‘नवीन समाचार’ के पाठकों के ‘2.11 करोड़ यानी 21.1 मिलियन से अधिक बार मिले प्यार’ युक्त परिवार में आपका स्वागत है। आप पिछले 10 वर्षों से मान्यता प्राप्त- पत्रकारिता में पीएचडी डॉ. नवीन जोशी द्वारा संचालित, उत्तराखंड के सबसे पुराने, जनवरी 2010 से स्थापित, डिजिटल मीडिया परिवार का हिस्सा हैं, जिसके प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। आप भी हमारे माध्यम से हमारे इस परिवार तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं ₹500 से ₹20,000 प्रतिमाह की दरों में। यह दरें आधी भी हो सकती हैं। अपना विज्ञापन संदेश ह्वाट्सएप पर हमें भेजें 8077566792 पर। अपने शुभकामना संदेश-विज्ञापन उपलब्ध कराएं। स्वयं भी दें, अपने मित्रों से भी दिलाएं, ताकि हम आपको निरन्तर-बेहतर 'निःशुल्क' 'नवीन समाचार' उपलब्ध कराते रह सकें...

December 3, 2024

फिर 1 महिला की अवैध तरीके से गर्भपात (avaidh garbhpat)कराने के दौरान हो गयी मौत, पूर्व में सील अस्पताल में महिला ने फिर से शुरू कर दिया अवैध गर्भपात का धंधा…

0

avaidh garbhpat, Rape victim’s minor got abortion done illegally, case filed against hospital operator and doctor
Naveen Samachar, Haridwar, 7 June 2023. The case of illegal abortion of a rape victim in Bahadarabad of Haridwar district has come to light. In this case, the police have registered a case against the operator and the doctor of the concerned hospital. Although the names of both have been written in the unknown. It is believed that the police will make their names public after investigation. dushkarm peedit naabaalig ka karaaya gaya avaidh tareeke se garbhapaat, aspataal ke sanchaalak va doktar par hua mukadama darj naveen samaachaar, haridvaar, 7 joon 2023. haridvaar janapad ke bahaadaraabaad mein ek dushkarm peedit naabaalig ka avaidh roop se garbhapaat karae jaane ka maamala prakaash mein aaya hai. is maamale mein sambandhit chikitsaalay ke sanchaalak aur chikitsak ke khilaaph pulis ne abhiyog darj kar liya hai. alabatta donon ke naam abhee agyaat mein likhe gae hain. maana ja raha hai pulis jaanch ke baad unake naamon ko saarvajanik karegee.

FIR report darj mukadama

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 13 जनवरी 2024। हल्द्वानी के गौजाजाली में एक झोलाछाप महिला द्वारा पूर्व में बंद कराये गये अस्पताल के एक कमरे में अवैध तरीके से गर्भपात (avaidh garbhpat) कराने के बाद महिला की मौत होने की घटना सामने आयी है। मामला प्रकाश में आने के बाद नगर प्रशासन व पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।

(avaidh garbhpat)
 Unfortunate, Woman Suicide Dehradun, Hotel men, Maut, Disaster, Youth committed suicide, Youth, Suicide, Aatmhatya, Atmhatya, Yuva ne ki Aatmhatya, Yuvak ne ki Aatmhatya, Yuvti ne ki Aatmhatya,बनभूलपुरा पुलिस ने झोलाछाप शकीरा उर्फ ममता और मृतक महिला के पति इरशाद के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर लिया है। झोलाछाप ने जिस पूर्व में सील अस्पताल के एक कमरे में गर्भपात (avaidh garbhpat) कराया था, उस भवन को भी जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने सील कर दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

बनभूलपुरा के थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी ने बताया कि घटना 4 दिन पुरानी यानी बीती नौ जनवरी की है। गौजाजाली के चौधरी कालोनी में रहने वाले इरशाद हुसैन ने अपनी 38 वर्षीय पत्नी अफसाना बेगम का क्षेत्र की शकीरा नाम की झोलाछाप से गर्भपात (avaidh garbhpat) करवाया था। गर्भपात (avaidh garbhpat) कराने के बाद अफसाना की हालत बिगड़ गई।

