उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता भर्ती परीक्षा स्थगित करने का दिया निर्देश

नवीन समाचार, नैनीताल, 20 मार्च 2025 (Uttarakhand High Court Directed to Postpone Exam)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता के 200 पदों के लिए 22 व 23 मार्च को प्रस्तावित लिखित परीक्षा को स्थगित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने आयोग को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) से परामर्श लेकर परीक्षा की नई तिथि जारी करने को कहा है।
पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यूकेपीएससी ने जुलाई 2024 में राजकीय पॉलिटेक्निकों में मैकेनिकल, सिविल व इलेक्ट्रिकल शाखाओं में प्रवक्ता पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। आयोग ने इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता बीटेक निर्धारित की थी, जबकि एआईसीटीई के मानकों के अनुसार इन पदों के लिए बीटेक के साथ एमटेक की योग्यता भी अनिवार्य है।
परीक्षा योग्यता को चुनौती देते हुए बीटेक व एमटेक उत्तीर्ण छात्र मधुसूदन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि आयोग और राज्य सरकार एआईसीटीई के मानकों का उल्लंघन करते हुए केवल बीटेक धारकों को पात्र मानकर परीक्षा आयोजित कर रही है, जो नियमों के विरुद्ध है।
न्यायालय का निर्देश
इस मामले में उच्च न्यायालय ने 12 मार्च व 18 मार्च को निर्देश जारी करते हुए सरकार व यूकेपीएससी से स्पष्टीकरण मांगा था। गुरुवार को हुई सुनवाई में सरकार व आयोग ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा। इसके बाद न्यायालय ने 22 व 23 मार्च को प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित करने का निर्देश दिया।
नई तिथि जारी करने का आदेश
अदालत ने आयोग को एआईसीटीई से परामर्श लेकर परीक्षा की नई तिथि निर्धारित करने और इसकी जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि परीक्षा स्थगित होने की सूचना का व्यापक प्रचार किया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
खंडपीठ में हुई सुनवाई
याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई। न्यायालय ने आयोग को निर्देश दिया कि परीक्षा के आयोजन में पारदर्शिता बनाए रखते हुए एआईसीटीई के निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
अभ्यर्थियों की कठिनाई बढ़ी
परीक्षा स्थगित होने से अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई अभ्यर्थी परीक्षा के लिए अपने गृहनगर से परीक्षा केंद्रों की ओर रवाना हो चुके हैं। अब उन्हें पुनः परीक्षा की नई तिथि का इंतजार करना होगा।
आयोग की तैयारी अधर में
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली थी। परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जा चुके थे व प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए थे। अब परीक्षा स्थगित होने से आयोग को नई तिथि निर्धारित कर पुनः पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी।
भविष्य में मानकों का पालन अनिवार्य
अदालत ने स्पष्ट किया कि भविष्य में आयोग व राज्य सरकार को एआईसीटीई के मानकों का पालन करते हुए ही शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करनी होगी। न्यायालय ने कहा कि एआईसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।
अभ्यर्थियों का मिला समर्थन (Uttarakhand High Court Directed to Postpone Exam)
परीक्षा स्थगित होने से कई अभ्यर्थियों ने राहत महसूस की है। उनका कहना है कि आयोग का केवल बीटेक धारकों को पात्र मानना एमटेक डिग्री धारी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय था। न्यायालय के इस फैसले से आयोग को भविष्य में भर्ती प्रक्रिया में और अधिक सतर्कता बरतनी होगी। परीक्षा की नई तिथि एआईसीटीई से सलाह लेने के बाद घोषित की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की वेबसाइट पर नई तिथि संबंधी जानकारी के लिए नजर बनाए रखें। (Uttarakhand High Court Directed to Postpone Exam)
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