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September 8, 2024

सर्वोच्च न्यायालय की महिला अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी व गाली गलौज करने का आरोपित दोषमुक्त

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नवीन समाचार, नैनीताल, 19 जुलाई 2024 (Accused of threatening Woman Advocate acquitted)। नैनीताल जनपद की न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन आयशा फरहीन ने एक अधिवक्ता को फोन पर जान से मारने की धमकी देने व गाली गलौज करने के आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित कर दिया है।

(Accused of threatening Woman Advocate acquitted)अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 दिसम्बर 2021 को तल्लीताल थाने में रामनगर निवासी एक महिला अधिवक्ता ने प्राथमिकी दर्ज कर बताया था कि वह सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करती हैं। नैनीताल आने के दौरान उनके मोबाइल नम्बर पर अपना नाम अक्षय कुमार निवासी पुछड़ी नई बस्ती खत्याड़ी रामनगर बताने वाले एक अन्जान व्यक्ति का कई बार फोन आया। उसका कहना है कि उसने रिपोर्टकर्ता अधिवक्ता को जान से मारने के लिये किसी व्यक्ति से सुपारी ली है। वह अधिवक्ता को अश्लील गाली-गलौज के मैसेज भी भेज रहा है।

इस सूचना के आधार पर तल्लीताल थाने में राहुल उर्फ अक्षय पुत्र बंशीलाल उर्फ जगदीश चन्द्र के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504 व 506 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया और आरोपित ने 10 जनवरी 2024 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया।

इस आधार पर आरोपित हुआ दोषमुक्त (Accused of threatening Woman Advocate acquitted)

इस मामले में आरोपित की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता रितेश सागर व सुधीर कनवाल ने न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि गवाहों के बयान, पुलिस जांच व अन्य साक्ष्यों में यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि रिपोर्टकर्ता को फोन करने वाला व्यक्ति आरोपित राहुल उर्फ अक्षय ही है। इस तथ्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित कर दिया। (Accused of threatening Woman Advocate acquitted)

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