-अभियुक्तों के द्वारा पीटे जा रहे व्यक्ति को बचाने का प्रयास करने के कारण की गयी थी हत्या
नवीन समाचार, नैनीताल, 10 नवंबर 2023 (Court Order)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह की अदालत ने हल्द्वानी में 4 वर्ष पूर्व दिन दहाड़े अपनी एवं मृतक की लाइसेंसी पिस्टल से अन्य व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रहे भुप्पी पांडे नाम के व्यक्ति की हत्या के मामले में दो सगे व्यवसायी भाइयों को दोषी पाते हुये एक नहीं बल्कि दो धाराओं में यानी दोहरी आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये यानी कुल 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। खास बात यह भी है कि इस मामले में न्यायालय ने घटना के समय की उपलब्ध सीसीटीवी का भी संज्ञान लिया गया।
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उल्लेखनीय है कि 15 दिसंबर 2019 को हल्द्वानी स्थित रामपुर रोड में सिंधी चौराहे के पास आरोपित व्यवसायी भाइयों गौरव गुप्ता व सौरभ गुप्ता ने भूपेंद्र पांडे उर्फ भुप्पी पांडे की अपनी व भुप्पी पांडे की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर और ईंट से प्रहार कर खुले आम हत्या कर दी थी।
कारण, गौरव व सौरभ गुप्ता थाना हल्द्वानी में दिनेश सागर नाम के एक अन्य दुकानदार की तहरीर पर 28 अक्टूबर 2019 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 व 504 तथा एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज करायी गयी रिपोर्ट को वापस लेने का दबाव बना रहे थे। घटना के समय दोनों भाइयों ने दिनेश को अपनी दुकान पर घात लगाकर मारने का प्रयास किया गया था।
भुप्पी पांडे ने दिनेश सागर को बचाने का प्रयास किया था। इस पर दोनों भाइयों ने पूरी भीड़ के समक्ष भुप्पी पांडे की अपनी व भुप्पी पांडे की लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलाकर और ईंट के प्रहार से हत्या कर दी थी।
इस मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों भाइयों को घटना के दो चश्मदीद साक्षियों, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की बैलस्टिक रिपोर्ट एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी आदि महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार इस हत्याकांड में दोषी पाते हुये भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड तथा अर्थदंड न जमा करने पर 3 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
भुप्पी पांडे की लाइसेंसी पिस्टल से भुप्पी पांडे पर गोली चलाने पर धारा 394/34 के तहत भी आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड तथा अर्थदंड न जमा करने पर 3 वर्ष के अतिरिक्त कारावास एवं गौरव गुप्ता द्वारा अपनी लाइसेंसी पिस्टल का दुरुपयोग करने पर आयुध अधिनियम की धारा 30 के तहत 6 माह का कारावास व 1 हजार रुपये अर्थदंड व अर्थदंड अदा न करने पर 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया है।
साथ ही राज्य सरकार को अभियुक्त गौरव गुप्ता की लाइसेंसी पिस्टल को जब्त करने के निर्देश भी दिये हैं, तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मृतक की पत्नी विनीता पांडे को उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता योजना-2013 के अंतर्गत नियमानुसार सहायता राशि राज्य सरकार से दिलाने को भी कहा है।
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यह भी पढ़ें : Court Order : चरित्र पर शक करते हुए पत्नी एवं दो पुत्रियों की कर दी थी हत्या, प्रेमी के चेहरे पर डाला था तेजाब…तिहरे हत्याकांड में पति को आजीवन कारावास की सजा
-पत्नी पर शक करता था आरोपित, पत्नी से कथित संबंधों के शक में एक व्यक्ति के मुंह पर तेजाब भी डाला था
नवीन समाचार, नैनीताल, 9 अगस्त 2023 (Court Order)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत ने अपनी पत्नी व दो बेटियों की हत्या करने के आरोपित पति को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। अभियुक्त ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए यह घटना कारित की थी। इससे पूर्व उसने अपनी पत्नी से कथित संबंधों के शक में एक व्यक्ति के मुंह पर तेजाब भी फेंका था।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन की ओर से मामले में अदालत को बताया कि 20 जनवरी 2019 की शाम साढ़े छह बजे नैनीताल जनपद के ग्राम देवनगर के जंगल में तिमिला की धार या गंगनाथ की धार कहे जाने वाले स्थान पर 35 वर्षीय विमला देवी पत्नी चंद्रशेखर पुत्र बंशीधर निवासी जंगलियागांव तथा उसकी दो पुत्रियों 16 वर्षीय उमा व 3 वर्षीय पुत्री रेनू की हत्या कर दी थी।
घटना का खुलासा तब हुआ, जब मृतका का पति चंद्रशेखर 21 जनवरी की शाम साढ़े छह बजे मोहन राम नाम के व्यक्ति के घर में घुसकर उसके मुंह पर तेजाब डालकर और कमरे के बाहर कुंडी लगाकर भाग गया था। इसी दौरान अज्ञात के रूप में पहले महिला व उसकी एक बेटी और बाद में दूसरी बेटी के शव जंगल से बरामद हुए थे। इस मामले की विवेचना में और अभियोजन की ओर से पेश किए गए 15 गवाहों के बयानों से साबित हुआ कि अभियुक्त चंद्रशेखर की शादी विमला से 18 वर्ष पूर्व हुई थी।
वह अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और अक्सर उसका पीछा भी करता था, और बेटियों से मारपीट करता था। इस कारण ही उसने अपनी पत्नी व बेटियों को जंगल में ले जाकर उन्हें खाई में धक्का देकर उनकी हत्या कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपित को इस तिहरे हत्याकांड के लिए आजीवन कैद एवं 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियुक्त को अर्थदंड न चुकाने पर 3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। दंडादेश के बाद अभियुक्त को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया।
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यह भी पढ़ें : नैनीताल Court Order: जानलेवा हमले के आरोपित को 3 माह बाद भी नहीं मिली जमानत
नवीन समाचार, नैनीताल, 8 अगस्त 2023 (Court Order)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत ने जनपद के थाना भीमताल के अंतर्गत जंगलियागांव में अपने साथी पर जानलेवा हमला करने के आरोपित राहुल पुत्र सुंदर लाल मूल निवासी उच्चैन जिला भरतपुर राजस्थान का जमानत प्रार्थना पत्र मामले की गंम्भीरता को देखते हुए तीन माह बाद भी खारिज कर दिया है।
मामले में आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा विरोध करते हुए तर्क रखा कि 14 अप्रैल 2023 की रात्रि आरोपित राहुल व उत्तम पुत्र चम्पा लाल निवासी फॉरेन जिला मथुरा ने अपने साथी मजदूर भूपेंद्र को मारपीट कर काफी चोट पहुंचायी। सुशीला तिवारी अस्पताल में 5 दिन तक भर्ती रहने के बावजूद उसका स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण भूपेंद्र को जयपुर के मेट्रोमास अस्पताल में भर्ती कराया गया।
चिकित्सालय में भूपेंद्र के सिर पर गुम चोटें पाई गईं और भूपेंद्र के बांये हाथ व पैर बिल्कुल काम नही कर रहे हैं। होश में आने पर भूपेंद्र ने बताया कि उत्तम व राहुल ने पैसों के चक्कर से डंडे से जान से मारने की नियत से दीवार में पटक-पटक कर उसे अधमरा कर दिया। इस आधार पर न्यायालय ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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यह भी पढ़ें (Court Order): बच्चा न होने पर पत्नी को प्रताणित करता रहा, पत्नी ने कर ली आत्महत्या, मिली बड़ी सजा…
-पत्नी को बच्चा न होने पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपित पति को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
नवीन समाचार, नैनीताल, 28 फरवरी 2023 (Court Order)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोपित पति त्रिभुवन सिंह पुत्र चन्दन सिंह निवासी गली नंबर 11 रामपुर रोड हल्द्वानी मूल निवासी ग्राम सैनरी पोस्ट देवलीखेत अल्मोडा को को 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं
