख्ती बरतें। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। वहां जब तक सख्ती नहीं की गई, तब तक हालात बेहद बुरे रहे, जबकि अब सख्ती किए जाने के बाद हालात लगातार बेहतर हो रहे हैं।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 5 मई 2021। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नैनीताल के डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने जिले भर में लगाये गये कोरोना कर्फ्यू को आगामी 10 मई (सोमवार) तक विस्तारित कर दिया हैै। इस अवधि में कर्फ्यू प्रातः 5 बजे तक प्रभावी रहेगा।
जानकारी देते हुए जनपद के एडीएम वित्त राजस्व सुरेंद्र सिंह जंगपंागी ने बताया कि डीएम के अनुमोदन के उपरान्त कर्फ्यू अवधि 10 मई तक विस्तारित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शासन की नई गाइडलाइन के अनुसार शादी, विवाह व अन्य सामाजिक सामारोह में 25 लोगों को ही प्रशासन द्वारा अनुमति दी जायेगी जबकि शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो पायेंगे। उन्होने बताया की भवन निर्माण से संबंधित सामग्री से संबंधित दुकानें भी दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगी। जबकि पेट्रोल पम्प तथा मेडिकल स्टोर निरंतर खुले रहेंगे तथा घरेलू गैस का वितरण भी होता रहेगा। श्री जंगपांगी ने बताया कि संबंधित क्षेत्रों में फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट, मछली (केवल लाईसंेसधारी) की दुकानें, राशन की दुकानंे, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें, पशु चारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक जबकि पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवाई की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी। उन्हांेने बताया कि आवश्यक सेवा से जुडे तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी। टेªन, बस से यात्रा करने वाले लोगों को आवागमन में छूट होगी। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य भी चलते रहेंगे तथा इनसे जुडे़ कार्मिक तथा निर्माण सामग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी। तथा आद्यौगिक इकाई तथा इनके वाहनों एवं माल वाहक वाहनों के आने जाने में छूट रहेगी। रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों तथा कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन की छूट रहेगी। पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथासमय खुले रहेंगे। उन्होने बताया कि कोविड-19 ड्यूटी से जुडे हुए एवं इंश्योरेंस कार्यालय, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस आदि से जुडे़ हुए कार्मिकों को ड्यूटी पर आवागमन के लिए छूट रहेगी। उन्होने स्पष्ट किया कि जिले के सभी कार्यालयों को पाबंदियों से मुक्त रखा गया है।

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नवीन समाचार, हल्द्वानी, 3 मई 2021। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए डीएम धीराज गर्ब्याल ने जिले भर में लगाये गये कोरोना कर्फ्यू को 6 मई की सुबह 5 बजे तक प्रभावी कर दिया है। जानकारी देते हुए जनपद के एडीएम वित्त राजस्व सुरेंद्र सिंह जंगपंागी ने बताया कि डीएम के अनुमोदन के उपरान्त कर्फ्यू अवधि 6 मई तक विस्तारित कर दी गई है। श्री जंगपागी ने बताया कि शासन की नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी, विवाह व अन्य सामाजिक सामारोह में 25 लोग को ही प्रशासन द्वारा अनुमति दी जायेगी जबकि शव यात्रा तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो पायेगे। उन्होने बताया कि भवन निर्माण से संबंधित सामग्री से संबंधित दुकानें भी दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगी। जबकि पेट्रोल पम्प तथा मेडिकल स्टोर निरंतर खुले रहेंगे तथा घरेलू गैस का वितरण भी होता रहेगा।
श्री जंगपांगी ने बताया कि संबंधित क्षेत्रों में फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट, मछली (केवल लाईसंेन्सधारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें, पशु चारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवाई की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी। उन्हांेने बताया कि आवश्यक सेवा से जुडे तथा सरकारी वाहनों को केवल डयूटी हेतु एवं टेªन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। आद्यौगिक इकाई तथा इनके वाहनों के आने जाने में भी छूट रहेगी। रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। माल वाहक वाहनो के आवागमन मे छूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनो को आवागमन में छूट होगी तथा कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन की छूट रहेगी, पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथासमय खुले रहेंगे। उन्होने बताया कि कोविड-19 डयूटी से जुडे हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। इंश्योरेंस कार्यालय तथा कार्यालय से जुडे़ हुए कार्मिको को डयूटी हेतु आवागमन के लिए छूट रहेगी तथा टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस से जुडे़ हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। उन्होने स्पष्ट किया कि जिले के सभी कार्यालयों को इससे मुक्त रखा गया है।

