प्रेम विवाह करने वाली युवती की उसके भाइयों ने कर दी थी हत्या, मिली फांसी की सजा, हाईकोर्ट पहुंचा मामला..
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 26 जुलाई 2022। वर्ष 2018 में प्रेम विवाह करने वाली बहन की उसके भाइयों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में निचली अदालत ने मृतका के दो सगे व एक ममेरे भाई को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। सजा पाए तीनों भाइयों ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अपील की है। इस पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई की और अगली सुनवाई हेतु 28 जुलाई की तिथि नियत कर दी है।
उल्लेखनीय है कि खानपुर हरिद्वार की एक युवती प्रीति ने 2014 में पास के ही धर्मपुर गांव निवासी युवक ब्रजमोहन के साथ अपने परिजनों की मर्जी के विरुद्ध प्रेम विवाह किया था। इस पर उसके मायके वाले नाराज थे। इस कारण उसका अपने मायके आना जाना नहीं था।
लेकिन 18 मई 2018 को प्रीति खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी, जहां उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस पर मृतका के पति बृजमोहन ने उसके भाइयों कुलदीप और अरुण के अलावा ममेरे भाई राहुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
इस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिद्वार शंकर राज की अदालत ने मृतका के तीनों आरोपित भाइयों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। अपने आदेश की पुष्टि करने के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने उच्च न्यायालय को रिफरेंस आदेश भेजा था।
मंगलवार को उच्च न्यायालय ने अभियुक्त कुलदीप, राहुल और अरुण की अपीलों व फांसी की सजा के मामले में एक साथ सुनवाई की। इस दौरान मृतका के भाई अरुण की ओर से कहा गया कि वह इस घटना में शामिल नहीं है। हत्या को कुलदीप और राहुल ने अंजाम दिया है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।