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November 22, 2024

तलाक के बाद पति के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने वाली पत्नी पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना

नवीन समाचार, हरिद्वार, 31 जुलाई 2024 (High Court imposes fine wife to accuse Husband, Haridwar) पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में न्यायालय से सहमति से तलाक लेने के बाद पति के विरुद्ध आपराधिक शिकायत दर्ज करने वाली पत्नी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्नी का कृत्य कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और ऐसे मामलों में सख्ती से निपटना बेहद जरूरी है।

(High Court imposes fine wife to accuse Husband, Haridwar) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास के पास नया  गांव सड़क का ट्रायल खोलने का आदेश दिया - द डेली गार्डियनमामले के अनुसार हरिद्वार निवासी पति ने याचिका दाखिल करते हुए पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया था कि उसका विवाह 2003 में हुआ था और उसके 2 बच्चे हैं। 2014 में उत्तराखंड में ही उसने अपनी पत्नी से सहमति से तलाक लिया था। इसके बाद 2015 में उसकी पत्नी ने हरिद्वार की अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए धोखे से तलाक लेने की बात कही थी और इसे रद्द करने की मांग की थी।

परिवार न्यायालय ने किया खारिज

परिवार न्यायालय ने दो बार दिए गए ऐसे प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर दिया था। इसके बाद पत्नी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए तलाक और अर्जी खारिज होने को चुनौती दी थी और वहां से राहत न मिलने के बाद उसने याचिका वापस ले ली थी। इसके बाद मूल रूप से लुधियाना निवासी होने का फायदा उठाते हुए पत्नी ने पंजाब महिला आयोग में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद अभियोग दर्ज नहीं करने का फैसला लिया।

लुधियाना में अदालत का हस्तक्षेप (High Court imposes fine wife to accuse Husband, Haridwar)

इसके बाद पत्नी ने लुधियाना की एक अदालत में शिकायत दी थी और वहां से याची को समन हुआ। अब इस मामले में उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि धोखाधड़ी यदि कोई हुई है तो वह उत्तराखंड में हुई है, लुधियाना की अदालत को इस मामले को सुनने का अधिकार नहीं है। याची की पत्नी ने दुर्भावना से शिकायत दर्ज करवाई थी न कि इंसाफ पाने के लिए। इस प्रकार कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वालों से सख्ती से निपटना जरूरी है। (High Court imposes fine wife to accuse Husband, Haridwar)

50 हजार रुपये जुर्माना

हाईकोर्ट ने पत्नी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए राशि की वसूली का लुधियाना के डीसी को आदेश दिया है। आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..।

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