यह भी पढ़ें : जनपद के कई नए इलाकों में लागू हुआ कर्फ्यू…

नवीन समाचार, हल्द्वानी 30 अप्रैल 2021। जिले में तीन मई तक लगाये गये कोविड कर्फ्यू में बहुत सारे नये इलाके भी शामिल किये गये है। कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने यह निर्णय लिया है। नये इलाकों में भी एक मई से सांय तीन बजे से कोरोना कर्फ्यू प्रभावी हो जायेगा।
जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्री गर्ब्याल ने बताया है कि हल्द्वानी नगर निगम नगर क्षेत्र जहां पूर्व से ही कर्फ्यू प्रभावी है। तहसील हल्द्वानी के ग्राम पनियाली, बजूनियाहल्दू, नन्दपुर, रामणी आनसिंह, कमलुआगांज, रामणी छोटी, गुलजारपुर, देवलचैड बन्दोबस्ती, फूलचैड, देवलचैड खाम, करायल चतुर सिंह,जोलाशाल उर्फ करायल, प्रेमपुर लोश्ज्ञानी, उदयलालपुर, गोविन्दपुर, गरवाल, लालपुर नायक, बैड़ापोखरा, किशनपुर, घुड़दौडा, धौलाखेडा, हरिपुर पूर्णानन्द, हरिपुर तुलाराम, गुजरोडा तथा चोरगलिया मुख्य बजार में कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इसी प्रकार रामनगर नगपालिका क्षेत्र के अलावा पीरूमदारा में भी कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है जबकि लालकुआॅ नगर पंचायत क्षेत्र के अलावा बंगाली काॅलोनी, बजरी कम्पनी, हाथीखाना, नगीना काॅलोनी, घोड़ानाला बिन्दुखत्ता, बहड़ी मोहल्ला, तिवारी नगर लालकुआॅ, कार रोड बिन्दुखत्ता, हल्दूचैड़, बेरीपड़ाव, मोटाहल्दू मे भी कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्री गर्ब्याल ने बताया है कि जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। उन्होने बताया कि तहसील नैनीताल के नगर पालिका क्षेत्र नैनीताल, भवाली तथा भीमताल, तहसील कालाढॅूगी के नगर पंचायत कालाढॅूगी के क्षेत्र में तहसील कौश्याकुटौली के गरमपानी तथा खैरना मुख्य बाजार में कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है। उन्होने बताया कि तहसील बेतालघाट के मुख्य बाजार के साथ ही विकास खण्ड बेतालघाट में समस्त क्षेत्र तथा तहसील धारी के भटेलिया मुख्य बाजार मे कर्फ्यू एक मई से निर्धारित मानकों के साथ प्रभावी हो जायेगा। उन्होने बताया कि कोरोना कर्फ्यू विस्तारित क्षेत्रो में बाजार दोपहर 2 बजे तक खुले रहेगे तथा सांय 3 बजे से कर्फ्यू लागू रहेगा। जनपद नैनीताल के अन्य स्थानों के लिए पूर्व आदेश यथावत लागू रहेंगे। श्री गर्ब्याल ने बताया कि सम्बन्धित क्षेत्रों में फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट, मछली (केवल लाइसेंसधारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें, पशु चारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रहे सकेंगी। पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवाई की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवा से जुडे तथा सरकारी वाहनों को केवल डयूटी हेतु आवगमन में छूट होगी। ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार शादी, विवाह और अन्य सामाजिक समारोह में केवल 50 लोगो को ही अनुमति होगी। इन आयोजन में 50 से अधिक व्यक्ति नही जुटेगे। उन्होने बताया कि सर्वाजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुडे कार्मिक तथा निर्माण सामाग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी। तथा आद्यौगिक ईकाई तथा इनके वाहनों के आने जाने में छूट रहेगी। रेस्टोरेट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। उन्होने बताया कि शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नही होगे। माल वाहक वाहनो के आवागमन मे ंछूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनो को आवागमन में छूट होगी तथा कोविड -19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट रहेगी, पोस्ट आफिस तथा बैंक यथासमय खुले रहेगे। उन्होने बताया कि कोविड-19 डयूटी से जुडे हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। इंश्योरेंस कार्यालय तथा कार्यालय से जुडे़ हुए कार्मिको को डयूटी हेतु आवागमन के लिए छूट रहेगी तथा टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस से जुडे़ हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। उन्होने स्पष्ट किया कि जिले के सभी कार्यालयों को इससे मुक्त रखा गया है।
आपसे निवेदन:- ’ मास्क जरूर और ठीक से पहनें ’ दो गज की दूरी का पालन करें ’ हाथों को सेनेटाइज करते रहें…

यह भी पढ़ें : घर लौटने वाले प्रवासियों को होम क्वारंटाइन-निगेटिव रिपोर्ट के बाद ही होगी बाहर जाने की अनुमति

