रिजॉर्ट में मिले 700 से अधिक चीड़ के तख्ते, हिरन के सींग व पूरी आरा मिल, रिजॉर्ट संचालक सहित दो गिरफ्तार कर जेल भेजे
-कुमाऊं मंडल के आयुक्त की छापेमारी के बाद हुई कार्रवाई
नवीन समाचार, नैनीताल, 28 अप्रैल 2024 (Resort operator Arrest-sent Jail in Forest Act)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के बजून क्षेत्र में स्थित ग्राम घिंघारी में गत दिवस कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने छापेमारी की थी और वन विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे। इस पर वन विभाग की ओर से तभी से जांच चल रही थी और मामले में कुल 4 अभियोग दर्ज किये गये हैं, और अब इस मामले में वन विभाग ने रिजॉर्ट के संचालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खास बात यह है कि रिजार्ट में करीब 700 चीड़ के तख्ते सहित पूरी आरा मिल चलती मिली है।
इन मामलों में हुई कार्रवाई (Resort operator Arrest-sent Jail in Forest Act)
नैना रेंज के वन क्षेत्राधिकारी प्रमोद तिवारी ने घिंघारी स्थित कैम्प ट्विलाईट रिजॉर्ट में घटित वन अपराधों के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी देते हुये बताया कि वहां बीती 23 अप्रैल को वन दरोगा मनोज कुमार बुधलाकोटी के नेतृत्व में तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी में रिजॉर्ट में अवैध रूप से पेड़ों को काटे जाने, अवैध खनन करने एवं अवैध रूप से लकड़ी का संग्रहण करने की पुष्टि हुई। मौके से विभाग ने करीब 125 चीड़ के तख्तों सहित बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद की गयी है। (Resort operator Arrest-sent Jail in Forest Act)
इस पर रिजॉर्ट के स्वामी धर्मेंद्र सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी दिल्ली, रिजॉर्ट संचालक चंदन सिंह पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम अघौड़ा एवं टोपा बहादुर शाही पुत्र दाना शाही एवं स्वदेश पुत्र नवीन बहादुर मूल निवासी नेपाल के विरूद्ध 24 अप्रैल को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1)/41/42 के तहत तथा 24 अप्रैल को हिरन का कंकाल व दो सींग बरामद होने के मामले में रिजॉर्ट मालिक व संचालक के विरूद्ध 25 अप्रैल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 39/51, 40/51, 44/51, 52/51 व 57/51 के तहत अभियोग दर्ज किया गया। (Resort operator Arrest-sent Jail in Forest Act)
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इसके अलावा 25 अप्रैल को स्वयं वन क्षेत्राधिकारी प्रमोद तिवारी द्वारा चलाये गये तलाशी अभियान में 550 से अधिक चीड़ के तख्ते व अन्य सामग्री अवैध संग्रहण एवं रिजॉर्ट में आरा मशीन व वुड फ्लेम मशीन की अवैध स्थापना मिलने पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1)/41/42/51ए/77 एवं नियम 04 उत्तर प्रदेश आरा मिल स्थापना एवं विनियमन नियमावली 1978 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) (डी) के तहत कुल 4 अभियोग दर्ज किये गये। (Resort operator Arrest-sent Jail in Forest Act)
इन मामलों में चंदन सिंह व टोपा बहादुर शाही को गिरफ्तार कर लिया गया है, और आज रविवार को उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल के न्यायालय में प्रस्तुत कर आगामी 10 मई यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनीताल जिला कारागार भेज दिया गया है। (Resort operator Arrest-sent Jail in Forest Act)
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