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चार बच्चों के पिता-व्यवसायी ने शादी-बच्चों की बात छुपाकर युवती से 4 वर्ष तक किया दुष्कर्म

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-मंदिर में झूठी शादी भी की, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 10 साल की जेल और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सुनाई सजा

नवीन समाचार, देहरादून, 12 मई 2023। दो बच्चों के पिता, व्यवसायी ने देहरादून के पटेलनगर थाना क्षेत्र की निवासी एक लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ दरिंदगी की सारीं हदें पार कर दीं। उसने लड़की से 4 सालों तक दुष्कर्म किया। अब आरोपित को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से 20 हजार रुपये पीड़िता को मदद के तौर पर दिए जाएंगे। आरोपित को कोर्ट के वारंट पर सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया। यह भी पढ़ें : तिहरे हत्याकांड में एक और शव मिला, चौथा शव भी महिला का, अनाथ हो गए हत्यारोपित के डेढ़ व तीन वर्षीय बच्चे

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश पंकज तोमर की अदालत में शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि पीड़ित युवती ने 30 नवंबर 2020 को पटेलनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। कहा कि मूल रूप से फतेहपुर विकासनगर निवासी भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने वाले व्यवसायी 36 वर्षीय मुकेश पटेलनगर थाना क्षेत्र में उनके घर के पास रहता था।
करीब चार साल पहले दोनों की मुलाकात हुई। दोस्ती हुई तो दोनों लगातार मिलने लगे। यह भी पढ़ें : नैनीताल: दुर्घटना में 18 वर्षीय युवक के सीने के आर-पार हुआ 5 सूत का सरिया

मुकेश ने एक दिन उसे झांसा दिया कि वह पीड़िता से प्रेम करता है और शादी करना चाहता है। लड़की उसके झांसे में आ गई। इस पर उसने लड़की से शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। लेकिन 4 साल तक शारीरिक उत्पीड़न करने के बाद भी शादी नहीं की। पीड़िता दबाव डालने लगी, लेकिन वह टालमटोल करने लगा। अधिक दबाव बनाया तो एक दिन आरोपित पीड़िता को विकासनगर क्षेत्र स्थित मंदिर ले गया। यह भी पढ़ें : नैनीताल: ढाबे की आढ़ में शराब पिलाने वाला गिरफ्तार, खुले में पीने वाले 6 शराबियों पर भी कार्रवाई

वहां जाकर दिखावे की शादी की। लेकिन पीड़िता को कुछ समय पहले पता लगा कि आरोपित पहले से विवाहित था। उसके दो बच्चे भी थे। इस पर पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ शादी की बात छिपाते हुए शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में उसके विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यह भी पढ़ें : ऐसी घृणित घटना न सुनी होगी, युवक ने गौशाला में घुसकर कुछ ऐसा कर दिया…

पुलिस ने धोखाधड़ी व दुष्कर्म की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन ने छह गवाह पेश किए। इस पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश पंकज तोमर ने मुकेश को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए दस वर्ष कठोर कारावास और 25 हजार रुपये की सजा सुनाई है। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। 

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार
‘नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से ‘मन कही’ के रूप में जनवरी 2010 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
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