नवीन समाचार, नैनीताल, 18 अप्रैल 2021। कोरोना की दूसरी लहर के जानलेवा स्तर तक बढ़ने के बाद प्रवासियों का घर लौटना भी शुरू हो गया है। ऐसे में प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। नैनीताल जनपद प्रशासन ने तय किया है कि नैनीताल जनपद में आने वाले प्रवासियों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा। कोरोना नोडल केंद्र हल्द्वानी के नोडल अधिकारी डी कुमार ने प्रशासनिक अधिकारियों को डीएमजी धीराज गर्ब्याल के हवाले से निर्देश दिए हैं कि सभी प्रवासियों को जनपद में आने पर होम क्वारंटाइन में रखा जाना है। सभी प्रवासियों को होम क्वारंटाइन की अवधि पूरा करने के उपरांत तथा कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही बाहर जाने दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें : डीएम ने दिए शासन की नई गाइडलाइन का नैनीताल जनपद में शत-प्रतिशत लागू करने के निर्देश

-जनपद में शासन द्वारा जारी नई एसओपी तत्काल प्रभाव से हुई लागू
नवीन समाचार, नैनीताल, 16 अप्रैल 2021। कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन द्वारा जारी नई एसओपी तत्काल प्रभाव से नैनीताल जनपद में भी प्रभावी कर दी गयी है। जानकारी देते हुए डीएम धीराज गर्ब्याल ने बताया कि शासन की नई गाइडलाइन के अनुसार जनपद में रात्रि साढ़े दस बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है। इसके अलावा जिले भर के सार्वजनिक वाहनों में अब अधिकतम 50 फीसद सवारियां हीं बैठायी जा सकेंगी। भीड़ वाले जिले के सभी बार, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, जिम आदि में भी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही प्रवेश दिया जायेगा। साथ ही कोचिंग संस्थानों, स्वीमिंग पूल तथा स्पा केंद्रों के संचालन पर रोक लगा दी गयी है। सभी धार्मिक, राजनैतिक व सामाजिक आयोजनों, विवाह आदि में अधिकतम दो सौ लोग ही शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सामाजिक दूरी तथा मास्क के प्रयोग का शक्ति से अनुपालन कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान औद्योगिक शिफ्ट वाले कर्मचारियों, आपातकालीन वाहनो, माल वाहक से सम्बन्धित व्यक्तियों, बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज आदि से उतरने वाले, शादी व सम्बन्धित समारोह से संबंधित लोगों को रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवाजाही की छूट रहेगी। श्री गर्ब्याल ने बताया कि जनपद में बनाये गये कंटेंटमेंट जोन या माईक्रो कंटेंटमेंट जोन आदि में सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। उन्होंने 65 वर्ष से अधिक और दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को घर पर रहने की सलाह दी है। उन्होंने जनपद के सभी एसडीएम, सीओ तथा स्वास्थ्य महकमें के अधिकारियों से कहा है कि शासन द्वारा जारी गाइडलाईन का सख्ती के साथ अनुपालन करायें। जो लोग अनुपालन न करें और नियमों को तोड़ें, उनके विरूद्ध एपिडेमिक एक्ट की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही अमल में लायें।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड शासन ने कोचिंग, स्कूलों आदि के लिए जारी की अनलॉक-6 की नई SOP

नवीन समाचार, देहरादून, 1 नवम्बर 2020। उत्तराखंड शासन ने अनलॉक-6 के लिए मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी है। राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी एसओपी में कहा गया है कि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुमोदन किया जाएगा। एसओपी में त्योहारों को देखते हुए जिलों से विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि त्योहारी सीजन में लोग कोरोना से रोकथाम के लिए बने मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इससे आमजन के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो रहा है। ऐसे में अनुशासन बनाने और आमजन को जागरूक करने की विशेष जरूरत है, जिससे कोरोना महामारी को रोकने के लिए अभी तक किए गए प्रयास प्रभावित न हों। इसके अलावा कोचिंग संस्थान खोलने का निर्णय संबंधित जिले ही लेंगे। शासन ने इनमें अभी ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को ही तवज्जो देने की अपेक्षा की है। वहीं शासन ने स्कूलों के खुलने पर शारीरिक दूरी, मास्क और सुरक्षा के अन्य नियमों का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण को क्रमवार तालाबंदी को समाप्त करने के लिए एक अक्टूबर को जारी मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) को ही 30 नवंबर तक यथावत रखा गया है। ऐसे में जिलों को आम नागरिकों से मास्क का इस्तेमाल, हाथ धोने और शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन कराना होगा। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि अन्य मामलों में पूर्व में जारी एसओपी के नियम ही यथावत रहेंगे। अभी भी प्रदेश में आने वाले सभी लोगों को स्मार्ट सिटी, देहरादून के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बाहर से आने वालों की रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट व बार्डर पर थर्मल स्कैनिंग और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। किसी पर तरह के लक्षण पाए जाने पर उसका एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

