कोई भी वाहन बिना बीमा कराये सड़क पर चला पाना होगा मुश्किल, न्यायालय से आया अहम फैसला…
–सड़क दुर्घटना में वाहन का बीमा न होने पर कोर्ट से भी नहीं रिलीज हो पाएगा वाहन
-वाहन रिलीज से पहले जमा करनी होगी दुर्घटना में घायल या मृत व्यक्ति के मुआवजे की प्रतिकर राशि।
-न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी के दुर्घटना में शामिल वाहन को रिलीज किए जाने के आदेश को दी गई थी चुनौती
-वापस जमा करना होगा दुर्घटना में शामिल वाहन घटना के दिन उक्त वाहन बिमित नहीं था।
नवीन समाचार, नैनीताल, 16 फरवरी 2024। अब कोई भी वाहन बिना बीमा कराये सड़क पर चला पाना मुश्किल होगा। इस संबंध में नैनीताल जनपद के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी ने अहम फैसला दिया है।आदेश के अनुसार कोई भी वाहन बिना बीमा कराये सड़क पर चला पाना मुश्किल होगा। सड़क दुर्घटना में वाहन का बीमा न होने पर वाहन कोर्ट से भी रिलीज नहीं हो पाएगा। वाहन रिलीज करने से पहले दुर्घटना में घायल या मृत व्यक्ति के मुआवजे की प्रतिकर राशि जमा करनी होगी।
ऐसे एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी में दुर्घटना में शामिल वाहन को रिलीज किए जाने के आदेश को दी चुनौती दी गई थी। दुर्घटना में शामिल वाहन घटना के दिन बीमित नहीं था। इस पर न्यायालय ने आदेश दिया कि वाहन रिलीज करने से पहले दुर्घटना में घायल या मृत व्यक्ति के मुआवजे की प्रतिकर राशि जमा करनी होगी।
मामले के अनुसार वाहन स्वामी धरम सिंह द्वारा वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र सं0 11/ 2023 अपने वाहन सं० यूके 04एफ 1913 को रिलीज करने हेतु प्रस्तुत किया था जिस विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2023 को स्वीकार कर प्रश्नगत वाहन को वाहन स्वामी के हक में रिलीज किये जाने का आदेश पारित किया गया था।
इस आदेश को रिकॉल करने हेतु पीड़ित सोबन सिंह कुंवर ने एक रिकाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि दिनांक 29.01.2023 को वाहन ट्रेक्टर सं० यूके 04एफ1913 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाये जाने के कारण सड़क दुर्घटना में सोबन सिंह कुंवर के पुत्र को गम्भीर चोटें आयी थी जिसके संबंध में उसके द्वारा थाना कालाढूंगी में एफआईआर सं0 36 / 2023 दर्ज करवायी गयी थी। दुर्घटना के समय उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन वैध नहीं था और उक्त वाहन दुर्घटना के समय बीमित भी नहीं था और चालक द्वारा लाइसेंस भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। सड़क दुर्घटना के मामले में बिना वैध बीमा के संचालित हो रहे किसी भी वाहन को उत्तराखण्ड मोटर वाहन नियमावली 2011 (चतुर्थ संशोधन 2016) के नियम 2005 बी-2, 3 तथा 4 के अन्तर्गत रिलीज नहीं किया जा सकता है जब तक कि वाहन स्वामी दुर्घटना में पीड़ित को प्राप्त होने वाली प्रतिकर धनराशि के समान प्रतिभूति जमा ना कर दे तथा ऐसा ना किये जाने पर वाहन को रिलीज नहीं किया जायेगा तथा वाहन को नीलाम कर प्राप्त होने वाली धनराशि को संबंधित न्यायालय या ट्रिब्यूनल में जमा किया जायेगा।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जय प्रकाश बनाम नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 2010 (2) एस0सी0सी0 607 के पैरा सं0 41 में यह निर्देशित किया गया है कि यदि वाहन बीमित नहीं है तो वाहन स्वामी को सिक्यूरिटी / प्रतिभूति या पैसा जमा करने का निर्देश दिया जायेगा और इस शर्त के पूर्ण होने पर ही वाहन को रिलीज किया जायेगा और यदि 3 माह के अन्दर वाहन स्वामी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो दुर्घटना में लिप्त वाहन को नीलाम किया जायेगा तथा प्राप्त धनराशि को दुर्घटना क्लेम याचिका के निस्तारण तक जमा रखा जायेगा।
ऐसे में याचना की गयी कि इन परिस्थितियों व कानूनी प्राविधानों के अन्तर्गत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.03. 2023 को रिकॉल / निरस्त करके उक्त वाहन को पुलिस अभिरक्षा में लिया जाये और तीन माह के भीतर प्रतिकर धनराशि वाहन स्वामी से जमा ना करने पर उक्त ट्रेक्टर को नीलाम करके प्राप्त धनराशि को न्यायालय में जमा करने के आदेश दें।
इस पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमनिन्दर सिंह की अदालत ने वाद को स्वीकार करते हुए व पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए वाहन स्वामी को निर्देशित किया है कि वह इस आदेश के 10 दिन के भीतर संबंधित ट्रैक्टर को पुनः थाना कालाढूंगी में दाखिल करें। थानाध्यक्ष थाना कालाढूंगी को निर्देशित किया गया है कि वह ट्रेक्टर के दाखिल होने पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय व सम्बन्धित अधिकरण को सूचित करें। यदि 10 दिन के भीतर वाहन स्वामी ट्रैक्टर को दाखिल नहीं करता है तो उस परिस्थिति में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत ट्रैक्टर को जब्त करने हेतु उचित आदेश पारित करें।
मामले में पीड़ित सोबन सिंह कुंवर की ओर से अधिवक्ता पंकज कुलौरा ने पैरवी की।
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