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November 7, 2024

नैनीताल: चश्मदीदों के मुकरने के बावजूद पूर्व फौजी को पत्नी की हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा

-न्यायालय में आरोपों के मुकर गये थे मुख्य चश्मदीद गवाह, फिर भी न्यायालय ने सुनाई सजा
नवीन समाचार, नैनीताल, 25 जुलाई 2024 (Despite Eyewitnesses turning hostile-Sentenced)। नैनीताल जनपद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने तीन वर्ष पूर्व वर्ष 2021 में हुई पत्नी की हत्या करने के आरोपित पूर्व फौजी पति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और न्यायिक हिरासत में लेकर सजा भुगतने के लिये जेल भेज दिया है। खास बात यह रही कि घटना की चश्मदीद रही एवं खुद भी आरोपित की मारपीट का शिकार बनीं मृतका की सास व नाबालिग बेटी न्यायालय में आरोपों से मुकर गयी थीं, लेकिन इसके बावजूद अभियोजन आरोपित को सजा दिलाने में सफल रहा।

(Despite Eyewitnesses turning hostile-Sentenced)
मृतका बसंती देवी उर्फ बीना।

मामले के अनुसार 18 जून 2021 को पट्टी पटवारी विष्ज्यूला में शिकायत दर्ज करायी गयी थी कि बसन्ती उर्फ बीना पत्नी सतीश पुरी निवासी ग्राम ओखलकांडा गल्ला तोक, धरता, तहसील बनस्यू, जिला नैनीताल की मां ने अपनी बेटी की मृत्यु हो गयी थी। कहा था कि दामाद सतीश पुरी अपनी पत्नी बसंती के साथ आये दिन मारपीट करता था। सतीश ने बसंती को 15 जून को रात्रि 2 बजे घर में कमरे के अंदर काफी मारा-पीटा।

मुख्य चश्मदीद आरोपों से मुकरे

बसंती की पिटाई के दौरान बगल के कमरे में मौजूद बसंती की सास यानी आरोपित सतीश की मां शांति देवी व बेटी प्रियंका भी इस घटना के चश्मदीद गवाह रहे और सतीश के भय से रात्रि में पास के खेत में छुपे रहे। सतीश ने पत्नी का कोई इलाज भी नहीं कराने दिया। इस कारण ही 18 जून को बसंती की मृत्यु हो गयी।

लेकिन न्यायालय में सास व बेटी दोनों पक्षद्रोही हो गये, यानी उन्होंने अभियोजन के आरोपों की पुष्टि नहीं की। अलबत्ता अभियोजन की ओर से मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने पैरवी करते हुए 10 गवाह न्यायालय में परीक्षित कराये। बसंती के शव का विच्छेदन करने वाले डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी के डॉ. चंद्रशेखर भट्ट ने गवाही दी कि बसंती के शरीर पर 7 गंभीर चोटें थीं।

मामले में मृतका के पिता के अलावा फूफा के साथ-साथ अभियुक्त के पड़ोसी लोगों ने अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में बयान दिये और यह भी बताया कि अभियुक्त भारतीय सेना से कुछ रोज पूर्व सेवानिवृत्त होकर घर वापस आया था और तभी से आये दिन अपनी पत्नी, माता कमला देवी व पुत्री प्रियंका के साथ मारपीट करता था।

यह सुनाई सजा

इन तथ्यों के साथ अभियोगजन पक्ष की मजबूत पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने सतीश को भारतीय दंड संहिता की धारा-302 के तहत दोषी पाया तथा आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। साथ ही अर्थदंड अदा ना करने पर 3 वर्ष का कारावास की सजा सुनायी है।

नाबालिग पुत्रियों को सरकारी सहायता दिलाने के भी आदेश (Despite Eyewitnesses turning hostile-Sentenced)

न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मृतका की 3 नाबालिग पुत्रियों को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना-2013 व 2020 के तहत सहायता धनराशि नाबालिग बच्चों के नाना मदन गिरी के माध्यम से दिलवाने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को भी निर्देशित किया। (Despite Eyewitnesses turning hostile-Sentenced)

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