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May 7, 2024

Prohibitory order for Board Examinations in 9GIC : नैनीताल जनपद के कोश्या कुटौली के 9 राजकीय इंटर कॉलेजों में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान निषेधाज्ञा लागू

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Prohibitory order for Board Examinations in 9GIC

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 फरवरी 2024 (Prohibitory order for Board Examinations in 9GIC)। आगामी 15 फरवरी से 13 मार्च तक आयोजित होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नैनीताल जनपद के कोश्यां कुटौली तहसील के अंतर्गत आने वाले पर्वतीय क्षेत्र के 9 राजकीय इंटर कॉलेजों में परीक्षा की अवधि के लिये निषेधाज्ञा लागू (Prohibitory order for Board Examinations in 9GIC) कर दी गयी है।

Prohibitory order for Board Examinations in 9GIC

Bharti Pariksha Exam, Prohibitory order for Board Examinations in 9GICइस संबंध में कोश्यां कुटौली के उप जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुये लिखा है कि जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल के गत 24 जनवरी को दिये गले निर्देशों के अनुपालन में राइंका भतरौजखान, खैरना, लोहाली, मौना, रातीघाट, ऊचाकोट, धनियाकोट, बेतालघाट व सिमलखा की 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा पारित की है। इसके अलावा हल्द्वानी परगना के 37 परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा पारित कर दी गयी है।

आदेश में कहा गया है कि इन परीक्षा केंद्रो में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास किया जा सकता है, जिससे बोर्ड परीक्षा के निर्विघ्न एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न करने में कठिनाई पैदा हो सकती है। इसलिये इन विद्यालयों की 100 मीटर की परिधि में 15 फरवरी से 13 मार्च तक प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। (Prohibitory order for Board Examinations in 9GIC)

इस दौरान इन परीक्षा केंद्रों में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के लाठी, चाकू, गुप्ती व तेजधार वाले हथियार, आग्नेयास्त्र तथा संगीन हथियार न तो साथ ले जायेंगे और न ही उसका प्रदर्शन करेंगे। अलबत्ता इस आदेश के अधीन वृद्धावस्था, अपंगता के कारण सहारे के लिये लाठी रखने वाले लोगों को छूट होगी। (Prohibitory order for Board Examinations in 9GIC)

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