10 हजार रुपए अर्थदंड और अर्थदंड न चुकाने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुना दी है। उस पर आरोप है कि वह अपनी पत्नी को बच्चा ना होने के कारण आये दिन मारपीट कर तंग व परेशान कर आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहा था। यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में उपनल, आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी भी चाहें तो ले सकेंगे पेंशन
जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में 23 जुलाई 2020 को थाना हल्द्वानी में मृतका के भाई मोहन सिंह नेगी पुत्र स्वर्गीय केशर सिंह नेगी निवासी ग्राम गंगोडा अभ्याड़ी अल्मोड़ा ने पति त्रिभुवन के विरुद्ध प्राथमिकी देकर कहा कि उसकी बहन ललिता नेगी का विवाह त्रिभुवन के साथ वर्ष 2012 में हुआ था।
ललिता ने मृत्यु से पूर्व अपनी माता पनुली देवी को फोन पर कई बार रोते हुए बताया था कि उसका पति उसे बच्चा ना होने के कारण ताना देते हुए शराब पीकर मारपीट कर धमकी देता है कि यदि बच्चा न हुआ तो उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगा। ललिता घटना से पूर्व लगभग एक डेढ़ वर्ष पूर्व मायके आ गयी थी, तब भी उसने अपने भाई मोहन सिंह, भाभी बीना नेगी व परिवार वालों को भी यही बात बतायी थी।
(Court Order) इस बीच त्रिभुवन ससुराल आया और लिखित रूप से माफी मांगी और आगे पत्नी से मारपीट नही करने का आश्वासन दिया। इसके बावजूद ललिता ने उसके उत्पीड़न से परेशान होकर 22 जुलाई 2020 को हल्द्वानी में आरोपित के कमरे में ललिता द्वारा आत्महत्या करने की सूचना मिली। आत्महत्या करने से पूर्व ललिता ने सुसाईट नोट भी लिखकर कमरे में रखा था।
(Court Order) सुसाईट नोट में आत्महत्या के लिए पति त्रिभुवन को दोषी ठहराया था। सुसाईट नोट की मृतका के लेख व हस्ताक्षर की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में पुष्टि होने एवं गवाहों के बयानों के आधार पर अभियोजन ने न्यायालय में आरोप को साबित किया। इस पर न्यायालय ने आरोपित को सजा सुना दी। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
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नवीन समाचार, नैनीताल, 4 जनवरी 2023। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी की अदालत ने डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी से फर्जी कूटरचित मेडिकल प्रमाण पत्र दिलवाने के आरोपित शिवराज सिंह पुत्र कुवर सिंह रावत निवासी देवला तल्ला काठगोदाम का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
(Court Order) आरोपित शिवराज सिंह के विरुद्ध 19 अगस्त 2021 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायिक रजिस्ट्रार भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 471 व 120बी के अन्तर्गत जांच के उपरान्त थाना मल्लीताल में मुकदमा दर्ज कराया था। यह भी पढ़ें : निजी चिकित्सालय में फिल्म गब्बर जैसी शर्मनाक हरकत, 7 माह के मृत बच्चे को गंभीर बताते हुए
मामले में आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि मामल कें सह आरोपित सुरेन्द्र सिंह रावत पुत्र उमेद सिंह रावत का भाई विरेन्द्र रावत एनडीडीएस एक्ट के तहत थाना नानकमत्ता के मामले में हल्द्वानी जेल में बंद है। आरोपित शिवराज सिंह भी धारा-304बी के अन्तर्गत हल्द्वानी जेल में निरूद्ध रहा था। यह भी पढ़ें : हल्द्वानी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई-आंदोलन, कितने सही-कितने गलत और जिम्मेदार कौन ?
तभी जेल में शिवराज सिंह ने विरेन्द्र सिंह को सलाह दी कि वह मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अपनी अंतरिम जमानत करा सकता है, और उसके मेडिकल प्रपत्रों को तैयार करवाने का आश्वासन दिया। बाद में जब शिवराज सिंह उच्च न्यायालय से अल्प अवधि के लिए जमानत पर रिहा होकर बाहर आया तो उसने विरेन्द्र सिंह के भाई सुरेन्द्र से संपर्क कर उसे अपने पिता उमेद सिंह रावत को मेडिकल करवाने हेतु सुशीला तिवारी अस्पताल बुलाया और भर्ती करवाया
(Court Order) और उमेद सिंह की भर्ती बेड में फोटो खिंचवाकर उच्च न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की तथा थोड़ी देर बाद उमेद सिंह को डिस्चार्ज कर भर्ती पर्चा के आधार पर उमेद सिंह का कूटरचित फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाकर उच्च न्यायालय में वीरेंद्र रावत को अल्प अवधि के लिए जमानत दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। यह भी पढ़ें : नैनीताल में साहूकार की करतूत: 7 हजार देकर 27 हजार रुपए वसूले, गर्भवती महिला से की मारपीट…
अलबत्ता सुनवाई के दौरान जांच करने पर यह प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया, इसके आधार पर थाना मल्लीताल में मुकदमा दर्ज हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला न्यायाधीश राजेन्द्र जोशी की अदालत ने आरोपित शिवराज सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
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नवीन समाचार, बरेली, 25 दिसंबर 2022। 22 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की बस यात्रा के दौरान डकैती के इरादे से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामलेे में डकैती करने के आरोपी काठगोदाम, हल्द्वानी निवासी निसार अहमद को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-9 प्रतिभा सक्सेना की अदालत ने आजीवन कारावास एवं 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
(Court Order) साथ ही मामले में अन्य तीन आरोपितों, किच्छा के ग्राम लालपुर निवासी इकबाल अहमद, हल्द्वानी निवासी संजय पटवा और सोनू तेजवानी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। यह भी पढ़ें : हल्द्वानी की युवती के ह्वाट्सएप पर आया उसका ही नग्न वीडियो, धमकी देकर मांगा गया एक और नग्न वीडियो…
एडीजीसी अपराध महेश यादव ने बताया कि 7 सितम्बर 2000 को बहेड़ी थानाध्यक्ष को तहरीर देकर वादी कमल कुमार सब्बरवाल ने बताया था कि वह अपने भाई अशोक कुमार के साथ बहेड़ी काम से आया हुआ था। 7 सितम्बर 2000 को बरेली जाने के लिए रोडवेज बस में बैठकर जा रहा था। उसी रोडवेज में उनका भतीजा अमित सब्बरवाल भी हल्द्वानी से उधार का पैसा लेकर आ रहा था। यह भी पढ़ें : अभी शाम को बड़ी कार दुर्घटना, भाजयुमो नेता सहित 2 लोगों की मौत
अमित मैकेनियर रोड प्रेमनगर स्थित गाला सेल्स में नौकरी करता था। बहेड़ी में नैनीताल तिराहे पर बस मे ही अमित को एक बदमाश ने गोली मार दी। गोली लगते ही अमित ने दम तोड़ दिया। इस पर दूसरे बदमाश ने उसका कत्थई रंग का ब्रीफकेश ले लिया जिसमें रुपये रखे थे। साथ में दो बदमाश और थे। चारों बस रुकते ही कूदकर भाग गए थे। बस से उतरते समय एक बदमाश ने फायर किया, जिससे बहेड़ी निवासी नसीर अहमद घायल हो गया। यह भी पढ़ें : कहानियां पढ़ने की कम उम्र में लिख डालीं कहानियां, अब उपन्यास लिखने की तैयारी
इस दौरान वादी कमल कुमार ने सहयोगियों की मदद से एक बदमाश निसार अहमद को तमंचे के साथ मौके से पकड़ लिया था। वह ही मुल्जिम को थाने लेकर आया था। पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध हत्या सहित डकैती, आपराधिक षडयंत्र, आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
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नवीन समाचार, नैनीताल, 1 दिसंबर 2022। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी की अदालत ने हत्या के आरोपित मनोज कुमार उर्फ मन्नू पुत्र भीम बहादुर निवासी शिव कालोनी चौरपानी कोटद्वार रोड रामनगर व भरत आर्या पुत्र हरीश राम आर्या वृद्ध विहार कालोनी चौरपानी रामनगर का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
(Court Order) उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364 व 201 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है। मुख्य आरोपित भरत पर आरोप है कि उसने अपनी बहन की आत्महत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उसके प्रेमी की अपहरण कर हत्या की। यह भी पढ़ें : सुबह का सुखद समाचार: उत्तराखंड में 71 विभागों में निकलीं बंपर नियुक्तियां, यहां देखें कैसे करें आवेदन…
