अब्दुल मलिक को 2.44 करोड़ की वसूली के नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक…
नवीन समाचार, नैनीताल, 24 मई 2024 (High Court stays Abdul Maliks 2-44 crore notice)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने शुक्रवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में इस वर्ष 8 फरवरी को हुई हिंसा के आरोपित अब्दुल मलिक को नगर निगम द्वारा भेजे गए 2.44 करोड़ रुपए की वसूली के नोटिस पर रोक लगा दी है।
विदित हो कि हल्द्वानी नगर निगम की ओर से बनभूलपुरा में हुए दंगे में नुकसान के बदले में आरोपित अब्दुल मलिक को नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 470 के तहत 2.424 करोड़ रुपए का नोटिस 12 फरवरी 2024 को भेजा गया था। नोटिस में तीन दिन के अंदर यह धनराशि नगर निगम कार्यालय में जमा करने को कहा गया था।
नोटिस में नोटिस में कहा गया कि दंगे में कई लोगों की जान व करोड़ों रुपए के सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और चूंकि मलिक इस दंगे का मुख्य आरोपित हैं। इसलिये उसे नुकसान के भरपाई के लिए यह रिकवरी नोटिस जारी किया गया है। धनराशि जमा नहीं करने पर हल्द्वानी के तहसीलदार की ओर से आरोपित को 25 अप्रैल 2024 को वसूली नोटिस जारी किया था। आरोपित ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
वसूली पर रोक के लिये यह दलील दी थी (High Court stays Abdul Maliks 2-44 crore notice)
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि नगर निगम की ओर से जारी किया गया नोटिस देना गलत है। क्योंकि अब्दुल मलिक पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। अब्दुल मलिक पर चल रहा वाद न्यायालय में लंबित है। इसलिए उससे अभी वसूली नहीं की जा सकती। दोष सिद्ध होने के बाद ही वसूली की जा सकती है। इसलिए वसूली आदेश पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अहरार बेग के अनुसार एकलपीठ ने नगर निगम के नोटिस और वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है। (High Court stays Abdul Maliks 2-44 crore notice)
मलिक पर यह हैं आरोप (High Court stays Abdul Maliks 2-44 crore notice)
गौरतलब है कि पुलिस ने अब्दुल मलिक को 8 फरवरी को हुए उपद्रव में आरोपित बनाया है। आरोप है कि अब्दुल मलिक ने ही सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेज बनाकर वहां मस्जिद और मदरसे का निर्माण करवाया था। मलिक इस जमीन को अपना बता रहा था। उस सरकारी भूमि पर अवैध मदरसे और मस्जिद को तोड़ने के दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस, नगर निगम और पत्रकारों पर हमला बोला था। आगजनी और पथराव में पांच लोगों की जान गई है, जबकि 8 करोड़ से अधिक की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। (High Court stays Abdul Maliks 2-44 crore notice)
आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, कू से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..। (High Court stays Abdul Maliks 2-44 crore notice)