उच्च न्यायालय ने प्रेमी युगल को सुरक्षा उपलब्ध कराने के दिये निर्देश
नवीन समाचार, नैनीताल, 6 अप्रैल 2024 (HC gave instructions to provide Couple security)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने रुद्रपुर के एक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने के निर्देश दिये हैं।
लंबे समय से प्रेम करते हैं और अब विवाह करना चाहते हैं (HC gave instructions to provide Couple security)
मामले के अनुसार रुद्रपुर निवासी हृदयेश पाठक व निदा बी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सुरक्षा याचिका दायर कर कहा था कि वह लंबे समय से आपस में प्रेम करते हैं और अब आपस में विवाह करना चाहते हैं। लेकिन निदा के परिजन इस विवाह से खुश नहीं हैं। निदा के परिजनों से दोनों को जान का खतरा है। इसलिये उन्हें सुरक्षा दी जाए। यह भी बताया है कि हृदयेश ने बीबीए किया है और रुद्रपुर की एक कम्पनी में सेवारत है। जबकि निदा ने बीएड किया है।
उच्च न्यायालय ने उन्हें सुरक्षा देने के निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है और रुद्रपुर के थाना प्रभारी से कहा है कि वह लड़की के परिजनों से वार्ता करें तथा उन्हें कानून अपने हाथ में न लेने को समझाएं। (HC gave instructions to provide Couple security)
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