हल्द्वानी में अपने अवैध संबंधों के कारण पूर्व मालिक की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा
नवीन समाचार, नैनीताल, 21 अगस्त 2024 (Life imprisonment to man who killed his Employer)। नैनीताल जनपद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने जून 2021 में हल्द्वानी में एक कैटरिंग कारोबारी की हत्या के आरोप में उसके पुराने नौकर को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 2 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही मृतक की माता और उनके तीनों बच्चों को उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता योजना-2013 के तहत अनुमन्य सहायता धनराशि प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को निर्देशित भी किया है।
ऐसे सामने आया था मामला (Life imprisonment to man who killed his Employer)
उल्लेखनीय है कि 13 जून 2021 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में उजाला नगर निवासी 37 वर्षीय कैटरिंग कारोबारी सोनू गुप्ता का शव बरेली रोड पर दानिश के बगीचे में मिला था। पुलिस की जांच में सोनू गुप्ता की गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में अगले दिन मृतक के सहायक के तौर पर काम करने वाले सोनू सैनी पुत्र चोखे लाल निवासी सती कॉलोनी बनभूलपुरा हल्द्वानी को गिरफ्तार किया था। जांच में यह भी पता चला था कि नौकरी करते समय ही हत्यारोपित सोनू सैनी के अपने मालिक सोनू गुप्ता की पत्नी से लगभग 5 वर्षों से अवैध संबंध हो गए थे। इसी कारण हत्या की बात भी सामने आयी थी।
इस मामले में मृतक के भाई सर्वेश गुप्ता पुत्र तेजपाल निवासी उजाला नगर बनभूलपुरा हल्द्वानी ने अभियुक्त सोनू सैनी के विरुद्ध अपने भाई सोनू गुप्ता की हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना के बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रमोद पाठक ने अभियुक्त सोनू सैनी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा ने पैरवी करते हुए 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिनमें से दो चश्मदीद गवाहों ने जाँच अधिकारी के समक्ष घटना का वर्णन किया था, लेकिन न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनों अपने बयान से मुकर गए थे। हालांकि अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सोनू सैनी को दोषी पाया गया और न्यायालय ने उसे बुधवार को दोषी पाने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। (Life imprisonment to man who killed his Employer)
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