नवीन समाचार, पिथौरागढ़, 25 जनवरी 2023। पिथौरागढ़ जनपद की एएचटीयू यानी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की तत्परता के कारण एक 13 साल की नाबालिग बच गई। यहां 13 साल की नाबालिग की शादी होने जा रही थी। तभी किसी ने इसकी जानकारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को दे दी। इस पर यूनिट बिना देर किए मौके पर पहुंची और बाल विवाह को रुकवाया। पूरे मामले में पुलिस ने काउंसलिंग के बाद नाबालिग को चाइल्ड हेल्पलाइन सीडब्लूसी को सौंप दिया, जहां सीडब्ल्यूसी पूरे मामले की जांच कर रही है। यह भी पढ़ें : फिल्म की शूटिंग के बहाने नैनीताल की नाबालिग छात्रा की अश्लील फिल्म बनाई
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि निकटवर्ती पपदेव गांव में कुछ लोग हिमाचल प्रदेश से अपने लड़के की शादी करवाने के लिए आये हैं। एक-दो दिन में ही शादी के बाद वे हिमांचल वापस लौट जाएंगे। जिस लड़की की शादी हो रही है, वह नाबालिग है। पूरे मामले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने मामले को गंभीरता से लिया, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। जब टीम गांव में पहुंची तब लड़का-लड़की और उनके परिजन वहां मौजूद थे। तब सगाई की रस्में की जा रही थी। यह भी पढ़ें : दुःखद ब्रेकिंग : नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी के पिता का निधन, शोक की लहर
टीम ने लड़की का जन्म प्रमाण पत्र मांगा। जिसमें लड़की की उम्र 13 साल पाई गई। लड़के के परिजनों ने बताया कि लड़के की उम्र भी 18 वर्ष से कम है। पूछताछ में दोनों परिवार वालों ने बताया वह नेपाल के बजांग निवासी हैं। लड़की वाले लगभग 15 वर्षों से पपदेव में और लड़के वाले हिमांचल में रह रहे हैं। टीम ने दोनों परिवारों की काउंसलिंग की। उन्हें बाल विवाह से सम्बन्धित कानून की जानकारी दी। इसके बाद दोनों परिवारों ने अपनी गलती स्वीकार की। एसपी पिथौरागढ़ लोकेश सिंह ने बताया दोनों परिवारों को काउंसलिंग के लिए सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया गया। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
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नवीन समाचार, बेरीनाग, 27 अक्तूबर 2022। निकटवर्ती राईआगर क्षेत्र के एक गांव के 19 वर्षीय युवक ने पिछले साल जून माह में अल्मोड़ा की रहने वाली एक नाबालिग लड़की से प्रेम विवाह किया था। हैरानी की बात यह रही कि लड़की के नाबालिग होने का पता तब चला जब वह मां बन गई। इस मामले में अब करीब डेढ़ वर्ष के बाद रेगुलर पुलिस ने राजस्व पुलिस से मामला हस्तांतरित होने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेज दिया गया। उल्लेखनीय बात यह भी है कि आरोपित पति भी शादी की निर्धारित उम्र 21 वर्ष से कम उम्र का है। यह भी पढ़ें : प्रेमिका की अन्यत्र तय हुई शादी तो प्रेमी ने खुद की कनपटी पर मार ली गोली….
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष 12 अगस्त को हल्द्वानी के एक प्राइवेट अस्पताल में प्रसव के लिए जब लड़की अपने परिजनों के साथ पहुंची तो वहां उसका आधार कार्ड मांगा गया। आधार कार्ड में लड़की की उम्र 17 वर्ष निकली। इसी दिन यानी 12 अगस्त को नाबालिग किशोरी ने अस्पताल में एक स्वस्थ्य बेटे को जन्म दिया और उसके बाद किशोरी घर आ गयी।
इस बीच अस्पताल प्रबंधन ने हल्द्वानी पुलिस को सूचना दी। यह भी पढ़ें : शादी के बाद भी मिलते रहे प्रेमी-प्रेमिका, आज मिले तो रंगे हाथों पकड़े गए और हो गया….
पुलिस ने जांच की तो मामला बेरीनाग के राजस्व क्षेत्र का निकला। पता चला कि जून 2021 में युवती से संजय सिंह पुत्र गुमान सिंह निवासी चेचरेत तहसील बेरीनाग ने विवाह किया था। संजय दिल्ली की प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। इस पर राजस्व पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा पॉक्सो अधिनियम व बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया। इधर मामला चौडमन्या पट्टी की राजस्व पुलिस से थाना बेरीनाग पुलिस को सौंप दिया गया। यह भी पढ़ें : नैनीताल : फिर गुलदार की दहशत, अब कुत्ते को बनाया निवाला
इधर बुधवार को बेरीनाग के थानाध्यक्ष हेम तिवारी ने बताया कि आरोपित संजय सिंह पुत्र गुमान सिंह निवासी चेचरेत तहसील बेरीनाग को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेज दिया गया है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
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नाबालिग पुत्र की शिकायत पर पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज
-जबरन शादी करने एवं जान से मारने की धमकी देने का है आरोप
नवीन समाचार, नैनीताल, 03 जून 2020। नगर की मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग किशोर की उसके पिता द्वारा जबरन अवैध तरीके से शादी कराये जाना का मामला प्रकाश में आया है। शादी यूपी के दड़ियाल जिला रामपुर यूपी में कराई गई है। इसलिये कोतवाली पुलिस ने इस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज कर ली है।
कोतवाली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के चार्टन लॉज पॉपुलर कंपाउंड निवासी करीब साढ़े 16 वर्षीय किशोर ने अपने पिता के खिलाफ सीडब्लूसी यानी चाइल्ड वेलफेयर सोसायटी और जनपद के एसएसपी में शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसके पिता मो. सनोवर ने नाबालिग होने के बावजूद उसकी अवैध तरीके से शादी करा दी है, और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है।
इस पर पुलिस ने मामले की प्राथमिक जांच की तो पता चला कि उसकी शादी दड़ियाल जिला रामपुर यूपी में कराई गई है। इस पर उसके पिता मो. सनोवर के खिलाफ सीडब्लूसी के सदस्यों की उपस्थिति में बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम की धारा 3 व 10 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मो. यूनुस ने बताया कि जीरो एफआईआर में दर्ज मामले को आगे जांच के लिये यूपी की रामपुर पुलिस को भेजा जाएगा।