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November 21, 2024

उत्तराखंड में बाहरी बहुओं सहित अन्य राज्यवासियों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, 54 महिला अभ्यर्थियों का चयन रद्द होने की संभावना…

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नवीन समाचार, देहरादून, 29 अक्टूबर 2024 (Other states Candidates will not get Reservation)। उत्तराखंड के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित 50 से अधिक महिला अभ्यर्थियों का चयन रद्द होने की संभावना बन गई है। यह भर्ती उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 2906 सहायक अध्यापक पदों के लिए की जा रही है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार, अन्य राज्यों की कुछ द्विवर्षीय डीएलएड महिला अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड में विवाह के बाद राज्य के आरक्षण का लाभ लेते हुए इस भर्ती प्रक्रिया में चयन प्राप्त किया है।

उत्तराखंड में राज्याधीन सेवाओं के लिए अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को समान श्रेणी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा

Uttarakhand teacher recruitment, (Other states Candidates will not get Reservationउत्तराखंड में राज्याधीन सेवाओं के लिए आरक्षण में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को समान श्रेणी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। विशेष रूप से बेसिक शिक्षक भर्ती में बाहरी राज्य के उम्मीदवारों के समावेश से उत्पन्न विवाद पर अब कार्मिक विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। विभाग का कहना है कि यह पहले ही 10 अक्टूबर 2002 को निर्धारित किया जा चुका है कि केवल उत्तराखंड के अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए ही राज्य में आरक्षण का प्रावधान होगा।

पुनर्गठन अधिनियम की पांचवीं और छठीं अनुसूची में भी उत्तराखंड के एससी और एसटी समुदाय को अलग से चिन्हित किया गया है। ऐसे में बाहरी राज्यों के एससी-एसटी अभ्यर्थियों को उत्तराखंड की सेवाओं में आरक्षण नहीं मिलेगा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने न्याय विभाग से भी परामर्श मांगा था। न्याय विभाग ने भी कार्मिक विभाग के अनुसार ही राय दी है।

अब शिक्षा विभाग इन सभी विभागों की राय का संज्ञान लेते हुए निर्णय लेगा। शिक्षा सचिव जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने बताया कि मामले में शासन से निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है और निर्देश मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आरक्षण नियमों पर शासन का पत्र जारी

शासन ने शिक्षा निदेशालय को आरक्षण नियमों के संबंध में पत्र जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्य के बाहर से उत्तराखंड में विवाह करने के बाद यहां आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। निदेशालय ने इस संबंध में शासन से अगस्त माह में मार्गदर्शन मांगा था, जिसके बाद शासन ने उत्तराखंड पुनर्गठन नियमावली का हवाला देते हुए निर्देश दिए हैं कि केवल वही अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में आरक्षण के पात्र होंगे जिन्होंने 15 साल से पहले आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र बनवाए हों।

54 महिला अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच

इस भर्ती प्रक्रिया में ऐसे 54 महिला अभ्यर्थी चयनित हुई हैं, जिनके प्रमाण पत्रों की अब जिलाधिकारी स्तर पर जांच की जाएगी। इन प्रमाण पत्रों की वैधता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी इनका पुन: परीक्षण करेंगे।

कार्मिक और समाज कल्याण विभाग से मिले सुझाव

कार्मिक और समाज कल्याण विभाग के अनुसार उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों के व्यक्तियों को उत्तराखंड राज्य की राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। पुनर्गठन अधिनियम के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण का लाभ अपने पैतृक राज्य में ही मिलेगा।

उत्तराखंड की बहुओं का धरना और आंदोलन (Other states Candidates will not get Reservation)

इन नियुक्तियों को लेकर उत्तराखंड में विवाह कर चुकीं कई महिलाओं ने नियुक्ति की मांग करते हुए शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना-प्रदर्शन भी किया। उन्होंने राज्य में विवाह के आधार पर आरक्षण की मांग की, परंतु अब यह स्पष्ट हो गया है कि उन्हें इस आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

निदेशालय जल्द करेगा निर्णय (Other states Candidates will not get Reservation)

बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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