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December 22, 2024

शादी के 2 वर्ष भी नहीं हुए थे, 6 माह के बच्चे की मां की हो गयी विषपान से मौत, अब पति गया 10 साल के लिये अंदर

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Shav maut Mahila

-दहेज हत्या के आरोपित पति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
-मृतका के 2 वर्षीय पुत्र को 2 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश भी
नवीन समाचार, नैनीताल, 22 मार्च 2024 (Before 2 years of Marriage Women Died Poisoning)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने 22 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में विषपान की वजह से हुई मौत के मामले में उसके पति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

Policemen, High Court, Court Order, Before 2 years of Marriage Women Died Poisoning,अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि 1 अगस्त 2022 को मुस्कान नाम की महिला की विषपान से संदेहास्पद एवं असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी थी। मृत्यु के समय 22 वर्षीय मृतका के विवाह को 2 वर्ष से कम का समय हुआ था, और उसकी बच्चे की उम्र 6 माह थी।

उसका पति मो. राशिद पुत्र आबिद निवासी काबुल का बगीचा इंद्रानगर बनभूलपुरा हल्द्वानी उसकी मृत्यु के समय उसी कक्ष में था, जहां उसका शव पड़ा मिला था। राशिद अपनी पत्नी को शादी के बाद से ही दहेज में टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल व एक लाख रुपये नकद की मांग करते हुए प्रताणित करता था।

कठोर दंड मिले ताकि अन्य दहेज लोभियों को भी सबक मिले (Before 2 years of Marriage Women Died Poisoning)

इस मामले में न्यायालय ने दोषी पति को सजा सुनाने के साथ यह टिप्पणी भी की कि उसे कठोर दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित है ताकि उसे न केवल अपने अपराध का समुचित दंड मिले, बल्कि इससे अन्य दहेज लोभी एवं लालची व्यक्तियों को भी सबक मिले। (Before 2 years of Marriage Women Died Poisoning)

इस मामले में न्यायालय ने दोषी मो. राशिद को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत दोषमुक्त घोषित किया, अलबत्ता भारतीय दंड संहिता की  धारा 304बी के तहत यानी शादी के 7 वर्ष से कम समय में प्रताड़ना से पत्नी की मृत्यु होने के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 498ए के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न चुकाने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई ।

साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा की अधिनियम की धारा 4 के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न चुकाने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा मृतका के वर्तमान में 2 वर्षीय पुत्र मो. अलम को 2 लाख रुपये की सहायता दिलाने के आदेश भी दिये हैं।(Before 2 years of Marriage Women Died Poisoning)

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