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि इन में से भरत भारतीय सेना में कार्यरत था। उसने अवकाश में घर आकर गत 2 अगस्त कर रात्रि दुकान से लौटते हुए सोहेल का अपने अन्य चार दोस्तों के साथ षडयन्त्र पूर्वक अपहरण कर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के छजलैट क्षेत्र में हत्या की।
(Court Order) सुहेल की अपनी के बगल में रहने वाले भरत आर्या की बहन पूजा से कुछ वर्षों से प्रेम संबंध था। पूजा ने सोहेल के प्यार के कारण आत्महत्या कर ली थी। तभी से भरत आर्या का परिवार सोहेल से रजिश रखते थे। यह भी पढ़ें : नैनीताल: स्कूल से लौटती छात्रा को मारी कार ने टक्कर, करना पड़ा हल्द्वानी रेफर की धुन
गत 2 अगस्त को हत्या के बाद मृतक के भाई के शक जताने पर पकड़े गए भरत ने पूछताछ करने पर बताया कि उसने दिनेश टम्टा, योगेश बिष्ट व मनोज उर्फ मन्नू नेपाली के साथ को घटना में शामिल कर सुहेल का अपहरण किया और रास्ते में उसकी हत्या कर शव को मुरादाबाद के छजलेट क्षेत्र में छुपाकर उसके उपर साक्ष्य छुपाने के आशय से पेट्रोल डालकर आग लगाई।
(Court Order) वह सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आए और उनकी निशानदेही पर घटना के समय पहने कपड़ों के जले टुकड़े और मृतक की मोटर साईकिल बरामद हुई। इस आधार पर मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपितों को जमानत नहीं दी। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
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नवीन समाचार, नैनीताल, 25 नवंबर 2022। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी की अदालत ने लूट के एक आरोपित टीकम सिंह गौड़ पुत्र स्व. मोहन सिंह गौड़ निवासी ग्राम सतबूंगा, मुक्तेश्वर, नैनीताल का जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय दंड संहिता की धारा-394, 452 व 411 के अन्तर्गत मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। यह भी पढ़ें : नैनीताल: नगर के नाबालिग छात्र ने बाइक से फर्राटा भरते हुए स्कूटी सवारों को ठोका, एक की मौत….
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि गत 1 नवंबर को जब गांव के सभी लोग गांव के एक व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण दाह संस्कार हेतु शमसान घाट गये थे, तभी आरोपित अपने घर में अकेली 80 वर्षीय सरस्वती देवी के घर के अंदर घुसा, और उसके मुंह में कम्बल डाल कर व उसे दबोच कर तथा उसके साथ मारपीट करते हुए उसके गले का लगभग 2 तोला वजनी सोने का गलोबन्द लूटकर भाग गया। यह भी पढ़ें : दुर्घटनाओं का दिन: झपकी आने से कार दुर्घटनाग्रस्त, चालक की मौत, दो अन्य चोटिल
श्री शर्मा ने यह भी कहा कि पुलिस के पूछताछ में क्षेत्र वासियों ने बताया कि वह इस तरह की लूटपाट पूर्व में भी कर चुका है। सूचना पर आरोपित टीकम गौड़ को सतबूंगा क्षेत्र में पकड़ लिया गया और उसकी तलाशी लेने पर पर जेब से वही गलोबन्द बरामद हुआ। इस आधार पर न्यायालय ने आरोपित को जमानत नहीं दी। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
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-यामीन ने प्रेम संबंधों के बाद शादी का दबाव पड़ने पर सचिन की मदद से कर दी थी हत्या
नवीन समाचार, नैनीताल, 22 नवंबर 2022। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने नैनीताल जनपद के बहुचर्चित अंजली हत्याकांड के सह आरोपित सचिन सक्सेना पुत्र रतन लाल निवासी बरा पुलभटटा जनपद ऊधम सिंह नगर का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। यह भी पढ़ें : नैनीताल: 19 वर्षीय युवक चार दिनों से गायब
मामले में आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र का अभियोजन की ओर से विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि तीन अगस्त 2022 को अंजली उर्फ प्रिया पुत्री खीम राम निवासी ग्राम खड़कपुर मोटाहल्दू लालकुआ सुबह 9 बजे 2-3 घंटे में घर लौटने की बात कहकर निकली थी, लेकिन लौट कर नहीं आ पाई। उसके जाने के बाद घर से 2 तोला सोना भी गायब मिला। यह भी पढ़ें : नैनीताल से पार्टी कर वापस लौट रहे दोस्तों की कार दुर्घटनाग्रस्त, दरोगा व युवती सहित 3 की मौत, शादी की खुशियां भी मातम में बदलीं..
इस पर उसकी मां मालती ने 22 अगस्त को उसकी गुमशुदगी लालकुआं पुलिस में दर्ज कराई। जांच करते हुए 27 अगस्त को पुलिस ने अंजली के फोन की सीडीआर के आधार पर थाना पुलभटटा में यामीन पुत्र मोहम्मत अहमद व सचिन सक्सेना पुत्र रतन लाल से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हिन्दू अनुसूचित जाति से आने वाली अजली यामीन की महिला मित्र थी, वह यामीन पर शादी का दबाव बना रही थी। खर्चे के लिए पैसे मांगती थी।
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तीन अगस्त को अंजली ने किच्छा पहुंचकर यामीन से कहा कि वह अपना सामान लेकर आ गयी है। अब उससे शादी करके ही जाएगी। इस बात पर यामीन ने उसकी हत्या की योजना बनाई और अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि सचिन सक्सेना की मदद से अंजली को सहदोरा के जंगल में ले जाकर चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई। यह भी पढ़ें : नैनीताल के दीपक ने 49 रुपए में जीते दो लाख रुपए
पुलिस ने उनकी निशानदेही पर मृतका का शव एवं चाकू तथा उसके कपड़े व चप्पल बैग आदि भी बरामद किए। इस आधार पर अदालत ने आरोपों को गंभीर मानते हुए सहआरोपित सचिन का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
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नवीन समाचार, नैनीताल, 28 अक्तूबर 2022। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय चौधरी की अदालत ने अपने पति चंदन सिंह की हत्या की आरोपित पत्नी यशवन्ती निवासी ग्राम अमजड़ खनस्यू नैनीताल का चार माह बाद भी जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। लिहाजा उसे आगे भी जेल में रहना पड़ेगा। यह भी पढ़ें : हाथ में फटा पटाखा, महंगे उपचार के बाद भी काटना पड़ गया हाथ
जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने उसके जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क रखा कि गत एक जून 2022 को 32 वर्षीय चन्दन अपने घर से मायके गई अपनी पत्नी यशवन्ती को लेने अपने ससुराल ग्राम अमजड़ गया था।
6 जून को चंदन का शव ग्राम डुंगरी में सड़क से लगभग 1 किलोमीटर अन्दर जंगल में मिला। मृतक की हत्या करने के उपरान्त साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसके शव को तेजाब डालकर जलाया गया था। शव विच्छेदन रिपोर्ट में उसकी मृत्यु उसके सिर में आयी चोटों के कारण होना बताया था। यह भी पढ़ें : सुबह का सुखद समाचार : आज निकलेंगी 891 पदों पर भर्तियां
जांच में यह तथ्य सामने आया कि यशवन्ती अपने पति चन्दन सिंह से नाराज रहती थी। इस कारण वह अपने ससुराल से कुछ दिन पूर्व मायके आयी और उसने अपने भाई कमल व उसके साथी दिनेश रावत की मदद से षडयन्त्र के तहत चन्दन की हत्या कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
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नवीन समाचार, नैनीताल, 17 अक्तूबर 2022। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेंद्र जोशी की अदालत ने हत्या के एक आरोपित शेर सिंह पुत्र जगत सिंह निवासी विदरामपुर जिला नैनीताल का जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय दंड संहिता की धारा-302 व 201 के अंतर्गत मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। यह भी पढ़ें : बिग ब्रेकिंग: हल्द्वानी के 2 स्पा सेंटरों से मुक्त कराई गईं 10 युवतियां
जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने आरोपित की जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि गत 28 अगस्त 2022 की सुबह समय करीब 8 बजे को रिपोर्टकर्ता कैलाश जोशी पुत्र गणेश दत्त जोशी निवासी ग्राम विदरामपुर चकलुवा कालाढूंगी का भाई नवीन जोशी शेर सिह पुत्र जगत सिंह निवासी विदरामपुर व नीरज पुत्र ननकू निवासी चौधरी गेट चकलुवा के साथ जंगल में पार्टी करने गया था, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं लौटा।
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अगले दिन शेर सिंह की निशानदेही पर नवीन का शव गदगदिया जंगल से बरामद किया गया। उसके शरीर में चोटों के निशान थे व नाक से खून निकल रहा था। आरोपित शेर सिंह ने स्वीकार किया कि नवीन के साथ झगड़ा किया, और दोनों हाथों से गला दबा कर उसकी हत्या कर दी। शव विच्छेदन रिपोर्ट में नवीन की मृत्यु सिर की चोट लगने के कारण होना पायी गयी। इस आधार पर न्यायालय ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
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डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 13 अक्तूबर 2022। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी की अदालत ने जमीन की धोखाधड़ी कर 20 लाख 50 हजार रुपये हड़प करने के आरोपित अमित उर्फ अमित वार्ष्णेय पुत्र स्वर्गीय कैलाश चन्द्र गुप्ता निवासी गली नंबर 7 रामपुर रोड हल्द्वानी का जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120 बी, 467, 468 व 471 के अन्तर्गत मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया है। यह भी पढ़ें : शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का आरोपित गिरफ्तार
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सुशील कुमार शर्मा ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अदालत में तर्क रखा कि गत 29 मई को थाना मुखानी में रिपोर्टकर्ता सुनील भारती पुत्र स्वर्गीय खडक बहादुर निवासी पलटन बाजार अल्मोड़ा ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसके पुत्र चेतन भारती की ग्राम बिठौरिया नंबर 2 तहसील हल्द्वानी स्थित अपनी खसरा संख्या 65 में आने वाली 4310 वर्ग फिट भूमिधरी भूमि के एवज में ऋण लेने हेतु आवेदन किया तो 17 मार्च को पता चला कि यह भूमि बेची जा चुकी है। यह भी पढ़ें : बिग ब्रेकिंग: हल्द्वानी के 2 स्पा सेंटरों से मुक्त कराई गईं 10 युवतियां
जानकारी करने पर पता चला कि यह भूमि चेतन की फर्जी आईडी से धोखाधड़ी कर फर्जी विक्रेता द्वारा मिलीभगत कर रजिस्ट्री भी की जा चुकी है। यह भी तर्क रखा कि विवेचना के दौरान अमित उर्फ अमित वार्ष्णेय के साथ सह अभियुक्त नवीन आर्या व बॉबी उर्फ विरेन्द्र प्रताप का नाम प्रकाश में आया है। दोनों रजिस्ट्री बैनामों में नवीन आर्या की फोटो लगाकर नवीन को चेतन बनाकर दिखाया गया है।
(Court Order) अभियुक्त अमित इसी तरह के अपराध करने का आदी रहा है और उसके विरुद्ध थाना हल्द्वानी में 3 आपराधिक मामले पूर्व में भी पंजीकृत हैं। इस आधार पर न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : क्रिकेट मैच के दौरान तमंचे व धारदार हथियारों से जानलेवा हमला करने वाले आईटीआई गैंग के आरोपितों को नहीं मिली जमानत..
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 12 अक्तूबर 2022। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेद्र जोशी की अदालत ने हल्द्वानी के एमपीजी कॉलेज के खेल के मैदान में जानलेवा हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपित देवेन्द्र बिष्ट पुत्र बलवीर सिंह बिष्ट निवासी गैस गोदाम रोड, छड़ायल सुयाल,
(Court Order) आदित्य नेगी पुत्र कुन्दन सिंह निवासी जज फार्म व पवन कनवाल पुत्र सुभाष सिंह कनवाल निवासी रामपुर रोड आईटीआई जज फार्म हल्द्वानी का जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148 व 307 के अन्तर्गत मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। बताया गया है कि आरोपित हल्द्वानी के कुख्यात आईटीआई गैंग से जुड़े है।
मामले में बुधवार को अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि आरोपितों ने गत 16 अगस्त को थाना हल्द्वानी में रिपोर्टकर्ता महेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र स्वर्गीय जगत सिंह निवासी धानमिल बरेली रोड हल्द्वानी वर्तमान निवासी नथुवाखान रामगढ़ के पुत्र शिवम बिष्ट से 20-25 युवकों के साथ क्रिकेट खेलते हुए धारदार हथियारों से हमला किया जबकि देवेन्द्र बिष्ट ने तमंचे से फायर झोंका और धारदार हथियारों से नवीन मेहरा, देवेन्द्र बिष्ट, नितिन रावत, आदित्य नेगी ने गंभीर चोटे पहुंचायीं।
श्री शर्मा ने कहा कि आरोपितों ने सुनियोजित ढंग से अपने साथियों के साथ मिलकर शिवम को जान से मारने की नीयत से गंभीर चोट पहुंचायी। यह घटना सीसीटीवी फुटेज व वीडियो में भी दिखाई दे रही है। आरोपित देवेन्द्र बिष्ट से घटना में प्रयुक्त एक देशी पिस्टल 1 जिन्दा कारतूस के साथ बरामद हुआ। इस आधार पर न्यायालय ने तीनों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
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डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 9 सितंबर 2022। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने एमपीजी कॉलेज हल्द्वानी के खेल के मैदान में जानलेवा हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले सह आरोपित कविराज बिष्ट पुत्र सुरेद्र बिष्ट निवासी भोलानाथ गार्डन हल्द्वानी व मिथलेश मेहरा पुत्र धन सिंह मेहरा निवासी हरिपुर सूखा रामपुर रोड, हल्द्वानी का जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148 व 307 के अंतर्गत मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया है।
इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि गत 16 अगस्त को थाना हल्द्वानी में रिपोर्टकर्ता महेद्र बिष्ट पुत्र स्वर्गीय जगत सिंह निवासी धानमिल बरेली रोड हल्द्वानी के पुत्र शिवम बिष्ट को कॉलेज के मैदान में क्रिकेट खेलते हुए नवीन मेहरा, देवेंद्र बिष्ट, आदित्य नेगी सहित 20-25 अज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाईं व देवेद्र बिष्ट ने तमंचे से फायर झोंका।
शिवम का उपचार करने वाले डॉ. कमलेश कुमार ने अपने बयानों में शिवम को लगी चोटों को गंभीर प्रकृति का और मृत्यु के लिए पर्याप्त बताया। इस आधार पर न्यायालय ने आरोपितों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : खेल के दौरान धारदार हथियारों से हमला करने वाले आईटीआई गैंग के सदस्यों की जमानत अर्जी खारिज
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 6 सितंबर 2022। जनपद की प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने जानलेवा हमला करने के आरोपित रवि सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह निवासी रामपुर रोड, देवेंद्र बोरा पुत्र गणेश क्लार्क इन होटल हल्द्वानी व नकुल अधिकारी पुत्र पंकज अधिकारी निवासी जेके पुरम छोटी मुखानी हल्द्वानी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। आरोपितो को हल्द्वानी के कुख्यात आईटीआई गैंग का सदस्य बताया जा रहा है।
इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बीएस पाल ने जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय में तर्क रखा कि गत 16 अगस्त की शाम को थाना हल्द्वानी के अंतर्गत एमबीपीजी महाविद्यालय के मैदान में क्रिकेट खेल रहे शिवम बिष्ट को नवीन मेहरा, देवेंद्र विष्ट, आदित्य नेगी सहित करीब 20-25 अज्ञात लोगों के धारदार हथियारों से पीटकर गंभीर चोटें पहुंचाईं।
साथ ही देवेंद्र बिष्ट ने तमंचे से फायर झोंका। मामले में पुलिस ने आरोपित देवेंद्र से एक देशी पिस्टल मैगजीन में 1 जिन्दा कारतूस के साथ बरामद किया। साथ ही घटनास्थल से भी कारतूस का 1 खोखा व 3 डंडे व खून को कब्जे में लिया गया। आरोपितों ने भी भी घटना को स्वीकार किया है। चिकित्सकों ने भी मेडिकल करते हुए सभी चोटों को मृत्यु के लिए पर्याप्त बताया। इस आधार पर न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
