उच्च न्यायालय स्थानांतरित होना चाहिये या नहीं, राय देने की प्रक्रिया शुरू, यहां दें अपनी राय…
नवीन समाचार, नैनीताल, 14 मई 2024 (Process of giving opinion on High Court shifting)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित करने के मामले में उच्च न्यायालय की ओर से अधिवक्ताओं व आम लोगों, वादियों की राय जानने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। इसके लिये उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर सबसे ऊपर लाल रंग से ध्यान आकर्षित करता हुआ संदेश डाला गया है, जिसे क्लिक करने पर एक नयी विंडो खुलती है।
ऐसे दे सकते हैं उच्च न्यायालय पर अपनी राय (Process of giving opinion on High Court shifting)
नयी विंडो में प्रेक्टिस करने वाले अधिवक्ता अपनी बार काउंसिलि की पंजीकरण संख्या एवं पंजीकरण की तिथि और अपने हस्ताक्षर की फोटो अपलोड करके और अन्य आम लोग अपना नाम, आधार कार्ड की संख्या व आधार कार्ड की फोटो अपलोड कर अपनी राय दे सकते हैं।
केवल हां या नां में देनी है राय, कारण बताने का विकल्प नहीं (Process of giving opinion on High Court shifting)
इन दोनों ही स्थितियों में अधिवक्ता या आम लोग केवल उत्तराखंड उच्च न्यायालय के स्थानांतरण के पक्ष में हैं या नहीं है, इस पर हां या नां में एक विकल्प दे सकते हैं। कारण बताने या कहां उच्च न्यायालय होना चाहिए, जैसे कोई विकल्प नहीं दे सकते हैं।
ऐसे दें अपनी राय (Process of giving opinion on High Court shifting)
आम जन से आधार के पंजीकरण की तिथि भी देने को कहा गया है, जो संभवतया किसी को पता नहीं होती है। हालांकि इसके बिना भी अपनी राय दी जा सकती है। आप भी इस लिंक पर जाकर उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने या न करने पर अपनी राय जरूर दें। इसके लिये यहां क्लिक करें। राय देने की प्रक्रिया के लिये यदि अधिवक्ता हें तो अपने हस्ताक्षर की फोटो और आम जन होने की स्थिति में अपने आधार की फोटो अपने मोबाइल या कम्प्यूटर पर होनी चाहिए। जिसे आपको अपलोड करना होगा। राय देने की अंतिम तिथि 31 मई बतायी गयी है। (Process of giving opinion on High Court shifting)
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