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November 21, 2024

अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखने के दौरान चिकित्सक ने की युवती से छेड़छाड़, दोषी करार, भेजा गया जेल…

Doctor Health

नवीन समाचार, देहरादून, 8 नवंबर 2024 (Doctor found guilty-sent to Jail for Molestation)देहरादून में उपचार के दौरान युवती से छेड़छाड़ के मामले में एफटीएससी (पॉक्सो) कोर्ट के न्यायाधीश पंकज तोमर ने ने दोषी चिकित्सक को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चिकित्सक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 8 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने दोषी चिकित्सक को अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।

घटना का विवरण

यह मामला 22 फरवरी 2022 का है, जब 25 वर्षीय युवती ने प्रेमनगर थाने में चिकित्सक डॉ. प्रद्योत कुमार सिंघल के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि 21 फरवरी को स्वास्थ्य खराब होने पर वह ईएसआई क्लिनिक गई थी, जहां से उसे झाझरा स्थित एक निजी चिकित्सालय में संदर्भित किया गया।

वहाँ चिकित्सालय में डॉ. प्रद्योत कुमार सिंघल ने उसकी जांच की और अल्ट्रासाउंड कराने को कहा। अल्ट्रासाउंड के बाद जब वह रिपोर्ट दिखाने डॉ. सिंघल के पास गई, तो चिकित्सक ने उसे अकेले केबिन में बुलाकर गलत सवाल किए और दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता ने घर लौटकर अपनी मां को आपबीती बताई। इसके बाद पीड़िता की मां ने चिकित्सक से बात की, जहां आरोप है कि चिकित्सक ने उन्हें देख लेने की धमकी दी।

अभियोग और अदालत का निर्णय (Doctor found guilty-sent to Jail for Molestation)

BJP Leader Mukesh Bora ke viruddh NBW jaari, Doctor found guilty-sent to Jail for Molestationप्रेमनगर पुलिस ने जांच के बाद दुष्कर्म और छेड़छाड़ की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि अदालत में अभियोजन की गवाही के बाद न्यायाधीश ने चिकित्सक को दुष्कर्म के आरोप से बरी करते हुए छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाया और दोषी चिकित्सक को दो साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माने की राशि में से 8 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।

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