मंदिर में चोरी करने के आरोपित को भी नहीं मिली जमानत
नैनीताल। जनपद की प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल प्रीतू शर्मा की अदालत ने एक अन्य मामले में गर्जिया मंदिर रामनगर के दान पात्रों में चोरी करने के आरोपित अक्षय पुत्र हरीश चंद्र निवासी सुंदरखाल रामनगर का जमानत प्रार्थना धारा खारिज कर दिया।
(Court Order) जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि गत 17 अगस्त की रात्रि को गर्जिया माता मंदिर परिसर में रात्रि लगभग 1 बजे आरोपित अक्षय ने ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया उसे पकड़ने का प्रयास भी किया गया लेकिन वह धक्का देकर फरार हो गया।
(Court Order) 20 अगस्त को उसे पुलिस द्वारा धनगड के पास से गिरफ्तार किया। उसके बैग में दान पात्रो से चुराये गये रुपए बरामद हुए और उसकी निशानदेही पर दान पात्र को काटने से संबंधित उपकरण सरिया व कटर आदि भी बरामद हुए। इस आधार पर न्यायालय ने उसे जमानत नहीं दी।आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
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डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 23 अगस्त 2022। जनपद के प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय चौधरी की अदालत ने हत्या के एक आरोपित ललित मोहन नेगी पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी धौलाखेड़ा अजुर्नपुर हल्द्वानी का जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 302 व 504 के अंतर्गत मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क रखा कि गत 7 जुलाई की शाम करीब साढ़े सात बजे थाना हल्द्वानी में गोविन्द गैड़ा पुत्र आनंद सिंह गैड़ा निवासी सत्यलोक कालोनी डहरिया ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह और उसके भाई
(Court Order) नीरज सिंह गैड़ा व उसके साथी कार्तिक वर्मा को ईको टाउन से हरीश बृजवासी 6 जुलाई की शाम के करीब 7 बजे अपनी सफारी से काठगोदाम घूमने की बात कहते हुए अपने साथ ले गया तथा कुछ देर शहर में घुमाने के पश्चात मंडी स्थित शराब की दुकान के पास के खाली प्लाट में ले गया।
जहां हरीश के उकसाने पर आरोपित ललित मोहन नेगी सहित 8-10 लोगों ने नीरज पर लाठी डंडे व हॉकी से हमला कर दिया। कारण यह था कि उन्होंने हरीश बृजवासी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मारपीट से नीरज की मौत हो गई थी। उसके शरीर पर सिर में आयी मौत का कारण बनी चोट सहित लगभग 20 चोटें पायी गईं। इस आधार पर न्यायालय ने जमानत खारिज कर दी। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : गौलापार बैंक लूट मामले के निचली अदालत के सजायाफ्ता हाईकोर्ट से बरी….
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 11 जुलाई 2022। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने वर्ष 2001 में हल्द्वानी गौलापार में बैंक आफ बड़ौदा में हुई लूटपाट के मामले में निचली अदालत से 10 वर्ष की सजा प्राप्त दो आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
मंगलवार को इस मामले में निचली अदालत से सजा पाए दोषियों की विशेष अपील पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार सात अगस्त 2001 को बैंक आफ बड़ौदा की गौलापार शाखा में 5 आरोपितों ने तमंचे व हथियारों के बल पर प्रबंधक व बैंक कर्मचारियों को बंदी बनाकर लगभग 32 हजार रुपए की नगदी लूट ली थी। इनमें से तीन अन्य आरोपितों को भागते हुए पुलिस व ग्रामीणों ने मार डाला था।
जबकि निचली अदालत ने अभियुक्त पूरन सिंह लटवाल व रमेश खैरवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 व आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इस आदेश को चुनौती देते हुए 2018 से जेल में बंद दोनों अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में विशेष अपील दायर की थी।
मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि दोनों अभियुक्तों की शिनाख्त परेड गवाहों के समक्ष नही की गई थी। तीन मृतक अभियुक्तों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त घटना में प्रयुक्त वाहन को भी न्यायालय में पेश नहीं किया गया। इस आधार पर कहा गया कि अभियुक्त घटना में शामिल नहीं थे। उन्हें किसी ने बैंक में जाते हुए भी नही देखा। इस आधार पर एकलपीठ ने साक्ष्य के अभाव में दोनों को बरी कर दिया।
मामले में अभियोजन की ओर से सरकार के ब्रीफ होल्डर सिद्धार्थ बिष्ट एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केएस रौतेला व राजेश जोशी ने पैरवी की। गौरतलब है कि इस मामले में बरी किए गए दोनों याची पहले ही जेल में सात वर्ष की सजा भुगत चुके हैं। एकलपीठ ने वर्तमान में जेल में बंद दोनों याचियों को जेल से रिहा करने के आदेश भी दिए हैं। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : बिग ब्रेकिंग: छात्र की मौत के मामले में प्रधानाचार्य, सिस्टर व हाउस मास्टर को 2-2 वर्ष की कैद की सजा, जमानत पर रिहा
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 29 जून 2022। वर्ष 2014 में नेपाल के निवासी नगर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय के कक्षा नौ के छात्र शान प्रजापति की मौत के मामले में जनपद के सीजेएम यानी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने विद्यालय के प्रधानाचार्य, सिस्टर और वार्डन को 2-2 वर्ष की कैद एवं 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुना दी है। अलबत्ता, तीनों आरोपितों को जेल नहीं जाना पड़ा है। उन्हें तत्काल अंतरिम जमानत मिलने के बाद छोड़ दिया गया हैं
उल्लेखनीय है कि शान प्रजापति को 12 नवंबर को स्वास्थ्य अधिक खराब होने पर विद्यालय प्रशासन ने पहले मुख्यालय स्थित बीडी पांडे जिला चिकित्सालय एवं यहां स्थिति गंभीर पाए जाने पर पहले हल्द्वानी के निजी चिकित्सालय व वहां से भी आगे ले जाने की सलाह पर तत्काल ही दिल्ली ले जाया जा रहा था। लेकिन दिल्ली ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी।
इस मामले में छात्र की मां नीना श्रेष्ठ ने विद्यालय के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू, सिस्टर पायल पॉल व हाउस मास्टर रवि कुमार पर उपचार कराने में देरी एवं लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रमेश सिंह की अदालत ने तीनों आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए के तहत लापरवाही का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
इस मामले में एपीओ देवेंद्र कुमार मुनगली, हरीश चंद्र पांडे एवं शंकर सिंह चौहान ने पैरवी करते हुए बताया कि शान की तबीयत आठ नवंबर से ही खराब थी, लेकिन उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से बताया गया है कि इस मामले में सेशन न्यायालय में अपील की जाएगी। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : दुकान में टॉफी का डिब्बा गिरने पर दुकानदार ने दूसरे दुकानदार पर चाकू से किया जानलेवा प्रहार, जमानत प्रार्थना पत्र खारिज…
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 23 जून 2022। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने दुकान में व्यक्ति पर उससे एक डिब्बा गिरने पर जानलेवा हमला करने के आरोपित दुकानदार रोहित रौतेला पुत्र सुरेंद्र सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। मामले में पीड़ित भी दुकानदार है।
आरोपित रोहित रौतेला के जमानत प्रार्थना पत्र का अभियोजन की ओर से विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि पीड़ित देवेंद्र आर्या पुत्र दीवान चंद्र निवासी बेड़ियागांव भीमताल गत 24 मई की रात्रि करीब 9 बजे गोरखपुर भीमताल स्थित अपनी दुकान बंद कर विनायक स्थित आरोपित की दुकान पर दही लेने के लिए गया था।
इस दौरान उससे दुकान में रखा टॉफी का एक डिब्बा गिर गया। इसे उसने उठाकर वापस रखा और माफी भी मांगी, फिर भी आरोपित ने उस पर तीन बार चाकू से वार करने सहित जानलेवा हमला किया। इस पर न्यायालय ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : नैनीताल : पूर्व दर्जा राज्य मंत्री को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपित बहु पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
