नैनीताल : पत्नी के दहेज हत्यारोपित पति को 10 एवं सास-ससुर को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
नवीन समाचार, नैनीताल, 2 जुलाई 2024 (Husband accused of dowry murder of Wife 10 years)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के अपराध में मृतका के पति को 10 वर्ष एवं ससुर व सास को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जमानत पर चल रहे तीनों को सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा मृतका की दो नाबालिग पुत्रियों को सरकार की ओर से सहायता राशि देने के आदेश भी दिये हैं।
मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन की ओर से 11 गवाह पेश करते हुए न्यायालय को बताया कि शबाना का निकाह वर्ष 2015 में मौ. इरशाद पुत्र छोटे निवासी इन्द्रानगर के साथ सामर्थ्य के अनुसार पूरे दान-दहेज के साथ हुआ था। लेकिन शादी के 2 वर्ष बाद से ही शबाना को उसका पति मौ. इरशाद, ससुर छोटे, सास सलमा, मामा सलीम कम दहेज लाने का ताना मारते थे तथा दहेज में बुलेट मोटरसाईकिल लाने का दबाव डालते थे। इसी बीच शबाना की दो पुत्रियां पैदा हुईं। इसके बाद उसे पुत्रियां पैदा होने-पुत्र ना होने का ताना देकर लगातार कोसा जाने लगा।
कुछ समय पूर्व शबाना ने अपने पिता को बताया था कि उसका पति व सास 2 लाख रुपये अपने मायके से लाने का दबाव डाल रहे हैं और मना करने पर गाली-गलौज व मारपीट कर रहे हैं। इसके बाद 29 सितंबर 2021 को शबाना की मृत्यु हो गयी तो मामले को दबाने के प्रयास किये गये और शव का आनन-फानन में दाह संस्कार करने का प्रयास किया गया। उल्टी-दस्त से मौत बतायी गयी, जबकि पुलिस ने जब शव को अपने कब्जे में लेकर देखा तो गले में निशान दिखायी दे रहे थे। जिससे लग रहा था कि उक्त लोगो ने मेरी पुत्री को दहेज के लिए मार दिया है।
मृत्यु अप्राकृतिक रूप से शादी के 7 वर्ष के भीत्तर ससुराल में हुई (Husband accused of dowry murder of Wife 10 years)
श्री शर्मा ने कहा कि मृतका की मृत्यु अप्राकृतिक रूप से शादी के 7 वर्ष के भीत्तर उसके ससुराल में हुई है, जहाँ पर तीनों अभियुक्त मौजूद थे। 29 जुलाई 2021 को शबाना अभियुक्त इरशाद के घर इन्द्रानगर बरसाती नूरी मस्जिद के पास फांसी के फंदे में लटकी हुई पायी गयी थी।
इस मामले की विवेचना करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी शान्तनु पाराशर ने अभियुक्त मौ. इरशाद पुत्र छोटे, ससुर छोटे पुत्र रमजानी व सास सलमा पत्नी छोटे निवासी इंद्रा नगर नूरी मरिजद के पास बनभूलपुरा जनपद नैनीताल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-304बी, 498ए व दहेज प्रतिशोध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने इस मामले में मृतका के पति मौ. इरशाद को भादंसं की धारा-304बी के अंतर्गत 10 वर्ष का और ससुर छोटे व सास सलमा को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास, तथा तीनों अभियुक्तों को धारा 498ए के तहत 3-3 वर्ष के कठोर कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड से भी दण्डित किया है।
अर्थदंड अदा ना करने पर 3-3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही दहेज प्रतिशोध अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत तीनों अभियुक्तों को 2-2 वर्ष के कठोर करावास व 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है, अर्थदण्ड अदा ना करने पर 1-1 माह रुपये के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाकर अभियुक्तगणों को हिरासत में लेकर सजा भुगतने हेतु जेल भेज दिया है। (Husband accused of dowry murder of Wife 10 years)
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