इसके बाद इरशाद अपनी पत्नी अफसाना को डा. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय (एसटीएच) ले गया। लेकिन तब तक महिला की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे बचाया जा नहीं सका। 11 जनवरी को जब यह मामला सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के पास पहुंचा तो उन्होंने तत्काल करवाई को कहा।

इधर जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने क्लीनिक पहुंचकर उसे सील कर दिया है। साथ ही गर्भपात (avaidh garbhpat) कराने वाली झोलाछाप महिला के साथ ही अपनी पत्नी का गर्भपात (avaidh garbhpat) करवाने वाले मृतका के पति पर गर्भपात (avaidh garbhpat) के दौरान महिला की गलत इरादे से जान लेने की धारा में अभियोग दर्ज कर लिया है।

उल्लेखनीय है कि झोलाछाप शकीरा ने पिछले वर्ष मई 2023 में भी एक महिला का गर्भपात (avaidh garbhpat) कराया था। जिसमें जच्चा-बच्चा दोनों की मौत हो गई थी। तब क्लीनिक को सील कर आरोपित शकीरा उर्फ ममता पर अभियोग दर्ज हुआ था। अब शकीरा ने उसी सील क्लीनिक के एक कमरे को गैरकानूनी तरीके से फिर से गर्भपात (avaidh garbhpat) कराने का धंधा शुरू कर दिया था।

गौरतलब है कि जिस महिला की गर्भपात (avaidh garbhpat) कराने के दौरान मौत हो गई, उसके पति व अन्य लोग मामले को दबाने में जुटे थे। पहले दिन तो उन्होंने लिखित में शिकायत तक नहीं दी। बल्कि लिखित में दे दिया था कि उसने गर्भपात (avaidh garbhpat) नहीं कराया है। लेकिन जब प्रशासन व पुलिस की ओर सख्ती बरती गई तो तब संबंधित आरोपित महिला के बारे में शिकायत की गई।

सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कहा कि झोलाछाप महिला की जिस तरीके से फिर से सील अस्पताल में गर्भपात (avaidh garbhpat) कराने की शिकायत मिली है। यह गंभीर प्रकरण है। इस तरह के मामले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमें गूगल न्यूज पर फॉलो करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम पेज से, कू से, कुटुंब एप से, डेलीहंट से और यहां क्लिक कर हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ें। हमारे माध्यम से अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..। 

यह भी पढ़ें : दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग का कराया गया अवैध तरीके से गर्भपात (avaidh garbhpat) , अस्पताल के संचालक व डॉक्टर पर हुआ मुकदमा दर्ज (avaidh garbhpat)

नवीन समाचार, हरिद्वार, 7 जून 2023। (avaidh garbhpat) हरिद्वार जनपद के बहादराबाद में एक दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग का अवैध रूप से गर्भपात कराए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में संबंधित चिकित्सालय के संचालक और चिकित्सक के खिलाफ पुलिस ने अभियोग दर्ज कर लिया है। अलबत्ता दोनों के नाम अभी अज्ञात में लिखे गए हैं। माना जा रहा है पुलिस जांच के बाद उनके नामों को सार्वजनिक करेगी।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दो दिन पूर्व यानी पांच जून की रात धनोरी रोड बहादराबाद स्थित भारत हॉस्पिटल में एक युवक एक नाबालिग लड़की को लेकर अस्पताल पहुंचा था। इसके बाद अस्पताल में उसका बिना किसी इजाजत के अवैध तरीके से गर्भपात (avaidh garbhpat) कराया जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल मामले को शांत कराया।

इस बीच नाबालिग की तबीयत बिगड़ गई। इस पर उसे हायर सेंटर रेफर करना पड़ा, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। थाना प्रभारी अनिल चौहान ने बताया कि नाबालिग के भाई की शिकायत पर अवैध रूप से उसका गर्भपात (avaidh garbhpat) कराने के आरोप में चिकित्सालय के संचालक और संबंधित चिकित्सक के खिलाफ भारतीय दंड संहिका की धारा 313 और 120 बी के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। मामले की जांच इंस्पेक्टर विजय प्रकाश को दी गई है, जिन्होंने जांच शुरू कर दी गई है। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

Leave a Reply

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :

You cannot copy content of this page