-जिला न्यायालय ने खारिज किया अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 14 जून 2022। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने अपने ससुर, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री स्वर्गीय एचआर बहुगुणा को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपित बहु अंजली बहुगुणा पत्नी अजय कुमार बहुगुणा निवासी गौजाजाली बरेली रोड हल्द्वानी व उसके पिता महेशानंद कौशिक पुत्र स्वर्गीय शादी राम निवासी कोल्हूपानी, नंदा की चौकी देहरादून का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने मामले में शिकायतकर्ता मृतक स्वर्गीय एचआर बहुगुणा के पुत्र अजय कुमार बहुगुणा द्वारा की गई शिकायत के आधार पर बताया कि आरोपित अंजली पहले से ही अपने ससुर की संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत रखती थी। उसने पूर्व में ससुर से 40 लाख रुपए की मांग की थी। वह अपने पिता व अपनी पड़ोसी सुनीता कांडपाल की शह पर हमेशा उन्हें डराती-धमकाती थी।
इधर उसने अपनी बेटी यानी पोती का इस्तेमाल कर स्वर्गीय बहुगुणा के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने का पुलिस को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। 23 मई को मुकदमा दर्ज होने पर एचआर बहुगुणा ने 25 मई को प्रताणित होकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस आधार पर न्यायालय ने आरोपित को अग्रिम जमानत नहीं दी। इस प्रकार आरोपित बहु पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : मारपीट-लूट के तीन महिलाओं सहित 9 आरोपितों का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज…
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 2 जून 2022। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने एक भूमिधर काश्तकार के साथ मारपीट कर उसके रुपए व सोने की चेन लूटने के आरोपित ग्राम अमगड़ी निवासी तीन भाइयों बालकिशन उर्फ बालम, दयाकिशन व पूरन चंद्र पुत्र तिल राम उर्फ हर राम तथा नंद किशोर व नवीन चंद्र पुत्र चनीराम, रेवती देवी पत्नी भुवन चद्र, हेमा देवी पत्नी दयाकिशन, नीमा देवी पत्नी बालकिशन, जानकी देवी पत्नी नवीन चंद्र का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि गत वर्ष 11 अगस्त को अनुसूचित जाति के आरोपितों ने 2015-16 में आरोपितों के पड़ोस में जमीन खरीदने वाले विकास कुमार पुत्र नंदी किशोर निवासी मोतीमहल बंबाघेर रामनगर को उसकी
(Court Order) जमीन को अपनी बताकर दराती व डंडों आदि से जानलेवा हमला कर दिया तथा उसकी 25 ग्राम सोने की चेन व करीब 90 हजार रुपए भी लूट लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अन्य ताज़ा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : अधिक्ता सहित पिता-पुत्र को मारपीट के मामले में एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 28 मई 2022। जनपद की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योत्सना की अदालत ने एक अधिवक्ता सहित तीन लोगों को मारपीट आदि के आरोप में दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार 23 अक्टूबर 2015 की शाम शिकायत कर्ता अनिरुद्ध भट्ट के साथ रात्रि करीब साढ़े नौ बजे अमरदीप मान उसके पुत्र गुरमेहर मान व अधिवक्ता मोहित मौलेखी ने मारपीट की। इससे अनिरुद्ध की आंख चोटिल हो गई। बाद में भीड़ इकट्ठा होने पर देख लेने की धमकी दी। इस पर अनिरुद्ध ने थाना मल्लीताल में आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। मामले के विवेचक महेश जोशी ने उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 325 व 506 के तहत 5 जनवरी 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
इस पर न्यायालय ने आरोपित मोहित मौलेखी, अमरदीप मान व गुरमेहर मान को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत 1-1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2-2 हजार रुपए जुर्माने, धारा 323 में 6-6 माह के कठोर कारावास, धारा 506 में अभियुक्त अमरदीप मान को 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए जुर्माने एवं धारा 341 में 1 माह के साधारण कारावास से दंडित किया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अन्य ताज़ा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : महिला व्यवसायी से मांगी गई थी 50 लाख रुपए की फिरौती, आरोपित को सवा वर्ष बाद भी नहीं मिली जमानत
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 10 मई 2022। जनपद के प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय चौधरी की अदालत ने करीब सवा वर्ष पूर्व हल्द्वानी की एक महिला व्यवसायी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोपित को जमानत नहीं दी। जेल में पहले से ही हत्या के अन्य मामले में बंद आरोपित राहुल राठौर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र का अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने विरोध किया।
तर्क दिया कि आरोपित ने एक फरवरी 2021 की शाम हल्द्वानी के प्रतिष्ठान जय गुरु ज्वैलर्स के फोन पर खुद को दल्लू नाम का बताने वाले व्यक्ति ने दुकान स्वामिनी रीता खंडेलवाल पत्नी स्वर्गीय पंकज खंडेलवाल से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। तीन फरवरी को पुलिस टीम ने संबंधित मोबाइल की लोकेशन के आधार पर सितारगंज जेल में निरुद्ध दल्लू उर्फ दलीप चंद पुत्री चंदी चंद निवासी टनकपुर के पास से सबंधित सिम बरामद हुआ।
इस मामले में संलिप्त रहे व तभी से जेल में बंद अन्य आरोपितों नरेंद्र कुमार, महेंद्र सिंह, अंकिता यादव व अंजली उर्फ अंजू की जमानत अर्जी को न्यायालय पहले ही खारिज कर चुकी है। न्यायालय ने राहुल राठौर पुत्र श्यामा चरण राठौर निवासी खेड़ा वार्ड 5 ऊधमसिंह नगर की जमानत अर्जी भी पूर्व में 16 मार्च 2021 को खारिज की थी। अब पुनः आरोपित ने जमानत प्रार्थना पत्र दिया।
(Court Order) श्री शर्मा ने बताया कि राहुल जेल में होने के बावजूद पैंसे वाले लोगों को धमकियां देता था और रुपए मिलने पर अपने साथियों में बांटता था। इस तर्क पर न्यायालय ने पुनः उसका जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अन्य ताज़ा नवीन समाचार पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : 11 वर्षीय बेटे की मां से जांच के नाम पर दुष्कर्म का प्रयास करने लगा चिकित्सा कर्मी, मिली 10 साल की सजा
नवीन समाचार, चंपावत, 5 मई 2022। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहकशा खान की अदालत ने चंपावत ने दुष्कर्म के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर एक चिकित्सा कर्मी दयाशंकर गुप्ता पुत्र बाबू लाल गुप्ता, निवासी ग्राम सूजिया महोलिया, थाना खटीमा, उधमसिंह नगर को 10 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा।
अभियोजन के अनुसार 25 जुलाई को पीड़िता अपने 11 वर्षीय बेटे के साथ सुबह 10 बजे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सरकारी अस्पताल बनबसा गई थी। वहां दयाशंकर गुप्ता नाम के सरकारी अस्पताल के कर्मचारी ने उसका नाम व उम्र पूछकर पर्चा बनाया, और उसके बच्चे को बाहर बैठाकर उसे अस्पताल के कक्ष में ले गया और उसे बेड पर लेटने को कहा। इसके बाद वह जांच के नाम पर उसके कपड़े उतार कर उसके गुप्तागों पर हाथ फेरने लगा।
पीड़िता ने भागने का प्रयास किया तो कर्मचारी ने दरवाजे के सामने खड़े होकर उसे पकड़ लिया और जोर जबर्दस्ती करने लगा। कमरे के अंदर उसका शोर सुनने पर बाहर बैठे उसके बेटे ने भी शोर मचाया। जिसके बाद वह कमरे से बाहर निकल कर भागने में सफल रही। बनबसा पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपित के खिलाफ 26 जुलाई 2018 को धारा 376 (2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अब मामले में मजबूत विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरूप आरोपित को सजा सुनाई गई है। अन्य ताज़ा नवीन समाचार पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : मारपीट कर युवक की हत्या करने के आरोपित को नहीं मिली जमानत
