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December 23, 2024

वाहन दुर्घटना में हुई थी मौत, मजबूत पैरवी से आरोपित दोषमुक्त

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नवीन समाचार, हल्द्वानी, 18 अप्रैल 2024 (Accident Accuse Acquitted by Strong Advocacy)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के चोरगलिया क्षेत्र में पिछले वर्ष 20 अप्रैल 2022 को एक वाहन दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गयी थी। इस मामले में न्यायालय में अभियोजन की ओर से मौके की सीसीटीवी सहित 7 गवाह एवं पुलिस की ओर से संबंधित वाहन चालक के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किये गये, लेकिन बचाव पक्ष की मजबूत पैरवी के सापेक्ष अभियोजन आरापित चालक पर आरोप सिद्ध नहीं कर पाया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपित चालक को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित कर दिया है।

Durghatna, Accident Accuse Acquitted by Strong Advocacy,मामले के अनुसार 20 अप्रैल 2022 की रात्रि दीपक महतोलिया पुत्र गोपाल दत्त महतोलिया निवासी ग्राम किशनपुर पोरिया थाना चोरगलिया रात्रि करीब साढ़े 11 बजे अपनी स्कूटी संख्या यूके04एजी-8893 से घर लौट रहा था। आरोप है कि इस दौरान उसे देवपुर गौलापार के पास किसी अज्ञात ट्रेक्टर ने तेजी व लापरवाही से चलते हुये टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी।

इस मामले में मृतक के भाई गौरव महतोलिया ने 23 अप्रैल को चोरगलिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद देवेंद्र सिंह को मुल्जिम बनाया और उसके विरुद्ध न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 279 व 304 ए के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। (Accident Accuse Acquitted by Strong Advocacy)

 बचाव पक्ष के अधिवक्ता पंकज कुलौरा ने की मजबूत पैरवी (Accident Accuse Acquitted by Strong Advocacy)

साथ ही अभियोजन की ओर से घटनास्थल की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज एवं 7 गवाह भी प्रस्तुत किये लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता पंकज कुलौरा की मजबूत पैरवी से न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय अपर सिविल जज हल्द्वानी अलका की अदालत ने आज गुरुवार को आरोपित देवेंद्र सिंह पुत्र चंदन सिंह निवासी गंगापुर पोस्ट दौलतपुर को संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त घोषित कर दिया। (Accident Accuse Acquitted by Strong Advocacy)

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