नैनीताल: मारपीट के आरोपित पिता-पुत्र का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
नवीन समाचार, नैनीताल, 19 सितंबर 2024 (Bail of accused of assault father-son rejected)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने नैनीताल जनपद के मुक्तेश्वर क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना के के दो आरोपितों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
इसी वर्ष जून माह में मुक्तेश्वर निवासी टीकम सिंह के साथ हुई मारपीट की घटना के आरोपितों पंकज सिंह व उसके पिता राजेंद्र सिंह उर्फ राम सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय को बताया कि 12 जून की शाम लगभग 8 बजे टीकम सिंह को उनके घर के पास ही बहादुर सिंह, योगेश सिंह, माया देवी, राम सिंह, पंकज और सरस्वती देवी ने चाकू, लाठी-डंडे, खुकरी और दराती का प्रयोग करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस हमले में टीकम के सिर, हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, और मुंह पर सहित कई अंदरूनी चोटें भी हुईं।
आंख की रोशनी पूरी तरह से चली गई (Bail of accused of assault father-son rejected)
विशेष रूप से बहादुर सिंह और माया देवी ने उनके सिर पर दराती और चाकू से हमला किया, जिससे उनकी आंख की रोशनी पूरी तरह से चली गई। इससे पहले भी इन हमलावरों ने टीकम की बेटी को अपशब्द कहे थे और जान से मारने की धमकी दी थी। इस पर भी प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। इस प्रकार अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपितों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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