नवीन समाचार, हरिद्वार, 16 मई 2023। राज्य की मशीनरी पर लगता है उच्च न्यायालय का भी कोई भय नहीं है। ताजा मामला हरिद्वार कोतवाली का है। यहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आरजी-आदेश के प्रपत्र मिलने के बावजूद कोतवाली पुलिस ने प्रति शपथ पत्र दाखिल नहीं किया। यह भी पढ़ें : गंगोलीहाट में चौहरे हत्याकांड के मामले में 4 दिन बाद हुआ ऐसा खुलासा कि कोई सोच भी नहीं सकता था…
इस पर जनपद के एसएसपी अजय सिंह ने कड़ा संज्ञान लेते हुए गंगनहर कोतवाली की एक महिला दारोगा प्रीति तोमर व आरक्षी संतोष कुमार को निलंबित कर दिया है। साथ ही पूर्व प्रभारी निरीक्षक ऐश्वर्य पाल का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए हैं। एसएसपी ने इनके साथ ही अन्य पुलिसकर्मियों को भी खासतौर पर न्यायालय से जुड़े मामलों में समय की पाबंदी की हिदायत दी है। यह भी पढ़ें : पहाड़ के बेटे को मिली सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि उत्तराखंड नैनीताल से समय-समय पर विभिन्न मामलों में काउंटर एफिडेविट यानी प्रति शपथ पत्र दाखिल किए जाने के लिए समयबद्ध आरजी आदेश दिए जाते हैं। इनके समय पर निस्तारण के निर्देश क्राइम मीटिंग सहित अन्य बैठकों में लगातार दिए जाते हैं। इसके बावजूद गंगनहर कोतवाली पुलिस ने लापरवाही बरती। वर्ष 2021 में दर्ज हुए पॉक्सो अधिनियम के एक मामले में उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल से आरजी-प्रपत्र प्राप्त होने के बावजूद तय तारीख पर प्रति शपथपत्र न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया। यह भी पढ़ें : बड़ा समाचार : हाईकोर्ट ने एलटी संवर्ग की भर्ती परीक्षा नए सिरे से कराने के आदेश, योग्यता पर भी साफ की स्थिति
इस पर महिला उपनिरीक्षक प्रीति तोमर व आरक्षी संतोष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उस समय कोतवाली प्रभारी रहे निरीक्षक ऐश्वर्य पाल का वेतन रोक दिया गया है। यह भी पढ़ें : नैनीताल: युवती से जंगल में दो युवकों ने की हैवानियत
(डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।