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December 21, 2024

धामी मंत्रिमंडल की बैठक में छोटे टेंडरों, ग्रेच्युटी सहित 22 विषयों पर बड़े निर्णय

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ucc, Dhami Cabinet ke Faisle

नवीन समाचार, देहरादून, 18 जुलाई 2024 (Major decisions on 22 points in Cabinet Meeting)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक राज्य सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक में दिवंगत विधायक शैलारानी रावत एवं उत्तराखंड के पांच जवानों को उनके सर्वोच्च बलिदान पर श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा बैठक में प्रदेश में 5 लाख तक के टेंडर स्थानीय लोगों को दिए जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिये स्थानीय ठेकेदारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके सहित कुल 22 प्रस्ताव रखे गए।

(Major decisions on 22 points in Cabinet Meeting) ucc, Dhami Cabinet ke Faisleबैठक में तय किया गया कि विधानसभा का सत्र अगले माह अगस्त में आयोजित सत्र की तिथि और स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। वहीं, उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 पर मुहर लगी। साथ ही स्टांप ड्यूटी को लेकर भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा निर्णय लिया गया कि किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा बदरीनाथ, केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट आदि बनाया जाता है तो इससे राज्य सरकार कड़े विधिक प्रावधान लागू करेगी। मिलते जुलते नामों को लेकर भी कड़ा कानून बनेगा। धर्मस्व विभाग जल्द इस हेतु तैयार करके मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाएगा।

यह महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए (Major decisions on 22 points in Cabinet Meeting)

औद्योगिक विकास विभाग के अधीन सिडकुल के स्थायी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत पुनरीक्षण भत्ता मिलेगा। बैठक में स्टाम्प संशोधन नियमावली का प्रस्ताव रखा गया, जिसके तहत अब पांच लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। पूर्व में 50ः तक महंगाई भत्ते देने के निर्णय के बाद अब ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख तय की गई है। बाहरी प्रोजेक्ट में तकनीकी परीक्षण के लिए सचिव नियोजन की अध्यक्षता में गठित कमेटी पांच करोड़ से ऊपर की संस्तुति करेगी। उसके बाद हाई पावर कमेटी निर्णय लेगी। अब तक केवल हाई पवार कमेटी ही सिफारिश करती थी।

वहीं सचिवालय प्रशासन विभाग में पुरानी जगह से यहां आए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुरानी सेवा का लाभ भी मिलेगा। उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 पर भी मुहर लग गयी है। वन विकास निगम के 2020-21 के वार्षिक लेखों का अनुमोदन कर दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार नियमावली 2024 का भी अनुमोदन कर दिया गया है। यूपी एनाटोमी एक्ट 1956 के तहत लावारिस शवों की बरामदगी के तहत डीएनए सैंपल लेते हुए उनकी पहचान के लिये प्रचार-प्रसार करेंगे। लावारिश शवों को 15 दिन बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज में दे दिया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग के तहत मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ व हरिद्वार में नर्सिंग की 240-240 पदों पर सीधी भर्ती होगी। पंजीकरण एवं एम्बुलेंस की दरें एक जैसी होंगी। पिछले दिनों घटाई गयी दरों को भी मंत्रिमंडल से हरी झंडी मिल गयी है। यह भी बताया गया है कि रेफर होने पर दोबारा पर्चा बनवाने की जरूरत नहीं होगी। सरकारी चिकित्सालयों में मरीज की मौत होने पर शव को एंबुलेंस से निःशुल्क घर तक छोड़ा जाएगा। देखें तय की गयी नयी दरें: उत्तराखंड सरकार से राज्य वासियों को बड़ी राहत, चिकित्सा सेवाओं की दरों में की गयी बड़ी कमी, हर वर्ष भी नहीं बढ़ेंगी दरें

https://deepskyblue-swallow-958027.hostingersite.com/uk-reduction-in-user-charges-of-medical-services/

शिक्षा विभाग में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित हैं। उनके संचालन के लिये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के 25 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गयी है। एनसीसी की चंपावत में दो कंपनी को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया। उरेड़ा के ढांचे के 119 पदों का पुनर्गठन कर 148 किया गया। वहीं कार्मिक विभाग के अंतर्गत विजिलेंस के रिवोल्विंग फंड के लिए नियमावली का अनुमोदन कर दिया गया है। सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली में एक चयन को पृथक किया गया।

नैनी सैनी एयरपोर्ट को राज्य सरकार स्वयं चलाएगी। पहले इसे एयर फोर्स को देने की बात हुई थी। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 212 हेक्टेयर जमीन को मंजूरी दे दी गयी है। उत्तराखंड के ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के वित्तीय और प्रशासनिक नियम बनाने और आर्गेनिक ब्रांड को सहमति दे दी गयी है।

सेंटर फॉर हिन्दू स्टडीज को प्रदेश के किसी विवि में खोलने की सहमति बनी। पांच लाख तक के टेंडर उत्तराखंड के स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे। नियोजन विभाग ठेकेदारों की क्षमता विकास को भी प्रशिक्षण देगा। विधानसभा सत्र अगस्त में होगा। सीएम को तिथि और स्थान तय करने के लिए अधिकृत किया गया। औद्योगिक विकास विभाग के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के आधार पर मकान भत्ता देने को अनुमान किया गया। 5 लाख तक के किसान लोन पर स्टाम्प ड्यूटी माफ किया गया।

प्रशासन के चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को पुरानी सेवा का लाभ मिलेगा। वन विभाग के तहत उत्तराखंड कास्ट आधारित पॉलिसी को मंजूरी। वन विकास निगम की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी। उत्तराखंड दूर संचार राजपत्रित नियमावली को मंजूरी। लावारिश शवों पर अब मेडिकल कॉलेज के छात्र प्रेक्टिकल कर सकेंगे। मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ और हरिद्वार के खाली 240-240 पदों पर सीधी भर्ती होगी।

विद्या समीक्षा केंद्र के संचालन को लेकर 25 पद स्वीकृत किए गए। उरेडा के नए ढांचे में 29 पद बढ़ाए गए। कार्मिक सतर्कता विभाग की नई नियमावली बनी। सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज राज्य के किसी विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी। इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जाएगा। (Major decisions on 22 points in Cabinet Meeting)

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