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December 23, 2024

नैनीताल : भूमि के फर्जी तरीके से विक्रम के मामले में क्रेताओं के विरुद्ध अभियोग चलाने के आदेश, दूसरे मामले में गैंगस्टर का आरोपित दोषमुक्त

(BJP Leader Mukesh Bora ke viruddh NBW jaari

-इस संबंध में फास्ट ट्रैक कोर्ट के 24 नवंबर 2023 को जारी आदेश को न्यायालय ने किया निरस्त
नवीन समाचार, नैनीताल, 1 दिसंबर 2024 (Nainital-Orders to prosecute buyers in Land Case)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने नैनीताल जनपद के पट्टी पांडे गांव के ग्राम सिलौटी पंत व ग्राम पांडे गांव तथा तल्ला ढुंगसिल में भूमि को विवादित तरीके से बेचने के मामले में भारतीय नौसेना में कार्यरत राजेंद्र कुमार जोशी व उनके भाइयों की पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए इससे संबंधित फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा 24 नवंबर 2023 को जारी आदेश को निरस्त कर दिया है।

(Nainital-Orders to prosecute buyers in Land Case)प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी राजेंद्र कुमार जोशी व सरकारी नौकरियों में कार्यरत उनके भाइयों ने वर्ष 2005 में अपने चचेरे भाई संतोष कुमार जोशी पुत्र पीतांबर जोशी को अपनी पुश्तैनी संजायती जमीनों का मुख्तारनामा जारी किया था। लेकिन संतोष जोशी ने उनकी करोड़ों रुपये की विभिन्न जमीनों को वर्ष 2014 से सरकारी मूल्य और बाजार मूल्य के सापेक्ष काफी कम कीमतों में बेच दिया। इस मामले में उन्होंने तत्कालीन रजिस्ट्रार, भूमि के क्रेता सितांशु कौल, अमित कुमार शर्मा एवं मिलिंद शर्मा पर भी शडयंत्र में शामिल होकर उनकी भूमि को खुर्द बुर्द करने के आरोप लगाये।

इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से बताया गया कि विवेचनाधिकारी ने आरोपित संतोष जोशी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया, किंतु अन्य आरोपितों की इस मामले में कोई मिलीभगत नहीं है। क्रेता बाहरी होने के कारण स्थानीय जानकारी नहीं रखते थे। इसके बावजूद न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले को भी संज्ञान में लेते हुए अपने निर्णय में कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और साक्ष्य पर्याप्त हैं, जो यह दर्शाते हैं कि भूमि का हस्तांतरण अवैध था।

इसके आधार पर न्यायालय ने संबंधित भूमि को वादी राजेंद्र कुमार जोशी के पक्ष में बहाल करने का आदेश दिया और पुलिस को निर्देश दिया कि वह भूमि के क्रेता आरोपितों सितांशु कौल, अमित कुमार शर्मा एवं मिलिंद शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत कार्रवाई करें। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने पैरवी की।

अवैध गतिविधियों में लिप्त एक गैंगस्टर दोषी करार, दूसरा दोषमुक्त (Nainital-Orders to prosecute buyers in Land Case)

नैनीताल। गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने वर्ष 2018 में हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाने में दर्ज बहुचर्चित मामले में एक गैंगस्टर को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जबकि दूसरे आरोपित को दोषमुक्त घोषित कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के 18 अप्रैल 2018 को बनभूलपुरा थाने में दर्ज मामले में अभियुक्त मनोज कुमार उर्फ ऋषि पुत्र स्वर्गीय गंगावासी निवासी गांधीनगर कब्रिस्तान गेट बनभूलपुरा हल्द्वानी व मो. सलीम पुत्र मो. सफी निवासी बड़ी मस्जिद इंद्रानगर बनभूलपुरा हल्द्वानी को 9 अप्रैल को तब पकड़ा गया था जब स्थानीय जनता उनसे काफी भयभीत व आतंकित थी और उनमें उनके द्वारा जुआ व सट्टे की खाई बाड़ी में संलिप्त होने को लेकर काफी आक्रोश व्याप्त था।

मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने पैरवी की। विशेष न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद मनोज कुमार उर्फ ऋषि को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 की धारा 3 के तहत दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया। जबकि मो. सलीम उर्फ बिट्टू को आरोप से दोषमुक्त कर दिया। (Nainital-Orders to prosecute buyers in Land Case)

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