Big Breaking : उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों के लिये नगर निकायों के आरक्षण संबंधी अधिसूचना जारी…
नवीन समाचार, देहरादून, 14 दिसंबर 2024 (Notification of Reservation in Municipal Bodies)। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। शहरी विकास निदेशालय ने नगर निकायों के आरक्षण संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत नगर निगम, नगर पालिका परिषद, और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण और वार्डों के आरक्षण की समय सारणी घोषित की गई है। आरक्षण सूची जारी होने के साथ उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। अब सभी राजनीतिक दल और प्रत्याशी अपनी रणनीतियां तय कर चुनावी तैयारी में जुट गए हैं।
आरक्षण सूची का विवरण
इस बार आरक्षित सीटों में बड़े बदलाव किए गए हैं। ऋषिकेश नगर निगम को अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि देहरादून नगर निगम को सामान्य वर्ग (अनारक्षित) रखा गया है। हरिद्वार नगर निगम को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
नगर निगमों में प्रमुख आरक्षण निम्न प्रकार हैं:
- रुड़की: महिला
- कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रपुर, काशीपुर: अनारक्षित
- हल्द्वानी: ओबीसी
- पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा: महिला
नगर पालिका परिषदों और पंचायतों की आरक्षण सूची
43 नगर पालिका परिषदों में से 15 और 46 नगर पंचायतों में से 16 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। प्रमुख नगर पालिका परिषदों में आरक्षण इस प्रकार हैं:
नगर पंचायतों में तपोवन, उखीमठ, तिलवाड़ा, सतपुली, और लालकुआं जैसी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।
नगर पंचायत की पूरी सूची :
महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि (Notification of Reservation in Municipal Bodies)
इस बार निकाय चुनावों में महिलाओं को अधिक प्राथमिकता दी गई है। नगर निगमों में 36%, नगर पालिका परिषदों में 34%, और नगर पंचायतों में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं।
राजनीतिक समीकरणों में बदलाव
आरक्षण सूची जारी होने के बाद कई क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। हरिद्वार, हल्द्वानी, और रुड़की जैसे नगर निगमों में नए चेहरों के चुनावी मैदान में उतरने की संभावना बढ़ गई है।
आने वाले कार्यक्रम
शहरी विकास निदेशालय ने जिला अधिकारियों को आरक्षण के प्रस्तावों पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने का निर्देश दिया है। 15 दिसंबर के बाद अंतिम अधिसूचना जारी होने की संभावना है। जनवरी 2025 में नगर निगम और पालिका परिषद चुनावों के साथ फरवरी में नगर पंचायत चुनाव कराए जाने की संभावना है।
चुनाव खर्च सीमा तय
उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा भी निर्धारित की है। नगर निगमों के लिए यह सीमा 20 से 30 लाख रुपए तक रखी गई है, जबकि अन्य निकायों के लिए अलग-अलग सीमा तय की गई है। (Notification of Reservation in Municipal Bodies)
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