April 28, 2024

15 साल की नाबालिग ने 18 वर्षीय लड़के को शादी करने के लिए घर बुलाया, नहीं माना तो लगा दिया दुष्कर्म का आरोप, अब 20 माह जेल काटने के बाद मिली जमानत

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In a surprising turn of events, a 15-year-old minor girl’s attempt to marry an 18-year-old boy took a dark twist, leading to his false accusation of rape. The incident, which unfolded in Nainital, highlights the misuse of protective laws. The boy endured a harrowing 20-month jail term before securing bail. The case sheds light on the complexity of cases involving minors and consent.

Sarkari Karmi

नवीन समाचार, नैनीताल, 29 अगस्त 2023। अपराध पीड़ितों के संरक्षण के लिए बने कानूनों का किस तरह कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, यह समाचार इसकी बानगी प्रस्तुत करता है। एक 15 साल की नाबालिग 18 वर्षीय किशोर से शादी करना चाहती है। लेकिन किशोर इसके लिए राजी नहीं था।

ऐसे में एक दिन नाबालिग लड़की ने खुद लड़के को अपने घर बुलाया और उस पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत कर दी। लड़के को जेल जाना पड़ा और अब सच्चाई बाहर आने पर 20 माह जेल में काटने के बाद लड़के को जमानत मिल पाई है। 

Uttarakhand High Court, High Court Bar Association Election, PACS elections, Lokayukta, Jhoothe Arop,प्राप्त जानकारी के अनुसार हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाने में दिसंबर 2021 में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के परिजनों ने एक 18 वर्षीय लड़के पर घर में घुसकर उनकी नाबालिग बेटी से बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी।

इस पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 376(2)(एन) (शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना), 506 (आपराधिक धमकी) और नाबालिगों के प्रति यौन अपराध के लिए प्रयुक्त पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोपित लड़के के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया और उसे 21 दिसंबर 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

इधर एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में लड़के के अधिवक्ता का शुरू से कहना था और इधर उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकल पीठ के समक्ष आरोपित लड़के की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान उसके अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है क्योंकि उसके परिवार ने लड़की के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।

साथ ही लड़की ने भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अपने बयान में स्वीकार किया कि कथित घटना के दिन उसने युवक को अपने घर बुलाया था और लड़के ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया था।

लड़की के ऐसे बयान के बाद एकलपीठ ने आरोपित युवक को जमानत दे दी है। बहरहाल, नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में युवक को करीब 20 माह की जेल की सजा संभवतया उसके द्वारा कोई अपराध न करने के बावजूद भुगतनी पड़ी है।

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