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November 21, 2024

नैनीताल-4 माह की गर्भवती महिला का दहेज हत्यारोपित पति दोषमुक्त, जेल से रिहा करने के आदेश

नवीन समाचार, नैनीताल, 28 जुलाई 2024 (Nainital-Husband accuse of DowryMurder Acquitted)। नैनीताल जनपद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने शादी के 4 वर्ष के भीतर अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या के आरोपित को सभी संबंधित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। साथ ही न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपित को तुरंत रिहा करने के आदेश भी दिये गए हैं।

अभियोजन ने रखी आरोपों पर बात

Nainital-Husband accuse of DowryMurder Acquitted, Policemen, High Court, Court Order, Encroachment not removed after High Court orderअभियोजन के अनुसार आरोपित मोहन कुमार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304बी, 498ए, 302, 316 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3/4 के तहत न्यायालय में विचारण चल रहा था। उसके विरुद्ध दीपक चंद्र ने 30 जून 2020 को थाना भवाली जिला नैनीताल में शिकायत की थी कि उसकी बहन प्रीति आर्या की शादी मोहन कुमार निवासी दुगई इस्टेट भवाली से वर्ष 2016 में हुई थी। इधर 27 जून 2020 को शिकायतकर्ता के जीजा मोहन कुमार ने उसे बहन की शिकायत करते हुए बुलाया, लेकिन जब दीपक बहन के घर पहुंचा तो बहन प्रीति पलंग पर मरी हुई पड़ी थी।

जीजा ने तब तक पुलिस को भी सूचना नहीं दी थी। दीपक का कहना था कि वह गरीब हैं। जीजा 4 माह की गर्भवती पत्नी को दहेज के लिये परेशान करता रहता था। इस मामले में पुलिस ने पति मोहन कुमार व सास पुष्पा देवी के विरुद्व अभियोग दर्ज होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

बचाव पक्ष ने की मजबूत पैरवी (Nainital-Husband accuse of DowryMurder Acquitted)

लेकिन न्यायालय में बचाव पक्ष के अधिवक्ता नवनीश नेगी व सुभाष जोशी के मजबूत तर्कों के आधार पर कहा कि प्रीति अवसादग्रस्त थी और उसकी मौत स्वयं ही फांसी लगाकर आत्महत्या करने के कारण हुई, इसलिये उस पर आरोप सिद्ध नहीं होते। इस प्रकार न्यायालय अभियोजन के द्वारा आरोप संदेह से परे सिद्ध न कर पाने पर सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि प्रीति व अजन्मे गर्भस्थ शिशु की हत्या उसके पति ने ही की। साथ ही न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपित को तुरंत रिहा करने के आदेश भी दिये। (Nainital-Husband accuse of DowryMurder Acquitted)

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