नवीन समाचार, नैनीताल, 27 फरवरी 2024 (Contempt of Court notice to DM of Bageshwar)। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने आज बागेश्वर की जिलाधिकारी और एम अतिक्रमणकारी विक्रम सिंह को अतिक्रमण मामले में अवमानना नोटिस भेजने के आदेश जारी किए हैं। उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश मंनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने दोनों के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी किया है।
लोनिवि की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया जा रहा था मॉल (Contempt of Court notice to DM of Bageshwar)
प्राप्त जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय में दायर की गयी एक जनहित याचिका में कहा गया था कि बागेश्वर में लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर विशाल भवन-मॉल बनाया जा रहा है। 26 अगस्त 2023 को प्रशासन ने इस निर्माण को सील कर दिया था और न्यायालय को इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद न्यायालय ने विवादित भवन के सील रहने तक उसमें निर्माण पर रोक लगा दी। (Contempt of Court notice to DM of Bageshwar)
लेकिन इन दिनों उस भवन का एक बार फिर निर्माण शुरू हो गया था। बागेश्वर निवासी याचिकाकर्ता कवि जोशी के अधिवक्ता डीके जोशी ने बताया कि उन्होंने न्यायालय की अवमानना कर चल रहे इस निर्माण कार्य की जानकारी न्यायालय के सम्मुख रखी। इसके बाद आज न्यायालय ने बागेश्वर की जिलाधिकारी और अतिक्रमणकारी विक्रम सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। (Contempt of Court notice to DM of Bageshwar)
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