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 30 अप्रैल 2022। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार जोशी की अदालत ने एक युवक की मारपीट कर हत्या करने के आरोपित जीत सिंह उर्फ जितेंद्र सिंह पुत्र नैन सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
शनिवार को जेल में बंद आरोपित द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए जमानत प्रार्थन पत्र का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अदालत के समक्ष तर्क रखा कि गत 14 मार्च को गांव के ही रहने वाले आरोपित जीत सिंह व दीपक रजवार पुत्र प्रेम सिंह रजवार लक्ष्मण सिंह पुत्र मोती सिंह निवासी धानाचूली को अपने साथ बुलाकर ले गए और उससे मारपीट कर गाड़ी में छोड़ गए।
लक्ष्मण को घायलावस्था में 13 मार्च की सुबह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पदमपुरी उपचार के लिए ले जाया गया किंतु चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में अभियोजन की ओर से चिकित्सक सहित 4 गवाह पेश किए। पोस्टमार्टम में मारपीट से मृत्यु होने की पुष्टि हुई। इस आधार पर न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित को जमानत नहीं दी। अन्य ताज़ा नवीन समाचार पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : इकरारनामे के जरिए छल कपट से जमीन के 60 लाख रुपए हड़पने के आरोपित को जमानत नहीं…
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 29 अप्रैल 2022। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने अपनी सहखातेदार की भूमि इकरारनामे के जरिए छल-कपट से 60 लाख रुपए में बेचकर हड़पने के आरोप में जेल में बंद आरोपित गोपाल सिंह पुत्र खीम सिंह निवासी इंद्रापुरम नई दिल्ली का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र का अभियोजन की ओर से विरोध करते हुए बताया कि संदीप आनंद पुत्र एसएल आनंद निवासी नया पांडेगांव कोटाबाग में पूर्व प्रधान उमेश तिवारी पुत्र पीतांबर तिवारी के माध्यम से आरोपित की ग्राम देचौरी में 12 बीघा भूमि 31 अगस्त 2012 को 60 लाख रुपए में इकरारनामे के जरिए खरीदी, लेकिन रजिस्ट्री कराने से मुकरता रहा।
बाद में पता चला कि उसने 4 मई 2012 को इस भूमि की रजिस्ट्री किसी अन्य के नाम कर दी थी। एसआईटी की जांच में भी इन आरोपों की पुष्टि हुई है। इस आधार पर अदालत ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अन्य ताज़ा नवीन समाचार पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : नैनीताल : कोषागार कर्मी ने किया 14 लाख से अधिक का गबन, अदालत ने खारिज की जमानत अर्जी
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 28 अप्रैल 2022। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने सेवानिवृत्त कर्मचारियो के सामूहिक बीमा की धनराशि को कोषागार नैनीताल से अपने खाते में डालकर गबन कने के आरोपित संजय कुमार पुत्र त्रिलोक राम निवासी स्टाफ हाउस मल्लीताल का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने शिकायत कर्ता मनोज साह पुत्र गंगा प्रसाद साह निवासी नैनी होटल मॉल रोड की शिकायत के आधार पर तर्क रखा कि आरोपित संजय कुमार ने वर्ष 2008 से 2010 तक सामूहिक बीमा से संबंधित देयकों के भुगतान से संबंधित पटल पर कार्य करते हुए चार लाख 54 हजार 865 रुपए और इसी तरह उपकोषागार कोश्यां
(Court Order) कुटौली में कार्यरत रहते हुए डाटा सेंटर देहरादून के माध्यम से ज्ञात जानकारी के अनुसार 13 लाख 66 हजार 931 रुपए का यानी कुल 18 लाख रुपए से अधिक का गबन किया और यह धनराशि अपने व अपनी पत्नी नीतू आर्या के बैंक खाते में जमा किया। इसमें से 13.66 लाख रुपए वह राजकोष में जमा भी कर चुका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अन्य ताज़ा नवीन समाचार पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : डकैती के आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 21 अप्रैल 2022। जनपद की प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने नैनीताल में डकैती की घटना के आरोपित अभिलेश टम्टा पुत्र महावीर प्रसाद टम्टा निवासी दमुवाढूगा जवाहर ज्योति थाना काठगोदाम का जमानत प्रार्थना पत्र गुरुवार को खारिज कर दिया।
अभियोजन की ओर से आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार टम्टा ने अदालत को बताया कि आरोपित ने अपने साथियों देवेंद्र कुमार, अमर कुमार, प्रियांक वर्मा व गौरव के साथ आपराधिक शडयंत्र कर मोहित पुत्र हीरा लाल निवासी फरीदाबाद हरियाणा व पूजा को नैनीताल के पास एकांत स्थान पर बुलाकर उनके साथ मारपीट की और उन्हें गत 3 अप्रैल की रात्रि साढ़े 11 बजे उनके मोबाइल, पैंसे व वाहन लेकर भाग गए।
(Court Order) इस आधार पर मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपित को जमानत नहीं दी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में दो फरार आरोपितों के घर कुर्की की कार्रवाई के लिए पुलिस मुनादी कर चुकी है। अन्य ताज़ा नवीन समाचार पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर न्यायालय ने पत्नी की हत्या को माना दुर्लभतम श्रेणी का और पति को सुनाई सश्रम उम्रकैद की सजा
-55 पेज में सुनाया गया फैसला
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 6 अप्रैल 2022। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत ने डीएनए सैंपलिंग के जरिए अपनी पत्नी का हत्यारा साबित हुए पति को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर आजीवन सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। खास बात यह भी रही कि इस मामले में न्यायालय ने अपने 55 पेज के फैसले में पति द्वारा पत्नी की हत्या किए जाने के इस मामले को दुर्लभतम श्रेणी का अपराध माना गया।
बुधवार को अदालत ने जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा व अभियुक्त महेंद्र सिंह बिरौड़िया के अधिवक्ता एहरार बेग की दंड की दलीलों को सुना। डीजीसी शर्मा ने कहा कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी को जानबूझकर सुनसान स्थान पर ले जाकर मार दिया। इस पर न्यायालय ने भी सर्वोच्च न्यायालय के रविशंकर उर्फ बाबा विश्वकर्मा बनाम मध्य प्रदेश सरकार के 2019 के मामले में अवशिष्ट संदेह के सिद्धांत को उल्लेखित कर दुर्लभतम श्रेणी में माना और आजीवन सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
उल्लेखनीय है कि 22 मई 2019 को किरन नाम की विवाहिता का शव भवाली गांव को पैदल जाने वाले मार्ग पर पड़ा मिला था। किरन ने अपने पूर्व पति बागेश्वर जनपद के निवासी करन सिंह मर्तोलिया से पारिवारिक कलह के कारण तलाक लेने के बाद महेंद्र सिंह बिरौड़िया निवासी पूनाकोट, पट्टी पेटशाल जिला अल्मोड़ा के साथ चितई मंदिर में शादी की थी और वह भवाली के दुगई स्टेट इलाके में किराये पर रहती थी, जिसने उसकी पत्थर से कूटकर हत्या कर दी थी। अन्य ताज़ा नवीन समाचार पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : पति पर बिना परिस्थितिजन्य साक्ष्य, डीएनए जांच से पत्नी की हत्या का दोषसिद्ध
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 4 अप्रैल 2022। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने डीएनए सैंपलिंग के जरिए एक पति पर उसकी पत्नी का हत्यारोपित होने का दोष सिद्ध कर दिया है। अब पत्नी के हत्या के दोषी पति को 6 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि 22 मई 2019 को किरन नाम की विवाहिता का शव भवाली गांव को पैदल जाने वाले मार्ग पर पड़ा मिला था। उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या की गई थी। किरन ने अपने पूर्व पति बागेश्वर जनपद के निवासी करन सिंह मर्तोलिया से पारिवारिक कलह के कारण तलाक लेने के बाद महेंद्र सिंह बिरौड़िया नाम के व्यक्ति के साथ चितई मंदिर में शादी की थी और वह भवाली के दुगई स्टेट इलाके में किराये पर रहती थी।
