‘नवीन समाचार’ के पाठकों के ‘2.11 करोड़ यानी 21.1 मिलियन से अधिक बार मिले प्यार’ युक्त परिवार में आपका स्वागत है। आप पिछले 10 वर्षों से मान्यता प्राप्त- पत्रकारिता में पीएचडी डॉ. नवीन जोशी द्वारा संचालित, उत्तराखंड के सबसे पुराने, जनवरी 2010 से स्थापित, डिजिटल मीडिया परिवार का हिस्सा हैं, जिसके प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। आप भी हमारे माध्यम से हमारे इस परिवार तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं ₹500 से ₹20,000 प्रतिमाह की दरों में। यह दरें आधी भी हो सकती हैं। अपना विज्ञापन संदेश ह्वाट्सएप पर हमें भेजें 8077566792 पर। अपने शुभकामना संदेश-विज्ञापन उपलब्ध कराएं। स्वयं भी दें, अपने मित्रों से भी दिलाएं, ताकि हम आपको निरन्तर-बेहतर 'निःशुल्क' 'नवीन समाचार' उपलब्ध कराते रह सकें...

December 3, 2024

साली की बच्ची गोद ली, 2 साल की भी नहीं हुई थी कि मासूम से करने लगा दुष्कर्म, अब जेल में कटेगी पूरी जिंदगी

0

Rape with 2 years Adopted Girl Child by Father

नवीन समाचार, देहरादून, 3 मार्च 2024 (Rape with 2 years Adopted Girl Child by Father)। उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून में गोद लिये गये बच्चों को सगे बच्चों की तरह अधिकार मिलेगे। इससे पहले राज्य की राजधानी में ऐसा मामला आया है जहां एक व्यक्ति ने एक बच्ची को गोद लिया। बच्ची दो साल की भी नहीं हुई कि इस कलयुगी पिता ने उस बच्ची से दुष्कर्म कर दिया।

Policemen, High Court, Court Order, Rape with 2 years Adopted Girl Child by Father,गनीमत रही कि उसकी पत्नी को उसकी इस हरकत का पता चल गया और उसने हिम्मत दिखाकर मामले की पुलिस में शिकायत की और पति के विरुद्ध मासूम बच्चे से हुए अत्याचार के विरुद्ध कानूनी लड़ी। फलस्वरूप अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल फास्ट ट्रेक कोर्ट-पॉक्सो पंकज तोमर की अदालत ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में इस पिता कहे जाने का अधिकार भी न रखने योग्य व्यक्ति को दोषी ठहराकर 20 साल की सजा और 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।

साली की 21 दिन की बच्ची को कानूनन गोद लिया था (Rape with 2 years Adopted Girl Child by Father)

प्राप्त जानकारी के अनुसार डोईवाला निवासी महिला ने 6 दिसंबर 2021 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी शादी 17 साल पहले हुई थी और शादी के बाद उनकी कोई संतान नहीं हुई। महिला छोटा-मोटा का काम करती थी, लेकिन उसका पति नशे का आदी था और कोई काम नहीं करता था। इसके बाद पति-पत्नी ने नियम के अनुसार पत्नी की बहन की 21 दिन की बच्ची को वर्ष 2019 में कानूनन गोद लिया था। इधर महिला ने पति को करीब दो साल की बच्ची के साथ गलत हरकत करते हुए देखा। महिला का कहना था कि पति ने इस तरह की घटना पहले भी की थी। (Rape with 2 years Adopted Girl Child by Father)

तब महिला ने लोक लज्जा के कारण किसी को नहीं बताया था। लेकिन जब पति की हरकतें बढ़ गई तो महिला ने आरोपित पति के खिलाफ थाना डोईवाला में शिकायत दर्ज करायी। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना डोईवाला पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने पीड़ित बच्ची का मेडिकल कराया गया तो मेडिकल में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई। (Rape with 2 years Adopted Girl Child by Father)

शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया है कि अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में 8 गवाह पेश किए। बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद पुलिस द्वारा जमानत पर बाहर चल रहे दोषी को अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। (Rape with 2 years Adopted Girl Child by Father)

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, कू से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..। (Rape with 2 years Adopted Girl Child by Father)

Leave a Reply

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :

You cannot copy content of this page