यह भी पढ़ें : अनलॉक 5.0: स्कूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स व व्यवसायिक उड़ानों को खोलने के लिए गाइडलाइन जारी

-15 अक्टूबर के बाद शर्तों के साथ व आधी क्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमा हॉल, थियेटर व मल्टीप्लेक्स, वहीं स्कूलों को खोले जाने को लेकर राज्य सरकारें ले सकेंगी फैसला
नवीन समाचार, नई दिल्ली, 30 सितंबर 2020। केंद्र सरकार ने बुधवार रात अनलॉक-5 से जुड़ी नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। इनके अनुसार आगामी 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ सिनेमा हॉल, थियेटर व मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ तथा कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के एंटरटेनमेंट पार्क और इस तरह की अन्य जगहों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। अलबत्ता, कंटेनमेंट जोन्स में 31 अक्टूबर तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा।
गाइडलाइंस के अनुसार, स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं। 15 अक्टूबर से सभी सिनेमा सिनेमा हॉल, थियेटर व मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। यानी जितनी दर्शक क्षमता है, उसके आधे की इजाजत है। इसे लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की आरे से अलग से भी एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग जारी किए जाएंगे। इसी तरह कंटेनमेंट जोन्स से बाहर स्थित एंटरटेनमेंट पार्कों और उसी तरह की दूसरी जगहों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी गई है। जिन व्यवसायिक उड़ानों को गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिली हुई है, उन्हें छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। वहीं स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को खोलने पर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं। वह अपने-अपने राज्य के हिसाब से इसे लेकर फैसला कर सकती हैं। हालांकि, इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी जरूरी होगी।

यह भी पढ़ें : भ्रमित करने वाली साबित हो रही राज्य सरकार की बाहर से आने वालों की ‘त्रुटिपूर्ण’ पंजीकरण व्यवस्था..

नवीन समाचार, नैनीताल, 1 सितंबर 2020। केंद्रीय गृह मंत्रालय की देश में कहीं भी आवागमन पर किसी तरह के प्रतिबंध न लगाने के बावजूद उत्तराखंड में प्रतिबंध लागू हैं। यह अलग बात है कि पहले ‘ई-पास’ बनाने की व्यवस्था का नाम बदलकर ‘पंजीकरण’ करना कर दिया गया है। अब भी राज्य में बाहरी प्रदेशों से आने के लिए देहरादून सिटी पोर्टल और इससे जुड़े डीएससीएल सर्विसेज डॉट ओरजी वेबसाइटhttp://dsclservices.org.in/apply.php पर पंजीकरण कराना जरूरी है। साथ ही पुरानी अन्य व्यवस्थाएं भी पूर्व की तरह लागू हैं।
लेकिन नई व्यवस्था में हटाया गया एक प्राविधान राज्य वासियों के लिए भ्रमपूर्ण एवं बाहरी लोगों के लिए भ्रमित करना वाला साबित हो रहा है। पंजीकरण के नये ऑनलाइन फार्म में पहले बिंदु पर यात्रा के प्रकार में केवल एक विकल्प दिया गया है-कमिंग टु उत्तराखंड यानी उत्तराखंड आना तथा तीसरे बिंदु में यात्रा के शुरू होने के स्थान पर उत्तराखंड के अलावा देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के नामों के विकल्प हैं। इससे समस्या यह आ रही है कि यदि उत्तराखंड का कोई व्यक्ति यदि उत्तर प्रदेश की सीमा से होता हुआ राज्य के दूसरे हिस्से में जाता है। उदाहरण के लिए कुमाऊं से देहरादून की ओर या देहरादून की ओर से कुमाऊं में आता है तो राज्य की सीमा पर दिखाने के लिए पंजीकरण का कोई प्रमाण नहीं रख सकता है। वहीं इस कमी का फायदा उठाकर बाहरी राज्यों से आ रहे लोग भी खुद को उत्तराखंड से आ रहा बताकर जांच कर रहे कार्मिकों को भ्रमित कर सकते हैं। वहीं अभी भी राज्य के एक से दूसरे जिले में जाने के लिए भी पंजीकरण को जरूरी बताया जा रहा है, लेकिन पंजीकरण की व्यवस्था में इसका विकल्प नजर नहीं आ रहा है। उत्तराखंड ग्वाल सेवा संगठन के संस्थापक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज कुलौरा ने कहा कि इस व्यवस्था में खासकर उत्तराखंड के लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है।

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