‘नवीन समाचार’ के पाठकों के ‘2 करोड़ यानी 20 मिलियन बार मिले प्यार’ युक्त परिवार में आपका स्वागत है। आप पिछले 10 वर्षों से मान्यता प्राप्त- पत्रकारिता में पीएचडी डॉ. नवीन जोशी द्वारा संचालित, उत्तराखंड के सबसे पुराने, जनवरी 2010 से स्थापित, डिजिटल मीडिया परिवार का हिस्सा हैं, जिसके प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। आप भी हमारे माध्यम से हमारे इस परिवार तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं ₹500 से ₹20,000 प्रतिमाह की दरों में। यह दरें आधी भी हो सकती हैं। अधिक जानकारी के लिये यहां देखें और अपना विज्ञापन संदेश ह्वाट्सएप पर हमें भेजें 8077566792 पर।

September 21, 2024

उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी, दंगाइयों से संपत्ति की क्षति की वसूली का कानून बना

Governor Uttarakhand Gurmeet Singh

नवीन समाचार, देहरादून, 19 सितंबर 2024 (Governor approves Property Damage Recovery Bill) उत्तराखंड में दंगा और फसाद करने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के लिए नया कानून लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इस कानून के तहत दंगों, हड़तालों, बंद और आंदोलनों में सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी।

(Governor approves Property Damage Recovery Bill) योगी की राह पर धामी: उत्तराखंड में दंगाइयों से निपटने के लिए आ रहा है सख्त  कानून, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से होगी वसूली | Devbhoomi Dialogueगैरसैंण विधानसभा सत्र में प्रदेश सरकार ने इस विधेयक को पेश किया था, जिसे अब राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद कानून का रूप दे दिया गया है। इसके साथ ही, अब प्रदेश में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से न केवल नुकसान की भरपाई की जाएगी, बल्कि जुर्माना और अन्य खर्च भी वसूला जाएगा।

विधेयक की प्रमुख बातें (Governor approves Property Damage Recovery Bill)

इस कानून के तहत एक दावा अधिकरण (ट्रिब्यूनल) का गठन किया जाएगा, जहां सरकारी और निजी संपत्तियों के मालिक अपना दावा पेश कर सकेंगे। अधिकरण को नुकसान का आकलन करने, जांच कराने और क्षतिपूर्ति निर्धारित करने का अधिकार होगा। इसके निर्णय को किसी भी सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

यदि किसी आंदोलन, दंगे, या हड़ताल में संपत्ति का नुकसान होता है, तो आंदोलन के आह्वानकर्ता से इसकी भरपाई की जाएगी। जुर्माना आठ लाख रुपये तक हो सकता है, साथ ही दंगा नियंत्रण पर सरकारी अमले का खर्च भी वसूला जाएगा।

सख्त नियम और प्रावधान (Governor approves Property Damage Recovery Bill)

इस कानून में मृतकों के परिजनों को आठ लाख रुपये और घायल व्यक्तियों को दो लाख रुपये तक का प्रतिकर तय किया गया है। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू कानून से भी कड़ी है। इसके साथ ही, संपत्ति की भरपाई बाजार मूल्य से कम पर नहीं होगी। 

इस कानून से राज्य में दंगों और आंदोलनों के दौरान संपत्तियों को होने वाले नुकसान पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, जिससे उपद्रवियों पर नकेल कसी जा सकेगी। (Governor approves Property Damage Recovery Bill)

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..। 

(Governor approves Property Damage Recovery Bill, New Law, Uttarakhand News, Uttarakhand Public and Private Property Damage Recovery Bill, Governor approves Uttarakhand Public and Private Property Damage Recovery Bill, makes it a law to recover property damage from rioters, Uttarakhand lok aur Niji Sampatti Kshati Vasuli Vidheyak,)

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :