अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपितों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी आरोप तय
नवीन समाचार, देहरादून, 21 अगस्त 2024 (Ankita Bhandari murder case accused Gangster Act)। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के तीन आरोपितों पर गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत भी न्यायिक परीक्षण चलेगा। देहरादून की विशेष न्यायालय ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपित पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित गुप्ता पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी आरोप तय कर दिये हैं।
इस आधार पर हुए गैंगस्टर अधिनियम के तहत आरोप (Ankita Bhandari murder case accused Gangster Act)
पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन आरोपितों ने मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया, जो उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। अभियोजन पक्ष ने बताया कि इस गिरोह ने वर्ष 2009 से 2022 तक पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के क्षेत्र में स्थित होटल वनंतरा, थाना लक्ष्मणझूला के अतिरिक्त हरिद्वार के क्षेत्रों में हत्या, धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियां घटित कीं और अवैध रूप से धन अर्जित किया और समाज में भय का माहौल पैदा किया।
इन आरोपितों के विरुद्ध पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। न्यायालय ने इन सभी आरोपों को सही पाया और आरोपितों के विरुद्ध न्यायिक परीक्षण चलाने का आदेश दिया है। (Ankita Bhandari murder case accused Gangster Act)
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