नैनीताल जनपद में नये पेयजल संयोजन व लाइनों में पंपों तथा पेयजल का धुलाई-सिंचाई व निर्माण कार्यों में प्रयोग प्रतिबंधित
-पाइप लाइनों में लीकेज पर जल संस्थान के संबंधित अधिकारी माने जाएंगे जिम्मेदार
नवीन समाचार, नैनीताल, 25 अप्रैल 2024 (Misuse of Water prohibited In Nainital District)। गर्मियों के मौसम में जल स्रोतों, नदियों, नहरों और तालाबों इत्यादि के जल स्तर में निरन्तर गिरावट आ रही है और पेयजल की किल्लत होने लगी है। पेयजल की इस समस्या के निदान हेतु नैनीताल की जिलाधिकारी ने जनपद के नये जल संयोजनों पर व पानी की लाइनों से पानी खींचने के लिये पम्प का उपयोग तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
साथ पूर्व में स्वीकृत भवन निर्माणों को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा सर्विस सेंटरों पर वाहनों की धुलाई पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सिंचाई व धुलाई जैसे कार्यों में भी पेयजल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
पानी के दुरुपयोग पर दंडात्मक कार्यवाही के साथ जल संयोजन विच्छेदित कर दिया जाएगा (Misuse of Water prohibited In Nainital District)
इस संबंध में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने उत्तराखंड जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं। बताया है कि वाहनों की केवल ड्राई वाश करने की अनुमति रहेगी। यह भी कहा है कि यदि प्रतिबंधित प्रयोजनों के लिये हेतु पानी का दुरुपयोग किये जाने पर दंडात्मक कार्यवाही के साथ जल संयोजन विच्छेदित कर दिया जाए। बताया कि जल संयोजनामें में पम्प का प्रयोग करने पर पम्प जब्त कर जल संयोजन काटने की कार्यवाही की जाएगी। (Misuse of Water prohibited In Nainital District)
इसके अतिरिक्त छत की टंकियों से पानी गिरता पाये जाने पर भी दंडात्मक कार्यवाही एवं जल संयोजन विच्छेदित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने मुख्य वितरण पाईप लाईनों में लीकेजों को तत्काल बंद करवाने के भी आदेश देते हुये पेयजल लाइनों में लीकेज पाये जाने पर जल संस्थान के संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की बात भी कही है। (Misuse of Water prohibited In Nainital District)
अग्निकाण्ड, वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम-नियंत्रण के लिए दिए निर्देश (Misuse of Water prohibited In Nainital District)
अपर जिला अधिकारी पीआर चौहान ने बताया कि ग्रीष्मकाल में अग्निकाण्ड, वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम-नियंत्रण के लिए जिले के नगरीय इलाकों में संचालित फायर हाईड्रेण्टों के सुचारू, प्रभावी संचालन के दृष्टिगत हाईड्रेण्टों के भौतिक निरीक्षण और क्रियाशीलता का परीक्षण के लिए टीमों को गठन किया गया है। (Misuse of Water prohibited In Nainital District)
जिसके अंतर्गत नैनीताल नगर क्षेत्रान्तर्गत उप जिलाधिकारी, अधिशासी अभियंता जल संस्थान, अग्निशमन अधिकारी, हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत नगर मजिस्ट्रेट, अधिशासी अभियंता जल संस्थान, अग्निशमन अधिकारी, लालकुआँ नगर क्षेत्रान्तर्गत में उप जिलाधिकारी, अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी, रामनगर के लिए उप जिलाधिकारी, अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, और अग्निशमन अधिकारी की टीमों का गठन किया गया। बताया कि सभी टीमें अपने क्षेत्रान्तर्गत संचालित समस्त फायर हाईड्रेटों का भौतिक निरीक्षण करते हुए, उन्हें मौके पर संचालित करते हुए हाईड्रेण्टों में पानी की उपलब्धता और प्रवाह की जांच कर निरीक्षण / जांच की जानकारी deocnainital@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
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