इस मामले में मृतका के भाई ने उसके पति पर हत्या का संदेह जताते हुए कहा था वह मायके आने पर पति द्वारा शराब पीकर मारने-पीटने की बात बताती थी। इस मामले में मृतका के डीएनए सैंपलिंग के माध्यम से की गई विवेचना और न्यायालय में पेश किए गए 8 गवाहों की गवाही के आधार पर मजबूत पैरवी की। मामले में यह बात महत्वपूर्ण रही कि हत्या का कोई प्रत्यक्ष गवाह न होने के बावजूद न्यायालय के डीएनए जांच की रिपोर्ट को परिस्थितिजन्य साक्ष्य मानते हुए मृतका के पति पर दोषसिद्ध किया। शव के पास मिला रक्त उसके पति के कपड़ों पर पाया गया।
इस आधार पर न्यायालय ने मृतका के पति महेंद्र बिरौड़िया निवासी पूनाकोट, पट्टी पेटशाल जिला अल्मोड़ा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया और सजा सुनाने के लिए 6 अप्रैल की तिथि नियत की। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : चीतल का अवैध शिकार करने के दो आरोपितों को नहीं मिली अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी तय…
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 30 मार्च 2022। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने हिरन प्रजाति के वन्य जीव चीतल का अवैध शिकार करने के आरोपित चिरंजीत मालाकर पुत्र हरेंद्र मालाकर व प्रदीप रॉय पुत्र सहदेव निवासी ग्राम देवनगर शक्तिफार्म सितारगंज जिला ऊधमसिंह नगर का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी तय हो गई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन की ओर से आरोपितों के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपितों को गत 24 नवंबर 2021 को डॉली रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र में वन्य जीव अधिनियम के तहत अनुसूचि-3 के क्रम 5 के दुर्लभ प्राणी चीतल का 5 किलो मीट के साथ देखा गया था।
तब वह वन कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गए थे और जांच में भी सहयोग नहीं कर रहे थे। इस पर उनके साथ वन्य जीव जंतु संरक्षण अधिनियम की धारा 29 व 51 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। बुधवार को न्यायालय ने उनके विरुद्ध आरोपों को गंभीर पाते हुए उनका अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : बेटी के निकाह से नाराजगी में पिता-पुत्र ने रेत दिया था महिला का गला…
-न्यायालय ने खारिज किया जमानत प्रार्थना पत्र
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 29 मार्च 2022। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने हत्यारोपित एवं जानलेवा हमला करने के आरोपित सलीम अंसारी पुत्र वसीर एवं उसके पुत्र मो. शाह आलम निवासी ठोकर लाइन काठगोदाम का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन की ओर से आरोपितों के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क रखा कि 29 अक्टूबर 2021 को शिकायतकर्ता नसरीन जहां पुत्री शेर अली निवासी कॉलटैक्स काठगोदाम के बेटे सलमान ने आरोपित सलीम की सौतेली बेटी से अपनी पसंद से निकाह किया था।
इस निकाह से सलीम की पत्नी कायनात का भाई आलम खुश नहीं थे और नसरीन व उसकी बहु को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहे थे और 29 अक्टूबर को दोनों आरोपित पिता-पुत्र ने उनसे मारपीट कर दी व चाकू से बहु कायनात का गला रेत दिया।
(Court Order) पोस्टमार्टम में उसके शरीर पर धारदार हथियार से 8 घाव मिले और गले को भी धारदार हथियार से रेता गया था। छाती, कंधे व फेफड़े तक काटे गए थे। इस तर्क पर न्यायालय ने अदालत ने आरोपितों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : जमीन हड़पने को तमंचों से जानलेवा हमला करने के आरोपित पिता-पुत्र को नहीं मिली जमानत
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 18 फरवरी 2022। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने बीते माह हल्द्वानी में जमीन हड़पने व जानलेवा हमला करने के आरोपित शमशेर सिंह व उसके पुत्र अमिताभ सिंह निवासी जयदेवपुर मुखानी हल्द्वानी का जमानत प्रार्थना खारिज कर दिया है।
शुक्रवार को मामले की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपित शमशेर सिंह व उसके बेटे अमिताभ सिंह ने गत 17 जनवरी 2022 की दोपहर एक से डेढ़ बजे के बीच को रिपोर्टकर्ता
(Court Order) अमृतपाल व उनके नाना दर्शन सिंह पुत्र हरपाल सिंह व चाचा लखविंदर तथा दोस्त शाहिल, कश्मीर सिंह पर जयदेव फार्म में जान से मारने की नीयत से तमंचों से गोली चलायी। इससे दर्शन सिंह, लखविंदर सिंह, हरपाल सिंह व शाहिल को गोली लगी, तथा वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके से 315 बोर का तमंचा, तमंचे की नाल में मिस कारतूस व दो नाली बंदूक व कारतूस का खोखा बरामद किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : लाखों के मसाले चोरी के आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 18 जनवरी 2022। जनपद के प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हल्द्वानी में एक दुकान से बड़ी मात्रा में मसालों के कट्टे चोरी करने के आरोप में जेल में बंद दो आरोपितों का जमान प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र का अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि बीती दो जनवरी की रात्रि नई दिल्ली के शिव विहार रावत नगर निवासी डेविड पुत्र प्रेम शर्मा की हल्द्वानी की कलावती कॉलोनी चौराहे स्थित दुकान से 32 कट्टे जीरा, 5 कट्टे धनिया व 6 पैकेट इलायची आदि मसाले चोरी हुए थे। पीड़ित ने दुकान में माल लाने वाले गगन पुत्र राम विलास निवासी गंगवा मोती विहार पर शक जताते हुए मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
अगले दिन तीन जनवरी को आरोपित 12 कट्टे जीरा के साथ पकड़ा गया। शेष सामग्री भी आरोपित की निशानदेही पर अब्दुल रहमान इंद्रा नगर थाना वनभूलपुरा निवासी अब्दुल रहमान के पास से बरामद की गई। इस आधार पर अदालत ने दोनों आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : सलमान खुर्शीद के बंगले में फायरिंग के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 24 दिसंबर 2021। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार जोशी की अदालत ने गत 15 नवंबर को जनपद के ग्राम सतखोल पोस्ट प्यूड़ा में कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की कोठी में आगजनी के एक आरोपित नथुवाखान निवासी चंदन सिंह लोधियाल पुत्र हरेंद्र सिंह की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी है।
(Court Order) उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व इस मामले में सूपी मुक्तेश्वर निवासी उमेश मेहता पुत्र गंगा सिंह, कृष्ण बिष्ट पुत्र शंकर सिंह व राजकुमार मेहता पुत्र गंगा सिंह की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है।जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन की ओर से जमानत अर्जी का विरोध करते हुए बताया कि आरोपित उमेश मेहता से मैगजीन सहित पिस्टल भी बरामद हुई थी और उसने माफी मांगते हुए बताया कि उसने सलमान खुर्शीद के बयान के विरोध में आवेश में आकर फायरिंग की थी। इस आधार पर न्यायालय ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
गौरतलब है कि इस मामले में भाजपा नेता कुंदन चिलवाल व एक अन्य की गिरफ्तारी पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय रोक लगा चुका है। इस मामले में शिकायतकर्ता कोठी के केयरटेकर सुंदर राम ने कहा है कि करीब 20 लोग कोठी पर आए थे और उन्होंने हिंदूवादी तथा सलमान खुर्शीद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कोई में आग लगाई। 5-6 राउंड फायर भी किए। जबकि उनमें से दो लोगों ने आग बुझाने में भी सहयोग किया। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।