प्रेम विवाह करने पर बहन की हत्या करने के दो भाइयों को फांसी की सजा पर राहत, एक भाई दोषमुक्त भी
नवीन समाचार, नैनीताल, 26 जुलाई 2024 (Relief on Death sentence to Brothers for Killing)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बहन की हत्यारे तीन भाइयों की निचली अदालत से मिली फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। साथ ही सबूतों के अभाव में मृतका के ममेरे भाई राहुल को बरी कर दिया है। इन भाइयों पर प्रेम विवाह करने पर अपनी बहन की हत्या करने का दोष साबित हो गया था।
यह था मामला (Relief on Death sentence to Brothers for Killing)
मामले के अनुसार हरिद्वार के खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी प्रीति नाम की युवती ने ने वर्ष 2014 में निकट के धर्मूपुर गांव निवासी युवक बृजमोहन के साथ अपने परिजनों की मर्जी के विरुद्ध प्रेम विवाह किया था। इस कारण वह अपने मायके नहीं आती थी। लेकिन 18 मई 2018 को जब प्रीति खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतर पाल के घर आई थी। वहां उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।
मृतका के पति बृजमोहन की ओर से उसके भाइयों कुलदीप और अरुण के अलावा ममेरे भाई राहुल के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मृतका के दो सगे भाइयों व ममेरे भाई को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी और अपने आदेश की पुष्टि करने के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय को रिफरेंस आदेश भेजा था। इस पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है। (Relief on Death sentence to Brothers for Killing)
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