निकार्यों में प्रशासकों का कार्यकाल 3 माह के लिये बढ़ा
नवीन समाचार, देहरादून, 2 जून, 2024 (Nikay-Administrators term extended for 3 months)। उत्तराखंड के नगर निकायों यानी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। आदेश के अनुसार प्रदेश में लोक सभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण नगर निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में संभावित देरी के कारण प्रशासकों का कार्यकाल तीन महीने और नगर निकायों के बोर्ड का गठन, जो भी पहले हो तब तक के लिए विस्तारित किया गया है। रविवार को इसके आदेश जारी हो गए हैं।
अधिनियम के अनुसार प्रशासक दो जून तक के लिए ही तैनात हो सकते हैं (Nikay-Administrators term extended for 3 months)
उल्लेखनीय है कि पिछले साल दिसंबर माह से सभी नगर निकायों में कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक तैनात हो गए थे। अधिनियम के अनुसार प्रशासक दो जून यानी छह माह तक के लिए ही तैनात हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता छह जून तक लागू है। लिहाजा, निकाय चुनाव इससे पहले नहीं हो पाए हैं। गौरतलब है कि निकाय चुनाव के लिये अभी मतदाता सूचियों में सुधार की प्रक्रिया ही हुई है। आगे चुनाव कितनी देरी से होंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है।
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