छात्र संघ चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय की खंड पीठ में हुई सुनवाई, जानें क्यों फंसा है चुनाव का मामला, क्यों नहीं हो पा रहे हैं चुनाव..?
नवीन समाचार, नैनीताल, 23 अक्टूबर 2024 (Hearing in High Court on Student Union Elections)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता और राज्य सरकार को 24 अक्टूबर को लिंगदोह कमेटी के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी।
30 सितंबर 2024 तक कराने थे छात्रसंघ चुनाव, अब चुनाव कराना शासनादेश के विरुद्ध
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 23 अप्रैल 2024 को एक शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों में 30 सितंबर 2024 तक छात्रसंघ चुनाव संपन्न कराने का निर्देश था। लेकिन कई विश्वविद्यालयों ने इसका पालन नहीं किया, जिसके कारण अब चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया चल रही है, जो शासनादेश के विरुद्ध मानी जा रही है।
प्रवेश के एक महीने के भीतर चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए थे छात्रसंघ चुनाव (Hearing in High Court on Student Union Elections)
वहीं याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि राज्य सरकार ने जो शासनादेश जारी किया है, उसका पालन नहीं हो रहा है। विश्वविद्यालय न तो शासनादेश का अनुपालन कर रहे हैं और न ही लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का, जिसके अनुसार छात्रों के प्रवेश के एक महीने के भीतर चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए थे। इससे उनकी पढ़ाई में व्यवधान न हो, यही उद्देश्य था।
मामले में याचिकाकर्ता देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह ने 25 अक्टूबर को मीडिया में आई खबरों के आधार पर उच्च न्यायालय में यह जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर छात्रसंघ चुनाव आयोजित नहीं किए और ना ही शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किए, जो कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। (Hearing in High Court on Student Union Elections)
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