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November 7, 2024

नैनीताल के नाबालिग छात्र की पिटाई और आत्महत्या के मामले में आरोपित रेहान खान की जमानत अर्जी खारिज

(BJP Leader Mukesh Bora ke viruddh NBW jaari

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 7 सितंबर 2024 (Dev Sah Cace-Bail plea of ​​Rehan Khan Rejected)। नैनीताल के नाबालिग छात्र की पिटाई और बाद में आत्महत्या के मामले में मुख्य आरोपित रेहान खान की जमानत अर्जी को शनिवार को हल्द्वानी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडेय की अदालत ने सभी तथ्यों की जांच के बाद निरस्त कर दिया है। पढ़ें संबंधित पूर्व समाचार : शेरवुड कॉलेज के छात्र की हल्द्वानी में ‘मॉब लिंचिंग’ के कारण मौत का आरोप, आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

शेरवुड कॉलेज के छात्र की हल्द्वानी में ‘मॉब लिंचिंग’ के कारण मौत का आरोप, आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

यह था पूरा मामला (Dev Sah Cace-Bail plea of ​​Rehan Khan Rejected)

(Dev Sah Cace-Bail plea of ​​Rehan Khan Rejected)यह मामला 17 वर्षीय देव साह से जुड़ा है, जिसकी कार जन्मदिन की पार्टी से लौटते समय हल्द्वानी की नैनीताल रोड पर कुछ लोगों की कार से टकरा गयी थी। इसके बाद मुख्य आरोपित रेहान और अन्य लोगों ने मिलकर उसकी बुरी तरह पिटाई की, जिससे देव को गंभीर चोटें आईं। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।

घटना के बाद देव ने देर रात अपने घर पर आत्महत्या कर ली। देव के पिता ने काठगोदाम थाने में मारपीट, जान से मारने की धमकी और उनके पुत्र को आत्महत्या के लिए उकसाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने 25 अगस्त को रेहान खान को गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को अदालत में पेश की गई रेहान की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। (Dev Sah Cace-Bail plea of ​​Rehan Khan Rejected)

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