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October 17, 2024

उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में थूक या गंदगी मिलाने पर एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान, एसओपी जारी

Pushkar Singh Dhami Navin Samachar

नवीन समाचार, देहरादून, 16 अक्टूबर 2024 (SOP for Spit Jihad in Food items in Uttarakhand) उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में थूक या गंदगी मिलाने की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस प्रकार की घटनाएं किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसी क्रम में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने एक विस्तृत एसओपी जारी की है। इस एसओपी के तहत दोषियों पर कठोर कार्रवाई के साथ 25 हजार से लेकर एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यह भी देखें :

Food Safety and Drug Administration, (SOP for Spit Jihad in Food items in Uttarakhand)आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि हाल के दिनों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जूस और अन्य खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट या अन्य गंदगी मिलाने की घटनाएं सामने आई हैं, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं। उन्होंने कहा कि सभी खाद्य कारोबारियों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा और उसकी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। यह भी देखें : उत्तराखंड में ‘थूक जिहाद’ को रोकने के लिए DGP ने जारी किए निर्देश, जानें कैसे रोकेंगे इस कुकृत्य को…

उत्तराखंड में ‘थूक जिहाद’ को रोकने के लिए DGP ने जारी किए निर्देश, जानें कैसे रोकेंगे इस कुकृत्य को…

खाद्य कारोबारियों को स्वच्छता और सफाई से संबंधित सभी मानकों का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

एसओपी के मुख्य बिंदु: (SOP for Spit Jihad in Food items in Uttarakhand)

  1. राज्य में स्वच्छता और सफाई को ध्यान में रखते हुए भोजन तैयार और परोसने वाले कार्मिकों के लिए फेस मास्क, ग्लव्स और हेड गियर का उपयोग अनिवार्य होगा।
  2. खाद्य प्रतिष्ठानों में धूम्रपान, थूकना, और अन्य अस्वच्छ व्यवहारों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
  3. संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्तियों को खाद्य निर्माण या वितरण स्थलों पर कार्यरत नहीं किया जाएगा। सभी कर्मचारियों की सूची के साथ चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
  4. सभी खाद्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र निर्गत करना अनिवार्य होगा।
  5. खाद्य पदार्थों में स्वच्छता की अनिवार्यता के दृष्टिगत कोई भी दूषित सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा।
  6. सभी मीट विक्रेताओं को यह स्पष्ट करना होगा कि वे हलाल या झटका मांस बेच रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि आने वाले त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा और शुद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता पर होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अशुद्धता या असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। (SOP for Spit Jihad in Food items in Uttarakhand)

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