हल्द्वानी के चर्चित संपत्ति विवाद में तमंचे से जानलेवा हमला करने के दोनों आरोपित दोषमुक्त
नवीन समाचार, नैनीताल, 6 दिसंबर 2024 (Haldwani-Both Accused of Deadly attack Acquitted)। नैनीताल जनपद के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी कंवर अमनिंदर सिंह की अदालत ने गोली चलाकर जानलेवा हमले के एक चर्चित मामले में दोनों आरोपितों को दोषमुक्त घोषित कर दिया है। खास बात यह है कि इस मामले में अभियोजन की ओर से पेश किये गये गवाहों में कोई भी पक्षद्रोही नहीं हुआ, बावजूद अभियोजन साक्ष्यों के आधार पर आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।
यह था मामला (Haldwani-Both Accused of Deadly attack Acquitted)
प्राप्त जानकारी के अनुसार गुलजारपुर राम सिंह थाना कालाढुंगी जनपद नैनीताल निवासी योगेंद्र सिंह बिष्ट पुत्र नर सिंह बिष्ट एवं आनंद राम पुत्र स्वर्गीय लाली राम पर डुंगर देव पाठक नाम के व्यक्ति ने गोली मारकर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। इस पर आरोपितों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 34, 506 एवं असलहा अधिनियम की धाराओं में अभियोग दर्ज हुआ था। मामले के अनुसार शिकायतकर्ता पाठक ने आरोपित योगेंद्र के पिता नर सिंह से वर्ग 4 की 8 बीघा जमीन खरीदी थी। योगेंद्र पाठक से इसे वापस बेचने को कह रहा था।
आरोपों के अनुसार इसी को लेकर 1 जुलाई 2020 की रात्रि योगेंद्र व एक नकाबपोश ने तमंचे से पाठक पर दो बार गोली चलायी और बचाने आयी पत्नी को भी धक्का देकर गिरा दिया। घटना में पाठक को गोली के छर्रे लगे। इस मामले में विवेचक ने 31 अगस्त 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया और दोनों पक्षों को सुनने के बाद बीती 25 नवंबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था और आज 6 दिसंबर को निर्णय सुनाते हुए दोनों आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया।
तकनीकी आधार पर मिली दोष मुक्ति
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पंकज कुलौरा ने पैरवी की। दोषमुक्ति में चिकित्सक एवं फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट के साथ ही पीड़ित के आंतरिक वस्त्रों में छर्रों के छेद न पाये जाने तथा असलहा अधिनियम के तहत जरूरी ऑपचारिकताएं पूरी न करने जैसे तकनीकी कारण महत्वपूर्ण रहे। (Haldwani-Both Accused of Deadly attack Acquitted)
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