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June 14, 2025

बड़ा आदेश : उत्तराखंड में नए स्टोन क्रशरों के लाइसेंस जारी करने पर तत्काल प्रभाव से रोक, सरकार को पृथक जोन घोषित करने के निर्देश

(Divorced Woman Mother of Children-Love Married)

नवीन समाचार, नैनीताल, 22 मई 2025 (Uttarakhand-Ban on New License for Stone Crusher)उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में बेतरतीब रूप से संचालित हो रहे स्टोन क्रशरों पर सख्त रुख अपनाते हुए गुरुवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायालय ने नए स्टोन क्रशरों के लाइसेंस जारी करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर स्टोन क्रशरों के लिए पृथक जोन घोषित करने के निर्देश दिए हैं।

राजाजी टाइगर रिजर्व के पास क्रशर, नहीं ली गई अनुमति

डीएम ने की नैनीताल स्टोन क्रशर के लाइसेंस निरस्त की संस्तुति - DM  recommends cancellation of license of Nainital stone crusherप्राप्त जानकारी के अनुसार यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने देहरादून जिले के फतेहपुर टांडा के तीन किसानों—महेंद्र सिंह, बलवंत सिंह व राजवीर कौर—की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को अवगत कराया कि वे पेशेवर किसान हैं और कृषि से उनका जीवनयापन होता है। उनके गांव में वर्ष 2023 में एक स्टोन क्रशर को अनुमति दी गई, जो दिन-रात संचालित हो रहा है। इससे गांव में वायु व ध्वनि प्रदूषण गंभीर रूप से बढ़ गया है और खेती बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि यह स्टोन क्रशर राजाजी टाइगर रिजर्व से मात्र 3.5 किमी की दूरी पर स्थापित है, और इसके लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि क्रशर कई पर्यावरणीय मानकों की अवहेलना कर रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य व आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

सीपीसीबी के निर्देशों की भी अवहेलना

खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने वर्ष 2023 में राज्य सरकार को नया स्टोन क्रशर जोन घोषित करने के निर्देश दिए थे, परंतु सरकार ने आज तक उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय में लगातार ग्रामीणों द्वारा स्टोन क्रशरों के विरुद्ध याचिकाएं दायर की जा रही हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार इस विषय को लेकर गंभीर नहीं है।

राज्य सरकार को छह सप्ताह में कार्यवाही के निर्देश (Uttarakhand-Ban on New License for Stone Crusher)

उच्च न्यायालय ने नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार के उद्योग एवं खनिकर्म विभाग को छह सप्ताह की अवधि में प्रदेश में स्टोन क्रशरों के लिए नया जोन घोषित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि सरकार आगे भी लापरवाही करती है, तो उसे और कठोर आदेशों का सामना करना पड़ सकता है। (Uttarakhand-Ban on New License for Stone Crusher)

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